दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Wed, 24/06/2026 - 17:50
दिल्ली CM
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दिल्ली श्रमिक स्वास्थ्य योजना
हाइलाइट
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ₹2 लाख तक का स्वास्थ्य कवर।
  • श्रमिक के परिवार को ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर।
  • योजना के अंतर्गत पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं।
  • मुफ्त ओपीडी (OPD) और आईपीडी (IPD) सेवाओं का लाभ।
  • सहायता और जानकारी के लिए 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन उपलब्ध।  
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार टोल-फ्री हेल्पलाइन: 155214
  • ईमेल: [email protected]
Summary of Scheme
योजना का नाम
दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना
लाभ
प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को ₹2 लाख तक और उसके परिवार को ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा
विभाग
दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
लाभार्थी
दिल्ली के पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके पात्र परिवार के सदस्य
सदस्यता
योजना की स्थितिदिल्ली कैबिनेट द्वारा स्वीकृत (विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने बाकी हैं)
आवेदन प्रक्रिया
सरकार द्वारा अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है

योजना का परिचय

दिल्ली कैबिनेट ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक परेशानी का सामना किए बिना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार मिल सके।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी की गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली के लगभग 2.70 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके पात्र परिवार के सदस्य इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। लाभार्थी पैनल में शामिल अस्पतालों में पूरी तरह कैशलेस आधार पर उपचार प्राप्त कर सकेंगे।

योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को ₹2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा, जबकि परिवार के लिए कुल स्वास्थ्य कवरेज ₹10 लाख तक होगा। इस योजना में श्रमिक के पति या पत्नी, बच्चे और माता-पिता सहित पात्र आश्रितों को भी शामिल किया जाएगा।

अस्पताल में भर्ती होने पर मिलने वाले लाभों के अलावा, सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच, निर्माण स्थलों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट, निःशुल्क जांच सेवाएँ, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और लाभार्थियों के लिए समर्पित 24×7 हेल्पलाइन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि, योजना के विस्तृत संचालन संबंधी दिशा-निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए पंजीकरण, दावा प्रक्रिया, पैनल अस्पतालों और योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा से संबंधित जानकारी का इंतजार है।

दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को डीडीए श्रमिक आवास योजना से भी लाभ मिल सकता है, जो श्रमिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देती हैं, जबकि दिल्ली अटल कैंटीन योजना कामकाजी परिवारों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है। इन सभी योजनाओं का संयुक्त उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, आवास, पोषण और पारिवारिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।

https://www.govtschemes.in/sites/default/files/2026-06/Delhi%20Bhawan%20Nirman%20Shramikदिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना

उद्देश्य

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
  • श्रमिकों और उनके परिवारों पर चिकित्सा उपचार का आर्थिक बोझ कम करना।
  • पैनल में शामिल अस्पतालों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना।
  • वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना।
  • मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से श्रमिकों के निकट स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
  • दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना।

योजना के लाभ

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलने की उम्मीद है:

  • पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस उपचार।
  • प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिए ₹2 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज।
  • परिवार के लिए ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज।
  • श्रमिक के पति या पत्नी, बच्चों और माता-पिता को कवरेज का लाभ।
  • निःशुल्क ओपीडी (OPD) एवं आईपीडी (IPD) सेवाएँ।
  • निःशुल्क लैब जांच और डायग्नोस्टिक सेवाएँ।
  • विशेष उपचार के लिए रेफरल सेवाएँ।
  • पंजीकृत श्रमिकों और उनके पति या पत्नी के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
  • मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सहायता।
  • 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन की सुविधा।

पात्रता

कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी जानकारी के अनुसार, आवेदक को:

  • दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण कार्य से संबंधित काम में संलग्न होना चाहिए।
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत निवासी होना चाहिए।
  • कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वैध पंजीकरण होना चाहिए।
  • सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देशों में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना चाहिए।

नोट: अंतिम पात्रता शर्तों की पुष्टि आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही होगी।

पात्र परिवार के सदस्य

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परिवार के सदस्यों को शामिल किए जाने की संभावना है:

  • पति या पत्नी
  • बच्चे
  • माता-पिता

आवश्यक दस्तावेज

दिल्ली सरकार ने अभी तक योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। इसलिए आधिकारिक दस्तावेजों की सूची अभी जारी नहीं की गई है।

हालांकि, आवेदकों से निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • परिवार का विवरण एवं संबंध प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाते का विवरण
  • कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य कोई दस्तावेज

नोट: अंतिम दस्तावेजों की जानकारी के लिए आवेदकों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन विस्तृत आवेदन प्रक्रिया अभी अधिसूचित नहीं की गई है। संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद पात्र श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण या नामांकन कर सकेंगे।

संभावित आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:

  • चरण 1: दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपने सक्रिय पंजीकरण की पुष्टि करें।
  • चरण 2: निर्धारित प्रारूप में परिवार और लाभार्थी से संबंधित जानकारी जमा करें।
  • चरण 3: सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन पूरा करें।
  • चरण 4: कवरेज और लाभार्थी विवरण की पुष्टि प्राप्त करें।
  • चरण 5: आवश्यकता पड़ने पर पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ लें।

नोट: ऊपर बताई गई प्रक्रिया केवल संभावित है और आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है।

अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएँ

  • श्रमिकों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती।
  • श्रमिकों और उनके पति या पत्नी के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
  • डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन।
  • उपचार की निगरानी और लाभार्थी ट्रैकिंग प्रणाली।
  • 24×7 टोल-फ्री सहायता सेवाएँ।

लाभार्थी चयन प्रक्रिया

लाभार्थी चयन प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

  • ऑनलाइन आवेदन जमा करना।
  • पात्रता एवं दस्तावेजों का सत्यापन।
  • बैंक द्वारा ऋण पात्रता की जांच।
  • पात्र आवेदकों की सूची तैयार करना।
  • उपलब्ध आवंटन से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी आधारित चयन करना।
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन।
  • ऋण स्वीकृति एवं वाहन क्रय की प्रक्रिया।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

  • पता: श्रम आयुक्त कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली – 110054
  • श्रमिक हेल्पलाइन (टोल-फ्री): 155214
  • योजना हेल्पलाइन: अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है
  • आधिकारिक वेबसाइट: https://labour.delhi.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह दिल्ली के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा एवं कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करने वाली योजना है।
 

दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
 

पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ₹2 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।
 

हाँ, श्रमिक के परिवार को ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाता है।
 

योजना के अंतर्गत श्रमिक के पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं।
 

हाँ, योजना के तहत सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है।
 

हाँ, लाभार्थियों को मुफ्त ओपीडी और आईपीडी सेवाओं का लाभ मिलता है।
 

कैशलेस उपचार केवल योजना से जुड़े पैनल अस्पतालों में ही उपलब्ध है।
 

हाँ, लाभार्थियों के लिए 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध है।
 

इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा चिकित्सा खर्चों का बोझ कम करना है।
 

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