हाइलाइट
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना में लाभार्थी विधवा महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
- 18001804093.
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 05946-282813.
- 05946-297051.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
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योजना का अवलोकन
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|---|---|
| योजना का नाम | उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना। |
| लाभ | 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन। |
| लाभार्थी | उत्तराखण्ड की विधवा महिला। |
| नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | |
योजना के बारे में
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना उत्तराखण्ड सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक है।
- उत्तराखण्ड सरकार का विधवा पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं की मासिक आय को सुनिश्चित करना है जिससे वो अपने खर्चे उठाने में सक्षम हो सके।
- इस योजना के समस्त क्रियावहन की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड सरकार के समाज कल्याण विभाग की होगी।
- इस योजना को प्रदेश में अनेकों नाम से जाना जाता है जिनमे मुख्य निम्न है :-
- "उत्तराखण्ड विधवा महिला पेंशन योजना।"
- "उत्तराखण्ड विधवा भरण पोषण अनुदान योजना।"
- विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तराखण्ड सरकार प्रदेश की विधवा महिलाओं को पेंशन के रुप में आर्थिक लाभ प्रदान करेगी।
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना में प्रत्येक विधवा लाभार्थी महिला को 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इस मासिक पेंशन से प्राप्त होने वाली धनराशि का प्रयोग लाभार्थी विधवा अपनी दिनचर्या में होने वाले खर्चो पर कर सकती है।
- योजना का लाभ केवल वही विधवा महिला ले सकती है जिनकी आयु 18 से अधिक और 60 वर्ष से कम हो।
- विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से कम होनी चाहिए।
- बीपीएल श्रेणी के परिवार से सम्बन्ध रखने वाली विधवा महिला भी इस योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है।
- लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र या ऑफलाइन आवेदन पत्र में से किसी भी माध्यम से उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना में लाभार्थी विधवा महिला ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित में से किसी 1 पोर्टल पर जाकर कर सकती है :-
- इसके अलावा लाभार्थी विधवा महिला उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकती है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना में लाभार्थी विधवा महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन।
पात्रताएं
- आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
- विधवा महिला उत्तराखण्ड की निवासी होनी चाहिए।
- विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- विधवा महिला बीपीएल वर्ग से हो या महिला के परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से ज़्यादा न हो।
आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र या उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- परिवार रजिस्टर की नक़ल।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते का विवरण।
- मोबाइल नम्बर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र विधवा लाभार्थी विधवा पेंशन के लिए उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड सरकार के 2 पोर्टल पर उपलब्ध है :-
- दोनों में से किसी भी पोर्टल पर जा कर लाभार्थी मासिक विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है।
- आवेदन करने हेतु विधवा लाभार्थी को अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- उसके पश्चात पोर्टल पर आये उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
- पोर्टल पर मांगे गए पात्रता से समन्धित समस्त दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही विधवा लाभार्थी का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गहनता से की जाएगी।
- जांच में सही पाए गए आवेदन पत्रों की विधवा लाभार्थियों को 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से पेंशन की धनराशि उनकी बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- पेंशन की धनराशि विधवा लाभार्थी को 4 माह में 1 बार दी जाएगी।
- विधवा लाभार्थी अपने उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से देख सकती है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र विधवा लाभार्थी उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकती है।
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र के लिए लाभार्थी को कोई भी शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को आवेदन पत्र को अच्छे से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ समस्त जरुरी दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- उसके पश्चात उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
- आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- जांच में पात्र पाए गए आवेदन पत्रों की विधवा लाभार्थियों को उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के तहत 1,500/- रूपये प्रति माह की मासिक पेंशन उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण विभाग संपर्क विवरण
- उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
जिला संपर्क विवरण पौड़ी गढ़वाल - 01368-222375.
- [email protected].
अल्मोड़ा - 05962-235564.
- [email protected].
नैनीताल - 05942-248431.
- [email protected].
हरिद्वार - 01334-239743.
- [email protected].
देहरादून - 0135-2651167.
- [email protected].
टिहरी - 01378- 227236.
- [email protected].
चमोली - 01372-252216.
- [email protected].
रुद्रप्रयाग - 01364-233528.
- [email protected].
पिथौरागढ़ - 05964-227475.
- [email protected].
चम्पावत - 05965-230307.
- [email protected].
बागेश्वर - 05963-221334.
- [email protected].
उत्तरकाशी - 01374-223731.
- [email protected].
उधमसिंह नगर - 05944-250263.
- [email protected].
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना पंजीकरण।
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना लॉगिन।
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
- 18001804093.
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
- 05946-282813.
- 05946-297051.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
- समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार,
मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
निकट दैनिक जागरण/ अमर उजाला प्रेस,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
Duggamma
Duggamma
Widow pension haldwani apply
Widow pension haldwani apply
काफी माह से मेरी विधवा पेंशन…
काफी माह से मेरी विधवा पेंशन नही आई है
Vidhwa pension
Sir hamari vidhwa pension shwkrit huye 1 mahine se jyada ho chuke h par abhi tk account me paise nhi aaye h
मेरी मम्मी विधवा भी है और…
मेरी मम्मी विधवा भी है और विकलांग भी क्या हम दोनो पेंशन का लाभ उत्तराखंड सरकार से ले सकते है?
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