मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Mon, 27/04/2026 - 15:52
मध्य प्रदेश CM
Scheme Open
Madhya Pradesh Nishakt Pension Yojana Image
हाइलाइट
  • लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
  • पेंशन की राशि सीधा लाभार्थी महिला के बैंक खाते में।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :[email protected].
योजना का अवलोकन
योजना का नाममध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना।
लागु वर्ष2016
लाभविकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग।
नोडल विभागसामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीकायोजना के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।

योजना के बारे में

विकलांग व्यक्तियों को अक्सर नियमित आय और दैनिक खर्चों को संभालने में कठिनाई होती है, खासकर तब जब रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। इस कारण, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है।

ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में "निशक्त पेंशन योजना" शुरू की। यह योजना उन लोगों के लिए है जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और जिनमें कम से कम 40% विकलांगता है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में हर महीने ₹600 प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरल है: विकलांग व्यक्तियों को कुछ वित्तीय स्थिरता प्रदान करना ताकि वे अधिक स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें और पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर न रहें। इस योजना के अलावा राज्य में अन्य पेंशन योजनाए भी संचालित है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अविवाहिता पेंशन योजना, कल्याणी पेंशन योजना, और निःशक्तता पेंशन योजना

योजना के लाभ

  • लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
  • पेंशन की राशि सीधा लाभार्थी महिला के बैंक खाते में।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र/ स्थाई प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • समग्र आईडी।
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • बैंक खाते की जानकारी।
  • आधार कार्ड।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • ईमेल आईडी।
  • मोबाइल नंबर।

आवेदन प्रक्रिया

योजना के आवेदन आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है: -

ऑनलाइन

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जिले का नाम।
    • स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
    • समग्र आईडी।
  • जानकारियों को भरने के बाद योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित ग्रामीण/ शहरी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के भी लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
    • ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत कार्यालय।
    • नगर निगम/ नगर पालिका कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
  • दस्तवेज तथा आवेदन पत्र को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • आवेदन पत्र की जाँच तथा स्वीकृति निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा दी जाएगी :-
    • ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में।
    • नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :[email protected].
  • निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्‍बर -3,
    भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोई भी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का निवासी है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, और चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित न्यूनतम 40% दिव्यांगता रखता है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। व्यक्ति का समग्र पोर्टल पर भी पंजीकृत होना आवश्यक है।

लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रति माह ₹600 प्राप्त होते हैं।

योजना के दिशानिर्देशों में किसी विशिष्ट आय सीमा का उल्लेख नहीं है। हालांकि, चयन प्रक्रिया के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

यदि आपकी दिव्यांगता 40% से कम है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, यदि आपको लगता है कि आपकी दिव्यांगता का मूल्यांकन गलत था, तो आप चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः मूल्यांकन करवा सकते हैं।

आपके आवेदन के स्वीकृत होने पर आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS सूचना प्राप्त होगी। आप अपने समग्र आईडी का उपयोग करके सामाजिक सुरक्षा पोर्टल में लॉगिन करके ऑनलाइन स्थिति की भी जांच कर सकते हैं।

लाभार्थी व्यक्ति योजना में आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है। 

हाँ, योजना के आवेदन जमा करते समय आपको समग्र आईडी देना आवश्यक है। 

नहीं, अन्य पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहें लाभार्थी व्यक्ति इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते है।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
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