छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Mon, 14/09/2026 - 16:38
Vishnu Deo Sai CM Chhattisgarh
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Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Scheme Image
हाइलाइट
  • योजना के तहत पात्र बेटियों को ₹50,000 तक की विवाह सहायता मिल सकती है।
  • सहायता में वधू के लिए ₹35,000, आवश्यक विवाह सामग्री के लिए ₹7,000 तक और सामूहिक विवाह की व्यवस्था के लिए ₹8,000 तक शामिल हैं।
  • सरकार पात्र लाभार्थियों के लिए विकासखंड स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करती है।
  • एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों योजना का लाभ ले सकती है।
योजना का सारांश
योजना का नामछत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
लाभप्रत्येक पात्र वधू को ₹50,000 तक की विवाह सहायता।
लाभार्थीआर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र बेटियां
नोडल एजेंसीमहिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
सदस्यतायोजना से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए यहां सदस्यता लें
आवेदन का तरीकानिर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से

योजना के बारे में

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र बेटियों को विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता, विवाह से संबंधित आवश्यक सामग्री और सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के लिए सहायता प्रदान करके विवाह के आर्थिक बोझ को कम करना है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को विवाह स्थल और विवाह से जुड़ी अन्य प्रमुख व्यवस्थाएं स्वयं करने की आवश्यकता के बिना आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने की सुविधा भी मिलती है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्र बेटियों को ₹50,000 तक की विवाह सहायता मिल सकती है। इसमें वधू को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ₹35,000, आवश्यक सामग्री या वस्तुओं के लिए ₹7,000 तक और सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन के लिए ₹8,000 तक की सहायता शामिल है। सरकार विकासखंड स्तर पर इन समारोहों का आयोजन करती है और इसमें शामिल होने वाले जोड़ों को निर्धारित आयोजन संबंधी सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की बेटियों और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत कार्ड रखने वाले परिवारों की बेटियों को लाभ दिया जाता है। अनाथ और निराश्रित बेटियों जैसी कमजोर श्रेणियों को भी योजना में शामिल किया गया है। बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए योजना का लाभ ले सकता है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले जोड़े अपनी संबंधित धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार विवाह कर सकते हैं।

पात्र परिवार लाभार्थी की पहचान और आवेदन संबंधी सहायता के लिए स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। वे संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। सत्यापन और स्वीकृति के बाद पात्र लाभार्थियों को निर्धारित सामूहिक विवाह समारोह के लिए पंजीकृत किया जाता है। आवेदक महिलाओं के लिए संचालित अन्य कल्याणकारी पहलों के बारे में जानने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह योजना विवाह के लिए आर्थिक सहायता, आवश्यक सामग्री और सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह की व्यवस्था को एक साथ उपलब्ध कराकर छत्तीसगढ़ के पात्र परिवारों के लिए विवाह को अधिक किफायती बनाने में सहायता करती है। योजना लाभार्थियों को व्यवस्थित सहायता प्रदान करती है और सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने वाले जोड़ों को अपनी धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार विवाह करने की सुविधा देती है।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Details

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पात्र बेटियों के विवाह के लिए व्यापक सहायता प्रदान करती है। इसमें आर्थिक सहायता, आवश्यक विवाह सामग्री और सामूहिक विवाह समारोह से संबंधित खर्च शामिल हैं।

  • पात्र बेटियों को ₹50,000 तक की विवाह सहायता  दी जाती है।
  • प्रत्येक बेटी को आवश्यक सामग्री और वस्तुओं के रूप में ₹7,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • वधू को आर्थिक सहायता के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ₹35,000 दिए जाते हैं।
  • प्रत्येक बेटी के लिए सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन पर ₹8,000 तक खर्च किए जाते हैं।
  • सरकार विकासखंड स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करती है, जिससे परिवारों को विवाह स्थल की अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता कम हो जाती है।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले पात्र जोड़ों के विवाह से संबंधित आयोजन खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
  • जोड़े हिंदू और मुस्लिम विवाह समारोह सहित अपनी धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार विवाह कर सकते हैं।
  • एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए योजना का लाभ ले सकता है।

पात्रताएं

यह योजना निर्धारित आयु, निवास और पारिवारिक शर्तों को पूरा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र बेटियों को सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

  • बेटी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित हो।
  • मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत कार्ड रखने वाले परिवार।
  • बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक न हो।
  • पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटियां योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • अनाथ और निराश्रित बेटियों को भी योजना के तहत शामिल किया गया है।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को वधू, वर और लाभार्थी परिवार से संबंधित मूल दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों की सटीक सूची महिला एवं बाल विकास विभाग और स्थानीय कार्यान्वयन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

  • आवेदक/परिवार का आधार कार्ड।
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का कार्ड या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जारी कार्ड, जहां पात्रता इसी आधार पर निर्धारित होती है।
  • वधू का पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • वधू की आयु का प्रमाण।

आवेदन जमा करने से पहले आवेदकों को संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना कार्यालय या महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से अंतिम दस्तावेज सूची की पुष्टि करनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र परिवार स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग की व्यवस्था के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को निर्धारित सामूहिक विवाह समारोह से पहले पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

  1. स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पर्यवेक्षक से संपर्क करें, जो क्षेत्र में पात्र लाभार्थियों की पहचान और चयन करता है।
  2. आवेदक अपने जिले में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में भी जा सकते हैं।
  3. संबंधित कार्यालय से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  4. आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
  5. भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड और फोटो जैसे आवश्यक सहायक दस्तावेज संलग्न करें।
  6. सत्यापन के लिए भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करें।
  7. सत्यापन और स्वीकृति के बाद पात्र लाभार्थी को जिला या विकासखंड स्तर पर आयोजित होने वाले आगामी निर्धारित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पंजीकृत किया जाता है।

नोट: जिले सामान्यतः प्रत्येक निर्धारित सामूहिक विवाह समारोह से पहले एक निश्चित आवेदन की अंतिम तिथि घोषित करते हैं, न कि पूरे वर्ष आवेदन स्वीकार करते हैं। आवेदकों को वर्तमान आवेदन अवधि और कार्यक्रम की तारीख की पुष्टि करने के लिए संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राज्य सरकार की एक योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र बेटियों को विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने की सुविधा मिलती है। 

योजना के तहत प्रत्येक पात्र बेटी को ₹50,000 तक की विवाह सहायता प्रदान की जाती है। 

सहायता में वधू को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ₹35,000, आवश्यक विवाह सामग्री के लिए ₹7,000 तक और सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन के लिए ₹8,000 तक शामिल हैं। 

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ले सकता है।

आवेदक स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। वे आवेदन प्रक्रिया के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। 

हां। पात्र लाभार्थियों के लिए सरकार विकासखंड या जिला स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करती है। 

हां। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत विवाह में शामिल जोड़े अपनी धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार विवाह कर सकते हैं। 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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Vivah hetu pese

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Vivah hetu pese

In reply to by Maumita (सत्यापित नहीं)

Kanya vivah yojna ka laabh lene k liye

आपका नाम
Khemraj Rajput
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Kanya vivah yojna ka laabh lene k liye

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