हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Tue, 29/09/2026 - 13:11
हरियाणा CM
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हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजना इमेज
हाइलाइट
  • पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व लाभ के रूप में ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • मातृत्व लाभ के अतिरिक्त ₹6,000 की पोषण सहायता का प्रावधान है, जिससे कुल सहायता ₹36,000 होती है।
  • महिला निर्माण श्रमिक का HBOCWWB में पंजीकरण और निर्धारित सदस्यता व कार्य-अनुभव जरूरी है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129
  • श्रमिक सहायता सेवा टोल फ्री नंबर: 1800-180-2129
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :[email protected]
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :[email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामहरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजना
लाभ36,000 मातृत्व एवं पोषण सहायता
लाभार्थीहरियाणा के निर्माण कामगार महिलाए
नोडल विभागश्रम विभाग,हरियाणा
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑनलाइन

योजना के बारे में

हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजना हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) तथा श्रम विभाग, हरियाणा के अंतर्गत संचालित एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना विशेष रूप से बोर्ड में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के समय आय में कमी और मातृत्व से जुड़े अतिरिक्त खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मातृत्व लाभ योजना पात्र महिला श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके मातृत्व अवधि के दौरान होने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में सहायता करती है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता मातृत्व लाभ के साथ-साथ पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है।

मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल ₹36,000 की सहायता का प्रावधान है। इस कुल राशि में ₹30,000 मातृत्व लाभ तथा ₹6,000 पोषण सहायता शामिल है। योजना का उद्देश्य केवल बच्चे के जन्म से संबंधित आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि मातृत्व के दौरान महिला और नवजात से जुड़ी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए भी सहायता उपलब्ध कराना है। यह लाभ सामान्यतः दो बच्चों तक प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नियमों में तीसरी संतान लड़की होने की स्थिति में लाभ को तीसरी लड़की तक बढ़ाने का विशेष प्रावधान भी बताया गया है। हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को योजना की अन्य लागू पात्रता शर्तों को भी पूरा करना आवश्यक होता है।

इस योजना का संचालन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। इसलिए योजना का लाभ लेने के लिए महिला निर्माण श्रमिक का पहले HBOCWWB में पंजीकृत होना आवश्यक है। बोर्ड में पंजीकरण के बाद श्रमिक को निर्धारित सदस्यता तथा कार्य-अनुभव से संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है। वर्तमान ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था में श्रमिक की पहचान और परिवार से संबंधित जानकारी के सत्यापन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) तथा आधार सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। निर्धारित पात्रता पूरी होने के बाद पंजीकृत श्रमिक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है।

इसी प्रकार श्रम विभाग, हरियाणा के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना, पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजना तथा मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशि योजना भी संचालित हैं। कन्यादान योजना में पुत्री के विवाह पर कुल ₹1,01,000 (₹51,000 कन्यादान + ₹50,000 विवाह व्यवस्था) तक सहायता मिलती है (अधिकतम तीन पुत्रियों तक)। पुत्र विवाह हेतु ₹21,000 की सहायता दी जाती है (दो पुत्रों तक)। मेधावी छात्र योजना में 10वीं/12वीं में अच्छे अंक लाने पर ₹21,000 से ₹51,000 तक प्रोत्साहन राशि मिलती है। इन सभी योजनाओं के लिए HBOCWWB में न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है।

योजना के लाभ

मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं

  • ₹30,000 मातृत्व लाभ के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
  • इसके अतिरिक्त ₹6,000 पोषण सहायता के रूप में दिए जाते हैं।
  • इस प्रकार योजना के तहत कुल ₹36,000 की सहायता का प्रावधान है।
  • उपलब्ध नियमों के अनुसार मातृत्व लाभ सामान्यतः दो बच्चों तक दिया जाता है।
  • तीसरी संतान लड़की होने पर नियमों के अनुसार लाभ को तीसरी लड़की तक बढ़ाने का प्रावधान है।
  • यह योजना विशेष रूप से HBOCWWB में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित है।

पात्रताएं

हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा

  • आवेदक महिला निर्माण श्रमिक होनी चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड से न्यूनतम एक वर्ष की सदस्य्ता होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला के पति ने किसी विभाग/बोर्ड के अंतर्गत पितृत्व लाभ का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • तीसरी संतान लड़की होने की स्थिति में नियमों में विशेष विस्तार का प्रावधान है।
  • HBOCWWB पंजीकरण के स्तर पर पिछले वर्ष के कम-से-कम 90 दिनों के कार्य-अनुभव को दर्ज और स्वीकृत कराना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं:-

  • आधार कार्ड/पहचान प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • घोषणा पत्र की प्रति
  • कार्य-अनुभव से संबंधित प्रमाण
  • निवास प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • पति द्वारा पितृत्व लाभ न लिए जाने संबंधी वचनबद्धता/घोषणा

आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो चरणों में समझा जा सकता है। पहले महिला निर्माण श्रमिक का HBOCWWB में पंजीकरण और निर्धारित पात्रता पूरी करना आवश्यक है। इसके बाद पात्र श्रमिक मातृत्व लाभ योजना के लिए अंत्योदय पोर्टल पर आवेदन कर सकती है। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है। 

BOCW/HBOCWWB पंजीकरण प्रक्रिया

  • सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  • BOCW/HBOCWWB से संबंधित पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आवश्यक acknowledgement/घोषणा को स्वीकार करके आगे बढ़ें।
  • यदि आपके पास परिवार पहचान पत्र (PPP)/Family ID है, तो:
  • "I Have Family ID" विकल्प चुनें, अपनी Family ID दर्ज करें और "Fetch Family Details" पर क्लिक करें।
  • अब प्रदर्शित परिवार के सदस्यों में संबंधित आवेदक का नाम चुनें।
  • अब अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
  • इसके बाद "Click to Verify" पर क्लिक करके वेरिफिकेशन पूरा करें।
  • अब अपना आधार नंबर दर्ज करें, आवश्यक डिक्लरेशन को स्वीकार करने के बाद आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
  • आधार वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा।
  • इसमें मांगी गई व्यक्तिगत, परिवार और निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी भरें। सभी विवरण सही-सही भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।

अंत्योदय पोर्टल आवेदन प्रक्रिया

पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल का उपयोग किया जाता है। 

  • सबसे पहले हरियाणा अंत्योदय पोर्टल पर जाएं।
  • यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है।
  • पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहां पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरें। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजना का चयन करना होगा।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजना अन्तोदय पोर्टल पर हरियाणा मातृत्व लाभ योजना के नाम से उपलब्ध है।
  • योजना के आवेदन को ठीक से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • इस प्रकार हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजना के आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
  • आवेदन की जाँच सबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को 36,000/-रुपए की वित्तीय सहायता दिए गए बैंक खाते में प्रदान किए जाएंगे।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129
  • श्रमिक सहायता सेवा टोल फ्री नंबर: 1800-180-2129
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :[email protected]
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :[email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह HBOCWWB द्वारा पंजीकृत पात्र महिला निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मातृत्व सहायता योजना है, जिसके तहत बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है।

बच्चे के जन्म के बाद कुल ₹36,000 मिलते हैं, जिसमें ₹30,000 मातृत्व सहायता और ₹6,000 पौष्टिक आहार के लिए हैं।

हाँ। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला निर्माण श्रमिक का HBOCWWB में पंजीकृत सदस्य होना आवश्यक है।

इस योजना का लाभ HBOCWWB में पंजीकृत पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को मिलता है, जो योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं।

हाँ। योजना में आवेदन के लिए पिछले वर्ष का कम-से-कम 90 दिनों का कार्य-अनुभव दर्ज कराना और संबंधित अधिकारी से उसका सत्यापन/अनुमोदन कराना आवश्यक है।

हाँ। मातृत्व लाभ के आवेदन में बच्चे के जन्म से संबंधित प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

योजना में तीसरी संतान लड़की होने की स्थिति में लाभ को तीसरी लड़की तक बढ़ाने का प्रावधान है।

हाँ। मातृत्व लाभ के लिए कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है।

हाँ। वर्तमान HBOCW पंजीकरण प्रक्रिया में आधार सत्यापन की व्यवस्था शामिल है।

हाँ। HBOCW पंजीकरण प्रक्रिया में परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) के माध्यम से परिवार की जानकारी का सत्यापन करने की व्यवस्था है।

प्रसव के एक वर्ष के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना अनिवार्य है।

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