बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लोगो
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए।
    • ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • परिवहन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2547346
  • परिवहन विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-  [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना।
आरंभ होने की तिथि 2018.
लाभ
  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए।
    • ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए।
नोडल विभाग परिवहन विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन बिहार, परिवहन विभाग द्वारा।

योजना के बारे मे

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। 
  • बिहार, परिवहन विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक को बिहार राज्य के ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
    • अनुसूचित जाति/ जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमज़ोर वर्गों के बेरोज़गार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।
    • ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए अनुदान दिया जायेगा।
  • वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है - वाहन का एक्स - शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनो को जोड़ कर कुल राशि।
  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा।
  • प्रत्येक पंचायत को वाहन खरीदने हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा।
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।
    • ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए अनुदान दिया जायेगा।

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक को बिहार राज्य के ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
    • अनुसूचित जाति/ जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग।
    • आवेदक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक के पास पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • ड्राइविंग लाइसेंस।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, परिवहन विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को  बिहार, परिवहन विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • परिवहन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2547346
  • परिवहन विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-  [email protected]

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टिप्पणियाँ

Gadi kharidari

टिप्पणी

Ok

E Riksha lena hai

टिप्पणी

Milkichak

In reply to by Manoj Kumar (सत्यापित नहीं)

ERiksha lena hai

आपका नाम
Raju paswan
टिप्पणी

E riksha lena hai

E riksha Lena hai

टिप्पणी

Bihar Araria

Majduri

टिप्पणी

Mai ek berojgar larka hoon

Berojgar

आपका नाम
Lalbabu Ram
टिप्पणी

Lalbabu Ram at p o ,yadavpur p.s,harsidhi dist.east champaran Bihar 845422

Ram

आपका नाम
PARMESHAR RAM
टिप्पणी

Parmeshark******@gmail.com

गाड़ी जपत कर लेने के संबंध मे

आपका नाम
अजय कुमार सिह
टिप्पणी

सेवा मे मुख्यमंत्री गाँम परीवहन योजना महास्य दिनांक 23,3 ,25को मेरा लोन का गाड़ी जपत कर लीया

Rojgaar

आपका नाम
Vikash kumar
टिप्पणी

Rojgaar

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