हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Thu, 09/07/2026 - 17:31
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन।
  • 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की महिलाएं, जिनकी स्वयं की वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम है, आवेदन कर सकती हैं।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर :-0172-3968400.
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर :- 0172-2715090.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
योजना का अवलोकन
योजना का नामहरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना।
लाभ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन।
लाभार्थीहरियाणा की विधवा एवं निराश्रित महिलाएं।
नोडल विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार।
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से।

योजना के बारे में

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को नियमित पेंशन उपलब्ध कराकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अपने परिवार के मुख्य सहारे को खो दिया है या जो स्वयं अपना जीवन-यापन करने में असमर्थ हैं। योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा द्वारा किया जाता है। वर्ष 1980-81 से संचालित यह योजना राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2025 से इस योजना के तहत मासिक पेंशन राशि को ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,200 कर दिया है। इसी संशोधन के तहत राज्य की अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांग पेंशन योजना तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित अन्य पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है। यह वित्तीय सहायता लाभार्थियों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में सहायता करती है।

हरियाणा की स्थायी निवासी, 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की विधवा एवं पात्र निराश्रित महिलाएं, जिनकी स्वयं की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम है, योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकती हैं। योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो पति द्वारा परित्यक्त हैं अथवा पति या माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो गई हैं। इस योजना के अंतर्गत पेंशन 60 वर्ष की आयु तक स्वीकृत की जाती है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पात्र लाभार्थी की पेंशन स्वतः वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसके बाद उसी योजना के प्रावधानों के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाता है।

पात्र महिलाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के संबंधित जिला कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन एवं दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद स्वीकृत पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा कर दी जाती है, जिससे लाभ का पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित होता है।

योजना के लाभ

  • पात्र महिलाओं को ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
  • पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है।
  • यह योजना पात्र महिलाओं को दैनिक जीवन-यापन के खर्चों में सहायता प्रदान कर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाती है।

पात्रताएं

  • आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदिका हरियाणा की निवासी हो तथा आवेदन करने से पूर्व कम से कम एक वर्ष से राज्य में निवास कर रही हो।
  • आवेदिका की स्वयं की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदिका निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में होनी चाहिए:
    • विधवा महिला।
    • ऐसी निराश्रित महिला जिसका कोई पति, माता-पिता या पुत्र न हो।
    • पति द्वारा परित्यक्त निराश्रित महिला।
    • विवाहित महिला, जिसके पति की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण वह निराश्रित हो गई हो।
    • अविवाहित अथवा अन्य पात्र महिला, जो माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो गई हो।
  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, वैधानिक निकाय अथवा सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त किसी संस्था में कार्यरत महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • जो महिला पहले से किसी सरकारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती।
  • पात्रता निर्धारित करते समय भविष्य निधि, वार्षिकी तथा अन्य समान वित्तीय निवेशों से प्राप्त आय को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अनुसार आय में शामिल किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • परिवार पहचान पत्र।
  • पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो।
  • मोबाइल नंबर।
  • आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक।
  • स्वयं की वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम होने का आय प्रमाण पत्र अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य आय संबंधी दस्तावेज।
  • आयु प्रमाण के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज:
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका।
    • जन्म तिथि अंकित कोई अन्य सरकारी दस्तावेज।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा आवेदिका के लिए)।
  • निराश्रित होने का प्रमाण पत्र अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज (जहाँ लागू हो)।
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • सत्यापन के समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगा गया कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र महिलाएं हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन आवेदन संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके किया जा सकता है। दोनों माध्यमों से आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
  • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
  • पंजीकरण के बाद अपने विवरण का उपयोग करके पोर्टल पर प्रवेश करें।
  • उपलब्ध सेवाओं की सूची में से हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का चयन करें।
  • आवेदन पत्र में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, आय तथा बैंक खाते का विवरण भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और दर्ज की गई जानकारी की जांच करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें तथा भविष्य के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  • संबंधित अधिकारी आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  • सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद ₹3,200 की मासिक पेंशन सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा कर दी जाएगी।

नोट: आवेदक अपनी आवेदन संख्या दर्ज करके सरल आवेदन स्थिति पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा SARAL<space>Application ID लिखकर 9954699899 या 7738299899 पर संदेश भेजकर भी आवेदन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र महिलाएं हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकती हैं।
  • संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें अथवा उपलब्ध कड़ी से डाउनलोड करें।
  • आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय में जमा करें।
  • संबंधित अधिकारी आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  • सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद ₹3,200 की मासिक पेंशन सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नम्बर : 0172-3968400.
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल : [email protected].
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पलाइन नम्बर : 0172-2715090.
  • हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल : [email protected].
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा सरकार,
    एससीओ 20-27, जीवन दीप बिल्डिंग,
    तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए,
    चंडीगढ़।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2025 से पेंशन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,200 कर दी है।

हरियाणा की 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की विधवा एवं पात्र निराश्रित महिलाएं, जिनकी स्वयं की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम है, योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकती हैं।

आवेदिका की स्वयं की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम होनी चाहिए।

हाँ। पति द्वारा परित्यक्त अथवा पति या माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हुई महिलाएं, यदि निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, तो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

पात्र महिलाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।

आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।

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Due Pension for the month of August

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Pension id : 73624xx
I had applied for widow pension plan and got the above pension id. I have not received my pension for the month of August till now. Kindly look into the matter and do the needful. Thanks

Unmarried

आपका नाम
Ashok
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