राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना

द्वारा प्रस्तुत shivanibanduni… on Tue, 06/10/2026 - 11:46
राजस्थान CM
Scheme Open
Rajasthan Vidhwa Parityakta Mukhyamantri Sambal Scheme Image
हाइलाइट
  • पात्र विधवा और परित्यक्ता महिलाएं D.El.Ed. की शिक्षण फीस की ₹9,000 तक प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकती हैं।
  • पात्र B.Ed. छात्राओं को लागू पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति मिल सकती है।
  • विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत विधवा तथा परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना हेल्पलाइन नंबर: 9414050968
  • कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर: 0141-2706106
  • कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क: [email protected]
  • CMSY हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन
योजना का नामराजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना
लाभशिक्षक प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
लाभार्थीविधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं
नोडल विभागप्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर एवं कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान
सब्सक्रिप्शनयोजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीकाD.El.Ed. प्रशिक्षु: संबंधित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से। B.Ed. प्रशिक्षु: SSO ID या ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन।

योजना के बारे में

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना राजस्थान सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत राज्य में B.Ed. या D.El.Ed. (BSTC) जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करने वाली विधवा और परित्यक्ता (तलाकशुदा/छोड़ी गई) महिलाओं की पाठ्यक्रम एवं शिक्षण फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह योजना दो भागों में संचालित होती है, इसमें D.El.Ed. (BSTC) संबल योजना, जिसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा लागू किया जाता है, तथा विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (B.Ed.) संबल योजना, जिसे कॉलेज शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा विभाग), राजस्थान द्वारा लागू किया जाता है।

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना का उद्देश्य विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की फीस उनके लिए आगे की पढ़ाई और शिक्षक के रूप में योग्य बनने में बाधा न बने तथा वे आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सकें।

D.El.Ed. घटक के तहत राजस्थान के निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पात्र महिलाओं को ₹9,000 की शिक्षण फीस की प्रतिपूर्ति दी जाती है। वहीं, B.Ed. घटक के तहत राज्य के सरकारी और निजी B.Ed. कॉलेजों में अध्ययनरत पात्र महिलाओं को B.Ed. पाठ्यक्रम के लिए देय फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। दोनों घटकों में आवेदक का विधवा या परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला होना आवश्यक है और उसे शपथपत्र के माध्यम से यह पुष्टि करनी होती है कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है। B.Ed. आवेदकों के लिए कॉलेज में 75% उपस्थिति बनाए रखना, किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लेना और जन आधार कार्ड होना भी आवश्यक है।

दोनों घटकों के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग है। D.El.Ed. प्रशिक्षु निर्धारित प्रारूप में आवेदन अपने शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख को जमा करती हैं और फॉर्म CMSY (ShalaDarpan) पोर्टल पर भरा जाता है। B.Ed. प्रशिक्षु उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपनी SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन या ई-मित्र कियोस्क के जरिए आवेदन करती हैं। कॉलेज प्रमुख B.Ed. आवेदन का सत्यापन कर उसे ऑनलाइन जिला नोडल अधिकारी को भेजता है। जिला नोडल अधिकारी आवेदन का सत्यापन कर अपनी अनुशंसा के साथ इसे आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को भेजता है।

नवीनतम अपडेट के अनुसार दोनों कार्यक्रमों के आवेदन खुले हुए हैं। 7 सितंबर 2026 की CMSY पोर्टल सूचना के अनुसार D.El.Ed. के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक स्वीकार किए जा रहे हैं। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग ने विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (B.Ed.) संबल योजना सहित अन्य राज्य छात्रवृत्तियों के लिए अपना छात्रवृत्ति पोर्टल 1 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक सक्रिय किया है। D.El.Ed. आवेदकों के पास आवेदन पूरा करने के लिए अब केवल कुछ दिन शेष हैं, इसलिए उन्हें बिना देरी किए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।

राजस्थान सरकार इसी दिशा में Rajasthan Vidhya Sambal Yojana भी चला रही है, जिसके तहत सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों में अतिथि संकाय (गेस्ट फैकल्टी) की नियुक्ति कर शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाता है। साथ ही, राजस्थान मुख्यमंत्री विधवा सहायता योजना के माध्यम से विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मासिक पेंशन और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं।

योजना के लाभ

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के प्रत्येक घटक के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं।

D.El.Ed. घटक के लाभ

D.El.Ed. प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • फीस प्रतिपूर्ति: राज्य सरकार ₹9,000 की शिक्षण फीस की प्रतिपूर्ति करती है।
  • दोनों वर्ष शामिल: प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षु जिस वर्ष अध्ययन कर रही हैं, उस वर्ष के लिए दावा कर सकती हैं।
  • प्रशिक्षण अवधि की फीस: प्रतिपूर्ति D.El.Ed. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु द्वारा जमा की गई शिक्षण फीस से संबंधित है।
  • बैंक खाते में भुगतान: प्रतिपूर्ति के लिए आवेदक को बैंक का नाम और IFSC कोड वाली बैंक पासबुक की प्रति जमा करनी होती है।

B.Ed. घटक के लाभ

B.Ed. प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • फीस प्रतिपूर्ति: राज्य सरकार B.Ed. पाठ्यक्रम के लिए देय फीस की प्रतिपूर्ति करती है।
  • सरकारी और निजी कॉलेज: दिशा-निर्देश सरकारी और निजी दोनों B.Ed. कॉलेजों पर लागू होते हैं।
  • प्रथम और द्वितीय वर्ष: प्रथम वर्ष की छात्राएं और प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करके द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राएं दोनों आवेदन कर सकती हैं।

पात्रता आवश्यकताएं

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला प्रशिक्षुओं को अपने संबंधित घटक की निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

D.El.Ed. घटक के लिए पात्रता

D.El.Ed. आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक विधवा या परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला होनी चाहिए।
  • उसने D.El.Ed.BSTC पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो।
  • संस्थान राजस्थान में स्थित निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए।
  • उसे यह पुष्टि करने वाला शपथपत्र संलग्न करना होगा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
  • जिस वर्ष के लिए फीस प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है, उस वर्ष के लिए उसे पहले से फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई हो।

B.Ed. घटक के लिए पात्रता

2022 के आदेश के अनुसार B.Ed. आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक विधवा या परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला होनी चाहिए।
  • वह राजस्थान स्थित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान में B.Ed. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रही हो।
  • द्वितीय वर्ष की छात्रा ने प्रथम वर्ष सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो।
  • कॉलेज में उसकी कम से कम 75% उपस्थिति होनी चाहिए।
  • उसे नोटरी से सत्यापित शपथपत्र संलग्न करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
  • उसके पास अपडेट विवरण वाला जन आधार कार्ड होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के लिए आवेदन करते समय संबंधित घटक के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

D.El.Ed. घटक के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड की प्रति और भामाशाह कार्ड की प्रति
  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन, जिसे संस्थान प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया गया हो
  • प्रवेश वर्ष, वर्तमान सत्र और जिस वर्ष के लिए दावा किया जा रहा है, उसका विवरण
  • बैंक का नाम और IFSC कोड वाली बैंक पासबुक की प्रति
  • संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित कॉलेज आवंटन की प्रति
  • कॉलेज द्वारा ली गई फीस की प्रति
  • विधवा आवेदक: पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
  • परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला: न्यायालय का डिक्री आदेश; मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा तथा दो सम्मानित समुदाय सदस्यों के नोटरीकृत स्टाम्प पेपर शपथपत्र सहित तलाकनामा भी मान्य है।
  • पुनर्विवाह न करने का शपथपत्र, जिसमें पति का नाम और यह उल्लेख हो कि दावे वाले वर्ष के लिए पहले कोई प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई है।
  • द्वितीय वर्ष की छात्राएं: प्रथम वर्ष की अंकतालिका

B.Ed. घटक के लिए दस्तावेज

  • अपडेट जाति, मूल निवास, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर वाला जन आधार कार्ड
  • विधवा आवेदक: पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
  • परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला: सक्षम न्यायालय/काजी द्वारा जारी डिक्री या तलाकनामा की प्रमाणित प्रति। काजी द्वारा जारी तलाकनामे के साथ दो सम्मानित समुदाय सदस्यों द्वारा तलाक की पुष्टि करने वाला नोटरीकृत स्टाम्प पेपर दस्तावेज भी होना चाहिए।
  • नोटरी द्वारा सत्यापित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र, जिसमें निम्नलिखित विवरण हों:
    • आवेदक का नाम
    • पति का नाम
    • आवेदक और उसके पति के पिता का नाम
    • विधवा के मामले में पति की मृत्यु की तारीख
    • परित्यक्ता महिला के मामले में डिक्री/तलाकनामा की तारीख
    • यह स्पष्ट घोषणा कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है

आवेदन करने की प्रक्रिया

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के दोनों घटकों की आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग है। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

D.El.Ed. संबल योजना के लिए आवेदन कैसे करें

D.El.Ed. प्रशिक्षु अपने शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से निम्नलिखित चरणों में आवेदन करती हैं:

  • राजस्थान के पात्र निजी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान में D.El.Ed./BSTC पाठ्यक्रम में प्रवेश लें।
  • अपने संस्थान से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • प्रवेश वर्ष, वर्तमान सत्र और जिस वर्ष के लिए फीस प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है, उसका विवरण भरें।
  • आधिकारिक चेकलिस्ट में लागू सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • पूरा आवेदन अपने संस्थान के प्रमुख को जमा करें।
  • अपने संस्थान प्रमुख से CMSY पोर्टल पर फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया की पुष्टि करें और सुनिश्चित करें कि इसे पूरा कर दिया गया है।
  • अपने आवेदन और दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास रखें।
  • संस्थान प्रमुख दस्तावेजों का सत्यापन करता है, कॉलेज आवंटन की प्रति प्रमाणित करता है, यह जांचता है कि दावे वाले वर्ष के लिए पहले कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई है और आवेदन को आगे भेजता है।

नोट: सम्बल योजना के तहत D.El.Ed./BSTC पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विंडो 8 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक खुली है। आवेदकों को निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन पूरा करने और अंतिम दिन तक इंतजार न करने की सलाह दी जाती है।

B.Ed. संबल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

B.Ed. प्रशिक्षु अपनी SSO ID के माध्यम से B.Ed. संबल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • सुनिश्चित करें कि आपके जन-आधार कार्ड में जाति, मूल निवास, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर अपडेट हैं।
  • ऑनलाइन छात्रवृत्ति के अंतर्गत योजना के नियम और दिशा-निर्देश पढ़ें।
  • आवेदन के लिए सबसे पहले राजस्थान SSO पोर्टल पर जाएं और अपनी SSO ID से लॉगिन करें।
  • Citizen App (G2C) खोलें और “Scholarship (CE)” आइकन पर क्लिक करें।
  • Vidhwa/Parityakta Mukhyamantri (B.Ed.) Sambal Yojana का चयन करें।
  • निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचें और फॉर्म जमा करें।
  • सुनिश्चित करें कि आपका कॉलेज आवेदन को ऑनलाइन जिला नोडल अधिकारी को अग्रेषित करता है।

नोट: संबल योजना के तहत D.El.Ed./BSTC पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विंडो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक खुली है। आवेदकों को निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन पूरा करने और अंतिम दिन तक इंतजार न करने की सलाह दी जाती है।

ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन

B.Ed. आवेदक जो स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकती हैं, वे अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जा सकती हैं, क्योंकि आधिकारिक ई-मित्र घोषणा में कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत “Widow Divorcee Chief Minister B.Ed. Sambal Scheme” के नाम से यह सेवा सूचीबद्ध है। आवेदक अपना जन आधार कार्ड और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं।

B.Ed. सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया

आवेदन जमा होने के बाद B.Ed. आवेदन निम्नलिखित आधिकारिक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है:

  • B.Ed. कॉलेज का प्रमुख दस्तावेजों और जानकारी का सत्यापन करता है और आवेदन को ऑनलाइन जिला नोडल अधिकारी को भेजता है।
  • जिला नोडल अधिकारी तथ्यों और दस्तावेजों का सत्यापन करता है और निर्धारित तिथि तक अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन को आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजता है।
  • कॉलेज से जिला नोडल अधिकारी तक आवेदन अग्रेषित करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज/आवेदक की होती है।
  • यदि किसी कमी के कारण आवेदन अस्वीकार हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए फॉर्म भरने से पहले दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।
  • यदि आपका कॉलेज या विश्वविद्यालय पोर्टल पर दिखाई नहीं देता है, तो उसके रजिस्ट्रार या प्राचार्य से संपर्क करें। संस्थान को पोर्टल पर अपना पंजीकरण या विवरण अपडेट करना होगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री सम्बल योजना हेल्पलाइन नंबर: 9414050968
  • कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर: 0141-2706106
  • कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क: [email protected]
  • CMSY हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसके तहत राजस्थान में D.El.Ed. या B.Ed. की पढ़ाई कर रही विधवा और परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है।

हाँ। D.El.Ed. घटक का संचालन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है, जबकि B.Ed. घटक का संचालन कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। दोनों घटकों के लिए अलग-अलग नियम और पोर्टल निर्धारित हैं।

D.El.Ed. प्रशिक्षुओं को ₹9,000 की राशि दी जाती है। B.Ed. के लिए राज्य सरकार पाठ्यक्रम के लिए देय फीस की प्रतिपूर्ति करती है, लेकिन वर्ष 2022 के आदेश में इसकी कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं की गई है।

D.El.Ed. के लिए नवीनतम CMSY नोटिस के अनुसार अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 है, जबकि B.Ed. के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है।

हाँ। आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें जाति, मूल निवास, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक जानकारी अपडेट होनी चाहिए।

हाँ। वर्ष 2022 के दिशा-निर्देश राजस्थान के सरकारी और निजी दोनों B.Ed. कॉलेजों पर लागू होते हैं।

हाँ, B.Ed. घटक के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। आवेदक की अपने कॉलेज में कम से कम 75% उपस्थिति होनी चाहिए।

नहीं। जो महिलाएँ किसी अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे B.Ed. घटक के तहत पात्र नहीं हैं।

नहीं। जिन महिलाओं ने पहले के वर्षों में B.Ed. की योग्यता प्राप्त कर ली है, वे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती हैं।

नहीं। दोनों घटकों के आवेदकों को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें यह घोषित करना होता है कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

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