हाइलाइट
- हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- 40% से 69% विकलांग पुरुष को 1,150/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
- 40% से 69% तक विकलांग महिला को 1,500/रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- 70% से अधिक विकलांग पुरुषो को 1,700/-रुपए प्रति माह राशि देय होगी।
- 70% से अधिक विकलांग महिलाओ को 1,700/-रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी।
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ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
सूचना विवरणिका
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना। |
| लाभ | दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी। |
| लाभार्थी | दिव्यांग व्यक्ति जो 40% या उसे अधिक विकलांग है। |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश। |
| आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की राज्य के विकलांग व्यक्ति आत्म निर्भर बन पाए तथा उनका विकास हो पाए।
- हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना संचालित की जा रही है।
- हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- विकलांगता राहत भत्ता योजना।
- अपांग राहत भत्ता योजना।
- योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को उनकी दिव्यांगता के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी:-
- विकलांग पुरुष जो 40% से 69% तक विकलांग है उन्हें 1,150/-रुपए प्रति माह दिए जाएगे।
- विकलांग महिला जो 40%से 69% तक विकलांग है उन्हें 1,500/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- विकलांग महिला एवं पुरुष जो 70% या उसे अधिक विकलांग है उन्हें 1,700/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होंगे।
- मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति भी हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना के लिए पात्र होंगे।
- केवल वही लोग योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है जो 40% या उसे अधिक विकलांग है, 40% से कम विकलांग व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई आय सिमा नहीं है।
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना का लाभ आवेदन पत्र भर कर प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
दिव्यांगता प्रतिशत लिंग पेंशन की राशि 40%-69% विकलांग पुरुष 1,150/-रुपए प्रति माह। 40%-69% विकलांग स्त्री 1,500/-रुपए प्रति माह। 70% या उसे अधिक विकलांग पुरुष 1,700/-रुपए प्रति माह। 70% या उसे अधिक विकलांग स्त्री 1,700/-रुपए प्रति माह।
पात्रताएं
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 40% या उसे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- आवेदक जो मानसिक रूप से अविकसित है, वह भी योजना के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
आवेदक प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश दिव्यांग राहत भत्ता योजना आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके तथा निम्नलिखित माध्यम से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- संबंधित पंचायत विभाग से।
- संबंधित तहसील कल्याण विभाग से।
- जिला कल्याण अधिकारी विभाग से।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिए गया है।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में दी जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
विकलांग पुरष महिला राहत भत्ता में अंतर हेतु
विकलांग पुरष और महिला भत्ता में 350 रुपये का अंतर कयों है विकलांग तो विकलांग होता है जिम्मेदारी का र्निवाहन तो पूरष को ही करना पड़ता है
Handicapped persons
Agr koi MTS mai handicapped working karta hai bo bi handicapped pension ka laabh le sakta hai
Income Certificate
yadi koi vyakti divyang hai to usse income certificate kyo manga ja rha hai divyang vyakti kya ghar valo pe bhoj bna rhe hai
School education for disabled
80% disabled students ke liye school main kya facilities hain.A girl child who depend on the parents.father is in government job and mother go with her to school for her take care.she whole day stay there and school is off she is go back home with her.. That girl also need income certificate for scholarship..or she give fees to school for education..
Disability 30% ho toh kya benifit hai government ka
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