- लाभार्थी को हर महीने 600 रूपये की पेंशन।
- राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में।
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 0755-2556916.
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन | ||
|---|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। | |
| आरम्भ तिथि | 1 अप्रैल 2013. | |
| लाभ | पात्र अभिभावकों को 600/- रूपये प्रति माह की पेंशन। | |
| लाभार्थी | वो अभिभावक जिनकी संतान केवल पुत्री है। | |
| नोडल विभाग | मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। | |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। | |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा | |
योजना के बारे में
मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिनके पास केवल पुत्रियां हैं और कोई पुत्र संतान नहीं है। कई परिवारों को केवल बेटियों का ही सुख प्राप्त होता है, लेकिन बेटियों के विवाह के बाद अभिभावक अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से असहाय हो जाते हैं। वृद्धावस्था में उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं रहता और उनकी देखभाल के लिए भी कोई हमेशा उपलब्ध नहीं होता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया गया, ताकि ऐसे अभिभावकों को नियमित आर्थिक सहायता मिल सके।
इस योजना का शुभारम्भ 1 अप्रैल 2013 को किया गया था और इसका संचालन मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र अभिभावकों को प्रति माह 600 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जिनकी संतान केवल पुत्रियां हैं और जिनका कोई जीवित पुत्र नहीं है।
इस योजना के तहत पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि अभिभावकों में से किसी एक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष हो तथा वे आयकरदाता न हों। साथ ही, विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए समग्र आईडी होना अनिवार्य है और पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र या ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार, यह योजना राज्य के उन अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा प्रदान करती है जो केवल पुत्रियों पर निर्भर हैं और वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं।
इस योजना के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अन्य पेंशन योजनाए भी संचालित की जा रही है, जैसे निःशक्त पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, और अविवाहित पेंशन।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 600/- रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता पेंशन स्वरुप प्रदान की जाएगी।
पात्रताएं
- लाभार्थी अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- लाभार्थी अभिभावकों में से किसी एक अभिभावक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी अभिभावकों की केवल कन्यायें होनी चाहिए, कोई जीवित पुत्र न हो।
- अभिभावक आयकरदाता न हों।
- विधवा महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण।
- समग्र आई.डी।
- राशन कार्ड।
- अभिभावकों का आधार कार्ड।
- भिभावकों का मतदाता पहचान पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र।
- अभिभावकों और उनकी कन्या/ कन्याओं की संयुक्त फोटो।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (अभिभावक के विधवा होने की दशा में)
- बैंक खाते का विवरण।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के आवेदन पत्र आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जमा कर सकते है:
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी अभिभावक प्रति माह पेंशन का लाभ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर उठा सकते है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर कर सकते है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन का तरीका बेहद सरल रखा है।
- लाभार्थी अभिभावक को प्रति माह पेंशन का लाभ लेने के लिए योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में पंजीकरण हेतु लाभार्थी के पास समग्र आईडी का होना अनिवार्य है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर समग्र आईडी भरते ही पोर्टल द्वारा लाभार्थी की जानकारी भर दी जाएगी।
- बची हुई जानकारी और मांगे गए दस्तावेज़ लाभार्थी को पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- आवेदन पत्र और समस्त दस्तवेजों की सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा गहनता से जांच की जाएगी।
- जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों के लाभर्थियों के खाते में 600/- प्रति माह की पेंशन हर माह हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- लाभार्थी आवेदन पत्र जमा करने के बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के आवेदन पत्र की स्थिति का ऑनलाइन भी पता लगा सकते है।
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र लाभार्थी निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के कार्यालय से।
- शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद् के कार्यालय से।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात उससे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के आवेदन पत्र को भरने के बाद समस्त दस्तावेज़ उसके साथ संलग्न करने होंगे।
- आवेदन पत्र के साथ 50 रूपये के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र भी जायेगा जिसमे निम्नलिखित कथन लाभार्थी द्वारा दिया जायेगा :-
- लाभार्थी की कोई पुत्र संतान नहीं है।
- लाभार्थी आयकरदाता नहीं है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का आवेदन पत्र समस्त दस्तावेज़ों के साथ लाभार्थी को उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया है।
- प्राप्त आवेदन पत्रों को कार्यालय के अधिकारीयों द्वारा जांच के पश्चात ऑनलाइन पोर्टल पर लाभार्थी का विवरण दर्ज़ करन होगा।
- जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थियों को प्रति माह 600/- रूपये की पेंशन धनराशि उनके दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना शपथ पत्र।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पंजीकरण।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवदेन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पोर्टल।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क जानकारी
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :- 0755-2556916.
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dir.socialjustice@mp.gov.in.
- सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार,
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर - 3,
भोपाल, मध्य प्रदेश।
Frequently Asked Questions
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत केवल पुत्रियों वाले अभिभावकों को प्रति माह 600 रुपये की पेंशन दी जाती है।
इस योजना का लाभ उन अभिभावकों को मिलता है जिनकी संतान केवल पुत्रियां हैं और कोई जीवित पुत्र नहीं है।
पात्र लाभार्थियों को 600 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
नहीं, इस योजना के लिए केवल दंपति ही आवेदन कर सकते है। विधवा महिलाए विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
नहीं, जो अभिभावक आयकरदाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
आवेदन ऑनलाइन माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर या ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से किया जा सकता है।
हाँ, इस योजना में आवेदन करने के लिए समग्र आईडी होना अनिवार्य है।
पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रति माह 600 रुपये की पेंशन राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।
हाँ, योजना के आवेदन आप सीएससी केंद्र के साथ लोक सेवा केंद्र और एमपी ऑनलाइन कियोस्क से भी कर सकते है।
योजना के आवेदन निशुल्क है, हालाँकि सीएससी केंद्र या अन्य से केन्द्रो से आवेदन जमा करने पर आपको सेवा शुल्क देना होगा।
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| जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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