- बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2018-19 में शुरू की गई योजना।
- छात्रावास अनुदान राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह की गई।
- विभागीय छात्रावासों में प्रवेश की सुविधा।
- छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न।
- आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन।
- बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर: 06122233333
योजना का सारांश | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना |
| नोडल विभाग | पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
| लाभ | ₹2,000 प्रति माह |
| लाभार्थी | पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के छात्र-छात्राएं |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें . |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल BCEBC Online Portal |
योजना के बारे में
बिहार सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की आर्थिक या आवास संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना शुरू की गई थी।
योजना की शुरुआत के समय विभागीय छात्रावासों में रहने वाले पात्र विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रति माह छात्रावास अनुदान दिया जाता था। अब बिहार सरकार ने इस योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए छात्रावास अनुदान की राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह कर दी है। यह संशोधित व्यवस्था 2026 से लागू की गई है, जिससे विद्यार्थियों को पहले की तुलना में दोगुनी आर्थिक सहायता मिल सके।
इस योजना के अंतर्गत केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी जाती, बल्कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को हर महीने ₹2,000 का छात्रावास अनुदान, 15 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल), 24 घंटे बिजली, आरओ (RO) का स्वच्छ पेयजल, डिजिटल लाइब्रेरी, खेलकूद की सुविधाएं, टीवी रूम तथा पढ़ाई के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
यह योजना विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जो पिछड़ा वर्ग (BC) या अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से संबंधित हैं और अपने जिले में स्थित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। पात्र विद्यार्थी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके विभागीय छात्रावास में प्रवेश तथा छात्रावास अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना तथा बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना जैसी अन्य योजनाओं के बारे में भी अवश्य जानें। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी तथा शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के उद्देश्य
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुरक्षित एवं बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है।
- सरकार का प्रयास है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। इसलिए विभागीय छात्रावासों में रहने की सुविधा के साथ-साथ हर महीने आर्थिक सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि विद्यार्थी बिना आर्थिक चिंता के अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकें।
- इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं
- प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को ₹2,000 प्रति माह छात्रावास अनुदान दिया जाता है।
- प्रत्येक माह 15 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) उपलब्ध कराया जाता है।
- छात्रावास में 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध रहती है।
- पीने के लिए आरओ (RO) का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता है।
- पढ़ाई के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है।
- ऑनलाइन कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए टीवी रूम उपलब्ध रहता है।
- विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद (Sports) की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- सुरक्षित और अनुशासित वातावरण में रहकर पढ़ाई करने का अवसर मिलता है।
- आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के रहने और भोजन का अतिरिक्त खर्च कम होता है।
महत्वपूर्ण: ₹2,000 प्रति माह की छात्रावास अनुदान राशि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2026 में बढ़ाई गई है। इससे पहले पात्र विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती थी।
पात्रताएँ
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो विभाग द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि आवेदक किसी भी आवश्यक शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं—
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पिछड़ा वर्ग (BC) या अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक जिस जिले के छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहा है, उसी जिले के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
- छात्रावास में प्रवेश केवल उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता और चयन प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
- आवेदन करते समय आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से अपलोड करने होंगे।
- प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदक एवं उसके अभिभावक को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र (Undertaking) भी जमा करना होगा।
महत्वपूर्ण: यदि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो छात्रावास में प्रवेश रद्द किया जा सकता है तथा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे-
- जन्म तिथि सहित मैट्रिक (कक्षा 10वीं) अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र।
- कक्षा 10वीं की अंक-पत्रिका।
- अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक-पत्रिका।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण-पत्र।
- आवासीय प्रमाण-पत्र।
- अध्ययनरत विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान का नामांकन (Admission) प्रमाण-पत्र।
- संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/संस्थान प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी छात्रावास प्रवेश हेतु अनुशंसा-पत्र।
- माता-पिता/अभिभावक का शपथ-पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- बैंक का नाम।
- बैंक खाते में आवेदक का नाम।
- बैंक खाता संख्या।
- IFSC Code।
- फोटो एवं हस्ताक्षर
- आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो।
- पिता का पासपोर्ट आकार का फोटो।
- आगंतुक (Visitor) का पासपोर्ट आकार का फोटो।
- आवेदक के हस्ताक्षर।
Note: सभी दस्तावेज, फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप में 200 DPI तथा अधिकतम 500 KB आकार में अपलोड करें।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें—
- चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
- सबसे पहले BCEBC Online Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और "OBC/JKT Welfare Hostel" विकल्प पर क्लिक करें।
- चरण 2: छात्रावास की जानकारी देखें
- अब आपके सामने छात्रावास पेज खुल जाएगा।
- यहां आप अपने जिले के उपलब्ध छात्रावास, रिक्त सीटों की संख्या तथा आवेदन की अंतिम तिथि जैसी जानकारी देख सकते हैं।
- चरण 3: आवेदन प्रक्रिया शुरू करें
- इसके बाद "Apply for Hostel Admission" विकल्प पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर दिए गए सभी दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे बढ़ें।
- चरण 4: नया खाता बनाएं
- यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है, तो "Register New Account" पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी, जैसे आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करें और OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
- चरण 5: लॉगिन करें
- पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको User ID और Password प्राप्त होगा।
- इसकी सहायता से पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करें।
- लॉगिन करते समय Hostel Login में जाकर Hostel Admission विकल्प चुनें।
- चरण 6: आवेदन फॉर्म भरें
- लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में क्रमवार सभी जानकारी भरें, जिसमें—
- व्यक्तिगत जानकारी (Personal Details)
- शैक्षणिक जानकारी (Educational Details)
- अन्य आवश्यक जानकारी (Other Details)
- छात्रावास आवेदन (Hostel Application)
- सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें तथा निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- चरण 7: आवेदन की जांच करें
- सभी विवरण भरने के बाद Save and Continue पर क्लिक करें। यदि किसी जानकारी में संशोधन करना हो, तो Modify Application विकल्प का उपयोग करें।
- चरण 8: आवेदन अंतिम रूप से जमा करें
- जब सभी जानकारी सही हो, तब Finalize Application पर क्लिक करके आवेदन जमा कर दें।
- आवेदन अंतिम रूप से जमा करने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
- चरण 9: आवेदन का प्रिंट सुरक्षित रखें
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसकी Print Preview दिखाई देगी। भविष्य के संदर्भ और दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट या PDF अपने पास सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण: यदि पहले किया गया आवेदन निरस्त करके नया आवेदन करना चाहते हैं, तो अंतिम तिथि से पहले दोबारा आवेदन कर सकते हैं। नया आवेदन जमा होने के बाद पुराना आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा और नई आवेदन संख्या जारी होगी। साथ ही, यदि पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है, तो संबंधित जिले के जिला पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होने के बाद प्रवेश से पहले आवेदक को अपने मूल दस्तावेज़ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी—
- जन्म तिथि सहित मूल मैट्रिक (कक्षा 10वीं) अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र।
- मैट्रिक (कक्षा 10वीं) की मूल अंक-पत्रिका।
- अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की मूल अंक-पत्रिका।
- आधार कार्ड।
- विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा संस्थान का मूल नामांकन प्रमाण-पत्र।
- संस्थान के प्रधानाचार्य/संस्थान प्रमुख द्वारा जारी मूल अनुशंसा-पत्र।
- बैंक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त मूल पासबुक या बैंक खाता विवरण।
महत्वपूर्ण: दस्तावेज़ सत्यापन के समय एक पासपोर्ट आकार का फोटो भी साथ लाना होगा, जिसके पीछे आवेदक का नाम एवं आवेदन संख्या (Application ID) लिखी हो।
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी एवं अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।
- यदि पहले किए गए आवेदन को निरस्त कर नया आवेदन करना चाहते हैं, तो अंतिम तिथि से पहले दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
- नया आवेदन जमा होने के बाद पुराना आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा नई आवेदन संख्या जारी होगी।
- पंजीकरण या आवेदन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर संबंधित जिले के जिला पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- छात्रावास में प्रवेश के समय मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन तथा माता-पिता/अभिभावक का निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र जमा करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण लिंक
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास पोर्टल
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल
- बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के दिशा-निर्देश
- छात्रावास प्रवेश हेतु अनुशंसा-पत्र का प्रारूप
- माता-पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप)
संपर्क विवरण
- बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर: 06122233333
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- विभाग का पता: पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार, नवनिर्मित भवन, ब्लॉक-4, पुराना सचिवालय, पटना – 800015
- सहायता: आवेदन या तकनीकी समस्या से संबंधित किसी भी सहायता के लिए अपने संबंधित जिले के जिला पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत सरकारी कल्याण छात्रावासों में रहने वाले पिछड़ा वर्ग (बीसी) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के छात्र-छात्राओं को मासिक छात्रावास अनुदान दिया जाता है।
इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया था।
पहले छात्रों को ₹1,000 प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर ₹2,000 प्रतिमाह कर दिया गया है।
इस योजना का लाभ उन छात्र-छात्राओं को मिलता है जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित हैं और किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हैं, साथ ही अधिसूचित कल्याण छात्रावास में निवास कर रहे हैं।
यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में आवासित पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्र-छात्राओं पर लागू होती है।
छात्रों को खाट, गद्दा, चादर, पढ़ाई की मेज, कुर्सी, खाना बनाने के बर्तन, एलपीजी गैस तथा सफाई व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करना तथा छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
छात्रावास में नामांकन एवं अनुदान संबंधी जानकारी के लिए छात्र संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी अथवा छात्रावास अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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