- राज्य की सभी उम्र की विधवा महिलाओं को सहायता
- पेंशन के रूप में ₹600 प्रति माह
- लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :[email protected].
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना। |
| शुरू होने का वर्ष | 2018 |
| लाभ | महिलाओ को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी । |
| लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाए। |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से |
योजना के बारे में
विधवा महिलाएं अपने जीवनसाथी को खो देने के बाद गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करती हैं, खासकर तब जब उनके पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं होता। इस कठोर सच्चाई को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना शुरू की है, जो राज्य भर की विधवा महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना का उदेश्य है कि विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिसके माध्यम से उन्हें अधिक कठिनाईयो का सामना नहीं करना पढ़े।
'कल्याणी' शब्द हिंदी में विधवा महिलाओं को संदर्भित करता है। यह योजना सभी विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करती है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, बशर्ते वे पात्रता शर्तों को पूरा करती हों। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ₹600 की मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो लाभों की समय पर और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करती है। इस योजना को राज्य में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
600 रूपये की मासिक पेंशन देकर यह योजना लाभार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। यह विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लक्षित करती है जो आयकरदाता नहीं हैं, सरकारी सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, और समग्र पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिससे जरूरतमंदों के लिए समावेशी कल्याण और सहायता को बढ़ावा मिलता है। इस योजना के अलावा, मध्य प्रदेश सरकार अन्य लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अन्य पेंशन योजनाएं चलाती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, अविवाहित पेंशन, निःशक्त पेंशन, और अन्य।
योजना के लाभ
- राज्य की सभी उम्र की विधवा महिलाओं को सहायता
- पेंशन के रूप में ₹600 प्रति माह
- लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
पात्रताएं
- आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक महिला आयकरदाता नहीं होनी चाहिए।
- विधवा महिला योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदक महिला शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त नहीं कर रही होनी चाहिए।
- आवेदन अन्य किसी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर रही होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बीपीएल प्रमाण पत्र। (अगर संबंधित हो)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आवेदक की तीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- 9 अंकों की समग्र आईडी
आवेदन प्रक्रिया
कल्याणी पेंशन योजना के आवेदन आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से कर सकते है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को योजनाओ हेतु आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- योजना हेतु आवेदक को आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जिला को चुनना होगा।
- समग्र आईडी।
- स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
- योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को चुनना होगा।
- आवेदन आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- जनपद पंचायत अधिकारी।
- नगर निगम अधिकारी।
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
- नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी।
- चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के भी प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- मुख्या कार्यपालक अधिकारी कार्यालय।
- ग्राम पंचायत कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसे ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक दस्तवेजो के संलग्र करना होगा।
- आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिअक्रियो द्वारा की जाएगी :-
- ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ जनपद पंचायत अधिकारी।
- शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर/ मुख्यनगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में पेंशन प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क जानकारी
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :[email protected].
- निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर -3,
भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है।
इस योजना के तहत लाभार्थी को ₹600 प्रति माह की पेंशन मिलती है।
नहीं, इस योजना के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
हां, आवेदक का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है और आवेदन के समय 9 अंकों की समग्र आईडी की आवश्यकता होती है।
नहीं, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
लाभार्थी महिलाऐं योजना के आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते है।
आवेदन के समय आपको समग्र आईडी, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो और आयु प्रमाण देना होगा।
नहीं, अन्य पेंशन या परिवार पेंशन के लाभ ले रही महिलाएं इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं।
ऑफलाइन आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाए अपने ग्राम पंचायत और शहरी महिलाए नगर निगम या नगर पालिका में जमा कर सकती है।
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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