उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Fri, 29/05/2026 - 16:20
उत्तर प्रदेश CM
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Uttar Pradesh Mukhyamantri Yuva Udhyami Vikas Abhiyan Image
हाइलाइट
  • नई सूक्ष्म उद्योग एवं सेवा इकाइयों की स्थापना के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • ऋण 4 वर्षों तक ब्याज मुक्त एवं पूरी तरह गारंटी मुक्त रहता है।
  • लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% अथवा अधिकतम ₹50,000 तक मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ मिलता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय
    • टोल फ्री हेल्पलाइन: 18002962233
    • हेल्पलाइन नम्बर : 9129987111, 05226905555
  • उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान।
आरंभ वर्ष2024.
लाभ5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा।
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवा।
नोडल विभागउत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय।
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाMSME उत्तर प्रदेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

योजना के बारे मे

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित, प्रशिक्षित और महत्वाकांक्षी युवाओं को अपना स्वयं का उद्योग, सेवा आधारित व्यवसाय या अन्य सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय रोजगार सृजक बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है तथा राज्य में उद्यमिता एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है।

योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में नई सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण 4 वर्षों तक पूरी तरह ब्याज मुक्त एवं गारंटी मुक्त रहता है। इसके अतिरिक्त परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹50,000 तक की मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। प्रथम चरण में लाभार्थियों को 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान, CGTMSE गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा बिना कोलेटरल ऋण की सुविधा मिलती है। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थी दूसरे चरण में व्यवसाय विस्तार के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना हेतु अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के पात्र बन सकते हैं। द्वितीय चरण में ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 3 वर्षों तक 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी उपलब्ध कराया जाता है।

योजना के अंतर्गत लाभार्थी को परियोजना लागत का एक निर्धारित हिस्सा स्वयं भी निवेश करना होता है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आवेदकों को 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांगजन एवं आकांक्षी जिलों अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होता है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है, जबकि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आईटीआई प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री अथवा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण का प्रमाण होना आवश्यक है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP, UPSDM, आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रशिक्षित युवा भी योजना के लिए पात्र हैं।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक युवा उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के MSME पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि CM-YUVA पोर्टल पर योजना संबंधी जानकारी, निःशुल्क परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, कौशल प्रशिक्षण, परियोजना विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होती है और निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। पोर्टल पर उद्यम स्थापना में सहायता के लिए अपनी इकाई के लिए निःशुल्क परियोजना रिपोर्ट (Free Project Report) प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे आवेदकों को व्यवसाय योजना तैयार करने में सहायता मिलती है।

आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा सत्यापन किया जाता है तथा पात्र आवेदनों को ऋण स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समय-समय पर विशेष पंजीकरण एवं जागरूकता शिविर (Camps) भी आयोजित किए जाते हैं, जहां पात्र अभ्यर्थी निःशुल्क सहायता प्राप्त कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस अभियान के माध्यम से प्रतिवर्ष 1 लाख नए उद्यमियों को तैयार करना तथा अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। यदि आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं और अपना उद्योग, विनिर्माण इकाई, सेवा केंद्र, डिजिटल सेवा व्यवसाय, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग या अन्य पात्र व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान आपके लिए बिना ब्याज ऋण, सब्सिडी और सरकारी सहायता के साथ व्यवसाय शुरू करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

योजना के लाभ

  • नई सूक्ष्म उद्योग अथवा सेवा इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता।
  • अधिकतम ₹5 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • ऋण 4 वर्षों तक पूरी तरह ब्याज मुक्त रहता है।
  • ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी अथवा कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती।
  • परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹50,000 तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • CGTMSE गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।
  • डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त लाभ उपलब्ध हो सकते हैं।
  • समय पर ऋण चुकाने पर दूसरे चरण में व्यवसाय विस्तार हेतु अधिक ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
  • CM-YUVA पोर्टल पर निःशुल्क परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा उपलब्ध है।

ऋण एवं अनुदान विवरण

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत पात्र युवाओं को नए उद्योग अथवा सेवा आधारित व्यवसाय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना को दो चरणों में संचालित किया गया है। प्रथम चरण में नए उद्यम की स्थापना के लिए ब्याज मुक्त एवं गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि द्वितीय चरण में सफल उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत उपलब्ध ऋण, ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी सब्सिडी तथा अन्य सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

प्रथम चरण

  • नई सूक्ष्म उद्योग या सेवा इकाई स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक की परियोजना स्वीकृत की जा सकती है।
  • ऋण पर 4 वर्षों तक 100% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • ऋण पूरी तरह गारंटी मुक्त होगा तथा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी।
  • परियोजना लागत का 10% अथवा अधिकतम ₹50,000 तक मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • CGTMSE गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति 4 वर्षों तक की जाएगी।
  • परियोजना लागत में भूमि एवं भवन पर किया गया व्यय शामिल नहीं होगा।
  • परियोजना लागत का न्यूनतम 10% भाग टर्म लोन होना आवश्यक है।

द्वितीय चरण

  • प्रथम चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले लाभार्थी ही द्वितीय चरण के लिए पात्र होंगे।
  • द्वितीय चरण में अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना स्थापित की जा सकती है।
  • ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 3 वर्षों तक 50% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • वर्किंग कैपिटल को परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है।
  • CGTMSE कवरेज की सुविधा 3 वर्षों तक उपलब्ध रहेगी।
  • इस चरण का उद्देश्य सफल उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

लाभार्थी का स्वयं का अंशदान

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों को परियोजना लागत का एक निर्धारित हिस्सा स्वयं भी निवेश करना होता है। यह राशि आवेदक की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। स्वयं का अंशदान यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी अपने उद्यम में सक्रिय भागीदारी रखें और व्यवसाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बनी रहे।

  • सामान्य वर्ग: परियोजना लागत का 15% स्वयं का अंशदान देना होगा।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): परियोजना लागत का 12.5% स्वयं का अंशदान देना होगा।
  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं दिव्यांगजन: परियोजना लागत का 10% स्वयं का अंशदान देना होगा।
  • आकांक्षी जिलों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के सभी वर्ग: परियोजना लागत का 10% स्वयं का अंशदान देना होगा।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए।
  • हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
  • आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
  • विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP, UPSDM, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रशिक्षित युवा आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र में नई सूक्ष्म इकाई स्थापित करना चाहता हो।
  • आवेदक पूर्व में किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना में ब्याज या पूंजी अनुदान का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
  • PM SVANidhi योजना के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा पात्र बैंक में चालू या बचत खाता रखता हो।

आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना आवश्यक है।

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • दिए गए पते पर निवास करने संबंधी प्रमाण पत्र (पार्षद / ग्राम प्रधान / वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत)
  • ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास हेतु संबंधित बैंक शाखा में चालू या बचत खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
  • नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • हस्ताक्षर (स्कैन कॉपी)
  • पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो
  • कौशल प्रमाण पत्र / प्रशिक्षण प्रमाण पत्र / कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र / आईटीआई अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • परियोजना रिपोर्ट (Project Report)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • GST पंजीकरण प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)
  • उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)

निःशुल्क परियोजना रिपोर्ट की सुविधा

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में आवेदन करते समय आवेदकों को अपनी प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधि के लिए परियोजना रिपोर्ट (Project Report) अपलोड करनी होती है। परियोजना रिपोर्ट ऋण आवेदन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसके आधार पर बैंक एवं संबंधित विभाग प्रस्तावित व्यवसाय की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते हैं। हालांकि, कई आवेदकों को परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुभव नहीं होता और वे यह नहीं जानते कि इसमें कौन-कौन सी जानकारी शामिल की जाए।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए CM-YUVA पोर्टल पर निःशुल्क परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के माध्यम से आवेदकों को किसी बाहरी एजेंसी या विशेषज्ञ की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवेदक को अपने प्रस्तावित व्यवसाय से संबंधित कुछ आवश्यक विवरण जैसे व्यवसाय का प्रकार, अनुमानित परियोजना लागत, मशीनरी एवं उपकरणों की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी तथा अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होती है। जानकारी जमा करने के बाद पोर्टल कुछ ही मिनटों में परियोजना रिपोर्ट तैयार कर देता है, जिसे आवेदक डाउनलोड कर अपने आवेदन के साथ अपलोड कर सकते हैं।

यह सुविधा विशेष रूप से उन युवाओं के लिए उपयोगी है जो पहली बार अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और पेशेवर परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहते। इससे आवेदन प्रक्रिया सरल, तेज और अधिक सुविधाजनक बन जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। पात्र अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के आधिकारिक पोर्टल msme.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी तथा नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो तैयार रखना चाहिए।

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की अधिकारक वेबसाइट पर जाए और नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण फॉर्म में योजना का नाम, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • पंजीकरण सफल होने के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करें। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो सीधे लॉगिन कर सकते हैं।
  • पहली बार लॉगिन करने पर अपना पासवर्ड बदलें और नए पासवर्ड के साथ पुनः लॉगिन करें।
  • पोर्टल पर उपलब्ध योजना संबंधी दिशा-निर्देशों तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
  • आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, कौशल प्रशिक्षण विवरण, व्यवसाय संबंधी जानकारी तथा परियोजना का विवरण दर्ज करें।
  • योजना के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होने चाहिए, अन्यथा आवेदन वापस किया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है।
  • यदि योजना के अंतर्गत शपथ पत्र (Affidavit) आवश्यक हो, तो उसका प्रिंट निकालकर नोटरी से प्रमाणित करवाएं और उसकी स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करें।
  • सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन की ड्राफ्ट कॉपी का पूर्वावलोकन (Preview) करें तथा सभी प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच करें।
  • यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे तो उसे फाइनल सबमिट करने से पहले सुधार लें।
  • सभी जानकारी सही पाए जाने पर आवेदन पत्र को Final Submit करें। ध्यान रखें कि फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन में संशोधन नहीं किया जा सकता।
  • फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सुरक्षित रख लें।
  • आवेदन जमा होने के बाद जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा तथा पात्र आवेदनों को संबंधित बैंक को भेजा जाएगा।
  • आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध "आवेदन स्थिति" विकल्प के माध्यम से अपनी आवेदन संख्या दर्ज कर आवेदन की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

योजना के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियां

योजना का लाभ केवल पात्र एवं अनुमन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिया जाता है। कुछ गतिविधियों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है, जिनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

  • तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद
  • गुटखा एवं पान मसाला
  • मद्य एवं शराब संबंधित गतिविधियां
  • कार्बोनेटेड पेय पदार्थ
  • प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलीथीन उत्पाद
  • राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य गतिविधियां

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय
    • टोल फ्री हेल्पलाइन: 18002962233
    • हेल्पलाइन नम्बर : 9129987111, 05226905555
  • उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन ईमेल हेल्पडेस्क: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योजना के प्रथम चरण में पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। प्रथम चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने पर द्वितीय चरण में अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। 

नहीं। प्रथम चरण में दिए जाने वाले ऋण पर 4 वर्षों तक 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिससे लाभार्थी को ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता।

हाँ। योजना के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है। हालांकि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

नहीं। प्रथम चरण में ऋण पूरी तरह गारंटी मुक्त है और किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। 

नहीं। आवेदक CM-YUVA पोर्टल पर उपलब्ध निःशुल्क परियोजना रिपोर्ट सुविधा का उपयोग कर अपनी परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

नहीं। आवेदन के समय GST एवं ITR सामान्यतः अनिवार्य नहीं हैं। हालांकि यदि उपलब्ध हों तो आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 

नहीं। व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि का स्वामित्व होना अनिवार्य नहीं है। आवेदक किराये या लीज पर उपलब्ध स्थान से भी व्यवसाय संचालित कर सकता है।

योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक तथा अन्य पात्र वित्तीय संस्थान ऋण प्रदान कर सकते हैं।

बैंक ऋण स्वीकृति के दौरान आवेदक एवं संबंधित वित्तीय जोखिमों का मूल्यांकन करता है। अंतिम निर्णय बैंक की आंतरिक नीतियों एवं जांच प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

न्यूनतम 670। यदि क्रेडिट इतिहास नहीं है, तो CIBIL स्कोर -1 भी मान्य है।

अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:

बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!

यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:

  • सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
  • योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
  • दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।

हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।

योजना का प्रकार सरकार

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want to setup a textile…

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want to setup a textile store. is eligible? provide the eligible list of services or industries?

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