उत्तर प्रदेश दिव्यांग छात्रा ई-ट्राईसाइकिल योजना

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द्वारा प्रस्तुत Minakshi on Sat, 22/08/2026 - 16:43
उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश दिव्यांग छात्रा ई-ट्राईसाइकिल योजना
हाइलाइट
  • इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग छात्राओं को ₹65,000 तक की ई-ट्राईसाइकिल के लिए अनुदान मिल सकता है।
  • 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र की छात्राएं, जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है, लाभ ले सकती हैं।
  • हर विधानसभा क्षेत्र में 20 ई-ट्राईसाइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश फोन नंबर: 18001801995
  • ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामउत्तर प्रदेश दिव्यांग छात्रा ई-ट्राईसाइकिल योजना
लाभई-ट्राईसाइकिल के लिए ₹65,000 तक का अनुदान
लाभार्थी16 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र दिव्यांग छात्राएं, जो स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ रही हैं
नोडल विभागदिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
आवेदन का तरीकाऑनलाइन, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से

योजना के बारे में

कई दिव्यांग छात्राओं के लिए स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान तक पहुंचना आसान नहीं होता। उचित सुविधा न मिलने पर कई बार इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। इसी परेशानी को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल देने के लिए यह योजना शुरू की है।

इस योजना का उद्देश्य पात्र दिव्यांग छात्राओं के लिए रोजमर्रा की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है, ताकि सफर की परेशानी उनकी पढ़ाई में रुकावट न बने। ई-ट्राईसाइकिल मिलने से छात्राएं स्कूल, कॉलेज या अपनी पढ़ाई की जगह तक आसानी से पहुंच सकेंगी और अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण जारी रख सकेंगी।

दिव्यांग छात्रा ई-ट्राईसाइकिल योजना के लिए 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र की ऐसी दिव्यांग छात्राएं, जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है, योजना का लाभ ले सकती हैं। छात्रा का किसी स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में पढ़ना जरूरी है। साथ ही, वह ई-ट्राईसाइकिल को सुरक्षित तरीके से चलाने में सक्षम होनी चाहिए। योजना के तहत एक ई-ट्राईसाइकिल के लिए अधिकतम ₹65,000 तक का अनुदान मिल सकता है।

योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 20 ई-ट्राईसाइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी किसी जिले में कितनी ई-ट्राईसाइकिल दी जाएंगी, यह वहां की विधानसभा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कानपुर नगर के लिए कुल 200 ई-ट्राईसाइकिल का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए ₹60 करोड़ का बजट रखा है। ध्यान रखें कि यह पूरी योजना के लिए निर्धारित बजट है, जबकि एक ई-ट्राईसाइकिल के लिए अधिकतम अनुदान ₹65,000 है।

पात्र छात्राएं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकती हैं। पोर्टल पर "इ-ट्राई-साइकिल" के लिए अलग विकल्प दिया गया है। इसी के साथ "मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल" का भी अलग विकल्प है। इसलिए इस योजना के लिए आवेदन करते समय "इ-ट्राई-साइकिल" वाला विकल्प ही चुनें।

ऑनलाइन आवेदन करते समय छात्रा को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, पढ़ाई, आय और दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। इसके साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक संस्थान से मिला प्रमाण-पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को चयन में प्राथमिकता दी जाती है। जिला स्तर पर जारी जानकारी के अनुसार, बीपीएल परिवारों और आयकर न देने वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलती है। अगर उपलब्ध लक्ष्य से ज्यादा पात्र आवेदन आते हैं, तो तय प्रक्रिया के अनुसार दिव्यांगता प्रतिशत और आय जैसे मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है।

अगर किसी छात्रा को पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद/विधायक निधि या किसी अन्य सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल या मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिल चुकी है, तो उसे इस योजना के तहत दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना भी चलाती है। हालांकि, दोनों योजनाएं अलग हैं। यह योजना खास तौर पर पढ़ाई या प्रशिक्षण ले रही दिव्यांग छात्राओं के लिए है, जबकि निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना की अपनी अलग पात्रता और नियम हैं।

 Invitation for Uttar Pradesh Divyang Chhatra E-Tricycle Yojana.jpg

योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दी जाती है।
  • प्रत्येक ई-ट्राईसाइकिल के लिए ₹65,000 तक का अनुदान मिल सकता है।
  • योजना के लिए 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की छात्राएं पात्र हो सकती हैं।
  • आवेदक में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होना जरूरी है।
  • ई-ट्राईसाइकिल से स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास और प्रशिक्षण संस्थान तक आना-जाना आसान हो सकता है।
  • वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 ई-ट्राईसाइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए ₹60 करोड़ का बजट रखा है।

पात्रताएं

वर्ष 2026 की योजना और जिला स्तर पर जारी जानकारी के अनुसार, आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक दिव्यांग छात्रा होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ रही होनी चाहिए।
  • छात्रा की दृष्टि और मानसिक क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए तथा उसका ऊपरी शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ताकि वह ई-ट्राईसाइकिल को सुरक्षित रूप से चला सके।
  • आवेदक ई-ट्राईसाइकिल पर बैठकर उसे अपने हाथों से चलाने में सक्षम होनी चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार बीपीएल परिवारों के पात्र आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • आवेदक को पिछले 5 वर्षों में किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल या मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
  • आवेदक को योजना के तहत निर्धारित निवास और अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी।
महत्वपूर्ण नोट: लाभ का चयन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के उपलब्ध लक्ष्य और आवेदन में दी गई जानकारी व दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने से पहले छात्राओं को निम्न दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/यूडीआईडी कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो
  • शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिसमें छात्रा के वहां पढ़ने की पुष्टि हो
  • आवेदन प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक होने पर छात्रा की दिव्यांगता दर्शाने वाली दो फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन फॉर्म में आधार/यूडीआईडी, दिव्यांगता प्रतिशत, आय, उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, शैक्षणिक संस्थान और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भी दर्ज करनी होती है।

आवेदन प्रक्रिया

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  • लागू वित्तीय वर्ष चुनें, जो वर्तमान में आवेदन फॉर्म में 2026-27 दिखाया गया है।
  • आवेदक का नाम, पिता/पति/अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, आयु और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  • जनपद, तहसील, निवास और पूरा पता दर्ज करें।
  • जाति, आय, आधार/यूडीआईडी, उत्तर प्रदेश में निवास और दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी भरें।
  • शैक्षणिक संस्थान और कक्षा/कोर्स से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
  • दिव्यांगता, निवास, आय, पहचान, जाति और शैक्षणिक संस्थान से जुड़े जरूरी प्रमाण-पत्र अपलोड करें।
  • पोर्टल के अनुसार छात्रा की फोटो और हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अपलोड करें।
  • घोषणा पढ़कर स्वीकार करें कि आवेदन में दी गई जानकारी सही, पूरी और सटीक है।
  • पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन जमा करें।
महत्वपूर्ण नोट: आवेदन फॉर्म में "मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल" और "इ-ट्राई-साइकिल" के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। इस योजना के लिए आवेदन करते समय "इ-ट्राई-साइकिल" विकल्प ही चुनें।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना दिव्यांग छात्राओं को पढ़ाई के लिए आने-जाने में सुविधा देने के लिए ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने से जुड़ी है।
 

पात्र छात्राओं को एक ई-ट्राईसाइकिल के लिए अधिकतम ₹65,000 तक का अनुदान मिल सकता है।
 

आवेदक छात्रा की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक प्रमाणित होनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र दिव्यांग छात्राएं आवेदन कर सकती हैं।
 

वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 ई-ट्राईसाइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है।
 

पात्र छात्राएं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर “इ-ट्राई-साइकिल” विकल्प के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
 

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर दोनों के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। इस योजना के लिए “इ-ट्राई-साइकिल” विकल्प चुनना होगा।
 

यदि छात्रा को पिछले 5 वर्षों में किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल या मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिल चुकी है, तो उसे इस योजना के तहत दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा।
 

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
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Viklang ke liye cycle ki aavedan School jaane ke liye dikkat hoti hai

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