- डीडीए आवास निवेश योजना के तहत दिल्ली के नरेला में स्थित 2,516 तैयार LIG फ्लैटों पर 25% की छूट दी जा रही है।
- छूट के बाद फ्लैटों की संभावित कीमत ₹14.95 लाख से शुरू होती है।
- फ्लैटों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ (FCFS) के आधार पर किया जाएगा। इसमें लॉटरी नहीं निकाली जाएगी।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) हेल्पलाइन नंबर: 1800110332
- डीडीए हेल्पडेस्क ईमेल:
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | डीडीए आवास निवेश योजना |
| लाभ | किफायती एलआईजी फ्लैटों पर 25% की छूट |
| लाभार्थी | 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक |
| नोडल विभाग | दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दिल्ली के नरेला स्थित सेक्टर G2–G6 में तैयार एलआईजी फ्लैटों की बिक्री के लिए डीडीए आवास निवेश योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत फ्लैटों के मूल निर्धारित मूल्य पर सीधे 25% की छूट दी जा रही है। यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके अंतर्गत आवंटन पहले आओ, पहले पाओ (First-Come, First-Served - FCFS) के आधार पर किया जाएगा। इसलिए खरीदारों को लॉटरी के परिणाम का इंतजार नहीं करना होगा।
इस योजना के तहत डीडीए कुल 2,516 एलआईजी फ्लैट उपलब्ध करा रहा है। इनमें पॉकेट 3 में 1,020 फ्लैट और पॉकेट 6 में 1,496 फ्लैट शामिल हैं। प्रत्येक फ्लैट का अनुमानित प्लिंथ क्षेत्रफल 49.90 वर्ग मीटर है। 25% की छूट के बाद पॉकेट 3 के फ्लैट की संभावित कीमत लगभग ₹15.01 लाख और पॉकेट 6 के फ्लैट की कीमत लगभग ₹14.95 लाख है।
डीडीए ने दिल्ली में किफायती आवास उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य के तहत यह योजना शुरू की है। 25% की छूट के माध्यम से प्राधिकरण समाज के उन वर्गों के लिए घर खरीदना अधिक किफायती और सुलभ बनाना चाहता है, जो अपना घर खरीदने की आकांक्षा रखते हैं। डीडीए इस योजना को दोहरे अवसर के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से परिवार किफायती कीमत पर दिल्ली में अपना घर खरीद सकते हैं। साथ ही, नरेला के एक विकसित, रहने योग्य उप-शहर के रूप में आगे बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए खरीदार इसे रियल एस्टेट में निवेश के अवसर के रूप में भी देख सकते हैं।
डीडीए आवास निवेश योजना में पात्रता की शर्तें सरल रखी गई हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास अपना पैन (PAN) और स्वयं के नाम पर बचत बैंक खाता है, फ्लैट खरीद सकता है। दिल्ली या देश के किसी अन्य स्थान पर पहले से संपत्ति रखने वाले व्यक्ति पर इस योजना के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है। एक व्यक्ति एक से अधिक फ्लैट भी खरीद सकता है। फ्लैटों का आवंटन फ्रीहोल्ड आधार पर किया जाएगा। खरीदार स्वीकृत संस्थानों से होम लोन भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) को किराया-खरीद (Hire Purchase) का विकल्प और अधिकतम ₹2,50,000 तक की 5% छूट दी जाती है।
आवेदन और बुकिंग की पूरी प्रक्रिया डीडीए के आवास पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। नए उपयोगकर्ताओं को पहले अपने पैन की सहायता से लॉगिन विवरण बनाना होगा और ₹2,500 (जीएसटी सहित) का एकमुश्त, गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क जमा करके योजना में पंजीकरण करना होगा। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को यह शुल्क दोबारा जमा नहीं करना होगा। बुकिंग के दिन खरीदार अपनी पसंद का विशिष्ट फ्लैट चुन सकते हैं और 15 मिनट की समय-सीमा के भीतर ₹1,00,000 की बुकिंग राशि जमा करनी होगी। इसके बाद डीडीए सामान्यतः एक सप्ताह के भीतर मांग-सह-आवंटन पत्र (Demand-cum-Allotment Letter-DAL) जारी करता है। आवंटी को शेष कीमत का भुगतान पत्र की तारीख से 60 दिनों के भीतर बिना ब्याज के करना होगा।
नवीनतम अपडेट: डीडीए ने 14 अक्टूबर 2026 को डीडीए आवास निवेश योजना की आधिकारिक सूचना पुस्तिका जारी की और इसी दिन पंजीकरण शुरू हुआ। फ्लैटों की बुकिंग 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। बुकिंग 31 जनवरी 2027 तक या सभी उपलब्ध फ्लैट बिक जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी। चूँकि आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा, इसलिए इच्छुक खरीदारों को बुकिंग की तारीख से पहले पंजीकरण पूरा कर लेना चाहिए और बुकिंग राशि तैयार रखनी चाहिए।
दिल्ली विकास प्राधिकरण की अन्य किफायती आवास योजनाओं की तलाश कर रहे आवेदक डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम, डीडीए सबका घर आवास योजना और डीडीए नागरिक आवास योजना की जानकारी भी देख सकते हैं। इन योजनाओं के तहत दिल्ली में विभिन्न आय वर्गों और स्थानों पर तैयार फ्लैट उपलब्ध कराए जाते हैं। इच्छुक खरीदार इन योजनाओं का पूरा विवरण यहाँ देख सकते हैं।

फ्लैटों का विवरण और कीमत
डीडीए ने 25% की छूट लागू करने के बाद फ्लैटों की निम्नलिखित संभावित कीमतें निर्धारित की हैं।
| स्थान | श्रेणी | फ्लैटों की संख्या | अनुमानित प्लिंथ क्षेत्रफल | संभावित कीमत (25% छूट के बाद) |
|---|---|---|---|---|
| नरेला, सेक्टर G2–G6 (पॉकेट 3) | एलआईजी (LIG) | 1,020 | 49.90 वर्ग मीटर | ₹15.01 लाख |
| नरेला, सेक्टर G2–G6 (पॉकेट 6) | एलआईजी (LIG) | 1,496 | 49.90 वर्ग मीटर | ₹14.95 लाख |
योजना के लाभ
डीडीए आवास निवेश योजना खरीदारों को दिल्ली में तैयार फ्लैट खरीदने का किफायती अवसर प्रदान करती है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- फ्लैट की कीमत पर 25% की छूट: खरीदारों को फ्लैट के मूल निर्धारित मूल्य पर सीधे 25% की छूट मिलती है।
- किफायती कीमत: छूट के बाद एलआईजी फ्लैटों की कीमत लगभग ₹15 लाख है।
- तुरंत कब्जे के लिए तैयार फ्लैट: योजना के अंतर्गत सभी फ्लैट कब्जा लेने के लिए तैयार हैं।
- लॉटरी की आवश्यकता नहीं: खरीदार पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अपनी पसंद का फ्लैट चुन सकते हैं।
- पहले से संपत्ति होने पर भी पात्रता: दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर संपत्ति रखने वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
- एक से अधिक फ्लैट खरीदने की अनुमति: एक व्यक्ति बिना किसी निर्धारित अधिकतम सीमा के एक से अधिक फ्लैट खरीद सकता है।
- ब्याज-मुक्त भुगतान अवधि: आवंटन पत्र (DAL) की तारीख से 60 दिनों के भीतर फ्लैट की कीमत का भुगतान बिना ब्याज के किया जा सकता है।
- होम लोन की सुविधा: खरीदार डीडीए की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास फ्लैट गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं।
- फ्रीहोल्ड स्वामित्व: फ्लैटों का आवंटन फ्रीहोल्ड आधार पर किया जाता है।
- दो फ्लैटों को जोड़ने का विकल्प: यदि कोई खरीदार या उसका परिवार दो आस-पास स्थित फ्लैट खरीदता है, तो संरचनात्मक व्यवहार्यता और डीडीए की अनुमति के अधीन उनके बीच एक साझा दरवाजा बनाकर उन्हें जोड़ा जा सकता है।
- बेंचमार्क दिव्यांगता वाले खरीदारों को विशेष लाभ: पात्र दिव्यांग आवेदकों को किराया-खरीद का विकल्प और फ्लैट के निर्धारित मूल्य पर अधिकतम ₹2,50,000 तक की 5% छूट मिलती है।
पात्रताएं
डीडीए ने आवास निवेश योजना के लिए पात्रता की शर्तें सरल रखी हैं। आवेदक को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, वह कानूनी रूप से अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या (PAN) होनी चाहिए और आवेदन पत्र में उसका उल्लेख करना अनिवार्य है।
- आवेदक को अपने नाम के बचत बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर भूमि अथवा निर्मित संपत्ति रखने पर डीडीए की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है।
- पात्र आवेदक एक ही श्रेणी या अलग-अलग श्रेणियों में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकता है।
- यदि बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त आवेदन किया जाता है, तो मुख्य आवेदक का PwBD श्रेणी में होना आवश्यक है। संयुक्त आवेदक परिवार का सदस्य होना चाहिए, जैसे माता-पिता, रक्त संबंधी, पति या पत्नी अथवा अविवाहित संतान।
- डीडीए आवेदकों को सलाह देता है कि यदि वे सह-आवेदक (Co-applicant) जोड़ना चाहते हैं, तो आवेदन के समय ही उसका विवरण दें, बाद में नहीं।
कौन पात्र नहीं है?
निम्नलिखित परिस्थितियों में डीडीए आवेदन अस्वीकार कर सकता है या फ्लैट का आवंटन रद्द कर सकता है:
- आवेदक भारत का नागरिक नहीं है या उसकी आयु 18 वर्ष से कम है।
- आवेदक PwBD जैसी किसी विशेष श्रेणी का लाभ लेने के लिए गलत दावा करता है।
- आवेदक गलत पैन नंबर देता है, झूठा शपथपत्र या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाता है।
- जाँच के बाद यह पता चलता है कि आवेदक पात्र नहीं था। आवेदन के समय डीडीए पात्रता की पुष्टि नहीं कर सकता, इसलिए बाद के किसी भी चरण में अपात्रता सामने आने पर आवंटन रद्द किया जा सकता है।
ऐसे मामलों में डीडीए बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए आवंटन रद्द कर सकता है और जमा की गई पूरी राशि, जिसमें बुकिंग राशि भी शामिल है, जब्त कर सकता है। गलत जानकारी या तथ्य छिपाने के मामले में डीडीए पुलिस शिकायत या प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज करा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
डीडीए आवास निवेश योजना में पंजीकरण के समय दस्तावेज जमा करना आवश्यक नहीं है। आवंटन के बाद और फ्लैट का कब्जा लेने से पहले आवंटी को निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे:
- शपथपत्र-सह-वचनपत्र (Affidavit-cum-Undertaking-अनुलग्नक 'B'): इसे ₹10 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर या ई-स्टाम्प पेपर पर तैयार कराना होगा। इसे मजिस्ट्रेट, सब-जज या नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराना होगा तथा इसके साथ ₹5 का अतिरिक्त स्टाम्प भी लगाना होगा।
- पहचान प्रमाण (स्व-सत्यापित, इनमें से कोई एक): पासपोर्ट, आधार कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या फोटोयुक्त राशन कार्ड।
- पते का प्रमाण (स्व-सत्यापित, इनमें से कोई एक): आवेदन में दिए गए पते से समान पता होना चाहिए। इसके लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पानी का बिल, गृहकर रसीद या नाम और पते वाले बैंक पासबुक के पृष्ठ का उपयोग किया जा सकता है।
- पैन कार्ड (स्व-सत्यापित): आवंटी, सह-आवंटी (यदि कोई हो) और पति या पत्नी का पैन कार्ड, यदि पति या पत्नी के पास पैन कार्ड है।
- ऋण स्वीकृति पत्र: यदि होम लोन लिया गया है, तो बैंक प्रबंधक द्वारा सत्यापित ऋण स्वीकृति पत्र।
- बैंक स्टेटमेंट: यदि ऋण के अतिरिक्त मार्जिन मनी का भुगतान डीडीए को किया गया है, तो उस बैंक खाते का विवरण जिसमें खाताधारक का नाम और खाता संख्या दिखाई दे।
- टीडीएस प्रमाणपत्र: यदि आयकर विभाग में टीडीएस जमा किया गया है, तो उसका प्रमाणपत्र।
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र: केवल PwBD आवेदकों के लिए चिकित्सा बोर्ड या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति और जहाँ लागू हो, स्व-सत्यापित अभिभावकता प्रमाणपत्र। डीडीए प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण से इसकी पुष्टि कर सकता है।
- अन्य दस्तावेज: कब्जा पत्र (Possession Letter) के ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध अन्य आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन प्रक्रिया
डीडीए आवास निवेश योजना के लिए आवेदन केवल डीडीए के आवास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। यह पूरी तरह ऑनलाइन योजना है और इसमें ऑफलाइन आवेदन की कोई व्यवस्था नहीं है। योजना में पंजीकरण 14 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुका है और फ्लैटों की बुकिंग 20 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। आवेदन एवं आवंटन की प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाता है।
चरण 1: डीडीए आवास पोर्टल पर पंजीकरण करें
नए खरीदारों को सबसे पहले पोर्टल पर अपना खाता बनाकर योजना के लिए पंजीकरण करना होगा।
- डीडीए आवास निवेश योजना 2026 की आधिकारिक सूचना पुस्तिका ध्यानपूर्वक पढ़ें। विशेष रूप से पात्रता संबंधी शर्तों को समझें।
- फ्लैटों की स्थिति, आकार और कीमत की जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित साइट का निरीक्षण करें। सहायता के लिए संपर्क जानकारी वाले अनुभाग में दिए गए साइट अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
- डीडीए आवास पोर्टल खोलें।
- Create Login विकल्प पर क्लिक करें और अपने पैन कार्ड तथा अन्य आवश्यक विवरणों की सहायता से लॉगिन आईडी बनाएँ।
- पोर्टल पर लॉगिन करें और डीडीए आवास निवेश योजना 2026 के लिए पंजीकरण करें।
- ₹2,500 का एकमुश्त, गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क (जीएसटी सहित) ऑनलाइन जमा करें।
- यदि आपका खाता पहले से डीडीए आवास पोर्टल पर बना हुआ है, तो केवल लॉगिन करें। आपको दोबारा पंजीकरण शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- पोर्टल पर उपलब्ध फ्लैटों से संबंधित सभी आवश्यक विवरण जाँच लें।
चरण 2: अपना फ्लैट बुक करें
फ्लैटों की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी। इसलिए पंजीकृत खरीदारों को अपने खाते में पर्याप्त धनराशि रखनी चाहिए और बुकिंग शुरू होते ही पोर्टल पर लॉगिन करना चाहिए।
- बुकिंग की तारीख से पहले सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि है। साथ ही, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की लेनदेन सीमा भी जाँच लें।
- 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे या उसके बाद डीडीए आवास पोर्टल पर लॉगिन करें।
- उपलब्ध फ्लैटों की सूची में से अपनी पसंद का विशिष्ट फ्लैट चुनें।
- फ्लैट चुनने के बाद आपको बुकिंग के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इस अवधि में कोई अन्य आवेदक उस फ्लैट का चयन नहीं कर सकेगा।
- इन 15 मिनट के भीतर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक ही लेनदेन में ₹1,00,000 की बुकिंग राशि जमा करें। यह राशि किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से जमा की जा सकती है।
- बैंक द्वारा भुगतान की पुष्टि होने के बाद डीडीए चयनित फ्लैट को आपके नाम पर आरक्षित कर देगा। बुकिंग राशि को फ्लैट की कुल कीमत में समायोजित किया जाएगा।
चरण 3: आवंटन, भुगतान और कब्जा
फ्लैट बुक करने के बाद आवंटी को कब्जा प्राप्त करने और स्वामित्व संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे।
- बुकिंग राशि प्राप्त होने के बाद डीडीए सामान्यतः एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन मांग-सह-आवंटन पत्र (Demand-cum-Allotment Letter-DAL) जारी करता है। इसकी सूचना पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाती है।
- पोर्टल नियमित रूप से जाँचें और DAL स्वयं डाउनलोड करें। डाक, ईमेल या एसएमएस से पत्र प्राप्त न होने के आधार पर भुगतान में देरी को डीडीए माफ नहीं करेगा।
- होम लोन लेने की स्थिति में: ऋण देने वाले संस्थान की जानकारी डीडीए को देने के लिए पोर्टल पर आवेदन करें। इसे DAL जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा करना बेहतर है।
- ऑनलाइन चालान बनाकर NEFT, RTGS या नेट बैंकिंग के माध्यम से DAL की तारीख से 60 दिनों के भीतर माँगी गई शेष राशि का भुगतान करें। इस अवधि में ब्याज नहीं लगेगा।
- आवश्यक सत्यापित शपथपत्र-सह-वचनपत्र और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
- पूरी राशि का भुगतान करने के बाद 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। डीडीए केवल ऑनलाइन कब्जा पत्र (Possession Letter) जारी करेगा।
- कब्जा पत्र जारी होने के 60 दिनों के भीतर संबंधित फील्ड इंजीनियरिंग डिवीजन से कब्जा पर्ची प्राप्त करें।
- कब्जा लेने के बाद ऑनलाइन कन्वेयंस डीड (फ्रीहोल्ड डीड) के लिए आवेदन करें। ई-स्टाम्प पेपर अपलोड करें, ऑनलाइन निष्पादन की तारीख निर्धारित करें और मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संबंधित कार्यालय जाएँ।
- इसके बाद डीडीए संबंधित उप-पंजीयक (Sub-Registrar) के कार्यालय में डीड का पंजीकरण कराएगा।
भुगतान अनुसूची और भुगतान संबंधी नियम
डीडीए ने फ्लैट की कीमत के भुगतान के लिए स्पष्ट समय-सीमाएँ और नियम निर्धारित किए हैं। बुकिंग से पहले खरीदारों को इन्हें समझ लेना चाहिए।
- ब्याज-मुक्त अवधि: DAL जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर फ्लैट की कीमत का भुगतान करें।
- अतिरिक्त समय: डीडीए इसके बाद 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि देता है। इस दौरान 10% वार्षिक साधारण ब्याज केवल बकाया राशि पर और 60 दिनों की मूल अवधि समाप्त होने के बाद की अवधि के लिए लगाया जाता है।
- बैंक अवकाश: यदि भुगतान की 60 या 90 दिनों की समय-सीमा बैंक अवकाश या गैर-कार्य दिवस पर समाप्त होती है, तो अंतिम तारीख स्वतः अगले कार्य दिवस तक बढ़ जाती है।
- 90 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर: डीडीए बिना किसी नोटिस के आवंटन रद्द कर सकता है, फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर सकता है और पूरी बुकिंग राशि जब्त कर सकता है
- पूरा भुगतान करने के बाद आवंटन छोड़ने की अनुमति नहीं: आवंटी द्वारा फ्लैट का पूरा निर्धारित मूल्य जमा करने के बाद डीडीए आवंटन छोड़ने का अनुरोध स्वीकार नहीं करता है।
भुगतान में देरी और आवंटन की बहाली
डीडीए अंतिम निर्धारित तारीख के बाद भुगतान में होने वाली देरी पर निम्नलिखित नियम लागू करता है।
| देरी की अवधि | नियम |
|---|---|
| अंतिम निर्धारित तारीख के बाद अधिकतम 2 कार्य दिवस | डीडीए देरी को स्वतः माफ करता है और विलंबित अवधि के लिए बकाया राशि पर 10% वार्षिक ब्याज लगाता है। |
| अंतिम तारीख के 2 कार्य दिवस से अधिक और 90 दिनों तक | डीडीए के उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) रद्द आवंटन को बहाल कर सकते हैं। इसके लिए बकाया राशि पर 14% वार्षिक दंडात्मक ब्याज, लागू बहाली शुल्क और DAL के अनुसार निर्धारित कीमत का कम से कम 25% प्राप्त होना आवश्यक है। |
| बहाली की अवधि समाप्त होने के बाद | आवंटन स्वतः रद्द माना जाएगा और बहाली के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। |
भुगतान अनुसूची और भुगतान संबंधी नियम
डीडीए ने फ्लैट की कीमत के भुगतान के लिए स्पष्ट समय-सीमाएँ और नियम निर्धारित किए हैं। बुकिंग से पहले खरीदारों को इन्हें समझ लेना चाहिए।
- ब्याज-मुक्त अवधि: DAL जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर फ्लैट की कीमत का भुगतान करें।
- अतिरिक्त समय: डीडीए इसके बाद 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि देता है। इस दौरान 10% वार्षिक साधारण ब्याज केवल बकाया राशि पर और 60 दिनों की मूल अवधि समाप्त होने के बाद की अवधि के लिए लगाया जाता है।
- बैंक अवकाश: यदि भुगतान की 60 या 90 दिनों की समय-सीमा बैंक अवकाश या गैर-कार्य दिवस पर समाप्त होती है, तो अंतिम तारीख स्वतः अगले कार्य दिवस तक बढ़ जाती है।
- 90 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर: डीडीए बिना किसी नोटिस के आवंटन रद्द कर सकता है, फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर सकता है और पूरी बुकिंग राशि जब्त कर सकता है।
- पूरा भुगतान करने के बाद आवंटन छोड़ने की अनुमति नहीं: आवंटी द्वारा फ्लैट का पूरा निर्धारित मूल्य जमा करने के बाद डीडीए आवंटन छोड़ने का अनुरोध स्वीकार नहीं करता है।
भुगतान का माध्यम
डीडीए द्वारा माँगी गई राशि का भुगतान केवल निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
- पोर्टल पर ऑनलाइन चालान बनाकर केवल NEFT, RTGS या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करें।
- आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक चालान बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक चालान का उपयोग केवल एक लेनदेन के लिए किया जा सकता है।
- भुगतान आवंटी, सह-आवंटी या निर्धारित रिश्तेदार के बचत बैंक खाते से किया जा सकता है।
- निर्धारित रिश्तेदारों में पति या पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पोता, पोती, नाती, नातिन, पुत्रवधू, दामाद और पोती या नातिन का पति शामिल हैं।
- ऐसी एकल स्वामित्व वाली फर्म (Proprietorship Firm) के खाते से भी भुगतान किया जा सकता है, जिसका एकमात्र मालिक आवंटी, सह-आवंटी या कोई निर्धारित रिश्तेदार हो।
- बैंक या सेवा से संबंधित सभी शुल्क आवंटी को स्वयं वहन करने होंगे। डीडीए इन शुल्कों का भुगतान नहीं करेगा।
होम लोन की सुविधा
खरीदार स्वीकृत वित्तीय संस्थानों से आवास ऋण लेकर फ्लैट की कीमत का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए फ्लैट को गिरवी रखा जा सकता है और डीडीए की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।
- डीडीए के सभी बकाया भुगतान प्राप्त होने तक फ्लैट पर पहला अधिकार (First Lien) डीडीए के पास रहेगा।
- आवंटी को ऋण देने वाले संस्थान की जानकारी डीडीए की हाउसिंग शाखा, विकास सदन को देनी होगी। इसके लिए पोर्टल पर होम लोन संबंधी सूचना का आवेदन करना होगा।
- डीडीए आवंटियों को सलाह देता है कि वे DAL जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऋण संबंधी सूचना जमा कर दें।
- बैंक की ओर से होने वाली किसी भी देरी की जिम्मेदारी डीडीए नहीं लेगा। देर से भुगतान के कारण लगने वाला अतिरिक्त ब्याज या जुर्माना आवंटी को स्वयं भरना होगा।
होम लोन के लिए स्वीकृत संस्थानों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- भारत सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और स्वायत्त निकाय।
- राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी बैंक।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC)।
- दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली विश्वविद्यालय।
- सभी संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ, चाहे उनमें हिस्सेदारी का अनुपात कुछ भी हो।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मान्यता प्राप्त और सामान्य बंधक अनुमति के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ।
- भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार के नियंत्रण वाले वित्तीय संस्थान और बैंक।
- लगभग ₹5 करोड़ की पूँजी आधार वाले प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान, जो व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए ऋण देते हैं।
- ₹5 करोड़ की पूँजी आधार वाली सार्वजनिक कंपनियाँ, जो अपने कर्मचारियों के लिए मकान निर्माण अग्रिम की योजना चलाती हैं।
बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभ
डीडीए बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (Persons with Benchmark Disabilities-PwBD) की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवंटियों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है।
- भुगतान का विकल्प: आवेदक एकमुश्त भुगतान (Cash Down) या किराया-खरीद (Hire Purchase) में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं।
- किराया-खरीद की शर्तें: कुल निर्धारित कीमत का 25% भुगतान 60 दिनों के भीतर करना होगा। शेष राशि का भुगतान 15 वर्षों तक मासिक किस्तों (EMI) में किया जा सकता है। बकाया घटने के आधार पर मासिक शेष राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा।
- छूट: फ्लैट के निर्धारित मूल्य पर 5% की छूट मिलेगी, जो अधिकतम ₹2,50,000 तक होगी।
- पात्रता: आवेदक को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के अंतर्गत PwBD श्रेणी की पात्रता पूरी करनी होगी और सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- श्रेणी संबंधी शर्त: ये लाभ केवल PwBD श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले पात्र व्यक्तियों को मिलेंगे। सामान्य श्रेणी में आवंटित फ्लैट पर ये सुविधाएँ लागू नहीं होंगी।
- 15 वर्षों का प्रतिबंध: आवंटी कब्जा मिलने के बाद 15 वर्ष पूरे होने से पहले फ्लैट का कब्जा किसी अन्य को नहीं दे सकता, अथवा कीमत और ब्याज का पूरा भुगतान होने तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा—इनमें से जो भी पहले हो। शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा।
- कानूनी उत्तराधिकारी: यदि आवंटी की मृत्यु 15 वर्षों के भीतर हो जाती है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारियों पर भी यह शर्त लागू रहेगी, हालाँकि वे फ्लैट में रह सकते हैं।
- किराया-खरीद के अंतर्गत कन्वेयंस डीड: डीडीए पूरी कीमत, ब्याज और अन्य सभी बकाया राशि प्राप्त होने के बाद ही डीड निष्पादित करेगा।
कब्जा, कन्वेयंस डीड और स्वामित्व
डीडीए फ्लैट का कब्जा सौंपने और स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करती है।
- आवंटी सभी बकाया राशि का भुगतान करने और आवश्यक औपचारिकताएँ एवं दस्तावेज पूरे करने के बाद ही फ्लैट का कब्जा ले सकता है।
- फ्लैटों का आवंटन "जैसी स्थिति है, जहाँ स्थिति है" (As Is Where Is) के आधार पर किया जाता है। कीमत, डिजाइन, निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री या निर्माण कार्य से संबंधित शिकायतों पर डीडीए विचार नहीं करेगा।
- सभी फ्लैट फ्रीहोल्ड आधार पर आवंटित किए जाएँगे। हालाँकि, स्वामित्व का कानूनी हस्तांतरण तभी पूरा होगा, जब डीडीए कन्वेयंस डीड निष्पादित कर देगा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के उप-पंजीयक कार्यालय में उसका पंजीकरण हो जाएगा।
- कन्वेयंस डीड की ई-स्टाम्पिंग और पंजीकरण का खर्च आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
- कन्वेयंस डीड के निष्पादन और पंजीकरण से पहले आवंटी फ्लैट को बेच नहीं सकता, हस्तांतरित नहीं कर सकता और न ही उसका कब्जाकिसी अन्य को सौंप सकता है। डीडीए ऐसे किसी भी हस्तांतरण को मान्यता नहीं देगा और आवंटन रद्द कर देगा।
- यदि मूल आवंटी की मृत्यु कन्वेयंस डीड के निष्पादित होने से पहले हो जाती है, तो डीडीए अपनी नामांतरण नीति के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों के पक्ष में डीड निष्पादित करेगा।
रखरखाव और आरडब्ल्यूए के नियम
डीडीए ने फ्लैटों के आवंटन के बाद फ्लैटों और साझा क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारियाँ निर्धारित की हैं।
- प्रत्येक आवंटी को कब्जा लेने से पहले संबंधित पॉकेट की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (Resident Welfare Association-RWA) का सदस्य बनना अनिवार्य है।
- डीडीए प्रत्येक पॉकेट के लिए केवल एक आरडब्ल्यूए का पंजीकरण करेगा। उस पॉकेट के सभी आवंटियों को उसका सदस्य बनना होगा।
- डीडीए मांग-सह-आवंटन पत्र (DAL) के साथ रखरखाव शुल्क अलग से माँगेगा। यह शुल्क फ्लैट की निर्धारित कीमत में शामिल नहीं होगा।
- कब्जा लेने के बाद प्रत्येक फ्लैट के अंदर के रखरखाव की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी।
- आरडब्ल्यूए हरित क्षेत्रों, साफ-सफाई, साझा क्षेत्रों की लाइट, लिफ्ट और साझा क्षेत्रों के बिजली बिल जैसे दैनिक रखरखाव कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी।
- कई पॉकेटों के बीच साझा क्षेत्रों का रखरखाव डीडीए तब तक करेगा, जब तक उन्हें संबंधित शहरी निकाय को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक केंद्र और जिम जैसी एक से अधिक आरडब्ल्यूए के लिए साझा सुविधाओं का रखरखाव भी डीडीए करेगा।
अन्य महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
योजना के अंतर्गत फ्लैट खरीदने वाले आवेदकों को निम्नलिखित सामान्य नियमों और शर्तों का भी ध्यान रखना चाहिए।
- आवंटी फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए कर सकता है।
- डीडीए की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आवंटी फ्लैट में कोई अतिरिक्त निर्माण या बदलाव नहीं कर सकता।
- डीडीए सूचना पुस्तिका की किसी भी शर्त में बदलाव कर सकता है। वह योजना के अंतर्गत उपलब्ध फ्लैटों की संख्या बढ़ा सकता है, घटा सकता है या उन्हें योजना से वापस ले सकता है।
- आवंटन सूचना पुस्तिका, मांग-सह-आवंटन पत्र (DAL) और डीडीए (आवासीय संपदाओं का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 के अनुसार किया जाएगा।
- लागू दरों, करों, नगरपालिका शुल्कों और अन्य प्रभारों का भुगतान आवंटी या आरडब्ल्यूए को करना होगा।
- कीमत से संबंधित विवादों को छोड़कर अन्य सभी विवादों पर केवल दिल्ली/नई दिल्ली स्थित न्यायालयों और उपभोक्ता न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा।
- यदि डीडीए को किसी भी चरण में कोई जानकारी या दस्तावेज गलत अथवा भ्रामक मिलता है, तो वह आवंटन स्वतः रद्द कर सकता है और बुकिंग राशि सहित जमा की गई पूरी राशि जब्त कर सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- डीडीए आवास निवेश योजना रजिस्ट्रेशन
- डीडीए आवास निवेश योजना लॉगिन
- दिल्ली विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट
- डीडीए आवास निवेश योजना की सूचना पुस्तिका
- डीडीए आवास निवेश योजना अधिसूचना
संपर्क जानकारी
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) हेल्पलाइन नंबर: 1800110332
- डीडीए हेल्पडेस्क ईमेल:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की पूरी तरह ऑनलाइन आवास योजना है, जिसके तहत नरेला के सेक्टर G2–G6 में 2,516 तैयार LIG फ्लैट 25% की निश्चित छूट पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बेचे जा रहे हैं।
ये फ्लैट दिल्ली के नरेला स्थित सेक्टर G2–G6 के पॉकेट 3 और पॉकेट 6 में हैं।
25% की छूट के बाद पॉकेट 3 में फ्लैट की अनुमानित कीमत ₹15.01 लाख और पॉकेट 6 में ₹14.95 लाख है। अंतिम कीमत फ्लैट के वास्तविक प्लिंथ क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी।
DDA आवास पोर्टल पर पंजीकरण 14 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गया है।
फ्लैट की बुकिंग 20 अक्टूबर 2026 (दशहरा) को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।
18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, जिसके पास अपना PAN कार्ड और स्वयं के नाम पर बचत बैंक खाता हो।
हाँ। DDA ने दिल्ली या देश के किसी अन्य स्थान पर भूमि अथवा निर्मित संपत्ति रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।
हाँ। पात्र खरीदार बिना किसी निर्धारित सीमा के एक से अधिक फ्लैट खरीद सकता है।
नए उपयोगकर्ताओं को एक बार ₹2,500 का गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क (GST सहित) देना होगा। DDA आवास पोर्टल के मौजूदा उपयोगकर्ताओं को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा।
नहीं। फ्लैट छोड़ने, बुकिंग रद्द करने या निर्धारित समय-सारणी के अनुसार शेष राशि का भुगतान न करने पर DDA बुकिंग राशि जब्त कर लेता है।
फ्लैटों का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। खरीदार ऑनलाइन अपनी पसंद का विशिष्ट फ्लैट चुन सकते हैं। इसमें लॉटरी के माध्यम से आवंटन नहीं किया जाएगा।
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