Highlights
- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सब्जियों व मसलों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़।
- फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़।
- किसान का अंशदान बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत होगा।
Website
Customer Care
- बागवानी सहयता केंद्र टोल फ्री नंबर :- 1800-180-2021
- बागवानी विभाग , हरियाणा सम्पर्क का विवरण।
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। |
| आरंभ होने की तिथि | 2021. |
| लाभ |
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| नोडल विभाग | बागवानी विभाग , हरियाणा सरकार। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- बागवानी विभाग , हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का संचालन किया जाएगा।
- प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं से बागवानी फसलों के होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है।
- इस योजना के माध्यम से बागवानी किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- किसान द्वारा बागवानी की फसल की होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत 14 सब्जियों , दो मसाले और चार फल सहित 20 फसलों को शामिल किया गया है।
- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सब्जियों व मसलों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़।
- फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़।
- किसान का अंशदान बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत होगा।
- योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के किसान नागरिकों को उच्च जोखिम वाली बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपनी फसल एवं क्षेत्र का ब्यौरा प्रदान करते हुए पंजीकरण करना होगा।
- पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत देय बीमा राशि व प्रीमीयम :-
फसल बीमा राशि प्रीमीयम राशि (2.5 प्रतिषत) सब्जियां व मसाले 30,000 रुपए प्रति एकड़ 750 रुपए प्रति एकड़ फल 40,000 रुपए प्रति एकड़ 1,000 रुपए प्रति एकड़ - सब्जियों एवं मसालों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि प्रति एकड़ 15,000 रूपये व अधिकतम 30,000/- रूपये।
- तथा फलों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 20,000 रूपये व अधिकतम 40,000/- रूपये होगी।
पात्रता
- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- किसान द्वारा बागवानी की फसल की होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय का प्रमाण।
- फसल का ब्योरा।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल द्वारा कर सकता है।
- सबसे पहले तो आवेदक को मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- अब आपको अपना मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करके जारी रखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक किसान को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पंजीकरण।
- मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसान अनुभाग।
- बागवानी विभाग ,हरियाणा सरकार।
- हरियाणा मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- बागवानी सहयता केंद्र टोल फ्री नंबर :- 1800-180-2021
- बागवानी विभाग , हरियाणा सम्पर्क का विवरण।
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