निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Mon, 07/09/2026 - 10:48
Narendra Modi PM of India
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निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना
हाइलाइट
  • पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है।
  • योजना ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों के लिए है।
  • योजना में पात्र लाभार्थियों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है।
  • नामांकन से पहले मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • निरामय/ स्वास्थ्य कार्ड सहायता फोन: 01165216007
  • क्लेम हेल्पलाइन: 04068178569
  • ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामनिरामय स्वास्थ्य बीमा योजना
लाभप्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹1 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा
लाभार्थीऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्ति
नोडल विभागद नेशनल ट्रस्ट
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़े अपडेट पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें
आवेदन का तरीकानेशनल ट्रस्ट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन या रजिस्टर्ड ऑर्गनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट और CRCs के माध्यम से

योजना के बारे में

दिव्यांगजनों के लिए इलाज, दवाइयों, नियमित थेरेपी और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कई बार परिवार के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। खासकर ऐसी स्थितियों में, जब इलाज या थेरेपी लंबे समय तक जारी रखनी हो, स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बने रहते हैं। इन्हीं स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने निरामय स्वास्थ्य बीमा योजनाशुरू की है, जिसके तहत पात्र दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को प्रति वर्ष ₹1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिल सकता है। यह स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा केवल अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित नहीं है, बल्कि करेक्टिव सर्जरी, OPD इलाज, दवाइयों, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रिवेंटिव डेंटल केयर, चल रही थेरेपी, AYUSH इलाज और ट्रांसपोर्टेशन जैसे खर्चों को भी शामिल करता है। हालांकि, प्रत्येक सुविधा के लिए अलग सीमा तय है और सभी खर्चों का भुगतान कुल ₹1 लाख की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा सीमा और योजना के लागू नियमों के अनुसार किया जाता है।

निरामय का लाभ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को मिलता है, जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत आते हैं। इस योजना को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत द नेशनल ट्रस्ट लागू करता है।

कुल ₹1 लाख का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा अलग-अलग तरह के इलाज के लिए तय की गई सीमा के अनुसार मिलता है। किसी इलाज पर हुए पात्र खर्च की भरपाई योजना के नियमों और तय सीमा के आधार पर की जाती है।

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजनाकी खास बात यह है कि इसमें बीमा लेने से पहले किसी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। इसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए पात्र बच्चे और बड़े दोनों इस योजना में नामांकन करा सकते हैं। हालांकि, हर तरह के इलाज के लिए कितनी सहायता मिलेगी, इसकी अलग सीमा तय है और सभी खर्चों की भरपाई कुल ₹1 लाख की सालाना सीमा के अंदर होती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को नेशनल ट्रस्ट के तहत आने वाली चार दिव्यांगता श्रेणियों में से किसी एक में होना चाहिए। इसके साथ जरूरी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID से जुड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। फिलहाल नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। अगर ऑनलाइन आवेदन करने में मदद चाहिए, तो लाभार्थी नेशनल ट्रस्ट की पंजीकृत संस्था, राष्ट्रीय संस्थान या कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर से सहायता ले सकते हैं। जहां शुल्क लागू होता है, वहां फीस जमा करने के बाद नामांकन पूरा किया जाता है और इसके बाद निरामय हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है।

योजना में हर साल नामांकन और नवीनीकरण की व्यवस्था है, ताकि पात्र लाभार्थी अपना स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा जारी रख सकें। नवीनीकरण या नामांकन के लिए लगने वाली फीस लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है। कुछ पात्र लाभार्थियों को फीस में छूट भी मिलती है। इनमें प्राकृतिक माता-पिता के अलावा कानूनी अभिभावक वाले पात्र व्यक्ति और नॉर्थ-ईस्टर्न राज्यों के लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें नियमों के अनुसार नामांकन या नवीनीकरण शुल्क नहीं देना पड़ सकता है।

निरामय हेल्थ कार्ड मिलने के बाद लाभार्थी इलाज पर हुए पात्र खर्च की भरपाई के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि योजना में इलाज का खर्च पहले लाभार्थी को करना होता है और बाद में नियमों के अनुसार उसकी भरपाई की जाती है, इसलिए मेडिकल बिल, डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट और दूसरे जरूरी दस्तावेज संभालकर रखना चाहिए। क्लेम को तय समय के अंदर जमा करना भी जरूरी है, ताकि देर होने की वजह से परेशानी न हो।

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजनामें नामांकन, हेल्थ कार्ड या किसी दूसरी जानकारी के लिए लाभार्थी नेशनल ट्रस्ट की आधिकारिक सहायता सेवा से संपर्क कर सकते हैं। नेशनल ट्रस्ट ने निरामय और हेल्थ कार्ड से जुड़ी मदद के लिए अलग संपर्क सुविधा दी है। क्लेम से जुड़ी सहायता के लिए अलग हेल्पलाइन भी उपलब्ध है।

अगर आप दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस सरकारी योजना के बारे में भी जानकारी चाहते हैं, तो आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के बारे में पढ़ सकते हैं। यह पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने वाले इलाज के लिए ₹5 लाख तक का हेल्थ स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा देती है।

निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना के लाभ

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजनापात्र दिव्यांगजनों को इलाज के खर्च को संभालने में मदद करती है। इसके तहत हर साल ₹1 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिलता है, जिसमें इलाज, थेरेपी और दूसरी जरूरी हेल्थकेयर जरूरतों को तय लिमिट के अनुसार कवर किया जाता है।

  • हर लाभार्थी को प्रति वर्ष ₹1 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा रिइम्बर्समेंट बेसिस पर मिलता है।
  • अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और करेक्टिव सर्जरी के लिए ₹55,000 तक, OPD ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव डेंटल केयर के लिए ₹19,000 तक, ओngoing थेरेपी के लिए ₹20,000 तक, AYUSH ट्रीटमेंट के लिए ₹4,000 तक और ट्रांसपोर्टेशन खर्च के लिए ₹2,000 तक का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिलता है।
  • पात्र लाभार्थी बिना किसी प्री-इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट के एनरोल कर सकते हैं और योजना में कोई एज बार नहीं है।

इस योजना का कुल स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा अलग-अलग बेनिफिट कैटेगरी में बांटा गया है। इसलिए किसी खास इलाज का रिइम्बर्समेंट उसी कैटेगरी की तय लिमिट के अनुसार मिलेगा। क्लेम करते समय लाभार्थी को जरूरी मेडिकल रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन, बिल और अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी जमा करने होते हैं।

स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा और वित्तीय सहायता

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक पॉलिसी ईयर में ₹1 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिल सकता है। यह स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा अलग-अलग हेल्थकेयर खर्चों में बांटा गया है और हर कैटेगरी के लिए एक तय लिमिट लागू होती है।

स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कैटेगरी
अधिकतम लिमिट
अस्पताल में भर्ती होने का खर्च
₹55,000 तक
करेक्टिव सर्जरी
₹40,000 तक, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च लिमिट के अंदर
नॉन-सर्जिकल अस्पताल में भर्ती होने का खर्च
₹15,000 तक, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च लिमिट के अंदर
OPD ट्रीटमेंट, दवाइयां, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स
₹15,000 तक
प्रिवेंटिव डेंटल केयर
₹4,000 तक, OPD लिमिट के अंदर
चल रही थेरेपी
₹20,000 तक
AYUSH / अल्टरनेटिव मेडिसिन
₹4,000 तक
ट्रांसपोर्टेशन
₹2,000 तक
कुल सालाना हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा
₹1,00,000 तक

नोट: ऊपर दी गई सभी लिमिट ₹1 लाख के कुल सालाना स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा का हिस्सा हैं और इनके अलावा अलग से अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, करेक्टिव सर्जरी के लिए ₹40,000 की लिमिट ₹55,000 की अस्पताल में भर्ती होने का खर्च लिमिट के अंदर आती है। इसी तरह, प्रिवेंटिव डेंटल केयर की ₹4,000 की लिमिट ₹19,000 की कुल OPD लिमिट का हिस्सा है। रिइम्बर्समेंट निरामय पॉलिसी के लागू नियमों, शर्तों और लिमिट के अनुसार किया जाता है।

पात्रताएं

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजनानेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत कवर की गई कुछ खास दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। नामांकन से पहले आवेदक को योजना में तय दिव्यांगता और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

  • आवेदक को नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत कवर की गई ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता में से किसी एक श्रेणी में होना चाहिए।
  • आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र और जरूरी UDID विवरण होना चाहिए।
  • नामांकन के लिए UDID कार्ड जरूरी है। 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए योजना के तय नियमों के अनुसार वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ UDID नामांकन संख्या का इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • नामांकन के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। इसलिए पात्र बच्चे और वयस्क दोनों आवेदन कर सकते हैं।
  • नामांकन के लिए आय की कोई सामान्य सीमा नहीं है। हालांकि, नामांकन या नवीनीकरण के लिए लगने वाला शुल्क लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकता है।
  • पात्र लाभार्थी नेशनल ट्रस्ट की पंजीकृत संस्थाओं, राष्ट्रीय संस्थानों और कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर (CRC) के माध्यम से नामांकन करा सकते हैं। वे नेशनल ट्रस्ट की ऑनलाइन आवेदन सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि दिव्यांगता और पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज वैध हैं और आवेदन में दी गई जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल खाती है। मौजूदा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में जानकारी की जांच के लिए UDID डेटा साझा करने की सहमति देना भी जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजनाके लिए आवेदन करते समय पहचान, दिव्यांगता और बैंक से जुड़े जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। जरूरी दस्तावेज लाभार्थी की श्रेणी और आवेदन करने के तरीके के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
  • UDID कार्ड या 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जहां लागू हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ UDID नामांकन संख्या।
  • BPL श्रेणी के तहत आवेदन करने पर BPL कार्ड या BPL स्थिति का निर्धारित प्रमाण।
  • पता प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या स्वीकार किया जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज।
  • लाभार्थी की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।
  • जहां जरूरी हो, लाभार्थी की श्रेणी तय करने के लिए आय प्रमाण पत्र।
  • अगर लाभार्थी के प्राकृतिक माता-पिता के अलावा कोई कानूनी अभिभावक है, तो स्थानीय स्तर की समिति (LLC) द्वारा जारी कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र।
  • इलाज के खर्च की भरपाई प्राप्त करने के लिए बैंक खाते की जानकारी, जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड शामिल हैं।
  • आवेदन के दौरान जरूरत पड़ने पर बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक।
  • संपर्क और जानकारी की पुष्टि के लिए चालू मोबाइल नंबर और ईमेल पता।

सभी दस्तावेज साफ और वैध होने चाहिए। आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी, दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी और बैंक खाते का विवरण भरते समय ध्यान रखें कि सभी जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड से सही तरीके से मेल खाती हो। मामले के अनुसार, जानकारी की जांच या क्लेम की प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र लाभार्थी अपनी जरूरत और उपलब्ध सहायता के अनुसार नीचे दिए गए किसी भी तरीके से निरामय स्वास्थ्य बीमा योजनाके लिए नामांकन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थियों को पहले UDID डेटा साझा करने की सहमति देनी होगी। अगर आवेदन में सहायता चाहिए, तो राष्ट्रीय संस्थान, कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर (CRC) या नेशनल ट्रस्ट से पंजीकृत संस्था की मदद ली जा सकती है।

1. नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट के जरिए

अगर आप खुद ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नेशनल ट्रस्ट की निरामय नामांकन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले UDID पोर्टल पर डेटा साझा करने की सहमति देना जरूरी है।

  • सबसे पहले UDID पोर्टल खोलें और लाभार्थी के UDID या नामांकन संख्या और जन्म तिथि से लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद अपने खाते में डीपीडीपी अधिनियम 2023 के तहत सहमति दें/वापस लें विकल्प खोलें।
  • सहमति दें विकल्प चुनें। इससे लाभार्थी की UDID जानकारी को बताए गए उद्देश्य के लिए संबंधित सरकारी विभागों के साथ साझा करने की अनुमति मिलती है।
  • सहमति देने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर सहमति सफलतापूर्वक अपडेट होने का संदेश आने तक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें।
  • सहमति अपडेट होने के बाद नेशनल ट्रस्ट का निरामय नामांकन फॉर्म खोलें।
  • फॉर्म में लाभार्थी की UDID संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें और उपलब्ध सत्यापन विकल्प से जानकारी की पुष्टि करें।
  • UDID रिकॉर्ड से दिखाई गई जानकारी को ध्यान से जांचें और बाकी जरूरी जानकारी भरें, जिसमें पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी शामिल है।
  • मांगे गए सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और आवेदन जमा करने से पहले लाभार्थी की व्यक्तिगत, दिव्यांगता और बैंक संबंधी जानकारी दोबारा जांच लें।
  • पूरा आवेदन जमा करें और लागू निरामय नामांकन शुल्क को उपलब्ध भुगतान विकल्प के जरिए जमा करें।
  • आवेदन जमा होने के बाद आवेदन संख्या या पावती की जानकारी सुरक्षित रखें। आगे आवेदन की स्थिति देखने या निरामय स्वास्थ्य ई-कार्ड से जुड़ी सुविधा लेने के लिए इन विवरणों की जरूरत पड़ सकती है।

नोट: 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निरामय नीति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ UDID नामांकन संख्या का इस्तेमाल UDID कार्ड के स्थान पर किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय संस्थान या कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर (CRC) के जरिए

अगर आपको ऑनलाइन नामांकन में सहायता चाहिए, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत आने वाले राष्ट्रीय संस्थान या कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर (CRC) से मदद ले सकते हैं। ये केंद्र देश के अलग-अलग हिस्सों में दिव्यांगजनों को कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की राष्ट्रीय संस्थानों और CRC की आधिकारिक सूची खोलें।
  • अपने नजदीक मौजूद राष्ट्रीय संस्थान या CRC खोजें और उसका पता और संपर्क नंबर नोट कर लें।
  • केंद्र पर जाने से पहले फोन करके पूछें कि वहां निरामय नामांकन में सहायता उपलब्ध है या नहीं।
  • केंद्र पर जाते समय लाभार्थी की UDID जानकारी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
  • संबंधित केंद्र के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार निरामय नामांकन की औपचारिकताएं पूरी करें और लागू शुल्क जमा करें।
  • आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली आवेदन संख्या या पावती की जानकारी संभालकर रखें।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक सूची में राष्ट्रीय संस्थानों और कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर के पते, टेलीफोन नंबर और वेबसाइट की जानकारी उपलब्ध है। अपने क्षेत्र के केंद्र की जानकारी के लिए इसी आधिकारिक सूची का इस्तेमाल करना बेहतर है।

3. नेशनल ट्रस्ट से पंजीकृत संस्था के जरिए

अगर आप नेशनल ट्रस्ट से पंजीकृत संस्था के जरिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसी संस्था की मदद ले सकते हैं जो निरामय नामांकन की सुविधा देती हो। पंजीकृत संस्था लाभार्थी की जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करती है।

  • नेशनल ट्रस्ट की पंजीकृत संस्थाओं की सूची में अपने राज्य या जिले के लिए उपयुक्त संस्था खोजें।
  • चुनी गई संस्था से संपर्क करें और निरामय नामांकन में सहायता के बारे में जानकारी लें।
  • लाभार्थी की UDID जानकारी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
  • संस्था को जरूरी जानकारी और दस्तावेज दें, ताकि वह निरामय आवेदन पूरा कर सके।
  • आवेदन जमा होने से पहले लाभार्थी की जरूरी जानकारी ध्यान से जांचें और लागू नामांकन शुल्क जमा करें।
  • आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली आवेदन संख्या या पावती की जानकारी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

निरामय प्रीमियम / नवीनीकरण शुल्क

निरामय योजना में नामांकन और नवीनीकरण के लिए कम वार्षिक शुल्क रखा गया है। लागू शुल्क लाभार्थी की श्रेणी पर निर्भर करता है, जबकि कुछ पात्र श्रेणियों के लाभार्थियों को शुल्क में छूट दी गई है।

लाभार्थी की श्रेणी
नया नामांकन शुल्क
वार्षिक नवीनीकरण शुल्क
बीपीएल लाभार्थी
₹250
₹50
गैर-बीपीएल लाभार्थी
₹500
₹250
प्राकृतिक माता-पिता के अलावा कानूनी अभिभावक वाले दिव्यांगजन
निःशुल्क
निःशुल्क
पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थी
निःशुल्क
निःशुल्क

लागू शुल्क निरामय योजना के नामांकन या नवीनीकरण के दौरान जमा किया जाता है। भुगतान करने से पहले नेशनल ट्रस्ट के आवेदन सिस्टम में दिखाई गई लाभार्थी श्रेणी जरूर जांचें, क्योंकि उसी के आधार पर देय शुल्क तय होता है।

निरामय का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना के लागू नियमों के अनुसार तय अवधि के लिए मिलता है। अगर आप बिना रुकावट स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा जारी रखना चाहते हैं, तो निर्धारित समय के भीतर नवीनीकरण पूरा करें और भुगतान से जुड़ी जानकारी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

नोट: निरामय योजना के नामांकन और नवीनीकरण शुल्क में नेशनल ट्रस्ट समय-समय पर बदलाव कर सकता है। भुगतान करने से पहले मौजूदा निरामय नामांकन फॉर्म में दिखाई गई लागू फीस जरूर जांच लें।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजनासे जुड़ी सहायता के लिए नेशनल ट्रस्ट, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना पात्र दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है।
 

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि वे नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत आते हैं।
 

नहीं। योजना में पात्र लाभार्थियों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। पात्र बच्चे और वयस्क दोनों नामांकन करा सकते हैं।
 

नहीं। नामांकन से पहले किसी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती।
 

पात्र लाभार्थी को प्रति वर्ष अधिकतम ₹1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिल सकता है। अलग-अलग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग सीमा निर्धारित है।
 

हां। 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए योजना के नियमों के अनुसार वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ UDID नामांकन संख्या का इस्तेमाल किया जा सकता है।
 

हां। पात्र लाभार्थी नेशनल ट्रस्ट की ऑनलाइन नामांकन सुविधा के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पंजीकृत संस्था, राष्ट्रीय संस्थान या CRC की मदद भी ली जा सकती है।
 

हां। मौजूदा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में UDID जानकारी की पुष्टि के लिए UDID पोर्टल पर डेटा साझा करने की सहमति देना जरूरी है।
 

शुल्क लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। कुछ पात्र श्रेणियों को नामांकन और नवीनीकरण शुल्क में छूट भी मिलती है।
 

नामांकन पूरा होने के बाद लाभार्थी नेशनल ट्रस्ट की ई-कार्ड सुविधा के जरिए अपना स्वास्थ्य ई-कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निरामया आवेदन संख्या की जरूरत होती है।
 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

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