हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए।
- ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- परिवहन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2547346
- परिवहन विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
सूचना विवरणिका
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। |
| आरंभ होने की तिथि | 2018. |
| लाभ |
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| नोडल विभाग | परिवहन विभाग, बिहार। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन बिहार, परिवहन विभाग द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, परिवहन विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का संचालन किया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को बिहार राज्य के ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/ जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग।
- योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमज़ोर वर्गों के बेरोज़गार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।
- ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए अनुदान दिया जायेगा।
- वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है - वाहन का एक्स - शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनो को जोड़ कर कुल राशि।
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा।
- प्रत्येक पंचायत को वाहन खरीदने हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।
- ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए अनुदान दिया जायेगा।
पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को बिहार राज्य के ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/ जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग।
- आवेदक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, परिवहन विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को बिहार, परिवहन विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लॉगिन।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना दिशानिर्देश।
- परिवहन विभाग, बिहार।
सम्पर्क करने का विवरण
- परिवहन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2547346
- परिवहन विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
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| जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
Gadi kharidari
Ok
E Riksha lena hai
Milkichak
ERiksha lena hai
E riksha lena hai
E riksha Lena hai
Bihar Araria
Majduri
Mai ek berojgar larka hoon
Hindi
Berojgar
Lalbabu Ram at p o ,yadavpur p.s,harsidhi dist.east champaran Bihar 845422
Ram
Parmeshark******@gmail.com
Auto
Lilpr Dusot
गाड़ी जपत कर लेने के संबंध मे
सेवा मे मुख्यमंत्री गाँम परीवहन योजना महास्य दिनांक 23,3 ,25को मेरा लोन का गाड़ी जपत कर लीया
Rojgaar
Rojgaar
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