हरियाणा डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Mon, 24/08/2026 - 10:13
हरियाणा CM
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Haryana Dr BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Image
हाइलाइट
  • पात्र लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
  • सहायता राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • कम से कम 10 वर्ष पुराने एवं मरम्मत योग्य मकानों के लिए योजना का लाभ दिया जाता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected] 
योजना का अवलोकन
योजना का नामहरियाणा डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना
लाभमकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
लाभार्थीहरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार।
नोडल विभागहरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सदस्यतायोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का माध्यम
  • अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।
  • अंत्योदय सरल केंद्र/अटल सेवा केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन।

योजना के बारे में

हरियाणा डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना हरियाणा सरकार द्वारा संचालित एक आवास सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति (SC) परिवारों को उनके पुराने एवं जर्जर मकानों की मरम्मत और नवीनिकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का संचालन हरियाणा सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है। इस राशि का उपयोग मकान की छत, दीवार, फर्श, दरवाजे, खिड़कियों तथा अन्य आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे घर सुरक्षित और रहने योग्य बन सके।

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पुराने एवं जर्जर मकानों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके घरों को सुरक्षित और रहने योग्य बनाना है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति या टपरीवास श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। इसके साथ ही, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिस मकान के लिए सहायता मांगी जा रही है, वह आवेदक के नाम पर होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए तथा उसकी मरम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि आवेदक ने उसी मकान की मरम्मत के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग से पहले ही वित्तीय सहायता प्राप्त की है, तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मकान के स्वामित्व का प्रमाण, आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण, मकान के वर्तमान फोटो तथा मरम्मत के अनुमानित खर्च से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। संबंधित विभाग द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किए जाने के बाद पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है, जिससे सहायता राशि सही लाभार्थी तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।

पात्र आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग आवेदक की पात्रता, मकान के स्वामित्व और उसकी स्थिति का सत्यापन करता है।

ताजा अपडेट

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जन्मोत्सव के अवसर पर हरियाणा सरकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना को पुनः शुरू करेगी। योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए लाभ प्रदान किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने अधिकारियों को प्रदेश स्तर पर पात्र परिवारों का चयन करने के निर्देश दिए हैं। नवीनतम अपडेट के अनुसार, योजना का लाभ अब सभी वर्गों के गरीब परिवारों तक भी विस्तारित किया गया है।

अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए योजना को 25 सितंबर 2026 से पुनः शुरू किया जाएगा। पात्र परिवार निर्धारित शर्तों और संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के आधार पर योजना के तहत आवास नवीनीकरण के लिए सहायता प्राप्त कर सकेंगे। 

योजना के लाभ

  • पात्र आवेदक को मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलती है।
  • इस राशि का उपयोग पुराने और जर्जर मकान की मरम्मत के लिए किया जा सकता है।
  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • यह योजना मकान की मरम्मत का खर्च उठाने में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करती है।
  • इससे पात्र परिवारों के रहने की स्थिति बेहतर बनाने में सहायता मिलती है।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जिस मकान की मरम्मत के लिए आवेदन किया जा रहा है, वह आवेदक के नाम पर होना चाहिए।
  • मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना तथा मरम्मत योग्य होना चाहिए।
  • आवेदक ने मकान की मरम्मत के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग से पहले कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की हो।
  • आवेदक के पास आधार से लिंक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, ताकि वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जा सके।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र।
  • मकान के स्वामित्व का प्रमाण (रजिस्ट्री या अन्य वैध दस्तावेज)।
  • आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण / बैंक पासबुक।
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • मरम्मत किए जाने वाले मकान की वर्तमान स्थिति के फोटो।
  • मकान की मरम्मत का अनुमानित खर्च (एस्टीमेट)।
  • मोबाइल नंबर।
  • संपत्ति से संबंधित कोई दो सहायक दस्तावेज, जैसे बिजली बिल, पानी का बिल या अन्य वैध दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।
  • सत्यापन के समय विभाग द्वारा मांगे जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र आवेदक निम्नलिखित किसी भी माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन

  • हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं।
  • यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले पोर्टल पर पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत हैं, तो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना खोजकर आवेदन पत्र खोलें।
  • आवेदन पत्र में मांगी गई व्यक्तिगत, आय एवं मकान से संबंधित जानकारी भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और दर्ज की गई जानकारी की जांच करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें तथा भविष्य के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  • संबंधित विभाग द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • आवेदन स्वीकृत होने पर वित्तीय सहायता सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन

  • अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र पर जाएं।
  • आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज केंद्र पर जमा करें।
  • केंद्र का संचालक आपकी ओर से आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन जमा करेगा।
  • आवेदन जमा होने के बाद प्राप्त रसीद या आवेदन संख्या भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन के बाद: संबंधित विभाग द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने पर योजना की वित्तीय सहायता डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से लिंक बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
  • हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह हरियाणा सरकार की एक योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को पुराने एवं जर्जर मकानों की मरम्मत के लिए ₹80,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए ₹80,000 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का लाभ हरियाणा के पात्र अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (DNT) एवं टपरीवास श्रेणी के परिवारों को निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार दिया जाता है।

आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हाँ। जिस मकान के लिए सहायता मांगी जा रही है, वह कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए तथा उसकी मरम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए।

पात्र आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र/अटल सेवा केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नहीं। यदि उसी मकान की मरम्मत के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग से पहले ही वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है, तो आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

नवीनतम सरकारी जानकारी के अनुसार, गरीब अनुसूचित जाति परिवारों के लिए यह योजना 25 सितंबर 2026 से दोबारा शुरू की जाएगी।

नवीनतम घोषणा के अनुसार, योजना में सभी वर्गों के गरीब परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। संबंधित अधिकारी लागू शर्तों के अनुसार पात्र परिवारों की पहचान और चयन करेंगे।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

Mkan marmat k pese nhi aaye 2023 me form apply Kiya tha

आपका नाम
Wandee8
टिप्पणी

Dr.BimraoAmbenadkar navinikarn yojna k liye 2023 me form bhra tha lekin abhi tak 1 rupeya bhi nhi aaya ..... haryana Sarkar yojna to le aati h bad me band kr di jati h ....aesa kyu ho rha h ....?? haryana me

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