मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Mon, 27/04/2026 - 13:20
मध्य प्रदेश CM
Scheme Open
Madhya Pradesh Parityakta Pension Yojana Image
हाइलाइट
  • लाभार्थी महिला को 600/- रुपए प्रति माह की पेंशन।
  • पेंशन की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। 
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाममध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना।
लागु वर्ष1981
लाभ600/- रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थीराज्य की परित्यक्ता महिलाऐं।
नोडल विभागसामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीकाऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

परित्यक्त और छोड़ी गई महिलाएं भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं, जो अक्सर बिना किसी स्थायी आय स्रोत या पारिवारिक सहयोग के अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करती हैं। इस महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या को पहचानते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना शुरू की। यह पहल उन महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिन्हें उनके पति या परिवार द्वारा छोड़ दिया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की परित्यक्त महिलाओं को ₹600 की नियमित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह पेंशन 18 से 59 वर्ष की आयु की उन महिलाओं के लिए जीवनरेखा का कार्य करती है जिनके पास आर्थिक सहायता का कोई अन्य साधन नहीं है। यह योजना मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी पात्र महिला भौगोलिक सीमाओं के कारण वंचित न रह जाए।

इस योजना का क्रियान्वयन एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अनुमोदन प्राधिकारी होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी यह जिम्मेदारी निभाते हैं। इस योजना को राज्य के समग्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जो मध्य प्रदेश के सभी परिवारों का व्यापक डाटाबेस बनाए रखता है, जिससे पहचान और सत्यापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनती है।

वर्षों से, इस योजना ने राज्यभर में हजारों परित्यक्त महिलाओं को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है, जिससे उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखने और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय सहायता बिना किसी देरी या लीकेज के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।

एमपी परित्यक्ता पेंशन योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देकर उन्हें सशक्त भी बनाती है। यह एक मजबूत संदेश देती है कि राज्य अपनी कमजोर महिला नागरिकों के साथ खड़ा है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना मध्य प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है, जो परित्यक्त महिलाओं की आर्थिक असुरक्षा को दूर करने और उनके सामाजिक पुनर्वास में योगदान देती है।

इस योजना के अलावा, मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न कमजोर वर्गों के समर्थन के लिए कई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं भी संचालित करती है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन योजना (बुजुर्गों के लिए), अविवाहिता पेंशन योजना (अविवाहित महिलाओं के लिए), कल्याणी पेंशन योजना (विधवा पेंशन), और निःशक्तता पेंशन योजना (दिव्यांग पेंशन) शामिल हैं। ये सभी योजनाएं मिलकर मध्य प्रदेश के वंचित वर्गों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल तैयार करती हैं।

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • सभी लाभार्थी महिलाओं को ₹600 की मासिक पेंशन।
    • पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • केवल परित्यक्त या छोड़ी गई महिलाएं पात्र हैं
  • आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए
  • नाम समग्र पोर्टल पर वैध 9-अंकीय समग्र आईडी के साथ पंजीकृत होना चाहिए
  • आवेदिका के नाम से सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए
  • किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • तीन पासपोर्ट आकार के फोटो
    • बीपीएल कार्ड
    • प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र
    • अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी परित्याग प्रमाण पत्र
    • 9 अंको वाली समग्र आईडी

आवेदन प्रक्रिया

लाभार्थी महिलाएँ योजना में आवेदन दो माध्यमों से कर सकती हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोनों की आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है:

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पर आवेदक को क्लिक करना होगा।
  • पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जिले को चुनना होगा।
    • स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
    • समग्र सदस्य आईडी।
  • आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
    • ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचयत अधिकारी द्वारा।
    • शहरी क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद द्वारा।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन को निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते है :-
    • ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचयत कार्यालय।
    • शहरी क्षेत्र से नगर निगम कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
  • निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा जाँच के बाद स्वीकृति प्रदान की जाएगी :-
    • मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
    • जनपद पंचायत अधिकारी।
    • आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
    • मुख्या नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
  • निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्‍बर -3,
    भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.

Frequently Asked Questions

मासिक पेंशन राशि ₹600 है, जो DBT प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

18 से 59 वर्ष की आयु की परित्यक्त या छोड़ी गई महिलाएं, जो बीपीएल परिवार से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हैं और समग्र पोर्टल पर पंजीकृत हैं, पात्र हैं।

नहीं, यदि आप पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रही हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं। एक व्यक्ति को केवल एक ही पेंशन योजना का लाभ मिलता है।

नहीं, पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। अपने आवेदन को संसाधित करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को पैसे न दें।

आपको तहसीलदार या सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परित्याग प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

आप सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर अपने आवेदन संदर्भ संख्या और समग्र आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन स्थिति ट्रैक कर सकती हैं, या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकती हैं।

यह योजना विशेष रूप से परित्यक्त/छोड़ी गई महिलाओं के लिए है। विधवाओं को विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहिए, जो एक अलग पेंशन योजना है।

जब आप 60 वर्ष की हो जाती हैं, तो आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाती हैं और आपको स्वचालित रूप से उस योजना में स्थानांतरित किया जा सकता है या अलग से आवेदन करना होगा।

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टिप्पणियाँ

Pansion

आपका नाम
Babita Garg
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Mein 10 th ki padai ki mere Disvos ho gaya ha 14saal se me aapni mummy ke yeh rahthi hu mein chhathi hu mujhe sakar ki tafar se Har faslitily mil Humesh aur saath me mere BPL card ban jaya me yeha chhathi hu.

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