- पात्र मरीजों को गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम ₹25 लाख तक की सहायता।
- छत्तीसगढ़ के पात्र प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए योजना।
- शासकीय, पंजीकृत निजी एवं अधिकृत अस्पतालों में उपचार की सुविधा।
- योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक राज्य स्वास्थ्य विभाग अथवा उस अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं, जहां उपचार कराया जा रहा है।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2020 |
| लाभ | गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता। |
| लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक पात्र परिवार। |
| नोडल विभाग | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अधिसूचित गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लीवर, किडनी, हृदय एवं फेफड़े के प्रत्यारोपण जैसी जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं तथा अन्य विशेष उपचारों पर लाखों रुपये का खर्च आता है, जिसे सामान्य परिवार वहन नहीं कर पाते। ऐसे मरीज केवल आर्थिक अभाव के कारण उपचार से वंचित न रहें, इसके लिए राज्य सरकार इस योजना के तहत पात्र मरीजों को अधिकतम ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। स्वीकृत सहायता राशि सीधे उपचार करने वाले अस्पताल को जारी की जाती है, जिससे मरीजों को इलाज शुरू करने के लिए पहले से बड़ी राशि की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती।
वर्ष 2020 में शुरू की गई यह योजना मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के प्राथमिकता राशन कार्ड एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक पात्र परिवारों के लिए लागू है। योजना के अंतर्गत अधिसूचित गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें उन उच्च लागत वाले उपचारों को भी शामिल किया गया है, जो अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हैं या जिनके लिए उपलब्ध सहायता उपचार की वास्तविक लागत की तुलना में पर्याप्त नहीं है। पात्र मरीज योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार शासकीय अस्पतालों, पंजीकृत निजी अस्पतालों, छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित अधिकृत अस्पतालों तथा सीजीएचएस से संबद्ध अस्पतालों में उपचार करा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत आम नागरिकों के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था नहीं है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया अस्पताल के माध्यम से संचालित होती है। मरीज की जांच के बाद उपचार करने वाला अस्पताल आवश्यक चिकित्सा दस्तावेज, उपचार का अनुमानित खर्च, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख तैयार कर राज्य नोडल एजेंसी को भेजता है। दस्तावेजों के सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद स्वीकृत वित्तीय सहायता सीधे अस्पताल के खाते में जारी की जाती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सहायता राशि का उपयोग केवल मरीज के उपचार के लिए ही हो तथा लाभार्थियों पर प्रशासनिक औपचारिकताओं का बोझ भी कम रहे।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की पृष्ठभूमि राज्य सरकार के उस प्रयास से जुड़ी है, जिसके तहत गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को महंगे उपचार के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इससे पहले ऐसे मामलों में संजीवनी सहायता कोष के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। महंगे उपचारों के लिए सहायता का दायरा बढ़ाने तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की। यह योजना अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की पूरक के रूप में कार्य करती है तथा उन पात्र मरीजों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन्हें विशेष चिकित्सा सेवाओं एवं उच्च लागत वाले उपचार की आवश्यकता होती है।
वर्तमान में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सहायता योजनाओं में से एक है। यह योजना अधिकतम ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर पात्र मरीजों को राज्य के भीतर एवं बाहर स्थित अधिकृत अस्पतालों में जीवनरक्षक एवं उच्च स्तरीय उपचार प्राप्त करने में सहायता करती है। अस्पताल को सीधे भुगतान की व्यवस्था के कारण मरीजों और उनके परिवारों पर महंगे इलाज का आर्थिक बोझ कम होता है तथा समाज के कमजोर वर्गों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी मजबूत होती है।
योजना के लाभ
- पात्र मरीजों को उपचार हेतु अधिकतम ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत शामिल गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- उपचार शासकीय अस्पताल, पंजीकृत निजी अस्पताल, राज्य के बाहर के अधिकृत अस्पताल तथा सीजीएचएस से संबद्ध अस्पतालों में कराया जा सकता है।
- स्वीकृत वित्तीय सहायता सीधे उपचार करने वाले अस्पताल को जारी की जाती है।
- महंगे उपचार का खर्च वहन करने में पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है।
- अन्य शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत उपचार उपलब्ध न होने या अपर्याप्त सहायता मिलने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है।
योजना के अंतर्गत शामिल बीमारियां
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र मरीज योजना के तहत शामिल बीमारियों एवं उच्च लागत वाले उपचारों, जैसे अंग प्रत्यारोपण तथा अन्य अनुमोदित चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत अस्पतालों में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- लिवर प्रत्यारोपण
- किडनी प्रत्यारोपण
- हृदय प्रत्यारोपण
- फेफड़े का प्रत्यारोपण
- हृदय एवं फेफड़े का संयुक्त प्रत्यारोपण
- निर्धारित हृदय रोग
- हीमोफीलिया (निर्धारित आपातकालीन परिस्थितियों में)
- कैंसर
- प्लास्टिक सर्जरी (निर्धारित मामलों में)
- कोक्लियर इम्प्लांट (पात्र बच्चों के लिए)
- एसिड अटैक पीड़ितों के लिए पुनर्निर्माण/कॉस्मेटिक सर्जरी
- योजना के अंतर्गत अनुमोदित अन्य दुर्लभ बीमारियां
पात्रताएं
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास राज्य सरकार द्वारा जारी प्राथमिकता या अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए।
- मरीज ऐसे गंभीर या दुर्लभ रोग से पीड़ित होना चाहिए, जिसका उपचार मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अनुमन्य हो।
- उपचार शासकीय अस्पताल, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत निजी अस्पताल, राज्य के बाहर के अधिकृत अस्पताल अथवा सीजीएचएस से संबद्ध अस्पताल में कराया जाना चाहिए।
- मरीज को उपचार के लिए संबंधित चिकित्सक या शासकीय मेडिकल कॉलेज/शासकीय अस्पताल द्वारा आवश्यक होने पर रेफर किया जाना चाहिए।
- यदि उपचार किसी अन्य शासकीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है अथवा वहां से पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है, तो योजना के तहत सहायता प्रदान की जा सकती है।
- अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) के मामलों में संबंधित कानूनों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
- आवेदक को योजना के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- राज्य का ई-कार्ड (यदि उपलब्ध हो) या प्राथमिकता/अंत्योदय राशन कार्ड।
- मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)।
- मरीज का आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र।
- अस्पताल द्वारा जारी उपचार के अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र।
- बीमारी की जांच रिपोर्ट, डायग्नोसिस रिपोर्ट तथा उपचार से संबंधित सभी चिकित्सा अभिलेख।
- निर्धारित प्रारूप में उपचार करने वाले चिकित्सक का प्रमाण पत्र।
- शासकीय मेडिकल कॉलेज या शासकीय अस्पताल द्वारा जारी रेफरल पत्र (जहां लागू हो)।
- अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) के मामलों में आवश्यक स्वीकृति, सहमति पत्र एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज।
- उपचार करने वाले अस्पताल द्वारा जारी आपातकालीन प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)।
- पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- सक्षम अधिकारियों द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले शासकीय अस्पताल या योजना के अंतर्गत अधिकृत अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराएं।
- यदि आवश्यक हो, तो शासकीय मेडिकल कॉलेज या शासकीय अस्पताल से रेफरल प्राप्त करें।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का निर्धारित आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक चिकित्सा अभिलेख एवं दस्तावेज संलग्न करें।
- उपचार करने वाला अस्पताल उपचार का अनुमान तैयार करेगा, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भरेगा तथा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन अपलोड करेगा।
- राज्य नोडल एजेंसी आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद वित्तीय सहायता की राशि सीधे उपचार करने वाले अस्पताल को जारी की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना आवेदन पत्र
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना दिशानिर्देश।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना पोर्टल
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना आवेदन की स्थिति
संपर्क जानकारी
- योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक राज्य स्वास्थ्य विभाग अथवा उस अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं, जहां उपचार कराया जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक स्वास्थ्य सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र मरीजों को अधिसूचित गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के पात्र प्राथमिकता राशन कार्ड एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों के मरीजों को योजना के निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार दिया जाता है।
पात्र मरीजों को गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
योजना के तहत लीवर प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, फेफड़े का प्रत्यारोपण, कैंसर, हीमोफीलिया तथा अन्य अधिसूचित गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए सहायता उपलब्ध है।
नहीं। इस योजना में आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवेदन उपचार करने वाले अस्पताल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
मरीज को उपचार करने वाले अस्पताल में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। अस्पताल आवेदन पत्र, उपचार का अनुमानित खर्च एवं चिकित्सा दस्तावेज तैयार कर राज्य नोडल एजेंसी को भेजता है।
हाँ। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत निजी अस्पताल, शासकीय अस्पताल, राज्य के बाहर के अधिकृत अस्पताल तथा सीजीएचएस से संबद्ध अस्पतालों में उपचार कराया जा सकता है।
नहीं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत वित्तीय सहायता सीधे उपचार करने वाले अस्पताल को जारी की जाती है।
नहीं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का स्थान नहीं लेती। यह एक पूरक योजना है, जो पात्र मरीजों को महंगे एवं विशेष उपचार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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