- पात्र पिछड़ा वर्ग कारीगरों एवं हस्तशिल्प कार्यकर्ताओं को ₹10 लाख तक का टर्म लोन।
- नया व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने या पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता।
- कंप्यूटर, कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन (सीएडी) एवं आधुनिक उत्पादन तकनीकों का प्रशिक्षण।
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा शिल्प संपदा टर्म लोन योजना |
| लाभ | ₹10 लाख तक का मीयाद ऋण |
| लाभार्थी | हरियाणा के पिछड़ा वर्ग (बीसी) के कारीगर एवं हस्तशिल्प कार्यकर्ता |
| नोडल विभाग | हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका |
|
योजना के बारे में
हरियाणा शिल्प संपदा टर्म लोन योजना पिछड़ा वर्ग (बीसी) के कारीगरों एवं हस्तशिल्प कार्यों से जुड़े लोगों के लिए एक स्वरोजगार योजना है। इस योजना का संचालन हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य हरियाणा की पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का संरक्षण करते हुए कारीगरों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को नया व्यवसाय शुरू करने, मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने या अपने पारंपरिक कार्य को आधुनिक बनाने के लिए ₹10 लाख तक का मीयाद ऋण प्रदान किया जाता है।
वित्तीय सहायता के साथ-साथ हरियाणा शिल्प संपदा टर्म लोन योजना के अंतर्गत कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लाभार्थियों को आधुनिक उत्पादन तकनीकों, कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन (सीएडी) का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे कारीगर अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, नई तकनीकों को अपना सकते हैं और स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
हरियाणा शिल्प संपदा सावधि ऋण योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग (बीसी) के आवेदकों को दिया जाता है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह योजना पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प कार्यों से जुड़े पात्र कारीगरों के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से वे नया उद्यम स्थापित कर सकते हैं, अपने वर्तमान व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं या आधुनिक तकनीकों की सहायता से अपने कार्य को अधिक लाभदायक बना सकते हैं।
पात्र आवेदक अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदन निकटतम सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। आवेदन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पात्र आवेदनों पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करता है।

योजना के लाभ
- पात्र पिछड़ा वर्ग (बीसी) कारीगरों को ₹10 लाख तक का टर्म लोन।
- पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने या आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता।
- कारीगरों के कौशल और कार्य दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण।
- कंप्यूटर एवं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन (सीएडी) जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण।
- स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा।
- हरियाणा की पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन में सहायता।
- उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता और आय बढ़ाने में सहयोग।
पात्रताएं
- आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प कार्य से जुड़ा कारीगर होना चाहिए या इस क्षेत्र में कार्य शुरू करने का इच्छुक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)
- आयु प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र या राशन कार्ड
- पिछड़ा वर्ग (बीसी) जाति प्रमाण पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक या निरस्त चेक
- यदि आवश्यक हो, तो प्रस्तावित कारीगर/हस्तशिल्प गतिविधि का परियोजना प्रतिवेदन या विवरण
- ऋण प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
आवेदक शिल्प संपदा सावधि ऋण योजना के लिए ऑनलाइन अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से या ऑफलाइन निकटतम सरल केंद्र अथवा अटल सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं।
- अपना पंजीकरण करें या पहले से बने खाते से प्रवेश करें।
- शिल्प संपदा टर्म लोन योजना खोजें।
- आवेदन प्रपत्र में आवश्यक जानकारी भरें।
- निर्धारित दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन की जांच करके उसे जमा करें।
- यदि सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, तो निर्धारित सेवा शुल्क का भुगतान करें।
- भविष्य के लिए आवेदन संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
- हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा आवेदन का सत्यापन करने के बाद ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने निकटतम सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं।
- शिल्प संपदा टर्म लोन योजना के लिए आवेदन करने का अनुरोध करें।
- आवश्यक व्यक्तिगत एवं योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएं।
- सत्यापन एवं अपलोड के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- निर्धारित सेवा शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन की रसीद या संदर्भ संख्या प्राप्त करें।
- आपका आवेदन सत्यापन एवं ऋण प्रक्रिया के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को भेज दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा शिल्प संपदा टर्म लोन योजना आवेदन प्रपत्र
- हरियाणा शिल्प संपदा टर्म लोन योजना आवेदन की स्थिति देखें
- सरल केंद्र में ऑनलाइन समय निर्धारित करें
- सरल केंद्रों की सूची
- हरियाणा शिल्प संपदा टर्म लोन योजना नोटिफिकेशन
संपर्क जानकारी
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
- हरियाणा अंत्योदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा शिल्प संपदा टर्म लोन योजना पिछड़ा वर्ग (बीसी) के कारीगरों एवं हस्तशिल्प कार्यकर्ताओं के लिए चलाई जा रही एक स्वरोजगार योजना है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को ₹10 लाख तक का टर्म लोन प्रदान किया जाता है।
हरियाणा के स्थायी निवासी, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के 18 से 35 वर्ष आयु के पात्र कारीगर एवं हस्तशिल्प कार्यकर्ता, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹10 लाख तक का टर्म लोन प्रदान किया जाता है।
हाँ। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कौशल उन्नयन के लिए आधुनिक उत्पादन तकनीकों, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन (सीएडी) का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
आवेदन अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा, निकटतम सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, पिछड़ा वर्ग (बीसी) प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
इस योजना के लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं है। हालांकि, सरल केंद्र या अटल सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से आवेदन करने पर निर्धारित सेवा शुल्क देय हो सकता है।
इस योजना का संचालन हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (एचबीसीकेएन) द्वारा किया जाता है।
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