- राज्य के पात्र एड्स रोगियों को प्रति माह ₹1,500 की नियमित आर्थिक सहायता दी जाती है।
- योजना का पूरा खर्च बिहार सरकार वहन करती है (केंद्र की कोई हिस्सेदारी नहीं)।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एड्स रोगी इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।
- बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
- बिहार ई - कल्याण पोर्टल का ई-मेल :- [email protected]
- समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल :-
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना |
| लाभ | रु .1500/- मासिक आर्थिक सहायता |
| लाभार्थी | राज्य के एड्स पीड़ित |
| नोडल विभाग | |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के एड्स रोगियों को नियमित आर्थिक सहायता देने के लिए बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना का संचालन किया जा रहा है। यह एक मासिक सहायता योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के पात्र मरीजों को एकमुश्त राशि के बजाय हर महीने निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करती है और इसमें केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है।
इस योजना के तहत हर पात्र एड्स रोगी को प्रति माह ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से राज्य के एड्स रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सहयोग देना है। रोग के कारण लंबे इलाज और गिरती शारीरिक क्षमता का असर मरीज की कमाई पर पड़ता है, ऐसे में हर महीने मिलने वाली यह निश्चित राशि उसकी बुनियादी जरूरतों, पोषण और रोजमर्रा के खर्च में सहारा बनती है।
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में पात्रता की शर्तें सीमित और स्पष्ट हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एड्स रोगी इस योजना के तहत आच्छादित होते हैं और आवेदक का बिहार का निवासी होना आवश्यक है। आय, जाति या किसी अलग श्रेणी की कोई शर्त इस योजना में आधिकारिक रूप से नहीं जोड़ी गई है। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में जमा किया जाता है और स्वीकृति भी यही सोसाइटी देती है, इसलिए आवेदक को यह उलझन नहीं रहती कि आवेदन कहां जाएगा।
योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन पर नजर रखने की व्यवस्था भी तय है। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं, राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा होती है और जांच दल का गठन भी किया जाता है। किसी समस्या पर लाभुक प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर समाज कल्याण विभाग के सचिव स्तर तक तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकता है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं में बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (BPL परिवार के मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार हेतु एकमुश्त सहायता), बिहार परवरिश योजना (0-18 वर्ष के अनाथ/निर्धन तथा HIV/AIDS या कुष्ठ प्रभावित बच्चों को मासिक सहायता) और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना (ग्रेड-II कुष्ठ रोगियों को मासिक आर्थिक सहायता) भी शामिल हैं, जिनके माध्यम से सरकार राज्य के जरूरतमंद परिवारों को सहयोग प्रदान करती है।

योजना के लाभ
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत लाभार्थी को दिए जाने वाले लाभ निम्नलिखित है।
- एड्स रोगी को प्रति माह ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यह योजना एक मासिक सहायता कार्यक्रम है, इसलिए राशि हर महीने दी जाती है।
- योजना के तहत दी जाने वाली सहायता की पूरी राशि बिहार सरकार वहन करती है।
पात्रता की शर्तें
यह योजना एक निश्चित वर्ग के मरीजों को कवर करती है और इसकी पात्रता शर्तें बहुत सीमित और स्पष्ट हैं।
- आवेदक एड्स रोगी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण, जैसे मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया एड्स मरीज का प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण
- बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन की प्रक्रिया
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:
- योजना में आवेदन से पहले पात्रता की जांच करें (बिहार का निवासी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का एड्स रोगी)।
- आवेदन हेतु मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- भरा हुआ आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन की जांच एवं स्वीकृति बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा की जाती है।
- स्वीकृति के बाद पात्र लाभार्थी को प्रति माह ₹1,500 की सहायता मिलनी शुरू होती है।
शिकायत एवं निवारण व्यवस्था
- आवेदन अस्वीकृत होने, देरी होने या भुगतान न मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक (जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग), निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) या समाज कल्याण विभाग के सचिव स्तर तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- इसके अलावा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अनुमंडल एवं जिला स्तर के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास भी शिकायत की जा सकती है।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
- बिहार ई - कल्याण पोर्टल का ई-मेल :- [email protected]
- समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल :-
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की योजना है, जिसके तहत राज्य के एड्स रोगियों को प्रति माह ₹1,500 की आर्थिक सहायता मिलती है। योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है।
बिहार का निवासी ऐसा एड्स रोगी, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, आवेदन कर सकता है।
नहीं। यह योजना पूरी तरह बिहार सरकार द्वारा संचालित और वित्तपोषित है, इसलिए केवल बिहार के निवासी ही पात्र हैं।
इस योजना के आवेदनों को बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वीकृति देती है।
हां। यह योजना एक मासिक सहायता कार्यक्रम है, इसलिए राशि मासिक आधार पर दी जाती है।
विभाग ने कोई अंतिम तिथि अधिसूचित नहीं की है। यह योजना लगातार चलने वाला मासिक सहायता कार्यक्रम है।
प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हैं, राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा होती है और राज्य स्तर पर जांच दल का गठन भी किया जाता है।
संबंधित प्राधिकार ने नवीनीकरण से जुड़ी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से जारी नहीं दी है।
नहीं। इस योजना में जाति या किसी अलग श्रेणी की कोई शर्त आधिकारिक रूप से नहीं जोड़ी गई है। आधार केवल यह है कि व्यक्ति एड्स रोगी हो, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और बिहार का निवासी हो।
आधिकारिक जानकारी में इस योजना के लिए कोई आय सीमा अधिसूचित नहीं की गई है।
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टिप्पणियाँ
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Sabhi yojna fail hai
1500 rs arthuk sahayta nahi mil raha hai
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