- ग्रामीण क्षेत्र के सभी लाभार्थी परिवारों को पक्के मकान का लाभ।
- पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन एवं कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को मिलेंगे।
- सरकार द्वारा न्यूनतम 25 वर्ग फ़ीट क्षेत्रफल वाले आवास निर्माण हेतु 1.2 लाख की वित्तीय सहायता तीन किश्तों में प्राप्त होगी।
- मकान के त्वरित निर्माण हेतु लाभार्थी को 20,000/- रूपए तक की प्रोत्साहन राशि का लाभ ।
- सहायता राशि लाभार्थी को उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
- ओडिशा ग्रामीण आवास टोल फ्री नंबर : - 0674-6817777
- योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी निकटतम पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के कार्यालय या नजदीकी पंचायत केंद्र में जाकर भी संपर्क कर सकते है।
| योजना का अवलोकन
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|---|---|
| योजना का नाम | ओडिशा अंत्योदय गृह योजना। |
| आरंभ वर्ष | 2024. |
| लाभ |
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| लाभार्थी |
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| नोडल विभाग | पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ओडिशा। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | योजना का लाभ विभाग द्वारा किए गए सर्वे के माध्यम से प्राप्त होगा। |
योजना के बारे मे
- आवासहीन एवं कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान की सुविधा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओ को संचालित किया जा रहा है।
- इन योजनाओ के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को पक्के मकान एवं आवासहीन परिवारों को जगह प्रदान कर मकान निर्मणा हेतु वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।
- इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने अपने वर्ष 2024 के बजट में एक नयी आवासीय योजना "अंत्योदय गृह योजना" को लागु करने का निर्णय लिया।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे, जिन्हे केंद्र सरकार के महत्वकांशी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।
- योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे सभी लाभार्थी परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाकर उन्हें अपने मकान के सपने को पूरा करना है।
- अंत्योदय गृह योजना का लाभ मुख्य रूप से उन परिवारों को दिया जाएगा जो राज्य सरकार की अन्य आवासीय योजना के साथ-साथ केंद्र सरकार की
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ से वंचित रहे हो। - इस योजना का संचालन पूर्व की सरकार द्वारा संचालित बीजू पक्का घर योजना के स्थान पर किया जा रहा है।
- बीजू पक्का घर योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य अब अंतर्योदय गृह योजना के तहत पूर्ण किए जाएंगे।
- ओडिशा सरकार की अंत्योदय गृह योजना के द्वारा लाभार्थी परिवारों को पक्के मकान के निर्माण हेतु सहायता 1.2 लाख की राशि दी जाएगी।
- योजना के तहत मिलने वाली यह राशि लाभार्थी को मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में तीन किश्तों के माध्यम से प्राप्त होगी।
- 40,000/- रूपए की पहली किश्त लाभार्थी को मकान कार्य आदेश जारी पर प्रपात होगी।
- 65,000/- रूपए की दूसरी किश्त निर्माण कार्य छत स्तर तक पहुंचने पर प्राप्त होगी।
- 15,000/- रूपए की तीसरी किश्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्राप्त होगी।
- ओडिशा अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले मकान का निर्माण 12 माह के भीतर किया जाना है।
- मकान का निर्माण न्यूनतम 25 वर्ग फ़ीट के अंदर किया जाएगा, जिसमे खाना पकाने का स्थान (शौचालय क्षेत्र को छोड़कर) शामिल होना आवश्यक है।
- लाभार्थी द्वारा मकान का निर्माण जल्दी किया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा लाभार्थी परिवारों को जल्दी निर्माण करने पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।
- चार माह में मकान का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 20,000/- रूपए एवं 6 माह में पूर्ण होने पर 10,000/- रूपए की राशि प्रोत्साहन स्वरुप दी जाएगी।
- राज्य में अंत्योदय गृह योजना के सफल संचालन की जिम्मेदारी पंचायती राज एवं पेयजल विभाग को दी गई है।
- योजना का लाभ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक सर्वे किया जाएगा, जिसमे लाभार्थी परिवारों की योग्यता की जाँच की जाएगी।
- जांच में सफल लाभार्थी परिवारों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिसके तहत परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- अंतर्योदय गृह योजना के लाभार्थी की सूची ऑनलाइन माध्यम से ओडिशा ग्रामीण आवास की वेबसाइट से देखी जा सकती है।
- अंत्योदय गृह योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी हेतु परिवार नजदीकी पंचायत केंद्र या योजना के नोडल विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते है।
- इसके साथ लाभार्थी ओडिशा ग्रामीण आवास के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- अंत्योदय गृह योजना के अंतगर्त ओडिशा सरकार इसके लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे : -
- ग्रामीण क्षेत्र के सभी लाभार्थी परिवारों को पक्के मकान का लाभ।
- पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन एवं कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को मिलेंगे।
- सरकार द्वारा न्यूनतम 25 वर्ग फ़ीट क्षेत्रफल वाले आवास निर्माण हेतु 1.2 लाख की वित्तीय सहायता।
- दी जाने वाली वित्तीय सहायता तीन किश्तों में प्राप्त होगी।
- मकान के त्वरित निर्माण हेतु लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का लाभ जो की : -
- 20,000/- रूपए की राशि 4 महीने में निर्माण करने पर।
- 10,000/- रूपए छह माह में निर्माण करने पर।
- सहायता राशि लाभार्थी को उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
पात्रता की शर्तें
- अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ केवल उन्ही परिवारों को प्राप्त होगा जो योजना में जारी निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे : -
- ओडिशा के ऐसे स्थायी निवासी जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हो।
- परिवार आवासहीन हो या फिर कच्चे मकान में निवास करते हो।
- इसके अलावा यह परिवार निम्नलिखित श्रेणी से हो : -
- वन अधिकार अधिनियम, 2006।
- परिवार जिनका मुख्य सदस्य दिव्यांग हो तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता हो।
- निम्न आय वर्ग के ऐसे परिवार जिन्हें ग्रामीण आवास योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है।
- ऐसे परिवार जिनको योजना के तहत पहले मकान आवंटित हुए थे लेकिन : -
- बाढ़, चक्रवात, भूकंप, हाथी का आतंक, सांप्रदायिक हिंसा, वामपंथी उग्रवाद हिंसा, कानून और व्यवस्था से संबंधित किसी बड़ी
समस्या जैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गए हों। - बाढ़ प्रभावित परिवार जिन्हे पुनर्वास की आवश्यकता है।
- सरकारी परियोजना के तहत लाभार्थी को स्थान्तरित किया जाना हो।
- वन क्षेत्र में रह रहे परिवारों को पुनर्वास किया जाना हो।
- बाढ़, चक्रवात, भूकंप, हाथी का आतंक, सांप्रदायिक हिंसा, वामपंथी उग्रवाद हिंसा, कानून और व्यवस्था से संबंधित किसी बड़ी
अपात्रता की शर्ते
- ऐसे परिवार जो निम्नलिखित में से किसी भी पात्रता के अंतर्गत आते है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा : -
- पक्के मकान में रहने वाले परिवार।
- परिवार का कोई सदस्य नियमित सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय का कर्मचारी है या पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- परिवार के पास चार पहिया वाहन हो।
- परिवार के पास मशीनीकृत तीन या चार पहिया वाहन या कृषि उपकरण हैं।
- ऐसे गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार जो सरकार के साथ पंजीकृत हैं।
- परिवार का कोई सदस्य 15,000/- रुपये मासिक से अधिक वेतन प्राप्त करता हो।
- यदि परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित या 5 एकड़ या उससे अधिक गैर सिंचित भूमि है।
- यदि पूर्व में किसी आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त हुआ है।
- सरकारी परियोजनाओं के कारण स्थानांतरित हुए परिवार जो अब दूसरे क्षेत्र में पक्के मकान में निवास कर रहे है।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पात्रता को पूर्ण करने एवं सरकार द्वारा किए जाने वाले सर्वे के दौरान लाभार्थी परिवारों को ओडिशा अंत्योदय गृह योजना हेतु अपने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : -
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- पूर्व में योजना का लाभ प्राप्त ना होने का घोषणा पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- राशन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
- बैंक पासबुक।
आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदकों को अंत्योदय गृह योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- लाभार्थी परिवारों के खंड विकास अधिकारी द्वारा नोडल विभाग के देखरेख में सर्वे आयोजित किया जाएगा।
- इस सर्वे में अधिकारियो द्वारा लाभार्थी परिवारों के दस्तावेज जांचे जाएंगे।
- जांच पश्चात अधिकारी द्वारा लाभार्थियों की एक सूची बनाई जाएगी, जिसे नोडल विभाग के पास भेजा जाएगा।
- तैयार की गई सूची को लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से भी देख सकते है।
- इस सूची में उल्लेखित परिवारों को ही योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
- वहीं आवासहीन परिवारों को मकान निर्माण हेतु जगह निर्देशित की जाएगी।
- मकान के निर्माण हेतु लाभार्थी परिवारों को 1.2 लाख की वित्तीय सहायता राशि तीन किश्तों के माध्यम से प्राप्त होगी।
- ऐसे लाभार्थी जो मकान का निर्माण समय से पूर्व करेंगे उनको प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होगी।
योजना की मुख्य विशेषताए
- प्रत्येक ग्रामिणी क्षेत्र की पंचायत समिति अंत्योदय गृह योजना की कार्यान्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी।
- प्रत्येक क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थी परिवारों के दस्तावेज जांच कर उनकी सुनिश्चित।
- अधिकारी द्वारा कच्चे मकान में रह रहे परिवार की फोटो को जियो टैग किया जाएगा।
- अधिकारी द्वारा तैयार लाभार्थी सूची को राज्य के पंचायती राज और पेयजल विभाग को घर आवंटन करने हेतु भेजी जाएगी।
- नोडल विभाग द्वारा इस सन्दर्भ में मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्राप्त की जाएगी, जिसे जिले के डीएम को प्रेषित की जाएगी।
- प्रक्रिया का पालन करने के बाद, संबंधित बीडीओ लाभार्थियों को घर मंजूर करेंगे।
- भूमिहीन लाभार्थियों को संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा घर की जगह आवंटित की जाएगी।
- सरकारी जमीन पर रहने वाले परिवारों को तब तक घर मंजूर नहीं किए जाएंगे, जब तक उन्हें राजस्व विभाग से जमीन प्राप्त नहीं होती।
- नए घरों के लिए स्वीकृत सहायता राशि सीधे लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
- लाभार्थियों को पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर घर का निर्माण करना होगा।
- अधिकारी आमा घर मोबाइल ऐप जो ओडिशा आरएच पोर्टल से जुड़ा हुआ है, के माध्यम से निर्मित घरो के प्रत्येक चरण को जियो-टैग करेंगे।
- 4 और 6 महीने के भीतर निर्माण पूरा करने वाले लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- ओडिशा अंत्योदय गृह योजना के दिशानिर्देश।
- ओडिशा अंत्योदय गृह योजना मकान आदेश।
- पंचायती राज एवं पेयजल विभाग की वेबसाइट।
- ग्रामीण आवास ओडिशा वेबसाइट।
संपर्क करने का विवरण
- ओडिशा ग्रामीण आवास टोल फ्री नंबर : - 0674-6817777
- योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी निकटतम पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के कार्यालय या नजदीकी पंचायत केंद्र में जाकर भी संपर्क कर सकते है।
- पंचायती राज एवं पेयजल विभाग,
ओडिशा सरकार, सचिवालय भवन, भुवनेश्वर
पिन- 751001, ओडिशा, भारत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Odisha Antyodaya Gruha Yojana is a state government housing scheme that provides financial assistance to eligible rural households to construct pucca houses.
Eligible beneficiaries receive ₹1,20,000 in housing assistance, released in three instalments according to construction progress.
Eligible rural houseless households, families living in kutcha houses and specified vulnerable households may qualify, subject to the scheme's eligibility conditions.
Antyodaya Gruha Yojana is a separate Odisha government scheme that supports eligible rural households left out of existing housing programmes, including PMAY-G. Households that have already received assistance under another government rural housing scheme are generally excluded, subject to specified exceptions.
The beneficiary list PDF is not available for online checking through the process described here. Applicants can request the list from their Block Office, Gram Panchayat office or Sarpanch.
The first installment is ₹40,000 and is released after the work order is issued, subject to the applicable scheme procedures.
Eligible beneficiaries may receive ₹20,000 for completing the house within 4 months or ₹10,000 for completing it within 6 months of receiving the first instalment, subject to the applicable guidelines.
No. The ongoing, unfinished work under Biju Pucca Ghara Yojana was absorbed into Antyodaya Gruha Yojana when it launched. Beneficiaries under BPGY continue to be covered, but BPGY is no longer run as a separate scheme.
No, applications are offline only. The scheme does have an official application form, issued by the PR&DW Department, which must be filled in and submitted at the Gram Panchayat or Block office; it cannot be submitted online.
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