हाइलाइट
- अधिवक्ता और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- झारखंड राज्य आरोग्य सोसायटी संपर्क नंबर: - 18003455027
- झारखंड स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग संख्या: -
- 0651-2490314
- 0651-2491033
- स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण ईमेल: - [email protected]
- राज्य बार काउंसिल झारखंड नंबर: - 06203916170
- राज्य बार काउंसिल झारखंड ईमेल: - [email protected]
योजना का सारांश | |
|---|---|
| योजना का नाम | झारखण्ड अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना |
| प्रारंभ वर्ष | 3 मई 2025 |
| लाभ | 5 लाख का मेडिकल बीमा |
| लाभार्थी | झारखण्ड के अधिवक्ता |
| नोडल विभाग | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की जानकारी पाने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें |
| आवेदन का माध्यम | राज्य कर्मचारी स्वास्थ बीमा योजना पोर्टल के माध्यम से। |
योजना का परिचय: एक संक्षिप्त अवलोकन
- झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सभी अधिवक्ताओ के लिए 3 मई 2025 को एक स्वास्थ्य बीमा योजना "अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना" को जारी किया गया।
- इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करना है।
- इससे पहले केवल दिल्ली सरकार द्वारा ही अधिवक्ताओ के लिए एक समान योजना को जारी किया गया था जिसका नाम है "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कलयाण योजना"।
- इस योजना को झारखण्ड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य आरोग्य सोसायटी और चयनित बीमा कम्पनियां के सहयोग से लागु किया गया है।
- इस योजना के तहत केवल पात्र और पंजीकृत अधिवक्ता और उनके आश्रितों को ही सालाना 5 लाख रूपए का कैशलेस चिकित्सा उपचार दिया जाएगा।
- इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा की अधिवक्ता और उनके परिवार जनो को निर्धारित सीमा तक बिना किसी वित्तीय परेशानी के सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उचित और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्राप्त हो।
- झारखण्ड सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा का वार्षिक प्रीमियम 6,000 रूपए बीमा कंपनी को दिया जाएगा। लाभार्थी अधिवक्ताओ से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा।
- योजना के लाभार्थी को 5 लाख की चिकित्सा सुविधा सामान्य बीमारी के रूप में दी जाती है लेकिन गंभीर बीमारी के इलाज हेतु उक्त लाभार्थी को मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख तक का लाभ दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त दिव्यांग अधिवक्ता एवं दिव्यांग आश्रितों को इस योजना के तहत आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सभी अधिवक्ताओ को यह सुनिश्चित करना होगा की वह बार कॉउन्सिल के साथ अधिवक्ताओ की कल्याण निधि ट्रस्ट समिति में भी पंजीकृत हो।
- लाभ प्राप्त करने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा सभी अधिवक्ताओ से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये है जो राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना पोर्टल पर उपलब्ध है।
- इस पोर्टल पर पंजीकरण करके सभी पात्र अधिवक्ता अपना और अपने परिवार के सदस्यों का मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला 5 लाख कैशलेस चिकित्सा सेवा और गंभीर बीमारी हेतु 10 लाख का लाभ सुनिश्चित कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- प्रत्येक वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सामान्य बीमारी के लिए।
- प्रत्येक वर्ष 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा गंभीर बीमारी हेतु।
- प्रीमियम की राशि झारखण्ड सरकार द्वारा दी जाएगी।
- दिव्यांग अधिवक्ता और दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा।
पात्रता
- झारखण्ड के सभी पंजीकृत अधिवक्ता और उनके आश्रित।
- अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट समिति में पंजीकरण अनिवार्य है।
आश्रितों की पात्रता
- पंजीकृत अधिवक्ता के निम्नलिखित आश्रित परिवारों के सदस्यों को ही झारखण्ड मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के पांच लाख के कैशलेस उपचार का लाभ मिलेगा: -
- अधिवक्ता की पति या पत्नी।
- 25 वर्ष से कम पुत्र जो बेरोजगार हो।
- अविवाहित /विधवा /परित्यक्त पुत्री।
- कानूनी रूप से गोद लिया पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से कम और वह बेरोजगार हो।
- आर्थिक रूप से अधिवक्ता पर निर्भर नाबालिग भाई और अविवहित बहन।
- अधिवक्ता के माता पिता यदि वह पेंशन भोगी है तो उनकी मासिक पेंशन 9,000 से अधिक ना हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बार कॉउन्सिल पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर और ईमेल।
- आश्रित परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड।
- आवेदक और आश्रितों की फोटो।
आवेदन प्रक्रिया
- झारखंड के पंजीकृत अधिवक्ता स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों का पंजीकरण झारखण्ड सरकार की अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
- आप अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट से।
- पंजीकरण के लिए बताई गई वेबसाइट पर जाकर "पंजीकरण" का चयन करे।
- जरूरी विवरण को भरकर पंजीकरण करे पर क्लिक करे।
- आगे पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करे।
- नए आवेदन में अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का चयन करे।
- अपने अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न करे।
- आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व दर्ज विवरण की जांच करके जमा कर दे।
- सम्बंधित विभाग द्वारा आपके आवेदन की सत्यता की जांच की जाएगी।
- जाँच में सफल आवेदन पत्र को ही योजना के लाभ हेतु स्वीकार किया जाएगा।
- सफल आवेदन पत्रों को विभाग द्वारा आगे बीमा कंपनी को भेजा जाएगा जो अधिवक्ता और उनके आश्रितों को पीवीसी हेल्थ कार्ड जारी करेगी।
- इस पीवीसी कार्ड को किसी भी सरकार और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में दिखाकर आप झारखण्ड सरकार की अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट।
- झारखण्ड राज्य बार कॉउन्सिल की आधिकारिक वेबसाइट।
सम्पर्क विवरण
- झारखंड राज्य आरोग्य सोसायटी संपर्क नंबर: - 18003455027
- झारखंड स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग संख्या: -
- 0651-2490314
- 0651-2491033
- स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण ईमेल: - [email protected]
- राज्य बार काउंसिल झारखंड नंबर: - 06203916170
- राज्य बार काउंसिल झारखंड ईमेल: - [email protected]
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