छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना लोगो
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित श्रेणियों के बंधक श्रमिकों को कुल 4,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं,
    • जिसमें से 2,000 रुपये बंधक श्रमिकों को वापस लाने के लिए और 2,000 रुपये स्वास्थ्य, परीक्षण और आवश्यकतानुसार कपड़े के लिए दिए जाते हैं।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना।
लाभ
  • छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित श्रेणियों के बंधक श्रमिकों को कुल 4,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं,
    • जिसमें से 2,000 रुपये बंधक श्रमिकों को वापस लाने के लिए और 2,000 रुपये स्वास्थ्य, परीक्षण और आवश्यकतानुसार कपड़े के लिए दिए जाते हैं।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।
आवेदन का तरीका
  • लोक सेवा केंद्र द्वारा।
  • श्रम कार्यालय द्वारा।

योजना के बारे में

  • छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सवनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मैं पंजीकृत होना चाहिए।
  • छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित श्रेणियों के बंधक श्रमिकों को कुल 4,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं,
    • जिसमें से 2,000 रुपये बंधक श्रमिकों को वापस लाने के लिए और 2,000 रुपये स्वास्थ्य, परीक्षण और आवश्यकतानुसार कपड़े के लिए दिए जाते हैं।
  • यह योजना के अंतर्गत लाभर्थियों को प्रदान करने वाली राशि सीधा उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • लोक सेवा केंद्र द्वारा।
    • श्रम कार्यालय द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के तहत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित श्रेणियों के बंधक श्रमिकों को कुल 4,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं,
    • जिसमें से 2,000 रुपये बंधक श्रमिकों को वापस लाने के लिए और 2,000 रुपये स्वास्थ्य, परीक्षण और आवश्यकतानुसार कपड़े के लिए दिए जाते हैं।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सवनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मैं पंजीकृत होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • राशन कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • आयु का प्रमाण।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं किसी भी लोक सेवा केंद्र अथवा श्रम श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 
  • श्रमिक स्वयं ऑनलाइन के माध्यम से छत्तीसगढ़ श्रमेव जयते मोबाईल एप पर भी योजना के आवेदन कर सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

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टिप्पणियाँ

आवस चाहिए

टिप्पणी

मुख्यमंत्री जी नमस्कार

In reply to by मनाराम बियार (सत्यापित नहीं)

प्रधानमंत्री आवास योजना बाबत

आपका नाम
शकुंतला देवी अनंत
टिप्पणी

महोदय हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बंधक श्रमिक है हमारे पास कोई भी रहने के लिए मकान नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिए मनोज कुमार अनंत

awash chahiye

टिप्पणी

cm ji mere paas rahne ke liye ghar nahi hai mai kiray par rahti hon to ap mujhe awash dilane ki kripa kare

In reply to by Laxmi yadav (सत्यापित नहीं)

आवास अभी तक नहीं मिल पाया है

आपका नाम
Manoj Kumar Anant
टिप्पणी

हम लोग बिलासपुर जिले के 12 बाराबंदी श्रमिक है जिसको 4 साल हो गया आवेदन लगाए हुए परंतु आवास हमको नहीं मिल पाए कृपया हमारी सहायता करें

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