हाइलाइट
- ब्याज रहित व्यवसाय हेतु ऋण।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी को संपर्क करें।
योजना का सारांश | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। |
| शुरूआत का वर्ष | 26-August-2025. |
| लाभ | ब्याज रहित व्यवसाय हेतु ऋण। |
| लाभार्थी | बिहार राज्य केदिव्यांगजन। |
| नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग। |
| सब्सक्रिप्शन | यहाँ क्लिक करें योजना से जुड़े अपडेट पाने के लिए |
| आवेदन का माध्यम | ऑफलाइन आवेदन फॉर्म के माध्यम से |

योजना के बारे मे
- बिहार सरकार की कैबिनेट द्वारा राज्य में कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी है।
- सरकार द्वारा की गयी प्रमुख घोषणाओं में "मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना", "मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना", "मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना", और सबसे महत्वपूर्ण "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" शामिल हैं जिनमे से कुछ लागू भी कर दी गयी है।
- घोषणाओं का दौर में दिनांक 26 अगस्त 2025 को बिहार कैबिनेट ने एक और कल्याणकारी योजना के संचालन को मंजूरी प्रदान की गयी जिसका नाम है "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना"।
- इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के दिव्यांगजन (शारीरिक रूप से विकलांग निवासियों) को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
- इस योजना का नोडल विभाग बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग होगा।
- समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये बताया गया कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की तर्ज पर लागू किया जाएगा।
- सरका द्वारा यह योजना मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (संभल) के अंतर्गत चलाई जाएगी।
- प्रदेश के दिव्यांग लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी और बिना ब्याज का ऋण योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।
- पात्र दिव्यांगजन आवेदक इस योजना के तहत व्यवसाय हेतु अधिकतम 10,00,000/- रुपये तक का ऋण व्यवसाय शुरू करने हेतु प्राप्त कर सकते है।
- योजना में लिए गए ऋण की राशि का 50% राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाएगा जबकि शेष 50% राशि को आवेदक को बैंक को वापस लौटानी होगी।
- योजना में प्रदान किया जाने वाला ऋण पूर्णतः ब्याज मुक्त होगा।
- लाभार्थी आवेदकों को ऋण की राशि चुकाने हेतु एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि भी दी जाएगी जिसकी गणना अंतिम ऋण की किस्त जारी होने की तारीख से की जाएगी।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समाज कल्याण विभाग ने इस योजना के सुचारू संचालन हेतु 10.25 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित कर दिया गया है।
- बिहार सरकार द्वारा जल्द ही मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगी।
- जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी जारी होगी, उसे यहां अपडेट किया जाएगा।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- दिव्यांगजन आवेदक योजना में अधिकतम 10 लाख रूपये तक का बिना गारंटी का ऋण व्यवसाय शुरू करने हेतु प्राप्त कर सकते हैं।
- कुल ऋण राशि में से 5 लाख (50%) रूपये बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जायेंगे।
- वहीँ शेष 5 लाख (50%) रूपये की राशि का ऋण आवेदक को बैंक को लौटाने होंगे।
- योजना में लिए गए ऋण पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- इसके अतिरिक्त आवेदक को एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि भी प्रदान की जाएगी।
पात्रता की शर्तें
- लाभार्थी आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- केवल दिव्यांगजन (विकलांग व्यक्ति) ही इस योजना में आवेदन करने के पात्र है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं, आईटीआई, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- जो आवेदक पहले से ही बिहार सरकार की किसी अन्य व्यवसाय ऋण योजना का लाभ ले रहे हैं वे इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- शेष पात्रता की शर्तें बिहार सरकार द्वारा शीघ्र ही जारी की जाएंगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- विकलांगता प्रमाणपत्र।
- बिहार निवास प्रमाणपत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- शैक्षिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज़।
- व्यवसाय से जुड़ी परियोजना रिपोर्ट।
- रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- दिनांक 26 अगस्त 2025 को बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना लागू करने की मंजूरी दे दी गयी है।
- यह योजना सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की जाएगी और विभाग द्वारा योजना की आधिकारिक गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी।
- फिलहाल सरकार की ओर से दिव्यांगजन उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी वो स्पष्ट नहीं की गई है।
- हालाँकि, यह संभावना है कि सरकार द्वारा इस योजना के लिए आवेदन अपने आधिकारिक उद्यमी पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा भी इस योजना को लागू करने की घोषणा से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है।
- इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग लाभार्थी बिना गारंटी और बिना ब्याज का ऋण व्यवसाय हेतु प्राप्त कर सकेंगे जिससे वे अपना स्वरोज़गार स्थापित कर सकते है।
- फिलहाल सरकारी सूत्रों से योजना के बारे में इतनी ही जानकारी उपलब्ध है।
- जैसे ही बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना से जुड़ी कोई नई जानकारी जारी होगी हम उसे यहाँ आपके साथ साझा कर देंगे।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क कैसे करे
- अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी को संपर्क करें।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
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टिप्पणियाँ
i will get the scheme Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udhyami Yoja
so please recqud document
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