बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Sat, 05/09/2026 - 15:25
बिहार CM
Scheme Open
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar
हाइलाइट
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ₹5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता पात्र कन्या को विवाह के लिए दी जाती है।
  • सहायता राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाती है।
  • योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों की बेटियों को मिलता है। 
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 18003456262
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामबिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
शुरू होने का वर्ष2020
लाभ₹5,000 की एकमुश्त विवाह सहायता दी जाएगी
लाभार्थीआर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र बेटियाँ
नोडल विभागसामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाआवेदन पत्र द्वारा

योजना के बारे में

बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जाती है। यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और बीपीएल परिवार की बालिकाओं के विवाह के समय उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी को ₹5,000 की अनुदान राशि देती है और विभाग यह राशि सीधे कन्या के अपने बैंक खाते में जमा करता है। कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को बेटी के विवाह के समय आर्थिक सहायता देकर उनके वित्तीय बोझ को कम करना है। साथ ही, यह योजना बाल विवाह की रोकथाम तथा बेटियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी यह सहायता केवल शादी के खर्च में राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बेटियों के सुरक्षित और बेहतर भविष्य को प्रोत्साहित करने से भी जुड़ी है। 

समाज कल्याण विभाग इसी तरह मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना और मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना भी संचालित करता है, जो क्रमशः अंतरजातीय विवाह और दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पात्रता की शर्तें विभाग ने आय के आधार पर तय की हैं। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर/गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल कार्ड धारक) के उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं है, आवेदक राज्य का होना चाहिए और कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। चूंकि अनुदान विवाह संपन्न होने के बाद दिया जाता है, इसलिए आवेदन के साथ विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यह सेवा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रदान की जाती है, जिससे पात्र लाभार्थियों के आवेदनों का समयबद्ध निपटारा किया जा सके। आवेदन के निपटारे के लिए 21 दिनों की निर्धारित समय-सीमा है।  

योजना में  RTPS के माध्यम से जमा आवेदनों की जांच होती है और स्वीकृत मामलों में अनुदान सत्यापित बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण से जारी होता है। भुगतान की स्थिति समाज कल्याण विभाग के DBT पोर्टल ई-सुविधा पर देखी जा सकती है। विभाग ने कन्या विवाह योजना के लिए कोई अंतिम तिथि या आवेदन विंडो घोषित नहीं की है, इसलिए पात्र परिवार अपनी जरूरत के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • योजना में विवाह के समय कन्या को ₹5,000 (पाँच हजार रुपये) की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • यह राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा की जाती है। किसी अन्य व्यक्ति या अभिभावक के खाते में राशि नहीं भेजी जाती।
  • लाभार्थी को यह सहायता गरीब एवं सीमित आय वाले परिवारों को बेटी के विवाह के समय आर्थिक बोझ कम करने के लिए दी जाती है।

पात्रताएं

योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:-

  • लाभार्थी परिवार बिहार के मूल निवासी होने चाहिए।
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर/गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में होना चाहिए।
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि आय प्रमाण पत्र से होती है।
  • कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • विवाह की पुष्टि विवाह प्रमाण पत्र से होनी चाहिए।
  • परिवार को दहेज रहित विवाह का स्वघोषणा पत्र (Form-XI) देना होगा।
  • कन्या के पास बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि अनुदान उसी खाते में जमा होता है।

आवश्यक दस्तावेज

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-

  • आधार कार्ड
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • दहेज न लेने-देने का स्वघोषणा पत्र - Form-XI शपथ पत्र
  • बैंक खाता विवरण

लाभ लेने की प्रक्रिया

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदक RTPS पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, आवेदन की प्रक्रिया आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकते हैं:

  • सबसे पहले बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके पश्चात् फॉर्म को डाउनलोड कर उसमें पूछी गयी सभी जानकारी को पूरी तरह से भरना होगा।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
  • योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
  • और इसकी स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद दी जायेगी।
  • आवेदक निर्धारित आवेदन प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में हाथों-हाथ (In Person) या अधिकृत Kiosk के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं।

आवेदन स्थिति कैसे देखें

  • आवेदन स्थिति की जांच के लिए RTPS पोर्टल पर जाएं।
  • ऊपर नागरिक अनुभाग में पोर्टल आवेदन की स्थिति देखें (Track Application Status) के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब एप्लिकेशन रेफ़रेंस नंबर या OTP/एप्लीकेशन डिटेल्स में से किसी एक को दर्ज कर सबमिट कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

भुगतान की स्थिति कैसे देखें

  • समाज कल्याण विभाग का e-Suvidha पोर्टल खोलें।
  • यहाँ डैशबोर्ड में Kanya Vivah के टैब पर Check Kanya Vivah Beneficiary Status के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब Beneficiary Number / RTPS ID / Account No / Aadhaar No में से एक को दर्ज करें और Show टैब पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद परिणाम स्क्रीन पर दिख जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 18003456262
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है और बाल विवाह रोकने का प्रयास किया जाता है।

आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान राशि ₹5,000 है, जो कन्या के बैंक खाते में जमा की जाती है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार राशि कन्या के बैंक खाते में जमा की जाती है।

कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

यह वह स्वघोषणा/शपथ पत्र है जिसमें यह घोषित किया जाता है कि विवाह में दहेज का लेन-देन नहीं हुआ। आधिकारिक सूची में इसे मूल रूप में मांगा गया है।

हां। Online और Kiosk के साथ ऑफलाइन आवेदन अब भी चालू है।

समय-सीमा आवेदन की तिथि से 21 दिन है, जिसमें सरकारी छुट्टियां शामिल नहीं हैं।

समाज कल्याण विभाग के ई-सुविधा पोर्टल पर कन्या विवाह लाभार्थी स्थिति और लाभार्थी भुगतान स्थिति के पेज उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक दिशा-निर्देशों में परिवारवार कोई सीमा दर्ज नहीं है। संबंधित विभाग ने यह जानकारी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की है, इसलिए प्रखंड कार्यालय से पुष्टि कर लें।

हां। अनुदान लाभार्थी के सत्यापित बैंक खाते में भेजा जाता है, इसलिए खाता होना आवश्यक है।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

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टिप्पणियाँ

घर

आपका नाम
Priyanka Kumari
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Bihar

In reply to by [email protected] (सत्यापित नहीं)

Shaadi ke liye kuch pese chahiye sir

आपका नाम
Deepika
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Agea

In reply to by [email protected] (सत्यापित नहीं)

Kanyadan. Stause plse hindi

आपका नाम
Shadan KhanKhan
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Bii

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Md Majid
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