- पात्र लाभुक को अन्तर्जातीय विवाह के लिए एकमुश्त ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- अनुदान के लिए विवाह के समय महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष और पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- अन्तर्जातीय विवाह के लिए निर्धारित अनुदान राशि महिला लाभुक को देय होती है।
- बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना टोलफ्री नंबर :-18003456262.
- बिहार ई सुविधा हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना |
| लाभ | ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता राशि |
| लाभार्थी | पात्र अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दंपति |
| नोडल विभाग | |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
योजना के बारे में
बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग राज्य में जाति प्रथा को समाप्त करने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना चला रहा है। यह योजना मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र-योजना के अंतर्गत संचालित होती है और अन्तर्जातीय विवाह करने वाले लाभुकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार का मानना है कि जब अलग-अलग जातियों के युवक-युवती विवाह करते हैं, तो समाज में जातिगत दूरियां कम होती हैं, इसलिए विभाग ऐसे विवाहों को खुलकर प्रोत्साहित करता है।
इस योजना के तहत पात्र लाभुकों को एकमुश्त ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की सहायता दी जाती है। आधिकारिक दिशा-निर्देश के अनुसार अन्तर्जातीय विवाह के लिए यह अनुदान महिला को देय होता है। योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार इसके लिए शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि योजना का क्रियान्वयन बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग जिला और प्रखंड स्तर पर करता है।
अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना पात्रता की शर्तें बेहद सरल रखी गई हैं। विवाह के समय महिला की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तथा विवाह अन्तर्जातीय होना चाहिए। यही योजना दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर भी अनुदान देती है। यदि कोई दंपति एक साथ दोनों शर्तें पूरी करता है - यानी विवाह अन्तर्जातीय भी हो और दिव्यांग विवाह भी - तो अनुदान की एक से अधिक इकाइयां अनुमान्य होती हैं। यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो, तो अनुदान की तीन इकाइयां अनुमान्य होंगी।
योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन और आम नागरिक के लिए सुविधाजनक है। आधिकारिक दिशा-निर्देश के अनुसार पात्रता पूरी करने वाला आवेदक विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय अथवा वहां पूर्व से अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करता है। छत्र-योजना के दस्तावेज के अनुसार विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में आवेदन का अनुमोदन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता है और लाभुक को भुगतान जिला स्तर से होता है।
इस योजना की निगरानी के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हैं, कार्यक्रम की मासिक समीक्षा होती है और राज्य स्तर से जांच दल का भी गठन किया जाता है। शिकायत होने पर लाभुक प्रखंड से लेकर विभाग स्तर तक कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ एक ही बार में, एकमुश्त राशि के रूप में मिलता है, इसलिए लाभुक को किश्तों का इंतजार नहीं करना पड़ता। नीचे दिए गए बिंदुओं में लाभ से जुड़ी हर जरूरी बात संक्षेप में दी गई है:
- पात्र लाभुक को एकमुश्त ₹1,00,000 की सहायता राशि मिलती है।
- अन्तर्जातीय विवाह के लिए अनुदान महिला को देय होता है।
- योजना में लाभार्थी को राशि एकमुश्त दी जाती है।
- योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार पूरी राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- दिव्यांग विवाह की शर्त भी पूरी होने पर अतिरिक्त इकाई का अनुदान अनुमान्य होता है।
पात्रताएं
इस योजना की पात्रता बहुत सीधी है और इसमें केवल विवाह के स्वरूप तथा वर-वधू की आयु को आधार बनाया गया है। आधिकारिक दिशा-निर्देश में दर्ज शर्तें इस प्रकार हैं:
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह अन्तर्जातीय होना चाहिए, अथवा विवाह दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ होना चाहिए।
- विवाह के समय महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- शादी का प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
- योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक अपने जिले के जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसमें पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- भरा हुआ आवेदन प्रखंड कार्यालय अथवा वहां पूर्व से अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा करें।
- आवेदन का अनुमोदन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।
- स्वीकृति एवं अस्वीकृति की कार्रवाई विभागीय स्तर पर ई-सुविधा पोर्टल पर दर्ज की जाती है।
- अनुदान राशि का भुगतान जिला स्तर से लाभुक को किया जाता है।
- भुगतान के लिए छत्र-योजना की योजनाओं का बैंक खाता "सक्षम" में संधारित रहता है और अवशेष योजनाओं में Parent & Child Account की पद्धति अपनाई जाती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार ई सुविधा पोर्टल।
- बिहार समाज कल्याण विभाग पोर्टल।
- बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- बिहार समाज कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना टोलफ्री नंबर :-18003456262.
- बिहार ई सुविधा हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
- ई सुविधा, बिहार
अपना घर, 12, बेली रोड, ललित भवन के पीछे,
राजबंसी नगर, पटना, बिहार 800001. - समाज कल्याण विभाग, बिहार
आई.ए.एस., एनेक्सी बिल्डिंग-4,
बिहार (पटना)-800015.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को एकमुश्त ₹1,00,000 की सहायता दी जाती है।
आधिकारिक दिशा-निर्देश के अनुसार अन्तर्जातीय विवाह के लिए अनुदान महिला को देय होता है।
विवाह के समय महिला की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
प्रखंड कार्यालय में अथवा वहां पूर्व से अवस्थित RTPS काउंटर पर।
हां। दिव्यांगजन से विवाह पर अलग अनुदान देय है और यदि विवाह अन्तर्जातीय भी हो, तो दोनों अनुदान अनुमान्य होते हैं। पति-पत्नी दोनों दिव्यांग और भिन्न जाति के होने पर कुल तीन इकाई अनुदान अनुमान्य होता है।
योजना के आधिकारिक दस्तावेजों में आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई है।
प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हैं, कार्यक्रम की मासिक समीक्षा होती है और राज्य स्तर से जांच दल का गठन भी किया जाता है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अथवा समाज कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
योजना में आवेदन के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई है। सही स्थिति जानने के लिए प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें।
योजना के आधिकारिक दस्तावेजों में आवेदन के लिए किसी शुल्क का उल्लेख नहीं है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
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टिप्पणियाँ
Antar jatiye vivah Bihar sarkar
antar jatiye vivah ka protsahan rashi 100000 ka FD mila jiska lukeing pread 3 sal tha ye michwarti pura ho gaya ye paisa apne account me lena chahti uske liye Bibhag me satyapan dena
mujhe satyapan ko format chahiye
Hindi
Love marriage
Love marriage
मैं अन्तर्जातीये विवाह किया हूं
Antar jatiye vivah Bihar sarkar
hamari sadi hue 4 saal ho gaya hai kya mai iske leay application daal sakta hu
मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए
मेरा नाम कमलेश कुमार मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं यह आवेदन कर रहा हूं पत्नी के नाम सुमन कुमारी
Antarcast marrage yojna ke liye
Sir hum antar cast marrage kiye aur mujhe antar cast yojna ka labh chiye kaise apply kare
Sar main Aadhar cast message kar chuka hun mere sajna ka Naam ch
Sar main Aadhar cast marriage kar chuka hun is Yojana ka Labh chahta hun
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