उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना

द्वारा प्रस्तुत Rishabh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  • चयनित हितग्राहियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
  • प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ राज्य की निआश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को मिलेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    0135-2775814
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना नोडल विभाग इ-मेल:-
    [email protected]
    [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना ।
फ़ायदे
  • लाभार्थी महिलाओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  • प्रशिक्षण अवधि के दौरान 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
  • प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
लाभार्थिं निआश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाएँ।
नोडल मंत्रालय उत्तराखंड महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन।

योजना के बारे मे

  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना की शुरुवात उत्तराखंड सरकार द्वारा की गयी थी।
  • यह योजना राज्य की निराश्रित महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से शुरू की गई थी।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  • इस योजना का लाभ राज्य की निआश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को मिलेगा।
  • चयनित हितग्राहियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
  • प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को महिला अधिकारिता एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क करना होगा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • पात्र महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  • चयनित हितग्राहियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
  • प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

पात्रता

  • लाभार्थी निआश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग से होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
  • लाभार्थी उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • लाभार्थी किसी अन्य योजना से सामान व्यवसाय से लाभान्वित नहीं होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • मतदाता पहचान पत्र।
  • राशन पत्रिका।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र / तलाक प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना का लाभ लेने के लिए महिला अधिकारिता एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क करें।
  • कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र की प्राप्ति करें।
  • आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरें तथा सभी जरूरी दस्तावेज़ों के साथ कार्यालय में जमा करें।
  • प्रस्तुत आवेदन महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • साफ़त सत्यापन के बाद आवेदक योजना का लाभ उठा सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
    0135-2775814
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना नोडल विभाग इ-मेल:-
    [email protected]
    [email protected]

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