हाइलाइट
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के तहत उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रु का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- संपर्क विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है।
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। |
| आरंभ होने की तिथि | 23 फरवरी 2023. |
| लाभ |
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| लाभार्थी | एमएसएमइ (MSME) सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमी व कारीगर। |
| आवेदन का तरीका | जल्द ही जारी किया जाएगा। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति की यदि किसी दुर्भाग्य से मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ MSME सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों व कारीगरों को ही दिया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के तहत उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रु का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- इससे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, तथा वे अपना अपना उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- उद्यमी की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो।
- जल्द ही सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का विवरण और आवेदन की विधि जारी की जाएगी।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के तहत उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रु का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- उद्यमी की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- पहचान पत्र।
- मूलनिवास प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की अभी घोषणा की गई है।
- योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया, आवेदन का तरीका जल्द ही जारी किया जाएगा।
- लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी होते ही हम अपडेट कर देंगे।
सम्पर्क करने का विवरण
- संपर्क विवरण अभी तक जारी नहीं किया गया है।
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| जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
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