उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Wed, 17/06/2026 - 15:41
उत्तर प्रदेश CM
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UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana Image
हाइलाइट
  • पात्र बच्चों को प्रति माह ₹4,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • शिक्षा सहायता, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग तथा टैबलेट/लैपटॉप का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।
  • उत्तर प्रदेश के अनाथ एवं अन्य कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को योजना का लाभ दिया जाता है।
  • पात्र लाभार्थियों को विवाह सहायता एवं पुनर्वास सहायता भी प्रदान की जाती है। 
योजना का अवलोकन
योजना का नामउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
लाभ
  • प्रति माह ₹4,000 तक की वित्तीय सहायता,
  • शिक्षा सहायता,
  • टैबलेट/लैपटॉप का लाभ,
  • विवाह सहायता, तथा
  • पुनर्वास सहायता।
लाभार्थी
  • ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने दोनों या किसी एक माता-पिता को खो दिया हो:
    • कोविड-19 के कारण
    • अन्य कारणों से
नोडल विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकायोजना के आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनो माध्यम से कर सकते है: -

योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण बाल कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ, असहाय एवं अन्य कमजोर परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, पुनर्वास तथा दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए की गई थी। बाद में योजना का विस्तार करते हुए अन्य श्रेणियों के जरूरतमंद बच्चों को भी शामिल किया गया, ताकि माता-पिता या अभिभावक का संरक्षण खो चुके बच्चों को सम्मानजनक जीवन और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

वर्तमान में यह योजना दो श्रेणियों – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) – के अंतर्गत संचालित की जा रही है। कोविड श्रेणी के तहत पात्र बच्चों को प्रति माह ₹4,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश, पात्र बालिकाओं को विवाह सहायता तथा पैतृक संपत्ति की सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं सामान्य श्रेणी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों में स्नातक, डिप्लोमा या अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार 23 वर्ष की आयु तक योजना का लाभ मिलता रह सकता है।

योजना के अंतर्गत नीट, जेईई, क्लैट जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने वाले मेधावी विद्यार्थियों को भी सहायता प्रदान की जाती है। कक्षा 9 या उससे ऊपर अध्ययन कर रहे तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को एकमुश्त टैबलेट या लैपटॉप का लाभ भी दिया जा सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र लाभार्थियों को 8,300 से अधिक लैपटॉप वितरित किए, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन अध्ययन के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं।

इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिन्होंने अपने माता-पिता, एकल अभिभावक या विधिक संरक्षक को खो दिया है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे, 1 मार्च 2020 के बाद अन्य कारणों से माता-पिता को खोने वाले बच्चे, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति या अन्य शोषणकारी परिस्थितियों से बचाए गए बच्चे तथा बाल देखभाल संस्थानों से पुनर्वासित बच्चे योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र विद्यार्थियों को भी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

पात्र आवेदक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें निरंतर सहायता मिलती रहे।

Mukhyamantri Bal Vikas Yojana

योजना के लाभ

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना दो श्रेणियों के अंतर्गत संचालित की जाती है: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)। दोनों श्रेणियों का उद्देश्य अनाथ एवं असुरक्षित बच्चों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन पात्रता शर्तें, सहायता राशि और उपलब्ध लाभ अलग-अलग हैं। योजना के अंतर्गत श्रेणीवार उपलब्ध लाभ नीचे दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)

  • पात्र बच्चों को प्रति माह ₹4,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • पात्र लाभार्थियों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
  • अटल आवासीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है।
  • आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को अवकाश अवधि के दौरान प्रतिवर्ष ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
  • कक्षा 9 या उससे ऊपर अध्ययन कर रहे अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को एकमुश्त टैबलेट/लैपटॉप का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • पात्र बालिका लाभार्थियों को विवाह योग्य आयु प्राप्त करने पर ₹1,01,000 की विवाह सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
  • अनाथ बच्चों की चल एवं अचल संपत्तियों की सुरक्षा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।
  • संपत्ति से संबंधित मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
  • बच्चों की शिक्षा, पोषण, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण की नियमित निगरानी की जाती है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

  • पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाता है।
  • स्नातक, डिप्लोमा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र विद्यार्थियों को योजना की शर्तों के अनुसार 23 वर्ष की आयु तक लाभ जारी रखा जा सकता है।
  • नीट, जेईई, क्लैट तथा अन्य समान प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने वाले मेधावी विद्यार्थियों को भी योजना के अंतर्गत सहायता जारी रखी जा सकती है।
  • कक्षा 9 एवं उससे ऊपर अध्ययन कर रहे अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को एकमुश्त टैबलेट/लैपटॉप का लाभ प्रदान किया जा सकता है।
  • बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल शोषण या अन्य समान असुरक्षित परिस्थितियों से बचाए गए एवं पुनर्वासित बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाता है।
  • बाल देखभाल संस्थानों एवं ऑब्जर्वेशन होम से परिवार आधारित देखभाल में पुनर्स्थापित बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
  • सहायता राशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

पात्रताएं

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड एवं सामान्य (जनरल) श्रेणियों के अंतर्गत संचालित की जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को संबंधित श्रेणी की पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पात्र परिवार के सभी जैविक तथा विधिक रूप से गोद लिए गए बच्चों को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।18 वर्ष तक के बच्चे तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र विद्यार्थी 23 वर्ष की आयु तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
दोनों माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो, या एक अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले तथा 
दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो, या माता-पिता की मृत्यु के बाद विधिक संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो,
अथवा परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो।
माता-पिता अथवा विधिक संरक्षक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से हुई हो।
इस संबंध में कोई विशेष प्रावधान निर्धारित नहीं है।18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक, डिप्लोमा या अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं, पात्र हो सकते हैं।
ऐसे बच्चे जो कोविड-19 के कारण माता-पिता या संरक्षक को खो चुके हैं।बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल तस्करी से बचाए गए बच्चे, पुनर्वासित बच्चे तथा बाल देखभाल संस्थानों या ऑब्जर्वेशन होम से परिवार में पुनर्स्थापित किए गए बच्चे भी पात्र हैं।
यदि एक अभिभावक जीवित है, तो परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।यदि एक अभिभावक जीवित है, तो परिवार की वार्षिक आय सामान्यतः ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शिक्षा संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नामांकन होना आवश्यक है।5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को छोड़कर अन्य सभी लाभार्थियों का किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

  • बच्चे एवं माता-पिता/अभिभावक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • माता-पिता अथवा विधिक संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो)।
  • बच्चे की आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज)।
  • विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान का प्रवेश/नामांकन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र।
  • जीवित माता-पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की प्रति।
  • आधार कार्ड अथवा कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र।
  • विधिक गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा अभिलेख या रिपोर्ट (मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड श्रेणी के आवेदकों के लिए)।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र बच्चे, माता-पिता अथवा अभिभावक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसे सत्यापन हेतु जमा करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा।
  • नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने के बाद ऑनलाइन लाभार्थी पंजीकरण फॉर्म पर जाना होगा।
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का विकल्प चुनकर पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।
  • आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, पता, आय संबंधी जानकारी तथा अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे।
  • पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा और प्राप्त यूज़र आईडी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना होगा। यदि पोर्टल द्वारा कहा जाए तो नया पासवर्ड भी बनाना होगा।
  • प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • माता-पिता अथवा अभिभावक का विवरण भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • अभिभावक संबंधी जानकारी के सत्यापन के बाद लाभार्थी की व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
  • आवेदन जमा करने के बाद दर्ज की गई जानकारी की जांच करनी होगी तथा भविष्य के लिए आवेदन की प्रति डाउनलोड या प्रिंट करके रखनी होगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसमें सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  • आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को भरा हुआ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक कार्यालय या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन पत्र संबंधित लेखपाल, तहसील कार्यालय या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
  • संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ उनके पंजीकृत बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

  • पात्र बच्चे, माता-पिता अथवा अभिभावक को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा करना होगा।
  • केवल निर्धारित प्रारूप में जमा किए गए तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों से समर्थित आवेदन ही योजना के लाभ के लिए स्वीकार किए जाएंगे।
  • आवेदन माता-पिता अथवा अभिभावक की मृत्यु की तिथि से सामान्यतः दो वर्ष के भीतर जमा करना होगा।
  • जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा चिन्हित पात्र बच्चों या उनके अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा तथा पहचान होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में जमा किए गए आवेदनों का सत्यापन खंड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में जमा किए गए आवेदनों का सत्यापन उपजिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास भेजा जाएगा।
  • सत्यापित आवेदन को लाभ स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से सहायता राशि भेजी जाएगी।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

  • योजना से संबंधित सूचना एवं अपडेट प्राप्त करने के लिए आवेदन में वैध मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहिए।
  • वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों, उपलब्ध जानकारी, योजना के दिशा-निर्देशों तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी।
  • यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी या दस्तावेज गलत पाए जाते हैं, तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • पंजीकरण के समय एक वैध और अद्वितीय मोबाइल नंबर का उपयोग करना चाहिए।
  • एक ही लाभार्थी के लिए एक से अधिक आवेदन जमा किए जाने पर सभी डुप्लिकेट आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत अनाथ एवं अन्य कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता, शिक्षा सहायता, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं। 

यह योजना दो श्रेणियों – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) – के अंतर्गत संचालित की जाती है।

कोविड श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹4,000 तथा सामान्य श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या विधिक संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से हुई हो, पुनर्वासित बच्चे, शोषणकारी परिस्थितियों से बचाए गए बच्चे तथा कुछ पात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। 

हां। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत स्नातक, डिप्लोमा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार 23 वर्ष की आयु तक सहायता प्रदान की जा सकती है। 

हां। कक्षा 9 या उससे ऊपर अध्ययन कर रहे तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र विद्यार्थियों को एकमुश्त टैबलेट या लैपटॉप का लाभ दिया जा सकता है। 

कोविड श्रेणी के अंतर्गत पात्र बालिका लाभार्थियों को विवाह योग्य आयु प्राप्त करने पर ₹1,01,000 की विवाह सहायता प्रदान की जाती है। 

हां। पात्र आवेदक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन भी संबंधित सरकारी कार्यालयों में जमा किया जा सकता है। 

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्यतः माता-पिता या विधिक संरक्षक की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के भीतर आवेदन जमा करना चाहिए। 

हां। मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक, डिप्लोमा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र लाभार्थियों को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 23 वर्ष की आयु तक योजना का लाभ मिल सकता है। 

हां। योजना पात्र बच्चों की शिक्षा को समर्थन प्रदान करती है। इसके अलावा कोविड श्रेणी के लाभार्थियों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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टिप्पणियाँ

Bal seva yojana

टिप्पणी

You are requested to brief information on bal seva yojana

In reply to by Brij Bhushan K… (सत्यापित नहीं)

Biology

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Please you can help I have no rupes.

आंगनवाड़ी केंद्र से जनवरी 2023 से दलिया नही दिया गया

टिप्पणी

मारीया बानो पत्नी खुर्शीद आलम
ग्राम कस्बा इचौली बाराबंकी उ प्र
निव्सिनी है
जनवरी माह 2023 से आंगन बाडी से दलिया नही देया गया ह मोबाईल नंबर 9598768xxx

Mera from abhi tak fill nhi hua

टिप्पणी

Sir mere parents 2020 ko khatam ho gye the lekin abhi tak koi labh nhi mila

English

टिप्पणी

Rajrajeshwer Vishwakarma

Mother expired

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My mother is expired

मेरी पत्नी की मौत 2021 में…

टिप्पणी

मेरी पत्नी की मौत 2021 में कैन्सर के कारण हो गई
क्या मे बच्चे सहायता के पात्र हैं

Matritva shishu yojna

टिप्पणी

Sir Mera farst child hua hai 1 year hogai lekin paese nahi aae hai sbi a/c me

Mere husband ki deth ho gayi hai

टिप्पणी

7 November 2023 me harte atak se mere bache abhi phad rahe hai or chote bhi hai

Mukhyamantri bal yojna ke sandarbh mein

आपका नाम
Kavita Singh
टिप्पणी

Maine apna bal seva yojna ka form bharkar apne harhua block mein jama kar diya tha 2 mahine pahle iska Paisa kab se milega

Padhne ke liye sahayata mujhe

आपका नाम
Amit Kumar Yadav ji
टिप्पणी

Meri Man ka mrutyu ho chuka hai main class 10th mein padhta hun aur mere pita ek majdur Hain Main Eka chaha hun mujhe padhne ke liye acche School Mein mujhe sahayata chahie main Chakiya sasti to mandir Gair sarkari school mein padhta hun main vahan ka Chhatra hun

Hindi English math phijicsh cmestri

आपका नाम
Vivek Rajbhar
टिप्पणी

Vivek Rajbhar

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