- पूर्ण ट्यूशन फीस और गैर-वापसीयोग्य शुल्क का लाभ मिलेगा।
- पात्र निजी संस्थानों में प्रति वर्ष ₹2 लाख तक की फीस सहायता मिलेगी।
- प्रथम वर्ष में ₹86,000 तथा अगले वर्षों में ₹41,000 प्रति वर्ष की सहायता राशि मिलेगी।
- छात्रवृत्ति की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल हेल्पलाइन नंबर: 0120-6619540
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी शिक्षा छात्रवृति योजना। |
| शुरू होने का वर्ष | 2007 |
| लाभ |
|
| लाभार्थी | अनुसूचित जाति (एससी) के छात्र। |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन। |
योजना के बारे में
अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। इस योजना को अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी पात्र छात्र भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई से वंचित न रहे। इस छात्रवृत्ति के माध्यम से सरकार कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद अधिसूचित संस्थानों में अध्ययन कर रहे पात्र एससी छात्रों को व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ट्यूशन फीस, गैर-वापसीयोग्य शुल्क तथा वार्षिक शैक्षणिक व्ययों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी, एम्स, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, निफ्ट, एनआईडी, होटल प्रबंधन संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कवर करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना तथा उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास को समर्थन प्रदान करना है।
अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित ऐसे छात्र, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं है, प्रवेश एवं छात्रवृत्ति संबंधी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आवेदन करने के पात्र हैं। नई छात्रवृत्ति केवल अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रदान की जाती है। हालांकि, एक बार चयनित होने के बाद छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक जारी रहती है, बशर्ते छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन संतोषजनक हो तथा वह योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करता रहे। उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को आवंटित छात्रवृत्ति स्लॉट का 30 प्रतिशत हिस्सा पात्र एससी छात्राओं के लिए आरक्षित रखा गया है।
अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह छात्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकारी संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों की पूर्ण ट्यूशन फीस तथा गैर-वापसीयोग्य शुल्क का वहन किया जाता है, जबकि पात्र निजी संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को प्रति वर्ष ₹2 लाख तक की ट्यूशन फीस सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, चयनित छात्रों को प्रथम वर्ष में ₹86,000 तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष ₹41,000 का शैक्षणिक भत्ता प्रदान किया जाता है, जिससे वे पुस्तकों, स्टेशनरी, जीवन-यापन, कंप्यूटर तथा अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों को पूरा कर सकें। छात्रवृत्ति राशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे छात्र के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र छात्रों को संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए घोषित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया 01 जून 2026 से प्रारंभ हुई है और छात्र 31 अक्टूबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
योजना के लाभ
- अधिसूचित निजी संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रति वर्ष ₹2,00,000 तक की ट्यूशन फीस सहायता दी जाएगी।
- पहले वर्ष में पुस्तकों, स्टेशनरी, कंप्यूटर/लैपटॉप, सहायक उपकरणों और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए ₹86,000 की सहायता राशि मिलेगी।
- पाठ्यक्रम के प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए ₹41,000 प्रति वर्ष का शैक्षणिक भत्ता दिया जाएगा।
- छात्रवृत्ति का लाभ पाठ्यक्रम पूरा होने तक मिलता रहेगा, बशर्ते छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन संतोषजनक रहे और वह योजना के नियमों का पालन करे।
- छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी, एम्स, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, निफ्ट, एनआईडी, होटल प्रबंधन संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
पात्रताएं
- आवेदक अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी का होना चाहिए।
- परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्र ने योजना के अंतर्गत अधिसूचित एवं अनुमोदित संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया हो।
- प्रवेश योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक (फुल-टाइम) पाठ्यक्रम में लिया गया हो।
- नई छात्रवृत्ति केवल पात्र पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपलब्ध है।
- चयन संबंधित संस्थान एवं पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित प्रवेश मानदंडों के अनुसार मेरिट के आधार पर किया जाता है।
- यदि पात्र एससी छात्रों की संख्या किसी संस्थान को आवंटित छात्रवृत्ति स्लॉट से अधिक होती है, तो छात्रवृत्ति संस्थान-वार मेरिट सूची के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- किसी संस्थान को आवंटित छात्रवृत्ति स्लॉट का 30 प्रतिशत पात्र एससी छात्राओं के लिए आरक्षित है। पर्याप्त पात्र छात्राएं उपलब्ध न होने पर ये स्लॉट मेरिट के आधार पर पात्र छात्रों को आवंटित किए जा सकते हैं।
- एक ही परिवार के अधिकतम दो भाई-बहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- छात्र के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- जो छात्र किसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष अथवा उससे आगे के वर्षों में पहले से प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, वे नई छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
- छात्रवृत्ति राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवेदक का आधार से जुड़ा वैध बैंक खाता होना चाहिए।
छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु महत्वपूर्ण शर्तें
- छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक जारी रहेगी, बशर्ते छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन संतोषजनक हो।
- यदि छात्र अगले सेमेस्टर या कक्षा में पदोन्नत होने में असफल रहता है, तो छात्रवृत्ति बंद की जा सकती है।
- यदि चयनित छात्र छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के बाद संस्थान बदलता है, तो उसे योजना के अंतर्गत आगे का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा संचालित किसी अन्य समान छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले सकता।
आवश्यक दस्तावेज
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण-पत्र।
- आय प्रमाण-पत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि परिवार की कुल वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं है।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- डीबीटी के लिए छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण।
- अधिसूचित संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र या प्रवेश पुष्टि प्रमाण-पत्र।
- प्रवेश रैंक / प्रवेश परीक्षा रैंक का प्रमाण, जहां लागू हो।
- संस्थान द्वारा जारी शुल्क रसीद या शुल्क संरचना।
- हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो।
- छात्रवृत्ति पंजीकरण एवं संचार के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
- निवास प्रमाण-पत्र, यदि संस्थान या छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा आवश्यक हो।
- भाई-बहन संबंधी शर्त के संबंध में स्व-घोषणा पत्र या शपथ-पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक योजना की अधिकतम दो भाई-बहन पात्रता शर्त के अंतर्गत पात्र है।
स्व-रोजगार करने वाले माता-पिता या अभिभावकों के मामले में आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार से कम पद के नहीं होने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। वेतनभोगी माता-पिता या अभिभावकों के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र के साथ, जहां लागू हो, आय के अन्य स्रोतों का विवरण भी प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र अनुसूचित जाति (एससी) छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- "नया पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करना होगा और आवश्यक व्यक्तिगत विवरण दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- पंजीकरण दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा तथा वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करनी होगी।
- जहां लागू हो, आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- सफल पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन विवरण का उपयोग करके राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं की सूची में से "अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना" का चयन करना होगा।
- व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, संस्थान का विवरण, प्रवेश रैंक, पारिवारिक आय का विवरण तथा बैंक खाते की जानकारी सहित सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे।
- जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, प्रवेश प्रमाण, बैंक खाते का विवरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- अंतिम रूप से आवेदन जमा करने से पहले आवेदन पत्र में दर्ज सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक सत्यापित करना होगा।
- छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा तथा भविष्य में स्थिति जांचने के लिए आवेदन संदर्भ संख्या सुरक्षित रखनी होगी।
- इसके बाद संबंधित संस्थान आवेदन, प्रवेश विवरण, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा अन्य जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
- संस्थागत सत्यापन के बाद आवेदन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संसाधित किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत चयनित पात्र छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी।
- आवेदक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से आवेदन की स्थिति और छात्रवृत्ति से संबंधित अपडेट देख सकते हैं।
ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
- नई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन केवल अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त प्रथम वर्ष के छात्रों से ही स्वीकार किए जाते हैं।
- छात्र यह सुनिश्चित करें कि उनका आधार नंबर और बैंक खाते का विवरण सही हो, ताकि छात्रवृत्ति राशि के भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो।
- आवेदन संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा घोषित समय-सीमा के भीतर ही जमा किया जाना चाहिए।
- अपूर्ण आवेदन अथवा गलत जानकारी के साथ प्रस्तुत किए गए आवेदन सत्यापन के दौरान अस्वीकृत किए जा सकते हैं।
छात्रवृत्ति नवीनीकरण नियम
- अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नई छात्रवृत्ति केवल अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त पात्र प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रदान की जाती है।
- एक बार चयनित होने के बाद, छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक जारी रहती है, बशर्ते छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन संतोषजनक हो तथा वह योजना की सभी शर्तों का पालन करता रहे।
- छात्रवृत्ति लाभ जारी रखने के लिए छात्रों को अगले सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर पदोन्नत होना आवश्यक है।
- संबंधित संस्थान, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीनीकरण आवेदन अग्रेषित करने से पहले छात्र की पदोन्नति तथा पाठ्यक्रम में निरंतरता का सत्यापन करता है।
- यदि कोई छात्र अगले सेमेस्टर या कक्षा में पदोन्नत होने में असफल रहता है, तो उसकी छात्रवृत्ति बंद की जा सकती है।
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्र के अगले सेमेस्टर या कक्षा में पदोन्नत होने के बाद छात्रवृत्ति पुनः बहाल की जा सकती है।
- छात्रों को उसी संस्थान में अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी, जहां उन्हें योजना के अंतर्गत मूल रूप से चयनित किया गया था।
- यदि कोई लाभार्थी छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के बाद संस्थान बदलता है, तो उसे योजना के अंतर्गत आगे की छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त नहीं होगी।
- नवीनीकरण लाभ केवल संस्थान तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा एनएसपी के माध्यम से सफल सत्यापन के बाद ही जारी किए जाते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा संचालित किसी अन्य समान छात्रवृत्ति योजना का लाभ एक साथ नहीं ले सकते।
- पात्र नवीनीकरण लाभार्थियों को पाठ्यक्रम के प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए ₹41,000 प्रति वर्ष का शैक्षणिक भत्ता प्रदान किया जाता है।
- छात्रवृत्ति राशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे छात्र के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन कार्यक्रम
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति (मेरिट आधारित योजना) की आवेदन समय-सारणी जारी कर दी है। पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन अस्वीकृत होने से बचने के लिए समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए तथा आवश्यक सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।
| गतिविधि | समय-सारणी |
|---|---|
| योजना प्रारंभ तिथि | 01 जून 2026 |
| छात्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 31 अक्टूबर 2026 |
| त्रुटिपूर्ण आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि | 15 नवंबर 2026 |
| संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि | 15 नवंबर 2026 |
| डीएनओ / एसएनओ / एमएनओ द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि | 30 नवंबर 2026 |
महत्वपूर्ण लिंक
- अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र
- अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन छात्रवृत्ति योजना पंजीकरण
- अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन छात्रवृत्ति योजना लॉगिन
- अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन छात्रवृत्ति योजना आवेदन स्थिति
- अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास एजुकेशन छात्रवृत्ति योजना दिशा-निर्देश
संपर्क जानकारी
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल हेल्पलाइन नंबर: 0120-6619540
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के ऐसे छात्र जिन्होंने किसी अधिसूचित संस्थान में प्रवेश लिया हो, पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हों तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख तक हो, वे आवेदन कर सकते हैं।
इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने हेतु परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
चयनित छात्रों को ट्यूशन फीस, गैर-वापसीयोग्य शुल्क, पात्र निजी संस्थानों के लिए प्रति वर्ष ₹2 लाख तक की ट्यूशन फीस सहायता, प्रथम वर्ष में ₹86,000 का शैक्षणिक भत्ता तथा आगामी वर्षों में ₹41,000 प्रति वर्ष का शैक्षणिक भत्ता मिलता है।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा जारी वर्तमान समय-सारणी के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पात्र छात्र 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
पात्र छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पंजीकरण करना होगा, आवेदन पत्र भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे तथा अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा करना होगा।
आमतौर पर आवेदकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है तथा पहचान सत्यापन और डीबीटी भुगतान के लिए आधार से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने होते हैं।
हाँ। हालांकि, एक ही परिवार के अधिकतम दो भाई-बहन इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यदि छात्र अगले सेमेस्टर या कक्षा में पदोन्नत नहीं हो पाता है, तो छात्रवृत्ति बंद की जा सकती है। योजना के नियमों के अनुसार दोबारा पात्र होने पर छात्रवृत्ति पुनः शुरू की जा सकती है।
नहीं। यदि कोई लाभार्थी योजना के अंतर्गत चयनित होने के बाद संस्थान बदलता है, तो उसे आगे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा।
नहीं। इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्र केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य समान छात्रवृत्ति योजना का लाभ एक साथ नहीं ले सकते।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
|---|---|---|---|
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