हाइलाइट
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना में किसान लाभार्थी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित धनराशि पेंशन स्वरूप प्रदान की जाएगी :-
- 1,200/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
- 18001804093.
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड हेल्पलाइन नम्बर :-
- 05946-282813.
- 05946-297051.
- समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना। |
| लाभ | 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन। |
| लाभार्थी | उत्तराखण्ड के वृद्ध किसान। |
| नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | |
योजना के बारे में
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना उत्तराखण्ड सरकार की प्रदेश के वृद्ध किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाना है जो वृद्धावस्था के दौर में पहुँच चुके है पर अभी भी कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे है।
- उत्तराखण्ड सरकार का समाज कल्याण विभाग किसान पेंशन योजन का नोडल विभाग है।
- उत्तराखण्ड सरकार की किसान पेंशन योजना उत्तराखण्ड प्रदेश में अन्य नामों से भी जानी जाती है जो की निम्नलिखित है :-
- "उत्तराखण्ड किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना।"
- "उत्तराखण्ड वृद्ध किसान पेंशन योजना।"
- "उत्तराखण्ड किसान भरण पोषण अनुदान योजना।"
- उत्तराखण्ड सरकार उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के तहत प्रदेश के पात्र वृद्ध किसान लाभार्थी को पेंशन के रूप में प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- सभी पात्र किसानों को उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के तहत 1,200/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
- प्रति माह पेंशन का लाभ केवल वही किसान ले सकते है जिनके परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो या वो किसान जो बीपीएल वर्ग से समबन्धित हो।
- केवल 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसान जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि हो और अभी भी कृषि कार्य कर रहे हो ही प्रति माह पेंशन पाने के लिए पात्र होंगे।
- भूमि से समबन्धित दस्तावेज़ आवेदन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- सभी पात्र वृद्ध किसान लाभार्थी उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना में लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन नीचे दिए गए किसी भी पोर्टल पर जाकर कर सकते है :-
- इसके अलावा किसान लाभार्थी उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना में किसान लाभार्थी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित धनराशि पेंशन स्वरूप प्रदान की जाएगी :-
- 1,200/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- किसान की आयु 60 वर्ष व उससे अधिक होनी चाहिए।
- किसान या तो बीपीएल श्रेणी से सम्बंधित हो या फिर किसान के परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये से अधिक न हो।
- किसान के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि हो।
आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र या उत्तराखण्ड में निवास का कोई भी प्रमाण।
- परिवार रजिस्टर की नक़ल।
- आयु से सम्बंधित दस्तावेज़।
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र।
- भूमि की खाता खतौनी।
- भूमि का प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- मोबाइल नम्बर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- वृद्ध किसान लाभार्थी प्रति माह की पेंशन के लिए उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है :-
- ऊपर दिए गए दोनों पोर्टल में से किसी भी पोर्टल पर जा कर लाभार्थी किसान प्रति माह की किसान वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
- किसान लाभार्थी को पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण होने के बाद प्राप्त हुवे यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- उसके बाद पोर्टल पर उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा।
- मांगे गए समस्त दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर किसान पेंशन का आवेदन पत्र जमा कर देना होगा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त हुवे सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
- जांच में पात्र पाए गए वृद्ध किसान लाभार्थियों को 1,200/- रूपये प्रति माह की दर से उत्तराखण्ड सरकार किसान पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि उनके बैंक खाते में प्रदान कर देगी।
- पेंशन की धनराशि सभी किसान लाभार्थियों को 4 माह में 1 बार ही दी जाएगी।
- वृद्ध किसान लाभार्थी अपने उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से देख सकते है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी वृद्ध किसान उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड सरकार के समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- किसान लाभार्थी को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी मांगे गए दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- उसके बाद उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र समस्त दस्तावेज़ों के साथ संलग्न कर अपने जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा देना होगा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गहनता से प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
- आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र पाए गए किसान लाभार्थियों को उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1,200/- रूपये की पेंशन उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
उत्तराखण्ड जिला समाज कल्याण विभाग संपर्क विवरण
- उत्तराखण्ड के जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का सम्पर्क विवरण :-
जिला संपर्क विवरण अल्मोड़ा - 05962-235564.
- [email protected].
बागेश्वर - 05963-221334.
- [email protected].
चमोली - 01372-252216.
- [email protected].
चम्पावत - 05965-230307.
- [email protected].
देहरादून - 0135-2651167.
- [email protected].
हरिद्वार - 01334-239743.
- [email protected].
नैनीताल - 05942-248431.
- [email protected].
पौड़ी गढ़वाल - 01368-222375.
- [email protected].
पिथौरागढ़ - 05964-227475.
- [email protected].
रुद्रप्रयाग - 01364-233528.
- [email protected].
टिहरी - 01378- 227236.
- [email protected].
उत्तरकाशी - 01374-223731.
- [email protected].
उधमसिंह नगर - 05944-250263.
- [email protected].
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना पंजीकरण।
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना लॉगिन।
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना हेल्पलाइन नम्बर :-
- 18001804093.
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड हेल्पलाइन नम्बर :-
- 05946-282813.
- 05946-297051.
- समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
- समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार,
मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
निकट दैनिक जागरण/ अमर उजाला प्रेस,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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