- इस योजना में मृतक के अंतिम संस्कार के लिए ₹3,000 की सहायता दी जाती है।
- बिहार में मरने वाले किसी भी उम्र के BPL परिवार के सदस्य शामिल हैं।
- यह सहायता राशि मृतक के निकटतम आश्रित या परिवार के सदस्य को दी जाती है।
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का ई-मेल :- [email protected]
- समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल निम्नलिखित है :-
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2007 |
| लाभ | रु. 3000/- एकमुश्त राशि अंत्येष्टि क्रिया के लिए दी जाएगी |
| लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार |
| नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
योजना के बारे में
बिहार के गरीब परिवारों को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर अंतिम संस्कार का खर्च पूरा करने में सहयोग देने के लिए समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना चलाई जा रही है। किसी परिवार में सदस्य की मृत्यु के बाद तुरंत और अनिवार्य खर्च सामने आता है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के पास उस समय अक्सर पर्याप्त पैसा नहीं होता। यह योजना इसी स्थिति में सहायता प्रदान करती है। इसके तहत मृतक के निकटतम आश्रित को ₹3,000 की एकमुश्त अनुदान राशि दी जाती है, ताकि परिवार ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने या सहायता की प्रतीक्षा करने के बजाय सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर सके।
इस योजना का आधिकारिक उद्देश्य सीधा है। राज्य सरकार किसी गरीब परिवार के मृत सदस्य के निकटतम आश्रित को अंत्येष्टि क्रिया (अंतिम संस्कार) करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और विभाग इसके लिए 100 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान करता है। इसमें केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी या लाभार्थी का कोई योगदान शामिल नहीं है और परिवार को अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ती है।
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में पात्रता सरल रखी गई है और इसमें आयु की कोई गणना आवश्यक नहीं है। बिहार में BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से संबंधित किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को अनुदान देय होता है। नवजात शिशु, बच्चा, युवा वयस्क या बुजुर्ग व्यक्ति- बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार पात्र होता है। आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए और मृतक का परिवार का सदस्य या आश्रित होना चाहिए। चूंकि योजना सभी आयु वर्गों को कवर करती है, इसलिए परिवारों को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि मृतक परिवार का कमाने वाला सदस्य या मुखिया था।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और स्थानीय स्तर पर है। पात्र परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित फॉर्म मुखिया को या शहरी क्षेत्रों में वार्ड कमिश्नर को जमा करते हैं। आवेदन प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर भी स्वीकार किए जाते हैं। योजना पूरे वर्ष खुली रहती है और इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। प्रखंड स्तर पर निगरानी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) द्वारा की जाती है, जबकि राज्य सरकार द्वारा मासिक समीक्षा की जाती है।
परिवार अपने आवेदन की प्रगति के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि किसी प्रकार की देरी होती है या बिना उचित कारण के अनुदान से इनकार किया जाता है, तो वे BDO स्तर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसे समाज कल्याण विभाग तक आगे बढ़ा सकते हैं। समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

योजना के लाभ
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत दिए जाने वाले प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं।
- अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार को ₹3,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
- बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर, उसकी आयु की परवाह किए बिना, राशि देय है।
- अनुदान मृतक के निकटतम आश्रित या परिवार के सदस्य को दिया जाता है।
- योजना का पूरा वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है; परिवार को कोई शुल्क या योगदान नहीं देना पड़ता।
- योजना पूरे वर्ष उपलब्ध रहती है और आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है।
पात्रताएं
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं।
- आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक मृतक के परिवार का सदस्य या आश्रित होना चाहिए।
- मृतक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- मृतक की आयु की कोई सीमा नहीं है।
- बीपीएल परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर अनुदान उपलब्ध है।
- जो परिवार बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करने के लिए सामान्यतः आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं।
- आवेदक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड)
- मृतक का पहचान प्रमाण
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड या राशन कार्ड
- आवेदक का मृतक के साथ संबंध का प्रमाण
- पता/निवास प्रमाण
- आवेदक के बैंक खाते का विवरण
आवेदन प्रक्रिया
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या RTPS काउंटर से निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या इसे ई-सुविधा पोर्टल से डाउनलोड करें।
- मृतक व्यक्ति का विवरण, मृत्यु की तारीख, आवेदक की जानकारी और मृतक के साथ संबंध सहित फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और आवेदन को दो प्रतियों में तैयार करें। पूरा किया हुआ आवेदन उचित स्थान पर जमा करें:
- ग्रामीण क्षेत्र: संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया के पास
- शहरी क्षेत्र: संबंधित वार्ड के वार्ड कमिश्नर / वार्ड पार्षद के पास
- आवेदन प्रखंड (ब्लॉक) कार्यालय के RTPS काउंटर पर भी स्वीकार किए जाते हैं।
- दस्तावेजों और पात्रता के सत्यापन के बाद सक्षम प्राधिकारी अनुदान को मंजूरी देता है। इसके बाद परिवार को ₹3,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्राप्त होती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आवेदन पत्र
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना विवरण
- ई-सुविधा, बिहार समाज कल्याण विभाग पोर्टल
- बिहार समाज कल्याण विभाग पोर्टल
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आधिकारिक अधिसूचना
संपर्क जानकारी
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 18003456262
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का ई-मेल :- [email protected]
- समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल निम्नलिखित है :-
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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