केरा सुरक्षा बीमा योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Wed, 28/10/2026 - 14:02
Narendra Modi PM of India
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केरा सुरक्षा बीमा योजना
हाइलाइट
  • केरा सुरक्षा बीमा योजना नारियल क्षेत्र में काम करने वाले पात्र श्रमिकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।
  • इस योजना को नारियल विकास बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है।
  • योजना के निर्धारित लाभों में दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए ₹7 लाख तक की बीमा राशि शामिल है।
  • दिसंबर 2024 से नवंबर 2026 की पॉलिसी अवधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थी का प्रीमियम योगदान ₹143 है।
  • पात्र श्रमिक नारियल विकास बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म और योजना संबंधी दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • नारियल विकास बोर्ड (CDB) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का अवलोकन
योजना का नामकेरा सुरक्षा बीमा योजना (KSIS)
लाभदुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह स्थायी विकलांगता होने पर ₹7 लाख तक का बीमा कवर
लाभार्थीनारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाले श्रमिक, नीरा तकनीशियन, नारियल की कटाई करने वाले श्रमिक और नारियल क्षेत्र के अन्य पात्र श्रमिक।
नोडल एजेंसीनारियल विकास बोर्ड (CDB)
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़े अपडेट पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें
आवेदन का तरीकाऑफलाइन

योजना के बारे में

नारियल के पेड़ों पर चढ़ने, नारियल तोड़ने और नीरा निकालने का काम ऊंचाई पर किया जाता है, इसलिए इसमें काफी जोखिम रहता है। इन कामों के दौरान दुर्घटना होने से गंभीर चोट लग सकती है, व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इससे श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केरा सुरक्षा बीमा योजना (KSIS) के तहत नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाले श्रमिकों और नारियल क्षेत्र में काम करने वाले अन्य पात्र श्रमिकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाता है। योजना के पहले से प्रकाशित विवरण के अनुसार, दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह स्थायी विकलांगता होने पर ₹5 लाख तक और अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए ₹1 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। 15 अगस्त 2025 से लागू होने की जानकारी वाले संशोधित लाभों के अनुसार, दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह स्थायी विकलांगता के लिए बीमा कवर बढ़ाकर ₹7 लाख, आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए ₹3.5 लाख और दुर्घटना से जुड़े इलाज के खर्च के लिए ₹2 लाख तक किया गया है। हालांकि, संशोधित बीमा लाभों की पुष्टि योजना लागू करने वाली एजेंसी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड की प्रकाशित योजना संबंधी जानकारी में अभी भी पुरानी राशि दिखाई देती है।

केरा सुरक्षा बीमा योजना को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक स्वायत्त वैधानिक निकाय नारियल विकास बोर्ड (CDB) लागू करता है। बोर्ड एक बीमा कंपनी के साथ मिलकर नारियल उगाने वाले राज्यों में पात्र श्रमिकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराता है। इस योजना में पारंपरिक रूप से नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाले श्रमिकों, नारियल की कटाई करने वाले श्रमिकों और नीरा तकनीशियनों के साथ-साथ संकरण का काम करने वाले श्रमिकों तथा नारियल क्षेत्र में काम करने वाले अन्य निर्धारित श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है। योजना में पात्र होने के लिए प्रकाशित आयु सीमा 18 से 65 वर्ष है। अगस्त 2025 में घोषित संशोधित व्यवस्था के तहत लाभार्थी का योगदान घटाकर ₹143 कर दिया गया था और लागू प्रीमियम का बाकी 85% हिस्सा बोर्ड देता है। बोर्ड की फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री और नीरा तकनीशियन प्रशिक्षण योजनाओं के पात्र प्रशिक्षुओं के पहले साल का प्रीमियम भी बोर्ड देता है। यह लाभ योजना की लागू शर्तों के अनुसार मिलता है।

पात्र श्रमिक आमतौर पर निर्धारित आवेदन फॉर्म, उम्र का प्रमाण और अपने हिस्से के प्रीमियम के भुगतान का विवरण नारियल विकास बोर्ड को जमा करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म पर आवेदन संबंधी निर्देशों में बताए गए किसी अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और प्रमाणन होना जरूरी है। उपलब्ध आवेदन फॉर्म और बोर्ड की प्रकाशित योजना संबंधी जानकारी किसी पुराने बीमा अवधि की हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले मौजूदा प्रीमियम, आवेदन की अवधि और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर ले लें। सहायता के लिए आप नारियल विकास बोर्ड से केरा भवन, एसआरवी रोड, कोच्चि – 682011, केरल के पते पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए 0484-2377266 या 0484-2377267 पर फोन करके केरा सुरक्षा बीमा से जुड़े काम देखने वाले सांख्यिकी विभाग (Statistics Section) से बात करने के लिए कह सकते हैं।

बीमा से जुड़ी दूसरी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए श्रमिक और उनके परिवार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र बैंक या डाकघर खाता धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। केरल के निवासी करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति योजना के बारे में भी जान सकते हैं, जो सरकार की सहायता से अस्पताल में इलाज का कवर देने से जुड़ी है। इन सभी योजनाओं की पात्रता और लाभ अलग-अलग हैं, इसलिए किसी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी शर्तें जरूर जांच लें।

योजना के लाभ

केरा सुरक्षा बीमा योजना के तहत नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाले और नारियल क्षेत्र में काम करने वाले अन्य पात्र श्रमिकों को दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इससे दुर्घटना में चोट लगने, विकलांगता होने या मृत्यु होने पर श्रमिकों और उनके परिवारों को होने वाली आर्थिक परेशानियों से निपटने में मदद मिलती है। संशोधित योजना के तहत बताए गए मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  • संशोधित योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह स्थायी विकलांगता होने पर ₹7 लाख तक का बीमा कवर मिलता है।
  • दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर ₹3.5 लाख तक का मुआवजा मिलता है।
  • संशोधित लाभों के तहत दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के खर्च के लिए ₹2 लाख तक का कवर मिलता है।
  • अस्थायी रूप से पूरी तरह काम करने में असमर्थ होने पर हर सप्ताह ₹3,500 का मुआवजा दिया जाता है। यह लाभ लागू बीमा शर्तों के अनुसार अधिकतम छह सप्ताह तक मिलता है।
  • इसमें एम्बुलेंस के खर्च, अस्पताल में मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति के खर्च और अंतिम संस्कार के खर्च से जुड़े लाभ भी शामिल बताए गए हैं। इनकी सही राशि और शर्तों की पुष्टि मौजूदा बीमा पॉलिसी से करनी चाहिए।
  • अगस्त 2025 में बताई गई संशोधित व्यवस्था के तहत लाभार्थी का सालाना योगदान घटाकर ₹143 किया गया है। लागू प्रीमियम का बाकी 85% हिस्सा नारियल विकास बोर्ड देता है।
  • बोर्ड के फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री और नीरा तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल पात्र प्रशिक्षुओं के पहले साल का बीमा प्रीमियम बोर्ड देता है। यह लाभ योजना की शर्तों के अनुसार मिलता है।
  • बीमा पॉलिसी की शर्तों और अपवादों के अनुसार, यह दुर्घटना सुरक्षा दिन के किसी भी समय होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मिल सकती है, जिसमें काम के समय के बाहर होने वाली दुर्घटनाएं भी शामिल हैं।
  • इस योजना में नारियल क्षेत्र के पात्र श्रमिकों को सुरक्षा मिलती है। इनमें नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाले श्रमिक, नारियल की कटाई करने वाले श्रमिक, नीरा तकनीशियन और निर्धारित संकरण तथा नारियल प्रसंस्करण कार्यों में लगे श्रमिक शामिल हैं।

बीमा कवर और मुआवजा

केरा सुरक्षा बीमा योजना के तहत नारियल क्षेत्र के पात्र श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने जैसी बीमा में शामिल घटनाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा दी जाती है।

लाभ का प्रकार

बीमा कवर

दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह स्थायी विकलांगता

₹7,00,000

आंशिक स्थायी विकलांगता

₹3,50,000

दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने का खर्च

₹2,00,000 तक, बशर्ते व्यक्ति कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहा हो

एम्बुलेंस का खर्च

₹3,500 तक

अस्थायी रूप से पूरी तरह काम करने में असमर्थता (TTD)

हर सप्ताह ₹3,500, अधिकतम छह सप्ताह के लिए कुल ₹21,000 तक। यह लाभ बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मिलेगा।

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति का खर्च

₹200 प्रतिदिन, अधिकतम 15 दिनों के लिए कुल ₹3,000 तक

दुर्घटना में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार का खर्च

₹5,500 तक, बिल जमा करने पर

ध्यान दें: ऊपर दिए गए बीमा लाभ नारियल विकास बोर्ड के दिसंबर 2024 से नवंबर 2026 तक की अवधि के परिचालन दिशानिर्देशों में बताए गए हैं। बीमा कवर लागू पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मिलेगा। आवेदन करने या बीमा क्लेम करने से पहले किसी भी नए लाभ, प्रीमियम और पॉलिसी की शर्तों की पुष्टि नारियल विकास बोर्ड से जरूर कर लें।

पात्रताएं

केरा सुरक्षा बीमा योजना उन लोगों के लिए है जो नारियल के पेड़ों पर चढ़ने, नारियल की कटाई करने और नारियल क्षेत्र में होने वाले अन्य पात्र कामों में लगे हुए हैं। इस योजना के तहत बीमा कवर पाने के लिए आवेदकों को तय आयु और काम से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • आवेदक नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाला श्रमिक, नारियल की कटाई करने वाला श्रमिक, नीरा तकनीशियन या पात्र प्रशिक्षु होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • नारियल विकास बोर्ड के फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री (FoCT) या नीरा तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल पात्र प्रशिक्षुओं के पहले साल का बीमा प्रीमियम बोर्ड देता है।
  • लागू योजना के नियमों के अनुसार, नारियल के संकरण का काम करने वाले पात्र श्रमिकों और नारियल क्षेत्र के अन्य निर्धारित श्रमिकों को भी बीमा कवर मिल सकता है।
  • आवेदकों को उम्र का प्रमाण और अपने काम या प्रशिक्षण की स्थिति साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे।
  • आवेदन फॉर्म निर्धारित तरीके से भरा जाना चाहिए और संबंधित अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। यह अधिकारी जरूरत के अनुसार कृषि अधिकारी, पंचायत अध्यक्ष, CPF पदाधिकारी या CPC निदेशक हो सकता है।
  • आवेदक को बीमा प्रीमियम में अपना निर्धारित हिस्सा देना होगा, जब तक कि बोर्ड या सरकार की किसी अन्य अधिकृत व्यवस्था के तहत यह हिस्सा न दिया जा रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज

केरा सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए आवेदकों को निर्धारित आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। नारियल विकास बोर्ड को आवेदन भेजने से पहले नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखें।

  • आधार कार्ड या आधार कार्ड की कॉपी।
  • यह साबित करने के लिए उम्र का प्रमाण कि आवेदक की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है।
  • जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
  • आवेदन संबंधी निर्देशों के अनुसार, असाइनमेंट घोषणा (Declaration for Assignment) और घोषणा फॉर्म।
  • किसी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, जिसमें यह पुष्टि हो कि आवेदक नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाले श्रमिक, नीरा तकनीशियन या नारियल की कटाई करने वाले श्रमिक के रूप में काम करता है।
  • जहां लागू हो, फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री (FoCT) या नीरा तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लेने का प्रमाण पत्र।
  • लागू प्रीमियम का भुगतान करने का प्रमाण, जैसे डिमांड ड्राफ्ट की रसीद या ऑनलाइन भुगतान की पुष्टि।
  • नारियल विकास बोर्ड या बीमा कंपनी द्वारा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज।

ध्यान दें: आवेदन फॉर्म निर्धारित तरीके से भरा जाना चाहिए और किसी अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। यह अधिकारी कृषि अधिकारी, पंचायत अध्यक्ष या योजना के दिशानिर्देशों में बताए गए किसी अन्य पात्र प्रतिनिधि हो सकते हैं। आवेदन करने से पहले नारियल विकास बोर्ड के आवेदन फॉर्म वाले पेज पर जाकर नया फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें।

आवेदन प्रक्रिया

केरा सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाता है। नारियल क्षेत्र के पात्र श्रमिकों को जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन फॉर्म जमा करना होता है और बीमा प्रीमियम में अपना हिस्सा देना होता है। योजना में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • नारियल विकास बोर्ड के आवेदन फॉर्म वाले पेज से के रा सुरक्षा बीमा योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  • आवेदन फॉर्म को अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में भरें। इसमें अपना नाम, जन्मतिथि, पता, संपर्क जानकारी और काम से जुड़ी जानकारी दें।
  • योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड की कॉपी और बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी साथ लगाएं।
  • भरे हुए आवेदन फॉर्म को किसी अधिकृत व्यक्ति से प्रमाणित करवाएं। दिशानिर्देशों में वार्ड सदस्य, नगर निगम पार्षद, पंचायत अध्यक्ष, कृषि अधिकारी, बागवानी अधिकारी, नारियल उत्पादक सोसायटी या फेडरेशन के पदाधिकारी, नारियल उत्पादक कंपनी के अध्यक्ष और अन्य निर्धारित अधिकारियों का उल्लेख है। DSP फार्म के श्रमिकों, प्रशिक्षुओं और छोटे स्तर के नारियल-आधारित उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग-अलग प्रमाणित करने वाले अधिकारी हो सकते हैं।
  • स्वीकार किए जाने वाले ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लाभार्थी के हिस्से का प्रीमियम जमा करें। दिशानिर्देशों के अनुसार, नकद और मनी ऑर्डर से भुगतान की अनुमति नहीं है। दिसंबर 2024 से नवंबर 2026 तक की अवधि वाले दिशानिर्देशों में सालाना कुल प्रीमियम ₹956 बताया गया है। इसमें से लाभार्थी ₹143 देता है और बाकी राशि नारियल विकास बोर्ड देता है।
  • भरा हुआ और प्रमाणित आवेदन फॉर्म, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी और लागू प्रीमियम के भुगतान का विवरण नारियल विकास बोर्ड के मुख्यालय में जमा करें। आवेदन भेजने से पहले जमा करने और भुगतान करने के नए निर्देशों की पुष्टि जरूर कर लें।

जमा किए गए दस्तावेजों की जांच होने और प्रीमियम की रसीद की पुष्टि के बाद बोर्ड आवेदक की जानकारी बीमा कंपनी को भेजता है, ताकि बीमा पॉलिसी जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। बीमा कवर उस दिन से शुरू होता है जिस दिन आवेदक की जानकारी बीमा कंपनी को भेजी जाती है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनी 20 कार्यदिवसों के भीतर पॉलिसी बोर्ड को भेजती है। इसके बाद बोर्ड पॉलिसी लाभार्थी को डाक से भेजता है।

ये दिशानिर्देश नवंबर 2026 तक की अवधि को कवर करते हैं। मौजूदा आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले नारियल विकास बोर्ड से संपर्क करें।

बीमा का लाभ पाने के लिए क्लेम कैसे करें?

यदि बीमित श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो के रा सुरक्षा बीमा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसकी जानकारी तीन दिनों यानी 72 घंटे के भीतर नारियल विकास बोर्ड को देनी होती है। इसके बाद क्लेम करने वाले व्यक्ति को लागू क्लेम फॉर्म भरना होता है और क्लेम के प्रकार के अनुसार जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं।

  • दुर्घटना होने के 72 घंटे के भीतर नारियल विकास बोर्ड को इसकी जानकारी दें।
  • अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नारियल विकास बोर्ड के आवेदन और क्लेम फॉर्म वाले पेज से संबंधित क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें। अपनी बीमा पॉलिसी के अनुसार सही फॉर्म का इस्तेमाल करें।
  • क्लेम फॉर्म भरें और इलाज करने वाले डॉक्टर के हस्ताक्षर करवाएं। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रमाणित डिस्चार्ज समरी, अस्पताल में इलाज के बिल, लैब टेस्ट के बिल और फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करें।
  • विकलांगता के लिए क्लेम करते समय डॉक्टर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करें।
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR और पंचनामा या इन्क्वेस्ट रिपोर्ट जमा करें। बीमा कंपनी कानूनी वारिस का प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी मांग सकती है।
  • अस्थायी विकलांगता या शरीर के किसी अंग को स्थिर रखने (इमोबिलाइजेशन) से जुड़े क्लेम के लिए इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र दें, जिसमें इमोबिलाइजेशन की अवधि लिखी हो। दिशानिर्देशों के अनुसार, इस तरह के क्लेम के लिए कम से कम लगातार पांच दिनों तक काम करने में असमर्थ होना जरूरी है।
  • भरा हुआ क्लेम फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जांच के लिए नारियल विकास बोर्ड को जमा करें। इसके बाद बोर्ड इन्हें बीमा कंपनी को भेजेगा। बीमा कंपनी द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करें।

बोर्ड जमा किए गए फॉर्म और बिलों की जांच करता है और फिर उन्हें क्लेम के भुगतान के लिए बीमा कंपनी को भेजता है। उपलब्ध परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनी द्वारा क्लेम फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए 15 कार्यदिवसों के भीतर भुगतान किया जाना है।

आवेदन और क्लेम से जुड़े पत्र भेजने का पता: द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 36/707, दूसरी मंजिल, कंडमकुलथी टावर्स, कॉलेज ग्राउंड के सामने, एर्नाकुलम, कोच्चि – 682011।

फोन: 0484-2377266 ईमेल: [email protected]

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

नारियल विकास बोर्ड (CDB) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

  • फोन: 0484-2376265 / 0484-2377266
  • ईमेल: [email protected]
  • पता: द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 36/707, दूसरी मंजिल, कंडमकुलथी टावर्स, कॉलेज ग्राउंड के सामने, एर्नाकुलम, कोच्चि – 682011।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केरा सुरक्षा बीमा योजना नारियल क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को दुर्घटना के कारण मृत्यु, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने जैसी स्थितियों में आर्थिक सहायता देने वाली बीमा योजना है।
 

इस योजना को नारियल विकास बोर्ड (Coconut Development Board – CDB), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है।
 

नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाले श्रमिक, नारियल की कटाई करने वाले, नीरा तकनीशियन, हाइब्रिडाइजेशन कार्यकर्ता और योजना के दिशा-निर्देशों में शामिल अन्य पात्र नारियल क्षेत्र के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
 

योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र श्रमिकों की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
 

योजना के दिसंबर 2024 से नवंबर 2026 की पॉलिसी अवधि के लिए निर्धारित लाभों के अनुसार, दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर ₹7 लाख और आंशिक विकलांगता होने पर ₹3.5 लाख तक का लाभ मिल सकता है। भुगतान पॉलिसी की शर्तों के अधीन है।
 

हाँ, पात्र दुर्घटना-संबंधी मामलों में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए ₹2 लाख तक की सहायता निर्धारित है। वास्तविक दावा पॉलिसी की शर्तों और बीमा कंपनी की स्वीकृति पर निर्भर करता है।
 

उल्लिखित पॉलिसी अवधि के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुल प्रीमियम GST सहित ₹956 है, जिसमें लाभार्थी का योगदान ₹143 है। शेष 85% प्रीमियम नारियल विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है।
 

पात्र श्रमिक नारियल विकास बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म प्राप्त करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने से पहले नवीनतम फॉर्म और निर्देशों की जाँच करना उचित है।
 

योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, दुर्घटना की सूचना नारियल विकास बोर्ड को 72 घंटे के भीतर देनी चाहिए।
 

योजना की जानकारी और आवेदन फॉर्म के लिए नारियल विकास बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और आवेदन फॉर्म पेज देखें।
 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
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