- 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत शुरू की गई।
- गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- 60–79 वर्ष के लाभार्थियों को ₹200 प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- ईमेल आईडी: [email protected]
- हेल्प डेस्क पोर्टल: https://servicedesk.nic.in
योजना का सारांश | |
|---|---|
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) |
लाभ | मासिक पेंशन: ₹200 (60–79 वर्ष), ₹500 (80+ वर्ष) |
प्रारंभ तिथि | 15 अगस्त 1995 |
विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
लाभार्थी | 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो BPL परिवारों से संबंधित हैं। |
सदस्यता | |
आवेदन प्रक्रिया | UMANG ऐप या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन |
योजना का परिचय
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और असुरक्षित वर्गों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) शुरू किया। यह कार्यक्रम उन लोगों की सहायता के लिए शुरू किया गया था जो वृद्धावस्था, विधवापन, विकलांगता, या परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण नियमित आय अर्जित करने में असमर्थ हैं। इस पहल के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद के लिए न्यूनतम स्तर की वित्तीय सहायता मिले।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) में वर्तमान में निम्नलिखित पाँच सामाजिक सहायता योजनाएँ शामिल हैं:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNNWPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
- अन्नपूर्णा योजना
इनमें से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों से संबंधित वृद्ध नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। चूंकि कई वरिष्ठ नागरिकों के पास वृद्धावस्था प्राप्त करने के बाद आय का बहुत कम या कोई नियमित स्रोत नहीं होता, यह योजना उन्हें अपने दैनिक खर्चों को प्रबंधित करने और दूसरों पर उनकी निर्भरता कम करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र भारतीय नागरिकों को केंद्र सरकार से मासिक पेंशन प्राप्त होती है। 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को ₹200 प्रति माह मिलते हैं, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह मिलते हैं। केंद्र सरकार के योगदान के अतिरिक्त, कई राज्य सरकारें भी अपने स्वयं के कोष से अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदान करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को उनके राज्य के अनुसार अधिक मासिक पेंशन मिलती है।
इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, जबकि इसका क्रियान्वयन, लाभार्थी पहचान, और पेंशन वितरण संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा NSAP दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

योजना के उद्देश्य
यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई है:
- BPL परिवारों से संबंधित वृद्ध नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- देश भर में पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम सामाजिक सहायता सुनिश्चित करना।
- पात्र लाभार्थियों को निर्बाध पेंशन सहायता प्रदान करना।
- वृद्ध नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
- सभी पात्र BPL वरिष्ठ नागरिकों को धीरे-धीरे पेंशन कवरेज का विस्तार करना।
योजना के लाभ
पात्र लाभार्थियों को इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
- 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए ₹200 की मासिक पेंशन।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए ₹500 की मासिक पेंशन।
- दैनिक जीवन-यापन खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए नियमित वित्तीय सहायता।
- सीमित या बिना नियमित आय वाले वृद्ध नागरिकों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा।
पात्रता
आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए:
- विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
- अधिवास प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण (वोटर आईडी कार्ड, BPL कार्ड, आधार कार्ड, आदि)।
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, नगरपालिका प्रमाण पत्र, या मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र)।
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक।
- राशन कार्ड।
- यह घोषित करने वाला शपथ पत्र कि आवेदक किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र आवेदक निम्नलिखित चरणों का पालन करके UMANG ऐप या UMANG पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- चरण 1: UMANG पोर्टल या ऐप पर जाएँ अपने मोबाइल फोन पर UMANG ऐप डाउनलोड करें और खोलें। यदि आपके पास ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो आप किसी भी वेब ब्राउज़र का उपयोग करके UMANG पोर्टल पर भी जा सकते हैं।
- चरण 2: UMANG पर पंजीकरण करें यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं, तो "Login/Register" विकल्प पर क्लिक करें और "Registration" चुनें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके इसे सत्यापित करें। सत्यापन पूरा होने के बाद, आपका UMANG खाता बन जाएगा।
- चरण 3: योजना अनुभाग पर जाएँ लॉगिन करने के बाद, उपलब्ध सरकारी सेवाओं तक पहुँचने के लिए सेवाएँ (Services) अनुभाग पर जाएँ।
- चरण 4: NSAP खोजें खोज बार में "NSAP" टाइप करें। खोज परिणामों में से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) सेवा चुनें।
- चरण 5: "Apply Online" पर क्लिक करें NSAP सेवा पृष्ठ पर, आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए "Apply Online" विकल्प पर क्लिक करें।

- चरण 6: वृद्धावस्था पेंशन योजना चुनें आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र दिखाई देगा। उपलब्ध पेंशन योजनाओं की सूची में से, "Old Age Pension" (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - IGNOAPS) चुनें।

- चरण 7: आवेदन पत्र भरें आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।
- चरण 8: आवेदन जमा करें आवेदन पत्र भरने के बाद, विवरणों की समीक्षा करें और अपना आवेदन जमा करें। सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत आगे की सत्यापन और प्रक्रिया के लिए आपका आवेदन पंजीकृत हो जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- UMANG की आधिकारिक वेबसाइट
- NSAP वेबसाइट
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) दिशानिर्देश
संपर्क जानकारी
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- पता: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, कर्तव्य भवन 3, नई दिल्ली - 110114
- ईमेल आईडी: [email protected]
- हेल्प डेस्क पोर्टल: https://servicedesk.nic.in
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत संचालित एक केंद्रीय योजना है, जिसके तहत गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ उन भारतीय नागरिकों को मिलता है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और BPL परिवार से संबंधित हैं।
60 से 79 वर्ष आयु के पात्र लाभार्थियों को ₹200 प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
हाँ। कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त अपनी ओर से भी पेंशन प्रदान करती हैं। इसलिए कुल पेंशन राशि राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
पात्र आवेदक UMANG ऐप या UMANG पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए NSAP सेवा में जाकर "Apply Online" विकल्प का चयन करना होता है।
आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, अधिवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आवेदन पत्र तथा अन्य पेंशन न लेने संबंधी शपथ पत्र आदि।
योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि लाभार्थियों की पहचान एवं पेंशन वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है।
योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता करना है।
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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