- स्वीकृत ई-टैक्सी के एक्स-शोरूम मूल्य पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- वाहन की शेष लागत के लिए बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।
- सरकारी विभागों एवं अन्य सरकारी संस्थानों को ई-टैक्सी सेवाएं प्रदान कर स्वरोजगार का अवसर मिलेगा।
- ई-टैक्सी को प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष के लिए अनुबंधित किया जाएगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन एवं सरकारी आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0177-2803136.
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना। |
| आरंभ वर्ष | 2023. |
| लाभ | ई टैक्सी की खरीद पर 50% अनुदान। |
| लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार युवा। |
| नोडल विभाग | श्रम, रोज़गार और विदेशी नियोजन विभाग |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 (आरजीएसएसवाई-2023) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वरोजगार योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदकर स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत सरकार केवल वित्तीय सहायता ही नहीं देती, बल्कि खरीदी गई ई-टैक्सी को सरकारी विभागों एवं अन्य सरकारी संस्थानों से जोड़कर रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराती है। इससे लाभार्थियों को नियमित मासिक आय अर्जित करने का अवसर मिलता है तथा राज्य में स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलता है।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत ई-टैक्सी के एक्स-शोरूम मूल्य पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। वाहन की शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण तथा लाभार्थी के निर्धारित अंशदान के माध्यम से की जाती है। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने और त्रिपक्षीय (ट्राइपार्टी) समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सरकार सब्सिडी की राशि सीधे वित्तपोषण करने वाले बैंक को जारी करती है। इससे बेरोजगार युवाओं के लिए बिना पूरा आर्थिक भार उठाए इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदना आसान हो जाता है।
हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के 23 से 45 वर्ष आयु वर्ग के वास्तविक (बोनाफाइड) निवासियों को मिलेगा। आवेदक का बेरोजगार होना, परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक न होना, वैध वाणिज्यिक (कमर्शियल) ड्राइविंग लाइसेंस होना तथा निर्धारित ड्राइविंग अनुभव पूरा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए तथा उसके पास कम से कम एक वर्ष पुराना वैध एक्स-10 कार्ड होना चाहिए। पात्र लाभार्थियों का चयन आवेदन की जांच, दस्तावेज सत्यापन, ड्राइविंग कौशल परीक्षण, जिला-वार मेरिट सूची और सक्षम समिति की स्वीकृति के आधार पर किया जाता है।
चयनित लाभार्थी की ई-टैक्सी को सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त निकाय अथवा अन्य सरकारी संस्थान के साथ प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष के लिए जोड़ा जाता है। संतोषजनक प्रदर्शन एवं सरकारी आवश्यकता के आधार पर इस अवधि को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान लाभार्थी को परिवहन सेवाएं प्रदान करने के बदले मासिक भुगतान प्राप्त होता है, जिससे उसे स्थायी स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर मिलता है और राज्य की हरित परिवहन पहल को भी बढ़ावा मिलता है।
हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने 18 अप्रैल 2026 को जारी संशोधित विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से 16 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण करना, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना तथा आवेदन पत्र जमा करना होगा, तभी उन्हें योजना के अंतर्गत चयन के लिए विचार किया जाएगा।
योजना के लाभ
- पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत ई-टैक्सी के एक्स-शोरूम मूल्य पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- वाहन की शेष राशि का वित्तपोषण योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ऋण के माध्यम से किया जा सकेगा।
- चयनित लाभार्थियों को सरकारी विभागों एवं अन्य सरकारी संस्थानों में ई-टैक्सी सेवाएं प्रदान कर स्वरोजगार का अवसर मिलेगा।
- ई-टैक्सी को प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष के लिए अनुबंधित किया जाएगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- लाभार्थियों को ई-टैक्सी सेवाएं प्रदान करने के बदले निर्धारित मासिक भुगतान प्राप्त होगा।
- सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार सब्सिडी की राशि सीधे वित्तपोषण करने वाले बैंक को जारी करेगी।
- यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करती है।
- यह योजना हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी स्वरोजगार के अवसर सृजित करती है।
योजना के अंतर्गत मासिक भुगतान
लाभार्थियों को मिलने वाला मासिक भुगतान स्वीकृत ई-टैक्सी के एक्स-शोरूम मूल्य पर निर्भर करता है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र ई-टैक्सियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। संबंधित विभाग द्वारा नीचे दी गई दरों के अनुसार मासिक भुगतान किया जाएगा। इन राशियों के अतिरिक्त लागू जीएसटी का भी भुगतान किया जाएगा।
| ई-टैक्सी का एक्स-शोरूम मूल्य | मासिक भुगतान (जीएसटी को छोड़कर) | मासिक भुगतान (5% जीएसटी सहित) |
|---|---|---|
| ₹10 लाख से ₹15 लाख से कम | ₹55,000 से ₹58,718 | ₹57,750 से ₹61,654 |
| ₹15 लाख से ₹20 लाख से कम | ₹60,648 से ₹64,366 | ₹63,680 से ₹67,584 |
| ₹20 लाख से ₹30 लाख से कम | ₹66,295 से ₹75,661 | ₹69,610 से ₹79,444 |
| ₹30 लाख एवं उससे अधिक | ₹76,590 से प्रारंभ | ₹80,420 से प्रारंभ |
नोट: यदि ई-टैक्सी का एक्स-शोरूम मूल्य उपरोक्त श्रेणियों के बीच आता है, तो मासिक भुगतान संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार आनुपातिक (Pro-rata) आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
पात्रताएं
हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का वास्तविक (बोनाफाइड) निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 23 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध बेरोजगारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए तथा उसके पास कम से कम एक वर्ष पुराना वैध एक्स-10 कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध वाणिज्यिक (कमर्शियल) ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ एक परिवार के केवल एक पात्र सदस्य को ही दिया जाएगा।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण आवेदकों के पास कम से कम 7 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।
- जो आवेदक 10वीं उत्तीर्ण नहीं हैं, उनके पास कम से कम 10 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।
- चयनित लाभार्थी को निर्धारित अनुबंध के अनुसार आवंटित सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, स्वायत्त निकाय, बोर्ड अथवा निगम को ई-टैक्सी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत होना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- बोनाफाइड हिमाचली (निवास) प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बेरोजगारी प्रमाण पत्र।
- रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (वैध एक्स-10 कार्ड)।
- वैध वाणिज्यिक (कमर्शियल) ड्राइविंग लाइसेंस।
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार 10वीं या उससे अधिक)।
- ड्राइविंग अनुभव प्रमाण पत्र (10वीं उत्तीर्ण आवेदकों के लिए 7 वर्ष तथा 10वीं से कम योग्यता वाले आवेदकों के लिए 10 वर्ष)।
- आय प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड।
- हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- बैंक खाते का विवरण।
- रद्द किया हुआ चेक अथवा बैंक पासबुक की प्रति।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- आवेदन के समय श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियुक्ति विभाग द्वारा मांगा गया कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र आवेदक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 जून 2026 तक खुली है। इच्छुक आवेदकों को अंतिम तिथि से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए Application Register विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आयु तथा आरटीओ से संबंधित जानकारी दर्ज करें।

- अपना स्थायी पता एवं पत्राचार का पता दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र तथा 10वीं का प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- अपना लॉगिन पासवर्ड बनाएं। ओटीपी सत्यापन के बाद आपकी ईमेल आईडी ही आपका यूज़र आईडी बन जाएगी।
- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट के माध्यम से सीआईपी (CIP) पेमेंट गेटवे पर ₹20 का आवेदन शुल्क जमा करें।
- सफल पंजीकरण के बाद लॉगिन करके आवेदन पत्र की शेष जानकारी भरें।
- आवेदन पत्र की सभी जानकारी जांचने के बाद 16 जून 2026 से पहले ऑनलाइन जमा करें।
- विभाग प्राप्त आवेदनों एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
- पात्र आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा आयोजित ड्राइविंग कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।
- निर्धारित मानदंडों के अनुसार जिला-वार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- चयनित आवेदकों को बैंक की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी तथा सरकार एवं वित्तपोषण करने वाले बैंक के साथ त्रिपक्षीय (ट्राइपार्टी) समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार सब्सिडी की राशि सीधे वित्तपोषण करने वाले बैंक को जारी करेगी, जिसके बाद लाभार्थी स्वीकृत ई-टैक्सी खरीद सकेगा।
चयन प्रक्रिया
- अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की विभाग द्वारा जांच की जाएगी।
- आवश्यकता पड़ने पर आवेदकों को सत्यापन के लिए अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- पात्र आवेदकों का ड्राइविंग कौशल परीक्षण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर जिला-वार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- जिला स्तरीय समिति पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची की जांच कर उसे अनुमोदित करेगी।
- स्वीकृत सूची को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग एवं वित्तपोषण करने वाले बैंक को भेजा जाएगा।
- चयनित आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल अथवा अन्य निर्धारित माध्यमों से सूचना प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण बिंदु
- लाभार्थी को आवंटित ई-टैक्सी स्वयं चलानी होगी। अनुबंध में अनुमति प्राप्त परिस्थितियों को छोड़कर नियमित चालक रखने की अनुमति नहीं होगी।
- ई-टैक्सी को अनुबंध अवधि के दौरान आवंटित सरकारी विभाग अथवा संबंधित सरकारी संस्थान के साथ संलग्न रखना अनिवार्य होगा।
- वाहन में कार्यशील जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (GPS) तथा पैनिक बटन लगा होना अनिवार्य है।
- वाहन का रखरखाव, बीमा तथा उसे सड़क पर चलने योग्य स्थिति में बनाए रखने की जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी।
- सरकारी सब्सिडी केवल त्रिपक्षीय (ट्राइपार्टी) समझौते पर हस्ताक्षर तथा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही जारी की जाएगी।
- लाभार्थियों को योजना के तहत निर्धारित मासिक किराया/भुगतान स्वीकृत दरों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
- योजना की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है तथा आवश्यक होने पर सरकारी देय राशि की वसूली भी की जा सकती है।
- चयनित लाभार्थियों को आवंटन/सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
- निर्धारित समय सीमा के भीतर औपचारिकताएं पूरी न करने पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवंटन रद्द किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना पंजीकरण
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना लॉगिन
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना आवेदन की स्थिति
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना आधिकारिक वेबसाइट
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना संशोधित दिशा-निर्देश
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना दिशा-निर्देश
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना अधिसूचना
संपर्क जानकारी
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 0177-2803136.
- हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected].
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से 16 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत स्वीकृत ई-टैक्सी के एक्स-शोरूम मूल्य पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। शेष राशि बैंक ऋण एवं लाभार्थी के निर्धारित अंशदान से वहन की जाती है।
नहीं। ई-टैक्सी केवल चयन प्रक्रिया पूरी होने, बैंक की औपचारिकताएं पूर्ण होने तथा त्रिपक्षीय (ट्राइपार्टी) समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही खरीदनी चाहिए।
सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने तथा त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन के बाद सरकार सब्सिडी की राशि सीधे वित्तपोषण करने वाले बैंक को जारी करती है।
हाँ। यह योजना स्वरोजगार के उद्देश्य से शुरू की गई है, इसलिए चयनित लाभार्थी को स्वयं ई-टैक्सी का संचालन करना होगा।
नियमित रूप से ड्राइवर रखने की अनुमति नहीं है। केवल अनुबंध में निर्धारित विशेष परिस्थितियों में ही वैकल्पिक चालक की अनुमति दी जा सकती है।
चयन आवेदन की जांच, दस्तावेज सत्यापन, आरटीओ द्वारा ड्राइविंग कौशल परीक्षण, जिला-वार मेरिट सूची तथा जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति के आधार पर किया जाता है।
ई-टैक्सी को प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष के लिए सरकारी विभाग अथवा अन्य पात्र सरकारी संस्थान के साथ जोड़ा जाएगा। संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
हाँ। लाभार्थी को ई-टैक्सी सेवाएं प्रदान करने के बदले योजना में निर्धारित मासिक किराया/भुगतान वाहन की श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा।
हाँ। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
हाँ। आवेदक का हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए तथा उसके पास कम से कम एक वर्ष पुराना वैध एक्स-10 कार्ड होना चाहिए।
नहीं। योजना का लाभ एक परिवार के केवल एक पात्र सदस्य को ही दिया जाएगा।
चयनित लाभार्थी को आवंटन/सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने पर आवंटन रद्द किया जा सकता है।
हाँ। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-टैक्सी में कार्यशील जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (GPS) तथा पैनिक बटन लगा होना अनिवार्य है।
₹10 लाख से ₹15 लाख से कम एक्स-शोरूम मूल्य वाली ई-टैक्सियां श्रेणी 'ए' में आती हैं। इनका उपयोग क्लास-I अधिकारियों तथा कॉमन पूल उपयोगकर्ताओं के लिए किया जाएगा।
₹15 लाख से ₹20 लाख से कम एक्स-शोरूम मूल्य वाली ई-टैक्सियां श्रेणी 'बी' में आती हैं। इनका उपयोग विभागाध्यक्ष (HOD) एवं समकक्ष अधिकारियों के लिए किया जाएगा।
₹20 लाख से ₹30 लाख से कम एक्स-शोरूम मूल्य वाली ई-टैक्सियां श्रेणी 'सी' में आती हैं। इनका उपयोग अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा समकक्ष अधिकारियों के लिए किया जाएगा।
₹30 लाख से अधिक एक्स-शोरूम मूल्य वाली ई-टैक्सियां श्रेणी 'डी' में आती हैं। इनका उपयोग कैबिनेट मंत्रियों एवं समकक्ष पदाधिकारियों के लिए किया जाएगा।
हाँ, आवेदक योजना के दिशा-निर्देशों, वित्तपोषण व्यवस्था तथा निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार पात्र श्रेणी की ई-टैक्सी खरीद सकता है। हालांकि, ई-टैक्सी की तैनाती संबंधित श्रेणी के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित विभाग अथवा अधिकारी के लिए की जाएगी।
आवेदक की आयु आवेदन की तिथि पर 23 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10वीं उत्तीर्ण आवेदकों के पास कम से कम 7 वर्ष तथा 10वीं से कम शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों के पास कम से कम 10 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।
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| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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टिप्पणियाँ
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Since I have been trying to open Rgssy.com from the very first day, this website hasn't exited. For this, I raised a complaint on the CM helpline, then I was updated by officers that all the forms were already filled and the second lot would be filled in the coming months. That day and today I called them 100 times, but no one pickup calls. I don't know how this system is working.
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