- 12 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें शैक्षणिक प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण शामिल है।
- प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर कॉर्पोरेट मित्र प्रमाणपत्र और वजीफा प्रदान किया जाता है।
- पात्र स्नातक स्वयम् प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- महिला अभ्यर्थियों और निर्धारित क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण शुल्क में 50% की रियायत मिलती है।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अभी तक कॉर्पोरेट मित्र योजना के लिए कोई अलग हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पता जारी नहीं किया है।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | कॉर्पोरेट मित्र योजना |
| लाभ | 12 माह का प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, वजीफा तथा शुल्क में रियायत। |
| लाभार्थी | 30 वर्ष तक की आयु वाले भारतीय स्नातक एवं स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी। |
| नोडल विभाग | कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | स्वयम् प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन |
योजना के बारे में
कॉर्पोरेट मित्र योजना भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत युवाओं को कॉर्पोरेट मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे एमएसएमई को जीएसटी, लेखांकन, नियामकीय अनुपालन, वित्तीय प्रबंधन, लागत लेखांकन, कंपनी सचिवीय सेवाओं तथा अन्य व्यावसायिक कार्यों में सहायता प्रदान कर सकें। पेशेवर सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाकर यह योजना कारोबार को आसान बनाने के साथ-साथ युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी।
कॉर्पोरेट मित्र योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को 12 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें पहले छह माह का ऑनलाइन शैक्षणिक प्रशिक्षण (लगभग 150 घंटे) और उसके बाद छह माह का कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण) शामिल होगा। यह प्रशिक्षण भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) तथा भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्थानों में कराया जाएगा। शैक्षणिक पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को आधिकारिक कॉर्पोरेट मित्र प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे वे देशभर में प्रशिक्षित एमएसएमई अनुपालन सहायक के रूप में कार्य कर सकेंगे।
अनेक इंटर्नशिप या कौशल विकास कार्यक्रमों के विपरीत, कॉर्पोरेट मित्र योजना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक स्वतंत्र पहल है। यह केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य इंटर्नशिप या कौशल विकास योजनाओं से अलग संचालित होगी तथा इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करना है जो एमएसएमई को व्यावसायिक और नियामकीय सहायता प्रदान कर सकें।
पंजीकरण शुरू होने के बाद स्नातक तथा स्नातक अंतिम वर्ष के वे विद्यार्थी, जिनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण शुल्क ₹3,000 तथा उस पर लागू जीएसटी होगा। हालांकि पात्र महिला अभ्यर्थियों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के आवेदकों को शुल्क में 50% की रियायत मिलेगी। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को आईसीएआई, आईसीएसआई या आईसीओएआई के लागू मानकों के अनुसार न्यूनतम वजीफा भी प्रदान किया जाएगा।
योजना के प्रथम चरण में कुल 2,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 200 अभ्यर्थियों के लिए स्थान निर्धारित हैं। चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। आवेदन स्वयम् प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। यद्यपि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन पंजीकरण की तिथियों की घोषणा अभी नहीं की गई है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण में रुचि रखने वाले अभ्यर्थी पीएम इंटर्नशिप योजना तथा डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना जैसी केंद्र सरकार की अन्य पहलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो विद्यार्थियों और युवा पेशेवरों को व्यावहारिक कार्य अनुभव और बेहतर करियर अवसर उपलब्ध कराती हैं।

योजना के लाभ
- 12 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, जिसमें शामिल हैं:
- 6 माह का ऑनलाइन शैक्षणिक प्रशिक्षण (लगभग 150 घंटे)।
- 6 माह का कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण) पेशेवर संस्थानों के साथ।
- व्यवसाय प्रबंधन, लेखांकन, कराधान, जीएसटी, बैंकिंग तथा संबंधित विषयों में लगभग 150 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्थानों में प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
- पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर कॉर्पोरेट मित्र प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
- एमएसएमई और पेशेवर संस्थानों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के दौरान आईसीएआई, आईसीएसआई या आईसीओएआई के निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम वजीफा प्रदान किया जाता है।
- पात्र महिला अभ्यर्थियों तथा निर्धारित क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण शुल्क में 50% की रियायत मिलती है।
- अभ्यर्थी हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यम में अध्ययन कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट मित्र क्या कार्य करता है?
कॉर्पोरेट मित्र एक प्रशिक्षित एवं प्रमाणित अर्ध-पेशेवर (पैराप्रोफेशनल) होता है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनके व्यवसाय से जुड़े अनुपालन और प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। कॉर्पोरेट मित्र योजना का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रमाणित अभ्यर्थी एमएसएमई को किफायती पेशेवर सेवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे उद्यमी अपने व्यवसाय के विस्तार और संचालन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें।
- एमएसएमई को विभिन्न नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने में सहायता प्रदान करना।
- जीएसटी से संबंधित अनुपालन और आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी में सहयोग करना।
- लेखा अभिलेखों तथा वित्तीय विवरणों के रखरखाव में सहायता करना।
- व्यवसाय मालिकों को बुनियादी वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करना।
- लागत लेखांकन और प्रबंधन लेखांकन से जुड़े कार्यों में सहयोग देना।
- कंपनी सचिवीय सेवाओं तथा कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करना।
- वैधानिक रिटर्न और अन्य अनिवार्य दस्तावेज समय पर दाखिल करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन देना।
- विशेष रूप से द्वितीय और तृतीय श्रेणी (टियर-II एवं टियर-III) के शहरों में स्थित एमएसएमई के साथ कार्य कर कारोबार को सरल और सुगम बनाने में योगदान देना।
पात्रताएं
स्वयम् प्लस पोर्टल पर पंजीकरण करने से पहले आवेदकों को कॉर्पोरेट मित्र योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन जमा करने की तिथि तक आवेदक की आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।
- स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें कॉर्पोरेट मित्र प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब वे सफलतापूर्वक अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेंगे।
- पंजीकरण शुरू होने के बाद आवेदक को आधिकारिक स्वयम् प्लस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- कॉर्पोरेट मित्र प्रमाणन प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को छह माह का शैक्षणिक प्रशिक्षण और छह माह का कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण) दोनों सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा।
कॉर्पोरेट मित्र योजना प्रशिक्षण शुल्क
स्वयम् प्लस पोर्टल पर पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। शुल्क का विवरण निम्नलिखित है:
| विवरण | शुल्क |
|---|---|
| पंजीकरण शुल्क | ₹3,000 + लागू जीएसटी |
| शुल्क में शामिल सुविधाएँ | शैक्षणिक पाठ्यक्रम, प्रथम मूल्यांकन परीक्षा तथा कॉर्पोरेट मित्र प्रमाणन। |
| पुनर्मूल्यांकन शुल्क | ₹1,000 + लागू जीएसटी (प्रत्येक अतिरिक्त प्रयास के लिए) |
| शुल्क में रियायत | पात्र अभ्यर्थियों को 50% शुल्क रियायत। |
50% शुल्क रियायत के लिए कौन पात्र है?
- महिला अभ्यर्थी।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के अभ्यर्थी।
- हिमालयी क्षेत्र (जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के अभ्यर्थी।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी।
आवश्यक दस्तावेज
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार, पात्र अभ्यर्थियों को स्वयम् प्लस पोर्टल पर पंजीकरण करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे तथा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। दस्तावेजों की विस्तृत सूची पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के समय जारी की जाएगी। योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान प्रमाण।
- हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक डिग्री प्रमाणपत्र।
- स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अंतिम वर्ष का प्रमाण।
- जन्मतिथि का प्रमाण।
- आवश्यकता होने पर भारतीय नागरिकता या निवास का प्रमाण।
- 50% शुल्क रियायत का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए श्रेणी प्रमाणपत्र या निवास प्रमाणपत्र (जहाँ लागू हो)।
- सक्रिय मोबाइल नंबर।
- वैध ईमेल आईडी।
- पंजीकरण शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक भुगतान विवरण।
नोट: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अभी तक दस्तावेजों की अंतिम सूची जारी नहीं की है। इसलिए अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने से पहले स्वयम् प्लस पोर्टल तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई) की आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी होने वाली पंजीकरण अधिसूचना की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
कॉर्पोरेट मित्र योजना के लिए पंजीकरण स्वयम् प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पंजीकरण शुरू होने के बाद पात्र अभ्यर्थी निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- आवेदन हेतु सबसे पहले स्वयम् प्लस पोर्टल पर जाएँ।
- पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करके अपना खाता बनाएँ।
- सफल पंजीकरण के बाद आपका प्रवेश पोर्टल पर स्वतः हो जाएगा।
- कॉर्पोरेट मित्र योजना का चयन करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन पत्र जमा करें तथा भविष्य के लिए पंजीकरण की पुष्टि की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
- स्वयम् प्लस पोर्टल पर उपलब्ध छह माह का ऑनलाइन शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा करें।
- शैक्षणिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अपनी पसंद के स्थान और योग्यता के अनुसार पात्र कार्यस्थल प्रशिक्षण (ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण) संस्थान का चयन करें।
- शैक्षणिक पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और छह माह का कार्यस्थल पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आपको कॉर्पोरेट मित्र प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- कॉर्पोरेट मित्र योजना ऑनलाइन पंजीकरण।
- कॉर्पोरेट मित्र योजना की आधिकारिक अधिसूचना।
- स्वयम् प्लस पोर्टल
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
संपर्क जानकारी
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अभी तक कॉर्पोरेट मित्र योजना के लिए कोई अलग हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पता जारी नहीं किया है।
- अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के शिकायत प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।
- स्वयम् प्लस पोर्टल सहायता ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कॉर्पोरेट मित्र योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्नातकों को प्रमाणित कॉर्पोरेट मित्र के रूप में प्रशिक्षित करना है, ताकि वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अनुपालन, लेखांकन, जीएसटी, वित्तीय प्रबंधन तथा कंपनी सचिवीय सेवाओं से संबंधित सहायता प्रदान कर सकें।
वे भारतीय नागरिक, जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है या स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं तथा आवेदन की तिथि तक जिनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है, इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
इस योजना के अंतर्गत 12 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, जिसमें छह माह का ऑनलाइन शैक्षणिक प्रशिक्षण और छह माह का पेशेवर संस्थानों के साथ कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण) शामिल है।
पंजीकरण शुल्क ₹3,000 तथा उस पर लागू जीएसटी है। पात्र अभ्यर्थी प्रशिक्षण शुल्क में 50% की रियायत का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
हाँ। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण) के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आईसीएआई, आईसीएसआई या आईसीओएआई के लागू मानकों के अनुसार संबंधित पेशेवर संस्थान द्वारा न्यूनतम वजीफा प्रदान किया जाएगा।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने योजना के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन पंजीकरण की तिथियों की अभी घोषणा नहीं की गई है। आवेदन स्वयम् प्लस पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे।
स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें कॉर्पोरेट मित्र प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा, जब वे सफलतापूर्वक अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेंगे और पाठ्यक्रम की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे।
कॉर्पोरेट मित्र योजना के प्रथम चरण में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कुल 2,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 200 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
पात्र अभ्यर्थी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद आधिकारिक स्वयम् प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
हाँ। कॉर्पोरेट मित्र योजना, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक स्वतंत्र पहल है और यह केंद्र तथा राज्य सरकारों की अन्य इंटर्नशिप या कौशल विकास योजनाओं से अलग संचालित होती है।
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