- इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 का हिस्सा है।
- पात्र शहरी परिवारों को ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।
- योजना के तहत पात्र होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- सालाना ₹9 लाख तक की पारिवारिक आय वाले परिवार अन्य शर्तें पूरी करने पर पात्र हो सकते हैं।
- योजना के लिए आधिकारिक PMAY-U 2.0 यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है।
- हाउसिंग फॉर ऑल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
- फोन: 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567, 011-23061827
- व्हाट्सऐप: 8810389745
- ईमेल: [email protected]
- अतिरिक्त सहायता ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना |
| शुरू होने का साल | 2024 |
| लाभ | होम लोन के ब्याज पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी। |
| लाभार्थी | EWS, LIG और MIG श्रेणी के पात्र शहरी परिवार, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ₹9 लाख तक है। |
| नोडल एजेंसी | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) |
| सब्सक्रिप्शन | योजना से जुड़ी नई जानकारी पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें |
| आवेदन का तरीका | PMAY-U 2.0 के आधिकारिक यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित नगर निकाय से भी मदद ली जा सकती है। |
योजना के बारे में
अपना घर होना कई परिवारों का सपना होता है, लेकिन घरों की बढ़ती कीमत और होम लोन की किस्तें चुकाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। इस सपने को साकार करने में मदद के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के पात्र शहरी परिवारों को होम लोन के ब्याज पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। जिन परिवारों की सालाना आय ₹9 लाख तक है, वे तय शर्तें पूरी करने पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत पात्र होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए लोन की राशि, घर की कीमत और लोन की अवधि से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होती हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में इस योजना को मंजूरी दी थी और यह 1 सितंबर 2024 से लागू हुई। इसे भारत सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) लागू करता है। यह PMAY-U 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पात्र शहरी परिवारों को किफायती घर बनाने, खरीदने या किराये पर घर लेने में मदद देना है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत पात्र परिवार होम लोन लेकर घर खरीदने, दोबारा खरीदने या बनाने के लिए सहायता पा सकते हैं। इसके लिए होम लोन 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद मंजूर और जारी किया गया होना चाहिए। पात्र होम लोन की अधिकतम राशि ₹25 लाख हो सकती है। घर की कीमत ₹35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसका कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय EWS, LIG या MIG श्रेणी की तय सीमा में होनी चाहिए। परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, सिवाय उस घर के जिसे योजना के नियमों के तहत खरीदा या बनाया जा रहा है। आवेदकों को पिछले 20 वर्षों में सरकारी आवास योजना का लाभ लेने, लोन की अवधि और अन्य पात्रता शर्तों से जुड़े नियम भी पूरे करने होंगे। सब्सिडी की राशि पांच सालाना किस्तों में सीधे पात्र होम लोन खाते में जमा की जाती है। इसके लिए योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। पात्र परिवार PMAY-U 2.0 यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), संबंधित नगर निकाय या नगरपालिका से भी मदद ली जा सकती है। आवेदन के समय पहचान, पते और आय से जुड़े दस्तावेजों के साथ जरूरी घोषणापत्र और होम लोन की जानकारी देनी होती है।
मदद के लिए आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567 या 011-23061827 पर संपर्क कर सकते हैं। योजना से जुड़े सवालों के लिए @email पर ईमेल भी भेज सकते हैं। शहरी इलाकों में घर से जुड़ी सरकारी सहायता की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सहायता की जानकारी हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के बारे में भी पढ़ सकते हैं।
योजना के लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना पात्र शहरी परिवारों को होम लोन का बोझ कम करने और अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करती है। इस योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- पात्र परिवारों को होम लोन के ब्याज पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है।
- पात्र होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- सब्सिडी पांच सालाना किस्तों में दी जाती है। यह पैसा लाभार्थी के होम लोन खाते में जमा होता है, जिससे बकाया लोन की राशि कम होती है।
- योजना के तहत ₹25 लाख तक के पात्र होम लोन पर लाभ मिल सकता है।
- इस योजना में ₹35 लाख तक कीमत वाले और 120 वर्ग मीटर तक कारपेट एरिया वाले पात्र घर शामिल हैं।
- योजना की शर्तें पूरी करने वाले परिवार घर खरीदने, दोबारा खरीदने या बनाने के लिए लिए गए लोन पर सब्सिडी पा सकते हैं।
- यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के उन शहरी परिवारों के लिए है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ₹9 लाख तक है।
- सब्सिडी मिलने से घर खरीदने या बनाने का कुल खर्च संभालना आसान हो सकता है और होम लोन चुकाने में मदद मिल सकती है।
सब्सिडी की राशि और भुगतान की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 की आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पात्र घर खरीदारों को होम लोन का बोझ कम करने के लिए आर्थिक सहायता मिल सकती है। सब्सिडी की राशि पात्र लोन और उसकी अवधि के आधार पर तय होती है। इसके लिए योजना की निर्धारित सीमाएं लागू होती हैं।
विवरण | जानकारी |
|---|---|
ब्याज सब्सिडी की दर | 4% सालाना |
सब्सिडी के लिए पात्र लोन राशि | होम लोन के पहले ₹8 लाख |
अधिकतम पात्र होम लोन | ₹25 लाख |
घर की अधिकतम कीमत | ₹35 लाख |
घर का अधिकतम कारपेट एरिया | 120 वर्ग मीटर |
सब्सिडी के लिए मानी जाने वाली लोन अवधि | अधिकतम 12 साल तक |
अधिकतम सब्सिडी | ₹1.80 लाख तक |
भुगतान का तरीका | पांच सालाना किस्तों में होम लोन खाते में जमा |
सब्सिडी तय प्रक्रिया के अनुसार पांच सालाना किस्तों में दी जाती है। हर किस्त लाभार्थी के होम लोन खाते में जमा होती है। इससे बकाया लोन की मूल राशि कम हो सकती है और लोन की EMI या उसे चुकाने की अवधि पर असर पड़ सकता है।
जरूरी नहीं कि हर लाभार्थी को पूरी ₹1.80 लाख की सब्सिडी मिले। उदाहरण के लिए, अगर पात्र लोन ₹8 लाख से कम है या लोन की अवधि 12 साल से कम है, तो सब्सिडी की राशि उसी हिसाब से तय होगी। ₹8 लाख से ज्यादा के लोन पर सब्सिडी नहीं मिलती।
हर किस्त पाने के लिए लोन खाता चालू और नियमित होना चाहिए। साथ ही, लोन की मूल राशि का 50% से ज्यादा बकाया होना जरूरी है। चौथी किस्त से पहले, जहां यह शर्त लागू होती है, घर का निर्माण पूरा होना चाहिए, घर की जियो-टैगिंग होनी चाहिए और जरूरी उपयोग प्रमाणपत्र जमा किया जाना चाहिए।
पात्रताएं
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 की आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को नीचे दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक भारत के किसी शहरी क्षेत्र के पात्र परिवार से होना चाहिए।
- परिवार की सालाना आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए ₹3 लाख तक, निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए ₹3 लाख से ₹6 लाख तक और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए ₹6 लाख से ₹9 लाख तक होनी चाहिए।
- आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार को पिछले 20 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकाय की किसी आवास योजना के तहत घर नहीं मिला होना चाहिए।
- होम लोन 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद मंजूर और जारी किया गया होना चाहिए।
- होम लोन ₹25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और घर की कीमत ₹35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- घर का कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- सब्सिडी पाने के लिए लोन की अवधि पांच साल से ज्यादा होनी चाहिए। सब्सिडी की गणना अधिकतम 12 साल की अवधि तक की जाती है।
- आवेदक को परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड या आधार वर्चुअल आईडी के साथ आय से जुड़ी जानकारी और जरूरी दस्तावेज देने होंगे।
- सब्सिडी मंजूर होने से पहले आवेदक को योजना के तहत जरूरी जांच और घोषणाओं से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी।
विधवाओं, अकेली महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य जरूरतमंद समूहों को योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए भी योजना की पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
योजना के तहत आय की श्रेणियां
इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के शहरी परिवारों की मदद करना है। परिवार की कुल सालाना आय के आधार पर उसकी श्रेणी तय होती है।
आय की श्रेणी | सालाना पारिवारिक आय |
|---|---|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | ₹3 लाख तक |
निम्न आय वर्ग (LIG) | ₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक |
मध्यम आय वर्ग (MIG) | ₹6 लाख से अधिक और ₹9 लाख तक |
जिन परिवारों की सालाना आय ₹9 लाख तक है, वे योजना की अन्य शर्तें पूरी करने पर पात्र हो सकते हैं। केवल आय की सीमा में आना योजना का लाभ मिलने की गारंटी नहीं है। आवेदक को मकान के मालिकाना हक, पहले मिली सरकारी आवास सहायता, लोन की राशि, घर की कीमत और लोन की अवधि से जुड़े नियम भी पूरे करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 की आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना के लिए आवेदकों को अपनी पहचान, परिवार की आय और पात्रता की जांच के लिए कुछ दस्तावेज देने होते हैं। इनमें ये दस्तावेज शामिल हो सकते हैं:
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड या आधार वर्चुअल आईडी।
- पैन कार्ड, जहां जरूरी हो।
- आवेदक के पते का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र या परिवार की आय से जुड़ी स्व-घोषणा, जहां लागू हो।
- जांच और सब्सिडी की प्रक्रिया के लिए बैंक खाते की जानकारी।
- होम लोन की जानकारी और बैंक या लोन देने वाली संस्था से मिले दस्तावेज।
- मंजूर बिल्डिंग प्लान या लेआउट की मंजूरी, जब तक संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इससे छूट न हो।
- यह बताने वाला घोषणा-पत्र कि परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है और उसने पहले सरकारी आवास सहायता से जुड़ी शर्तें पूरी की हैं।
- घर बनाने के मामले में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज, जहां जरूरी हों।
- प्राथमिक ऋण देने वाली संस्था (PLI), मंत्रालय या संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज।
जरूरी दस्तावेजों की सही सूची आवेदक की स्थिति और लोन देने वाली संस्था की जरूरतों के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदन जमा करने से पहले PMAY-U 2.0 के आधिकारिक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम पोर्टल पर जानकारी जरूर देख लें।
आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 की आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना के लिए पात्र परिवार सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी आवास संबंधी जानकारी दर्ज करके आवेदन कर सकते हैं। होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करने के चरण नीचे दिए गए हैं।
- सबसे पहले PMAY-U 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। होमपेज पर आवेदन से जुड़ा विकल्प चुनकर प्रक्रिया शुरू करें।
- योजना के निर्देश ध्यान से पढ़ें और आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना को चुनें। आगे बढ़ने से पहले पात्रता की शर्तें समझ लें, क्योंकि आम तौर पर चुनी गई योजना की श्रेणी को बाद में बदला नहीं जा सकता।
- जरूरी दस्तावेजों की सूची देखें और आगे बढ़ने के लिए पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। आधार की जानकारी, परिवार के सदस्यों का विवरण, चालू बैंक खाते की जानकारी और आय का प्रमाण तैयार रखें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, परिवार का विवरण, पता, आय और दूसरी जरूरी जानकारी भरें। ध्यान रखें कि फॉर्म में दी गई जानकारी दस्तावेजों से मेल खाती हो।
- पोर्टल के निर्देशों के अनुसार होम लोन और प्राथमिक ऋण देने वाली संस्था (PLI), जैसे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, की जानकारी भरें।
- फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी जांच लें और आवेदन जमा करें। आवेदन संख्या या अन्य संदर्भ जानकारी सुरक्षित रख लें, ताकि बाद में आवेदन की स्थिति देख सकें।
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी और लोन देने वाली संस्था आपकी जानकारी और पात्रता की जांच करेंगे। शर्तें पूरी होने पर नियमानुसार सब्सिडी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
- अगर ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो, तो आप PMAY-U 2.0 पोर्टल से जुड़ी सहायता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जा सकते हैं या अपने क्षेत्र के नगर निकाय से संपर्क कर सकते हैं।
आवेदक PMAY-U 2.0 पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन और स्टेटस देखने की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल आवेदन जमा करने से सब्सिडी मिलना तय नहीं होता। लाभ मंजूर होने से पहले पात्रता की जांच की जाती है।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत आवेदन जमा करने के बाद आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर उसकी स्थिति देख सकते हैं। स्टेटस चेक करने से पहले आवेदन से जुड़ी जानकारी अपने पास रखें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 यूनिफाइड वेब पोर्टल खोलें।
- पोर्टल पर आवेदन की स्थिति या लाभार्थी से जुड़ी उपलब्ध सुविधा खोजें।
- पोर्टल पर मांगी गई जानकारी भरें। इसमें यूजर कोड, आवेदन आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शामिल हो सकता है। यह उपलब्ध सुविधा पर निर्भर करेगा।
- जानकारी जमा करने के बाद अपने आवेदन की मौजूदा स्थिति देखें।
- अगर आवेदन खारिज हो गया है या उसमें सुधार की जरूरत है, तो स्टेटस में दी गई जानकारी पढ़ें और पोर्टल या संबंधित अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। आधिकारिक FAQ के अनुसार, जहां अनुमति हो, वहां खारिज किए गए आवेदन में सुधार करके उसे दोबारा जमा किया जा सकता है।
- अगर स्टेटस समझ नहीं आ रहा है या सब्सिडी खाते में जमा नहीं हुई है, तो अपने बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसी प्राथमिक ऋण देने वाली संस्था (PLI) से संपर्क करें। वह जांच और सब्सिडी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे सकती है।
आवेदन मंजूर होना और सब्सिडी मिलना दो अलग-अलग चरण हैं। पंजीकरण के बाद भी सब्सिडी मिलने के लिए पात्रता की जांच, लोन से जुड़ी शर्तें और हर किस्त के नियम पूरे करने होते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के आधिकारिक FAQ देखें।
जरूरी नियम और शर्तें
इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के लिए आवेदन करने से पहले होम लोन, घर की पात्रता और सब्सिडी की किस्तों से जुड़े नियम समझना जरूरी है। मुख्य नियम इस प्रकार हैं:
- होम लोन 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद मंजूर और जारी किया गया होना चाहिए।
- पात्र होम लोन की अधिकतम राशि ₹25 लाख है और घर की कीमत ₹35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- घर का कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।
- सब्सिडी के लिए लोन की अवधि पांच साल से ज्यादा होनी चाहिए। सब्सिडी की गणना अधिकतम 12 साल की अवधि तक की जाती है।
- सब्सिडी केवल होम लोन के पहले ₹8 लाख पर मिलती है। इससे ज्यादा की लोन राशि पर ब्याज सब्सिडी नहीं मिलती।
- सब्सिडी की पूरी राशि एक साथ नहीं मिलती, बल्कि पांच सालाना किस्तों में दी जाती है।
- हर किस्त के लिए लोन खाता चालू और नियमित होना चाहिए और लोन की मूल राशि का 50% से ज्यादा बकाया होना चाहिए। अगर खाता नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन जाता है, तो उस दौरान सब्सिडी की किस्त नहीं दी जाती।
- योजना के नियमों के अनुसार, चौथी किस्त से पहले घर का निर्माण पूरा होना चाहिए, उसकी जियो-टैगिंग होनी चाहिए और जरूरी उपयोग प्रमाणपत्र जमा किया जाना चाहिए।
- केवल जमीन खरीदने, मरम्मत कराने या पहले से बने घर में रसोई या बाथरूम जैसी चीजें जोड़ने के लिए सब्सिडी नहीं मिलती। जमीन खरीदने और घर बनाने के लिए लिया गया संयुक्त लोन तय सीमाओं और अन्य शर्तों को पूरा करने पर पात्र हो सकता है।
- एक घर पर केवल एक बार सब्सिडी मिल सकती है। उस घर को बाद में खरीदने वाला व्यक्ति उसी घर के लिए दोबारा सब्सिडी का दावा नहीं कर सकता।
- पांच साल की तय अवधि के भीतर लोन बंद करने, घर बेचने या दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने अथवा घर का इस्तेमाल गैर-आवासीय काम के लिए करने पर सब्सिडी बंद हो सकती है और मिली हुई राशि वापस मांगी जा सकती है। यह कार्रवाई योजना के लागू नियमों के अनुसार होगी।
- आवेदक को पारिवारिक आय, पक्के मकान के मालिकाना हक और पहले सरकारी आवास सहायता लेने से जुड़े PMAY-U 2.0 के नियम पूरे करने होंगे।
सब्सिडी पर असर डालने वाला कोई भी कदम उठाने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के आधिकारिक FAQ और योजना के लागू दिशा-निर्देश जरूर पढ़ें। लोन समय से पहले बंद करने, घर का मालिकाना हक बदलने या अन्य बदलावों के संभावित परिणामों की पुष्टि अपने बैंक या संबंधित योजना अधिकारी से कर लें।
महत्वपूर्ण लिंक
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
- आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना की जानकारी
- प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के योजना संबंधी दिशा-निर्देश
- प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
- प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 का आधिकारिक यूनिफाइड वेब पोर्टल
- प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 में पात्रता की जांच
- प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश (PDF)
- आवेदन की स्थिति और नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाएं
संपर्क जानकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना से जुड़ी मदद के लिए आवेदक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
हाउसिंग फॉर ऑल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
- फोन: 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567, 011-23061827
- व्हाट्सऐप: 8810389745
- ईमेल: [email protected]
- अतिरिक्त सहायता ईमेल: [email protected]
- पता: हाउसिंग फॉर ऑल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, संकल्प भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS), प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पात्र शहरी परिवारों को होम लोन के ब्याज में राहत देना है।
पात्र आवेदकों को योजना की शर्तों के अनुसार अधिकतम ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।
EWS, LIG और MIG श्रेणियों के शहरी परिवार पात्र हो सकते हैं। इसके लिए परिवार की सालाना आय ₹9 लाख तक होनी चाहिए और योजना की अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
योजना के तहत पात्र होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
पात्र होम लोन की अधिकतम राशि ₹25 लाख हो सकती है। हालांकि, ब्याज सब्सिडी की गणना केवल पहले ₹8 लाख पर की जाती है।
घर की कीमत ₹35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, घर का कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।
1 सितंबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए होम लोन इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके लिए अन्य शर्तें पूरी करना भी जरूरी है।
सब्सिडी की राशि पांच सालाना किस्तों में सीधे लाभार्थी के होम लोन खाते में जमा की जाती है। इसके लिए योजना की निर्धारित शर्तें पूरी होनी चाहिए।
नहीं, केवल प्लॉट खरीदने के लिए इस योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिलती। हालांकि, प्लॉट खरीदने के साथ घर बनाने के लिए लिया गया लोन निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र हो सकता है।
आमतौर पर, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। हालांकि, पात्रता का निर्धारण योजना के विस्तृत नियमों के अनुसार किया जाता है।
आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के आधिकारिक यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन करने में सहायता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या स्थानीय शहरी निकाय (ULB) से भी संपर्क किया जा सकता है।
योजना के लिए निर्धारित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना जरूरी है। बैंक या ऋण देने वाली संस्था होम लोन और सब्सिडी के दावे की प्रक्रिया में सहायता करती है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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Main Mera Parivar Shahar ki kirae ke ghar mein rahte hain jaise ki Hamen bahut taklifon ka Samna karna padta hai Ham Chahte Hain Ki Hamara khud ka Apna Ghar Ho jisse ki Ham kirae dene se bache aur Hamare Kuchh paise Bach sake jisse Ham Rin chuka sake aur ek khushhal Jindagi vyapan kar Saken iske liye Hamen loan ki jarurat hai atah aapse gujarish hai ki Hamen loan prapt Karva kar Hamari Jindagi ko khushhal or hamen bhi Hamare apne ghar ka Anand dene Mein madad Karen
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