उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Sat, 01/08/2026 - 14:56
उत्तर प्रदेश CM
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना
हाइलाइट
  • पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलता है।
  • 40% या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।  
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • दिदिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800 180 1995
योजना का सारांश
योजना का नाम

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना

कार्यान्वयन विभागदिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
लाभ
₹1,000 प्रति माह पेंशन
लाभार्थी
40% या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति
सब्सक्रिप्शन
योजना से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें।
आवेदन का माध्यम

एसएसपीवाई (SSPY) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

 

योजना का परिचय: संक्षिप्त विवरण

दिव्यांग व्यक्तियों को अक्सर शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके लिए नियमित आजीविका कमाना और अपने दैनिक खर्चों को स्वतंत्र रूप से पूरा करना कठिन हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना, जिसे सामान्यतः उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, संचालित की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना उत्तर प्रदेश के उन पात्र निवासियों के लिए है जो निर्धारित दिव्यांगता, आयु एवं आय संबंधी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY) के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन का सफल सत्यापन होने के बाद पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

इस लेख में आपको उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिसमें योजना के लाभ, पात्रता, वित्तीय सहायता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आधार ई-केवाईसी, सत्यापन प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया, महत्वपूर्ण निर्देश तथा संपर्क विवरण शामिल हैं।

योजना के उद्देश्य

यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है:

  • पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • लाभार्थियों को उनके दैनिक आवश्यक खर्चों को पूरा करने में सहायता करना।
  • दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा एवं जीवन स्तर में सुधार करना।
  • दूसरों पर आर्थिक निर्भरता को कम करना।
  • ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन प्रणाली के माध्यम से पेंशन का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना।

योजना के लाभ

पात्र लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

  • ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • एसएसपीवाई (SSPY) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
  • आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक ही पहुँचे।

पात्रता

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए:
    • ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹46,080।
    • शहरी क्षेत्र के लिए ₹56,460।
  • पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास एक वैध बैंक खाता होना चाहिए।
  • आवेदन के समय आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

  • आधार कार्ड
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या उससे अधिक दिव्यांगता)
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की अंकतालिका या परिवार रजिस्टर की नकल)
  • मोबाइल नंबर
  • यूडीआईडी (UDID) कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • अतिरिक्त आवश्यकता
    • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए: ग्राम सभा का प्रस्ताव।
    • शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए: सत्यापन की प्रक्रिया उप-जिलाधिकारी (SDM) के माध्यम से की जाती है, इसलिए ग्राम सभा का प्रस्ताव आवश्यक नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र आवेदक एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में दर्ज किया जाने वाला मोबाइल नंबर सक्रिय हो, क्योंकि इसका उपयोग ओटीपी सत्यापन और भविष्य में होने वाले संचार के लिए किया जाएगा।

  • चरण 1: SSPY पोर्टल पर जाएँ
  • चरण 2: व्यक्तिगत विवरण भरें
    • आवेदन फॉर्म में आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। सबसे पहले अपना जनपद और निवास क्षेत्र (ग्रामीण या शहरी) चुनें।
    • इसके बाद पता, संपर्क विवरण तथा अन्य आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी तथा पिता या पति का नाम दर्ज करें।
    • आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि दर्ज की गई सभी जानकारी आधार कार्ड एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों के अनुसार सही है, ताकि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो।
  • चरण 3: बैंक खाते का विवरण दर्ज करें
    • जिस बैंक खाते में आप पेंशन राशि प्राप्त करना चाहते हैं, उसका विवरण दर्ज करें।
    • बैंक खाता संख्या सावधानीपूर्वक भरें और आगे बढ़ने से पहले उसका मिलान कर लें।
    • बैंक और शाखा का चयन करने के बाद पोर्टल पर आईएफएससी (IFSC) कोड स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा।
  • चरण 4: आय प्रमाण पत्र का विवरण भरें
    • आय प्रमाण पत्र में अंकित विवरण के अनुसार आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करें।
    • अगले चरण पर जाने से पहले सभी जानकारी का मिलान कर लें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
  • चरण 5: दिव्यांगता का विवरण भरें
    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दर्ज जानकारी के अनुसार दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत, प्रमाण पत्र संख्या तथा प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि दर्ज करें।
    • यदि आवेदक के पास यूनीक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड उपलब्ध है, तो संबंधित विकल्प का चयन करके उसका यूडीआईडी नंबर भी दर्ज करें।
  • चरण 6: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
    • पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप और फाइल आकार के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
    • इनमें सामान्यतः आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा पोर्टल पर मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होते हैं।
    • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को ग्राम सभा का प्रस्ताव भी अपलोड करना होगा, जबकि शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती।
    • दस्तावेज अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी स्कैन की गई प्रतियां स्पष्ट और पढ़ने योग्य हों।
  • चरण 7: ऑनलाइन आवेदन जमा करें
    • आवेदन फॉर्म के सभी आवश्यक अनुभाग भरने के बाद एक बार दर्ज की गई जानकारी का सावधानीपूर्वक मिलान कर लें। इसके बाद घोषणा (Declaration) को ध्यानपूर्वक पढ़ें, चेकबॉक्स पर टिक करें, कैप्चा कोड दर्ज करें और "Submit" बटन पर क्लिक करें।
    • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद पोर्टल एक पंजीकरण संख्या (Registration Number) जारी करता है।
    • यह पंजीकरण संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेज दी जाती है।
    • इस पंजीकरण संख्या को सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे पोर्टल में लॉगिन करने और आवेदन प्रक्रिया के शेष चरणों को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।
  • चरण 8: आवेदन को फाइनल लॉक करें
    • ऑनलाइन आवेदन जमा करना आवेदन प्रक्रिया का पहला चरण है। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदन को फाइनल लॉक (Final Lock) करना आवश्यक है।
    • इसके लिए अपने पंजीकरण संख्या, पंजीकृत मोबाइल नंबर और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की सहायता से SSPY पोर्टल पर लॉगिन करें।
    • लॉगिन करने के बाद आवेदन में दर्ज सभी जानकारी, जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाण पत्र की जानकारी, दिव्यांगता का विवरण तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक मिलान करें।
    • यदि कोई जानकारी गलत दिखाई देती है, तो आगे बढ़ने से पहले उसे सही कर लें।
    • सभी जानकारी सही होने की पुष्टि करने के बाद घोषणा (Declaration) स्वीकार करें, कैप्चा कोड दर्ज करें और "Final Submit (Final Lock)" पर क्लिक करें।
    • आवेदन फाइनल लॉक होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।
  • चरण 9: आधार ई-केवाईसी पूरा करें
    • फाइनल लॉक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar e-KYC) करें।
    • स्क्रीन पर प्रदर्शित आवेदक की जानकारी का मिलान करें, फिर 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें, आवेदक का लिंग चुनें, कैप्चा सत्यापन पूरा करें और "Click for Aadhaar Authentication" पर क्लिक करें।
    • यदि आधार प्रमाणीकरण सफल रहता है, तो पोर्टल पर "Aadhaar Seeding Successful" का संदेश दिखाई देगा।
    • यह इस बात की पुष्टि करता है कि आधार ई-केवाईसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।
  • चरण 10: अंतिम आवेदन पत्र डाउनलोड करें
    • आधार प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद "Final Print" विकल्प पर क्लिक करके भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
    • आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें, क्योंकि सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
  • चरण 11: प्रिंट किए गए आवेदन पत्र को जमा करें
    • प्रिंट किए गए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां संलग्न करें।
    • इनमें आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र तथा जहाँ लागू हो, ग्राम सभा का प्रस्ताव शामिल है।
    • इसके बाद आवेदन पत्र को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा करें।
    • आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा आवेदक की पात्रता का सत्यापन करता है।
    • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने और आवेदन स्वीकृत होने पर लाभार्थी को योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन राशि उसके पंजीकृत बैंक खाते में भेज दी जाती है।

आवेदन सत्यापन प्रक्रिया

  • मुद्रित आवेदन पत्र एवं सभी आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय द्वारा आवेदक की पात्रता तथा आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
  • यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो आवेदन को स्वीकृति के लिए आगे की प्रक्रिया में भेज दिया जाता है।
  • यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि या दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है, तो आवेदक से आवश्यक स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

भुगतान प्रक्रिया

  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन राशि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में भेज दी जाती है।
  • लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन में दर्ज बैंक खाते की जानकारी सही हो तथा बैंक खाता सक्रिय हो, ताकि पेंशन राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

संबंधित लिंक

संपर्क विवरण

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

  • टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800 180 1995

नोट: यह टोल-फ्री हेल्पलाइन 24×7 उपलब्ध नहीं है। आवेदक अपनी समस्या के समाधान के लिए कार्यालय समय (Office Hours) के दौरान ही इस हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
 

उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिनके पास 40% या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता है तथा जो निर्धारित आय सीमा को पूरा करते हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 

पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
 

पात्र आवेदक एसएसपीवाई (SSPY) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरा करने के बाद फाइनल लॉक, आधार ई-केवाईसी तथा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है।
 

हाँ। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आधार ई-केवाईसी करना आवश्यक है।
 

हाँ। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव आवश्यक है। शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती।
 

आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन राशि पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
 

योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए आवेदक कार्यालय समय के दौरान 1800 180 1995 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

टिप्पणियाँ

toll free number nhi lg rha…

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In reply to by samun (सत्यापित नहीं)

கருத்து

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site nhi chlti inki

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(No subject)

Shsuusu

आपका नाम
Santosh ft 7 ko soni
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शानदार विष्णु जी नहीं है हाइट

निवासी गांव बसेड़ा जिला मुजफ्फरनगर

आपका नाम
Bablu Verma
टिप्पणी

मेरा काम आर्टिफिशियल का जो लिखा है मैं 90% दिव्यांग हूं मुझे लोन चाहिए ₹100000 का मेरा नाम बबलू वर्मा है पिताजी का नाम राजकुमार वर्मा है गांव का नाम हमारा भी खेद है जिला मुजफ्फरनगर बोलता है मैं अपनी दुकान करना चाहता हूं मुझे लोन चाहिए ₹1 लाख का

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