बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Tue, 30/06/2026 - 11:48
बिहार CM
Scheme Open
Bihar Mukhyamantri Atyant Pichhda Varg Civil Seva Protsahan Yojana Image
हाइलाइट
  • प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि।
  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1,00,000 की सहायता।
  • बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 की सहायता।
  • प्रोत्साहन राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर : 0612-2215406
  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल : [email protected] 
योजना का अवलोकन
योजना का नामबिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
लाभप्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि।
लाभार्थीबिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के पात्र अभ्यर्थी।
नोडल विभागपिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार।
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑनलाइन माध्यम से।

योजना के बारे में

बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना का उद्देश्य बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के उन अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अधिसूचित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा के अनुसार ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिससे वे मुख्य परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया के आगामी चरणों की तैयारी बिना आर्थिक कठिनाई के जारी रख सकें। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

बिहार सरकार इस योजना का संचालन व्यापक मुख्यमंत्री बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत करती है। इस पहल के तहत विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें महिला अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संचालित की जाती है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य पात्र अभ्यर्थियों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें सिविल सेवा एवं अन्य प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹1,00,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹50,000 की सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिसूचित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ₹30,000 से ₹75,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा, बिहार न्यायिक सेवा, संयुक्त रक्षा सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय रिज़र्व बैंक ग्रेड-बी अधिकारी, बैंक परिवीक्षाधीन अधिकारी, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड स्नातक स्तरीय परीक्षा सहित अन्य अधिसूचित प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। साथ ही, उसे पात्र प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड अथवा निगम में कार्यरत अभ्यर्थी योजना के पात्र नहीं हैं। विभाग द्वारा पात्रता एवं दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद स्वीकृत प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। यह योजना अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को सिविल सेवा एवं अन्य सरकारी सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

Bihar Mukhyamantri EBC Civil Protsahan Yojana Details

योजना के लाभ

  • अधिसूचित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
  • संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹1,00,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
  • बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि।
  • अन्य अधिसूचित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  • यह राशि मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार तथा चयन प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, बिहार सरकार तथा अन्य राज्यों की अधिसूचित प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल हैं।
  • प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को योजना का लाभ केवल एक बार प्रदान किया जाता है।

प्रतियोगी परीक्षा अनुसार प्रोत्साहन राशि

प्रतियोगी परीक्षाप्रोत्साहन राशि
संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा₹1,00,000
भारतीय अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा₹75,000
भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा₹75,000
भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा₹75,000
संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा₹75,000
संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएस)₹50,000
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक परीक्षा₹50,000
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा₹50,000
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) एवं नौसेना अकादमी (लिखित) परीक्षा₹50,000
बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा₹50,000
बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा₹50,000
अन्य राज्यों की राज्य सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा₹50,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ग्रेड-बी अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा₹30,000
बैंक परिवीक्षाधीन अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा₹30,000
भारतीय जीवन बीमा निगम सहायक प्रशासनिक अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा₹30,000
संयुक्त स्नातक स्तरीय (प्रारंभिक) परीक्षा₹30,000
रेलवे भर्ती बोर्ड स्नातक स्तरीय परीक्षा₹30,000

पात्रताएं

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए।
  • आवेदक ने योजना के अंतर्गत अधिसूचित किसी प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
  • आवेदक केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड अथवा निगम में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • योजना का लाभ प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को केवल एक बार ही दिया जाएगा।
  • प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

  • संबंधित प्रतियोगी परीक्षा का प्रवेश पत्र।
  • परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन पत्र की प्रति (यदि उपलब्ध हो)।
  • प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का परिणाम/रिजल्ट अथवा अन्य प्रमाण-पत्र।
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र।
  • बिहार का स्थायी निवास (आवासीय) प्रमाण-पत्र।
  • आधार कार्ड की प्रति।
  • प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अथवा कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी शपथ-पत्र
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
  • आधार से लिंक बैंक खाता विवरण।
  • विभाग द्वारा समय-समय पर मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि लागू हो)।

आवेदन प्रक्रिया

  • बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  • बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अनुभाग में जाकर "नया पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करें।
  • आवश्यक विवरण दर्ज करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
  • पंजीकरण सफल होने के बाद अपने पंजीकृत यूज़र आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
  • जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  • निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करें।
  • आवेदन अंतिम रूप से जमा करें तथा भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  • आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं तथा अपनी क्वेरी दर्ज एवं उसकी स्थिति भी जांच सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर : 0612-2215406
  • पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल : [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह बिहार सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसके अंतर्गत अधिसूचित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के पात्र अभ्यर्थियों को ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

बिहार के स्थायी निवासी तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के वे अभ्यर्थी, जिन्होंने अधिसूचित प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा के अनुसार ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹1,00,000 तथा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

नहीं। प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ केवल एक बार ही प्रदान किया जाता है।

आवेदन एवं दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद स्वीकृत प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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महाशय से निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरा क्षेत्र अधिकार से बाहर हैं पंकज सिंह की मां जिला परिषद पूर्वी भाग की बच्चन देवी हैं मैं एक छोटा जन वितरण प्रणाली विक्रेता हूं मेरा जिला परिषद मुकेश सिंह की पत्नी पच्मी भाग जिला परिषद हैं पंकज सिंह के द्वारा मुझसे 5000 हजार की डिमांड हर महीना किया जाता हैं नहीं देने पर मुझे धमकी दिया जाता हैं की तुमारा pds दुकान रद्द करवा देंगे और मैं एक गरीब परिवार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूं और मैं विकलांग भी हूं महाशय से निवेदन पूर्वक कहना है कि मुझे बचाने की कृपा की जाय ये दबंग प्रवृति के लोग हैं बार बार मेरी दुकान की जॉच करवा दिया जाता हैं नवादा, पकरीबरावां ब्लॉक,8051xx, 79924048xx अत्यंत पिछड़ा का इंसाफ दिलाने की कृपा की जाय इसमें आपकी महान कृपा होगी महोदय

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