हाइलाइट
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- चयनित हितग्राहियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
- प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ राज्य की निआश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को मिलेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
0135-2775814 - उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना नोडल विभाग इ-मेल:-
[email protected]
[email protected]
सूचना विवरणिका
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना । |
| फ़ायदे |
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| लाभार्थिं | निआश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाएँ। |
| नोडल मंत्रालय | उत्तराखंड महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन। |
योजना के बारे मे
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना की शुरुवात उत्तराखंड सरकार द्वारा की गयी थी।
- यह योजना राज्य की निराश्रित महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से शुरू की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- इस योजना का लाभ राज्य की निआश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को मिलेगा।
- चयनित हितग्राहियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
- प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को महिला अधिकारिता एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क करना होगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- पात्र महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- चयनित हितग्राहियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
- प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
पात्रता
- लाभार्थी निआश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग से होनी चाहिए।
- लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
- लाभार्थी उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी किसी अन्य योजना से सामान व्यवसाय से लाभान्वित नहीं होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- राशन पत्रिका।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र / तलाक प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना का लाभ लेने के लिए महिला अधिकारिता एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क करें।
- कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र की प्राप्ति करें।
- आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरें तथा सभी जरूरी दस्तावेज़ों के साथ कार्यालय में जमा करें।
- प्रस्तुत आवेदन महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- साफ़त सत्यापन के बाद आवेदक योजना का लाभ उठा सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना दिशानिर्देश।
- उत्तराखंड महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग।
सम्पर्क करने का विवरण
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर:-
0135-2775814 - उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना नोडल विभाग इ-मेल:-
[email protected]
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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