- पात्र किसानों को ₹2 लाख तक की फसल ऋण माफी का लाभ मिल सकता है।
- जो पात्र किसान नियमित रूप से अपने फसल ऋण का समय पर भुगतान करते रहे हैं, उन्हें योजना के तहत पूर्ण प्रोत्साहन लाभ प्रदान किया जाएगा।
- जिन किसानों का पात्र बकाया ऋण ₹2 लाख से अधिक है, वे वन टाइम सेटलमेंट (OTS) सुविधा के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- महाराष्ट्र कृषि विभाग नंबर :- 020 26123648.
- महाराष्ट्र कृषि विभाग ईमेल :- [email protected].
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | महाराष्ट्र पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमाफी योजना। |
| आरंभ वर्ष | 2026. |
| लाभ | किसानों को ₹2 लाख तक की फसल ऋण माफी का लाभ |
| लाभार्थी | महाराष्ट्र के किसान। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के माध्यम से |

योजना के बारे में
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों पर कृषि ऋण का बोझ कम करने के उद्देश्य से 6 मार्च 2026 को महाराष्ट्र बजट 2026-27 की प्रस्तुति के दौरान पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 की घोषणा की। बजट घोषणा के बाद 2 जून 2026 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिसके पश्चात सरकार ने पात्रता, लाभ और कार्यान्वयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत शासन निर्णय (Government Resolution) जारी किया। इस महाराष्ट्र कर्जमाफी योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य बकाया कृषि ऋण से जूझ रहे किसानों को तत्काल राहत प्रदान करना तथा उनकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है।
योजना के तहत पात्र किसानों को ₹2 लाख तक की फसल ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, यह लाभ उन पात्र अल्पकालीन फसल ऋणों पर मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए थे और निर्धारित तिथि तक बकाया रहे। इसके अलावा, कुछ पुनर्गठित कृषि ऋणों को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया है, जिससे अधिक किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।
फसल ऋण माफी के लाभ के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार ने नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन लाभ की पात्रता शर्तों में भी महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। पहले लागू ₹50,000 की प्रोत्साहन सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पात्र किसानों को सरकार के नवीनतम निर्णय के अनुसार पूर्ण प्रोत्साहन लाभ मिलेगा। सरकार ने कुछ पुनर्भुगतान संबंधी शर्तों को भी समाप्त कर दिया है, जिससे लगभग 9.3 लाख नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को लाभ मिलेगा तथा लगभग 23 लाख अतिरिक्त किसान भी इस प्रोत्साहन लाभ के लिए पात्र बनेंगे। ऋण माफी की निर्धारित सीमा से अधिक पात्र ऋण वाले किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) की सुविधा पहले की तरह योजना के अंतर्गत उपलब्ध रहेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री पर पंजीकरण करना और आधार प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। पात्रता का निर्धारण प्रत्येक किसान के आधार पर किया जाएगा और भूमि के आकार के आधार पर किसी किसान को योजना से बाहर नहीं किया जाएगा।
योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग और सहकार विभाग द्वारा किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कर्जमाफी योजना से किसानों को तत्काल राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, इससे किसानों पर बढ़ते ऋण के बोझ को कम करने में भी मदद मिलेगी।
इसके अलावा, पात्र किसान नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता का लाभ भी लेते रहेंगे। ऐसे में दोनों योजनाओं का संयुक्त लाभ किसानों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची जारी करना भी शुरू कर दिया है। जिन किसानों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, उन्हें पात्र कर्जमाफी राशि सीधे उनके फसल ऋण खाते में जमा होने से पहले अधिकृत केंद्रों पर जाकर आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी करनी होगी।

योजना के लाभ
- पात्र किसानों को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना के तहत अधिकतम ₹2,00,000 तक की फसल ऋण माफी का लाभ मिलेगा।
- ऋण माफी का लाभ पात्र बकाया फसल ऋण की मूलधन एवं ब्याज राशि पर उपलब्ध होगा।
- नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले पात्र किसानों को योजना के तहत पूर्ण प्रोत्साहन लाभ मिलेगा।
- नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले लगभग 9.3 लाख किसानों को पूर्ण प्रोत्साहन लाभ मिलने की उम्मीद है।
- पात्रता शर्तों में दी गई राहत से किसानों को संस्थागत फसल ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी तथा उन्हें अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
- जिन पात्र किसानों का बकाया ऋण ₹2 लाख से अधिक है, वे वन टाइम सेटलमेंट (OTS) सुविधा के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों के ऋण भार को कम करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है।
2 लाख से अधिक ऋण के लिए वन टाइम सेटलमेंट
महाराष्ट्र सरकार ने उन किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) की विशेष सुविधा शुरू की है, जिनका पात्र बकाया फसल ऋण योजना के तहत निर्धारित ₹2 लाख की कर्जमाफी सीमा से अधिक है। इस सुविधा का उद्देश्य अधिक बकाया ऋण वाले किसानों को भी कर्ज राहत का लाभ उपलब्ध कराना है।
- यदि किसी किसान का पात्र बकाया फसल ऋण ₹2 लाख तक है, तो उसे योजना के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार कर्जमाफी का लाभ मिलेगा।
- यदि पात्र बकाया ऋण ₹2 लाख से अधिक है, तो किसान को पहले ₹2 लाख से ऊपर की राशि संबंधित बैंक में जमा करनी होगी।
- अतिरिक्त राशि जमा करने के बाद किसान वन टाइम सेटलमेंट (OTS) के माध्यम से ₹2 लाख तक की कर्जमाफी का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
- यह सुविधा योजना के तहत शामिल पात्र पुनर्गठित और पुनः पुनर्गठित फसल ऋणों पर भी लागू होगी।
- महाराष्ट्र सरकार ने पात्र किसानों को 31 मार्च 2027 तक अतिरिक्त बकाया राशि जमा करने और OTS का लाभ लेने का अवसर दिया है।
- इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे किसानों को भी राहत देना है, जिनका ऋण निर्धारित कर्जमाफी सीमा से अधिक होने के कारण सामान्य रूप से पूरा माफ नहीं हो सकता।
पात्रताएं
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। कर्जमाफी और प्रोत्साहन राशि के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
कर्जमाफी लाभ के लिए
- लाभ प्रत्येक किसान के आधार पर दिया जाएगा।
- फसल ऋण 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया होना चाहिए।
- ऋण 30 सितंबर 2025 तक बकाया होना चाहिए।
- बकाया ऋण 31 मार्च 2026 तक जमा नहीं किया गया होना चाहिए।
- एक या एक से अधिक पात्र ऋण खातों वाले किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित अधिकतम सीमा लागू होगी।
- किसान का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री पर पंजीकरण अनिवार्य है।
नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन लाभ
- किसान ने वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में से किसी भी दो वित्तीय वर्षों में फसल ऋण लिया होना चाहिए।
- प्रोत्साहन राशि पर पहले लागू ₹50,000 की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
- संबंधित फसल ऋण का भुगतान अगले वर्ष की 30 जून तक अथवा ऋणदाता बैंक द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अवधि के भीतर किया गया होना चाहिए।
- नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले पात्र किसानों को योजना के तहत पूर्ण प्रोत्साहन लाभ प्रदान किया जाएगा।
- प्रोत्साहन लाभ का निर्धारण सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।
- प्रोत्साहन लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण तथा एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य है।
अपात्रता
सरकार ने कुछ श्रेणियों के लोगों को योजना के लाभ से बाहर रखा है। निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे:
- वर्तमान या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य।
- जिला परिषद, पंचायत समिति और शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य।
- केंद्र या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनका मासिक सकल वेतन ₹25,000 से अधिक है।
- राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और सहायता प्राप्त संस्थाओं के ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन ₹25,000 प्रति माह से अधिक है।
- गैर-कृषि आय पर आयकर भुगतान करने वाले व्यक्ति।
- पूर्व सैनिकों को छोड़कर ₹25,000 से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी।
- सहकारी चीनी मिलों, सहकारी सूत मिलों, सहकारी बैंकों, दुग्ध संघों और अन्य निर्दिष्ट सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी जिनका मासिक वेतन ₹25,000 से अधिक है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
- एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री आईडी नंबर।
- फसल ऋण खाते का विवरण।
- बैंक खाते का विवरण।
- सत्यापन के दौरान आवश्यकता होने पर भूमि अभिलेख (Land Records) संबंधी जानकारी।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज।
महाराष्ट्र एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कैसे करें?
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी नहीं बनाई है, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं।
- सबसे पहले महाराष्ट्र एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जाएं।
- पोर्टल पर उपलब्ध किसान पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और आधार आधारित प्रमाणीकरण पूरा करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके सत्यापन करें।
- इसके बाद अपना नाम, पता और अन्य आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- पोर्टल पर उपलब्ध भूमि रिकॉर्ड से अपनी कृषि भूमि का चयन करें और उसकी पुष्टि करें।
- सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांचने के बाद आवेदन फॉर्म जमा कर दें।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक यूनिक फार्मर रजिस्ट्री आईडी जारी की जाएगी।
- फार्मर रजिस्ट्री आईडी को सुरक्षित रखें, क्योंकि कर्जमाफी योजना सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
- यदि ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है, तो किसान अपने नजदीकी सीएससी, सेतु सुविधा केंद्र या अन्य सरकारी सेवा केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण: महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री पर पंजीकरण और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इसलिए पात्र किसानों को समय रहते अपनी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवा लेनी चाहिए।
लाभार्थी सूची कैसे देखें?
महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। जिन किसानों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल होगा, वे कर्जमाफी का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी करने के पात्र होंगे। वर्तमान में कर्जमुक्ती पोर्टल पर लाभार्थी सूची सार्वजनिक रूप से खोजने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- उस संबंधित बैंक शाखा में जाएँ, जहाँ से आपने पात्र फसल ऋण लिया है।
- आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में भी लाभार्थी सूची देख सकते हैं।
- जहाँ लागू हो, संबंधित सहकारी संस्था में भी लाभार्थी सूची प्रदर्शित की जाती है।
- यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, तो आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी करने के लिए आपले सरकार सेवा केंद्र या अधिकृत बैंक शाखा पर जाएँ।
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
जिन किसानों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, उन्हें योजना के तहत कर्जमाफी का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी करनी होगी।
- अधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय या संबंधित बैंक शाखा पर जाएँ, जहाँ आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध हो।
- अपने आधार नंबर या विशिष्ट क्रमांक, यदि उपलब्ध हो, प्रदान करें, ताकि अधिकृत ऑपरेटर आधिकारिक कर्जमुक्ती पोर्टल पर आपका लाभार्थी रिकॉर्ड खोज सके।
- रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद पोर्टल पर प्रदर्शित अपने लाभार्थी विवरण, आधार विवरण, फसल ऋण खाते की जानकारी और पात्र कर्जमाफी राशि की सावधानीपूर्वक जाँच करें।
- यदि किसी भी जानकारी में त्रुटि हो, तो तुरंत अधिकृत ऑपरेटर को सूचित करें। आधार प्रमाणीकरण पूरा करने से पहले ऑपरेटर पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकता है।
- अपनी सहमति प्रदान करें और अधिकृत केंद्र पर उपलब्ध बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करें।
- आधार प्रमाणीकरण और विवरण का सफल सत्यापन होने के बाद पात्र कर्जमाफी राशि सीधे आपके पात्र फसल ऋण खाते में जमा कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना दिशानिर्देश
- महाराष्ट्र एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री आईडी पंजीकरण लिंक
- महाराष्ट्र आपले सरकार पोर्टल।
- महाराष्ट्र एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री आईडी स्टेटस जांचें
- महाराष्ट्र कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
- महाराष्ट्र सहकार आयुक्त एवं निबंधक की आधिकारिक वेबसाइट
संपर्क करने का विवरण
- महाराष्ट्र कृषि विभाग नंबर :- 020 26123648.
- महाराष्ट्र कृषि विभाग ईमेल :- [email protected].
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पात्र किसानों को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना के तहत ₹2 लाख तक की फसल ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा। यह कर्जमाफी पात्र बकाया फसल ऋण पर लागू होगी और योजना के नियमों के अनुसार किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी।
वे किसान इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं, जिनका पात्र फसल ऋण 30 सितंबर 2025 तक बकाया था और जिसे 31 मार्च 2026 तक चुकाया नहीं गया था।
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना के तहत 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच वितरित किए गए पात्र अल्पकालीन फसल ऋण शामिल किए गए हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे ऋणों पर किसानों को योजना के तहत कर्जमाफी का लाभ मिल सकता है।
हाँ। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण और Agristack Farmer Registry Platform पर पंजीकरण दोनों अनिवार्य हैं।
हाँ। जिन किसानों का पात्र बकाया ऋण ₹2 लाख से अधिक है, वे भी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निर्धारित सीमा से अधिक की राशि जमा करने के बाद किसान OTS के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जो पात्र किसान नियमित रूप से अपने फसल ऋण का समय पर भुगतान करते रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहन लाभ प्रदान किया जाएगा।
नहीं। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना के तहत कर्जमाफी का लाभ प्राप्त करने वाले किसान ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि के पात्र नहीं होंगे।
हाँ। महाराष्ट्र सरकार ने नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले पात्र किसानों के लिए प्रोत्साहन लाभ पर पहले लागू ₹50,000 की अधिकतम सीमा हटा दी है। इस संशोधित निर्णय के तहत लगभग 9.3 लाख किसानों को पूर्ण प्रोत्साहन लाभ मिलने की उम्मीद है, जबकि लगभग 23 लाख अतिरिक्त किसान भी इसके लिए पात्र होने की संभावना है।
यदि आपका नाम योजना की लाभार्थी सूची में शामिल है, तो पात्र कर्जमाफी राशि आपके फसल ऋण खाते में जमा होने से पहले आपको आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी करनी होगी।
आप अधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC/VLE), ग्राम पंचायत कार्यालय या संबंधित बैंक शाखा में, जहाँ आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध हो, अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।
आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आपके विवरण का सफल सत्यापन होने के बाद पात्र कर्जमाफी राशि सीधे आपके पात्र फसल ऋण खाते में जमा कर दी जाएगी।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | सरकार |
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