- योजना में UPSC Prelims में उत्तीर्ण होने पर ₹1,00,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- BPSC प्रीलिम्स उत्तीर्ण होने पर ₹50,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को योजना का लाभ जीवन में केवल एक बार मिलता है।
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार :- 0612-2215261
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार :- 0612-2215377
- महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार :- 0612-2506078
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना |
| लाभ | एकमुश्त आर्थिक प्रोत्साहन राशि |
| लाभार्थी | राज्य के सिविल सेवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी। |
| नोडल विभाग |
|
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना (CSPY) उन अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने सिविल सेवा या अन्य प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। इस योजना के अंतर्गत तीन प्रमुख उप-योजनाएँ शामिल हैं - बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी में होने वाले खर्च को कम करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देना है।
मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना केवल UPSC तक सीमित नहीं है। UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1,00,000 तथा BPSC संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बैंकिंग, SSC और रेलवे जैसी अन्य परीक्षाओं पर भी ₹30,000 से ₹75,000 तक की राशि उपलब्ध है। राज्य सरकार यह सहायता एकमुश्त प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है, जो सीधे अभ्यर्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का लाभ प्रत्येक अभ्यर्थी को जीवन में केवल एक बार ही प्राप्त हो सकता है।
इस योजना में अलग-अलग वर्गों के आवेदन संबंधित विभागों के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा सामान्य, EWS और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास निगम के माध्यम से आवेदन करते हैं। अभ्यर्थी को अपने वर्ग के अनुसार सही विकल्प का चयन करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाती है। अभ्यर्थी को किसी प्रकार की ऑफलाइन या कागजी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। पंजीकरण से लेकर दस्तावेज अपलोड और अंतिम सबमिशन तक की समस्त प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल पर ही पूरी की जाती है। भुगतान सीधे अभ्यर्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रहे कि केवल आधार से खाता लिंक होना पर्याप्त नहीं है। खाते का आधार से सीडेड होना अनिवार्य है, अन्यथा भुगतान नहीं हो पाता। पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने वर्ग के अनुसार सही विकल्प चुनकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत परीक्षा के अनुसार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्य राशियाँ इस प्रकार हैं:
- UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹1,00,000
- BPSC संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹50,000
- अन्य परीक्षाओं (मुख्य रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग/EBC के लिए) पर ₹30,000 से ₹75,000 तक
- योजना के तहत दी जाने वाली राशि को लौटाना नहीं पड़ता और भुगतान सीधे लाभार्थी के आधार-सीडेड बैंक खाते में होता है।
पात्रताएं
मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रा शर्तों को पूरा करना होगा
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ने संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक/प्रथम चरण की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- आवेदक उस वर्ग का हो, जिसके लिए संबंधित विभाग आवेदन ले रहा है - अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य/EWS/पिछड़ा वर्ग की महिला या इन्हीं वर्गों के दिव्यांग पुरुष।
- आवेदक ने पहले किसी अन्य स्रोत से यही प्रोत्साहन राशि प्राप्त न की हो।
- योजना का लाभ प्रति अभ्यर्थी केवल एक बार देय है। एक बार राशि मिल जाने के बाद दोबारा या अंतर की राशि का दावा मान्य नहीं होगा।
कौन पात्र नहीं है
- जो अभ्यर्थी पहले से किसी सरकारी विभाग, लोक उपक्रम या राज्य पोषित संस्थान में कार्यरत या नियोजित हैं।
- जिन्होंने इसी योजना या किसी अन्य स्रोत से पहले प्रोत्साहन राशि ले ली है।
- आवेदक जो बिहार के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- जिन्होंने संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
- जिन्होंने अपने वर्ग के लिए निर्धारित विभाग के बजाय किसी दूसरे विभाग में आवेदन कर दिया है।
आवश्यक दस्तावेज
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर
- प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र
- प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- बैंक पासबुक या रद्द चेक (आधार सीडेड)
आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान में इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद है। नई आवेदन विंडो संबंधित परीक्षा (जैसे UPSC या BPSC) के रिजल्ट जारी होने के बाद विभाग द्वारा खोली जाती है। जब आवेदन शुरू हों, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
- अब होम पेज पर अपने वर्ग के अनुसार सही विभाग का चयन करें।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग → पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- अनुसूचित जाति / जनजाति → अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
- सामान्य / EWS / पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ → महिला एवं बाल विकास निगम
- इसके बाद New Registration पर क्लिक करें। दिशानिर्देश पढ़कर आवश्यक जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे।
- अब Applicant Login के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और उत्तीर्ण परीक्षा की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित साइज में अपलोड करें साथ ही आवेदन हेतु मांगे गए सभी दस्तावेज भी अपलोड करें।
- सभी भरी गई जानकारी अच्छी तरह जाँच लें। कोई गलती होने पर सुधार कर लें, क्योंकि Final Submit के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होता।
- अब Final Submit करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर Application ID जनरेट होगा।
- आखिर में आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
उप योजनाओं का संक्षिप्त विवरण
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी में होना चाहिए।
- आवेदक को बिहार राज्य में स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- यह योजना स्थायी निवासी बिहार के अधिसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करती है।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि सदस्य होना चाहिए।
- बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), की परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
- बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है।
- योजना का लाभ बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को दिया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदनकर्ता बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- केवल बिहार राज्य की महिलाओं को ही दिया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर महिला अभ्यर्थी को 1 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), संयुक्त प्रतियोगिता प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने पर महिला अभ्यर्थी को 50,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
- बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
- बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।
- महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।
संपर्क करने का विवरण
| विभाग | सम्पर्क | पता |
|---|---|---|
| पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार | 0612-2215261 0612-2215264 [email protected] | नवनिर्मित भवन, ब्लॉक -4, पुराना सचिवालय, पटना - 800015 |
| अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 0612-2215377 [email protected] | बिहार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक-4, सिंचाई भवन के पीछे,पटना-800015 |
| महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार | 0612-2506078 0612-2506068 [email protected] [email protected] | दरोगा राय पथ, रोड नंबर 2, आर- ब्लॉक, पटना - 800001, बिहार |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह बिहार सरकार की योजना है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹1,00,000 मिलते हैं।
आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो, संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास की हो और किसी सरकारी सेवा या लोक उपक्रम में कार्यरत न हो।
सामान्य वर्ग, EWS और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास निगम के तहत तथा इन्हीं वर्गों के दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के तहत आवेदन करते हैं।
नहीं। प्रोत्साहन राशि प्रति अभ्यर्थी जीवन में केवल एक बार देय है।
नहीं। किसी भी सरकारी विभाग, लोक उपक्रम या राज्य पोषित संस्थान में कार्यरत अभ्यर्थी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
नहीं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ पहला चरण है। लॉगिन कर पूरा फॉर्म भरने और फाइनल सबमिट करने के बाद ही आवेदन मान्य होता है।
नहीं। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल से ही स्वीकार किए जाते हैं।
हां। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष, विभाग के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है। हर परीक्षा की सटीक तिथि उसके विज्ञापन में दी जाती है।
नहीं। फाइनल सबमिशन के बाद आवेदन में कोई बदलाव संभव नहीं है।
पोर्टल की सूचना के अनुसार आधार सीडेड खाता न होने पर भुगतान नहीं होगा। खाते से आधार लिंक होना और आधार सीडिंग होना अलग-अलग बातें हैं।
आवेदन स्वीकृति के बाद राशि एकमुश्त रूप से सीधे अभ्यर्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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