- पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
- दैनिक जीवन एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- पेंशन राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाती है।
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा वृद्धवस्था सम्मान पेंशन योजना। |
| लाभ | ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन। |
| लाभार्थी | हरियाणा के पात्र वरिष्ठ नागरिक। |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से। |
योजना के बारे में
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना हरियाणा सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सम्मानपूर्वक एवं आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा द्वारा किया जाता है। यह योजना हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा वरिष्ठ नागरिक वित्तीय सहायता योजना के नाम से भी जानी जाती है।
वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली मासिक पेंशन में ₹200 की वृद्धि की है। इसके बाद योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,200 कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की मासिक वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की है। संशोधित पेंशन दरें 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी, जबकि बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान फरवरी 2026 से किया जाएगा। पेंशन की राशि लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी।
इस योजना का लाभ हरियाणा के स्थायी निवासी ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तथा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं है। आवेदन एवं दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्येक माह पेंशन राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनी रहती है।
पात्र वरिष्ठ नागरिक हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके किए जा सकते हैं। सभी पात्रता शर्तें पूरी करने वाले आवेदक योजना के तहत संशोधित ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के लाभ
- पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना के तहत ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
- हरियाणा सरकार ने मासिक पेंशन में ₹200 की वृद्धि करते हुए इसे ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,200 कर दिया है।
- बढ़ी हुई पेंशन राशि वरिष्ठ नागरिकों को दैनिक जीवन एवं घरेलू खर्चों को पूरा करने में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह योजना पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता करती है।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी (अधिवासी) होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक एवं उसके पति/पत्नी की सभी स्रोतों से संयुक्त वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जो व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, वैधानिक निकाय या सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी संस्था से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- भविष्य निधि, वार्षिकी अथवा अन्य समान सेवानिवृत्ति लाभ से प्राप्त आय को भी पेंशन माना जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र अथवा अन्य वैध दस्तावेज)।
- परिवार पहचान पत्र (यदि लागू हो)।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र अथवा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य आय संबंधी प्रमाण।
- आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक।
- हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदन के समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र वरिष्ठ नागरिक हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय अथवा निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र में जमा किए जा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- योजना का आवेदन पत्र अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो सबसे पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद अपने खाते में प्रवेश करें।
- उपलब्ध सेवाओं की सूची में से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का चयन करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन पत्र की जांच करने के बाद उसे जमा कर दें।
- संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- आवेदन स्वीकृत होने पर ₹3,200 प्रतिमाह की पेंशन राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेज दी जाएगी।
नोट:
- आवेदक सरल आवेदन स्थिति पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
- आवेदन की स्थिति SARAL<space>Application ID लिखकर 9954699899 अथवा 7738299899 पर संदेश भेजकर भी प्राप्त की जा सकती है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जाएं।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में ₹3,200 प्रतिमाह की पेंशन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेज दी जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना पंजीकरण।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना लॉगिन।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय पोर्टल।
- हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क जानकारी
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
- हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए,
चंडीगढ़।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ₹3,200 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
हरियाणा के स्थायी निवासी, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तथा आवेदक और उसके पति/पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं है, वे निर्धारित शर्तों के अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
नहीं। जो व्यक्ति केंद्र/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, वैधानिक निकाय अथवा सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी संस्था से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
पात्र आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय या अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद पेंशन राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाती है।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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