- योजना के तहत चिन्हित उच्च जोखिम वाले Group C एवं D कर्मचारियों के लिए ₹10 लाख की बीमित राशि का प्रावधान है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नियमित एवं अनुबंधित सफाई कर्मचारियों के लिए ₹5 लाख की बीमित राशि निर्धारित है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर क्लेम निपटाने का प्रावधान है।
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना |
| लाभ | दुर्घटना पर वित्तीय सहायता |
| लाभार्थी | चिन्हित राज्य के सरकारी कर्मचारी |
| नोडल विभाग | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN), वित्त विभाग |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | आवश्यकता नहीं |
योजना के बारे में
हरियाणा सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना (MMHKDBY) शुरू की है, जो अपनी ड्यूटी के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं। फायरमैन, सीवरमैन, लाइनमैन, सहायक लाइनमैन और सफाई कर्मचारी जैसे पद ऐसे हैं जिनमें दुर्घटना की आशंका सामान्य कार्यालय कार्य की तुलना में कहीं अधिक रहती है। ऐसे कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसका पूरा परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। यह योजना ठीक इसी स्थिति को संभालती है और पीड़ित परिवार को एकमुश्त बीमा राशि उपलब्ध कराती है।
हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सरकार ने कर्मचारियों को दो श्रेणियों में बांटा है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के उच्च जोखिम वाले लगभग 11,000 कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है, जबकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 33,000 सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। खास बात यह है कि सफाई कर्मचारी श्रेणी में नियमित और अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) दोनों तरह के कर्मचारी शामिल किए गए हैं, जिससे योजना का दायरा काफी व्यापक हो जाता है।
इस योजना की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि कर्मचारी को अपनी जेब से कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। बीमा पॉलिसी में पॉलिसीधारक के रूप में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास दर्ज है, यानी पूरा प्रीमियम न्यास वहन करता है। सफाई कर्मचारी श्रेणी के लिए प्रीमियम दर 11.50 रुपये प्रति लाख तय की गई है। बीमा पॉलिसी अननेम्ड बेसिस (unnamed basis) पर जारी होती है, यानी कर्मचारी को अलग से नाम दर्ज कराने या ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होती - संबंधित श्रेणी में कार्यरत होते ही वह स्वतः कवर के दायरे में आ जाता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना में "रजिस्ट्रेशन" नहीं, बल्कि "क्लेम प्रक्रिया" महत्वपूर्ण है।
योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (Haryana Parivar Suraksha Nyas - HPSN) करता है, जो हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अधीन भारतीय न्यास अधिनियम के तहत गठित एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की बीमा योजनाओं के लाखों लाभार्थियों को एक ही मंच पर लाना है, ताकि लाभार्थियों की डुप्लीकेसी रुके, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो और सरकारी धन की बचत हो। बीमा कवर देने के लिए ट्रस्ट ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया गया था, जो 20 मई 2022 से एक वर्ष की बीमा कवरेज के लिए प्रभावी हुआ।
दुर्घटना की स्थिति में समय पर सूचना देना सबसे जरूरी है। बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मृत्यु की लिखित सूचना अंतिम संस्कार से पहले अथवा अधिकतम एक कैलेंडर माह के भीतर बीमा कंपनी को देनी होती है। सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद बीमा कंपनी 30 दिन के भीतर निपटान का प्रस्ताव देती है। इसके अलावा हरियाणा सरकार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत भी सुरक्षा कवर प्रदान करती है। DAYALU में ₹1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों को मृत्यु/स्थायी विकलांगता पर ₹1-5 लाख सहायता मिलती है, जबकि व्यापारी योजना में GST पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना में ₹5 लाख का बीमा कवर मिलता है।
योजना के लाभ
हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ श्रेणी के अनुसार तय किए गए हैं। मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- योजना में 2022 के बीमा व्यवस्था के अनुसार, ग्रुप C एवं D के चिन्हित उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों के लिए ₹10 लाख की बीमित राशि निर्धारित की गई है।
- सफाई कर्मचारियों के लिए ₹5 लाख की बीमित राशि का प्रावधान किया गया था, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नियमित तथा अनुबंधित सफाई कर्मचारी शामिल हैं।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर पॉलिसी की निर्धारित शर्तों और पात्रता के अनुसार बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।
- उपलब्ध बीमा व्यवस्था के अनुसार, बीमा का प्रीमियम हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) द्वारा वहन किया जाता है और कर्मचारी से प्रीमियम नहीं लिया जाता है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर क्लेम के निपटान का प्रावधान किया गया है।
बीमा राशि का विवरण
योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा विकलांगता होने पर लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:
| सरकारी कर्मचारी | मृत्यु राशि | विकलांगता राशि |
|---|---|---|
| सरकारी C और D ग्रुप कर्मचारी | ₹10,00,000 | ₹10,00,000 |
| सरकारी सफाई कर्मचारी | ₹5,00,000 | ₹5,00,000 |
पात्रताएं
मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत चिन्हित कर्मचारियों के लिए है पात्रता इस प्रकार है:
- आवेदक कर्मचारी हरियाणा राज्य में कार्यरत होना चाहिए।
- कर्मचारी ग्रुप सी अथवा ग्रुप डी के उच्च जोखिम वाले पद - फायरमैन, सीवरमैन, लाइनमैन, सहायक लाइनमैन - पर कार्यरत हो, अथवा;
- कर्मचारी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो।
- सफाई कर्मचारी श्रेणी में नियमित एवं अनुबंध आधारित, दोनों कर्मचारी पात्र हैं।
- क्लेम के लिए दुर्घटना, पॉलिसी अवधि के दौरान होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- निवास प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र
- विधिवत भरा हुआ क्लेम फॉर्म (बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है)
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकारी होने का प्रमाण
- मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर
- ऑफ आई आर
- बीमा कंपनी द्वारा माँगे गए अन्य सहायक साक्ष्य एवं दस्तावेज
- सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के लिए कही आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- सरकारी सी और डी ग्रुप कर्मचारी तथा सफाई कर्मचारी को बीमा की सुविधा दी जाएगी।
- जिन कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता कार्यस्थल पर दुर्घटना से हुई है केवल वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
- सी और डी समहू के कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होने पर उनके उत्तराधिकारी को 10,00,000/-रुपए की राशि दी जाएगी।
- सफाई कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होनी पर उनके उत्तराधिकारी को 5,00,000/-रुपए दिए जाएगे।
क्लेम की प्रक्रिया
- दुर्घटना होते ही बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करें।
- मृत्यु के मामले में सूचना अंतिम संस्कार से पहले अथवा अधिकतम एक कैलेंडर माह के भीतर देनी होगी।
- बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया क्लेम फॉर्म विधिवत भरें।
- सफाई कर्मचारी श्रेणी का आधिकारिक क्लेम फॉर्म हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र, मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा बीमा कंपनी द्वारा माँगे गए अन्य साक्ष्य फॉर्म के साथ लगाएँ।
- सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी निपटान का प्रस्ताव देती है।
- पॉलिसी के अनुसार मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि कानूनी उत्तराधिकारी/समनुदेशिती/नामित व्यक्ति को देय होती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास पोर्टल।
- हरियाणा वित्त विभाग पोर्टल।
- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना डिटेल्स
- मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना दिशानिर्देश।
संपर्क जानकारी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह हरियाणा सरकार की योजना है, जिसके तहत उच्च जोखिम वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है।
ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तथा सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है।
हाँ, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नियमित तथा अनुबंध - दोनों तरह के सफाई कर्मचारी इस योजना में शामिल हैं।
नहीं। बीमा पॉलिसी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के नाम पर जारी है और प्रीमियम न्यास द्वारा वहन किया जाता है। सफाई कर्मचारी श्रेणी के लिए प्रीमियम दर 11.50 रुपये प्रति लाख निर्धारित है।
नहीं। पॉलिसी अननेम्ड बेसिस पर जारी होती है, इसलिए पात्र श्रेणी में कार्यरत कर्मचारी स्वतः कवर हो जाता है। आवेदन के बजाय दुर्घटना के बाद क्लेम प्रक्रिया अपनानी होती है।
सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी क्लेम निपटान का प्रस्ताव देती है।
हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN), जो हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अधीन कार्यरत ट्रस्ट है।
उच्च जोखिम वाली श्रेणी में फायरमैन, फायर ड्राइवर, सीवरमैन, लाइनमैन और सहायक लाइनमैन शामिल हैं।
2022 की बीमा व्यवस्था में IFFCO-TOKIO General Insurance Company Limited बीमा कंपनी थी
क्लेम के लिए निर्धारित claim form और दुर्घटना या मृत्यु से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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