हाइलाइट
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्र व्यक्तियों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जायेगा :-
- पुरुष प्रार्थी को 4000/- रूपये।
- महिला प्रार्थी को 4500/- रूपये।
- ट्रांसजेंडर प्रार्थी को 4500/- रूपये।
- विशेष योग्यजन (निशक्तजन) प्रार्थी को 4500/- रूपये।
- योजना के अंतर्गत ३ माह का कौशल परिक्षण भी दिया जायेगा।
- राजकीय विभागों में इंटर्नशिप।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बेरोज़गारी भत्ते से सम्बंधित जानकारी हेतु :- 01412368850.
- ईमेल :- [email protected].
[email protected]. - ई मित्र टोल फ्री नंबर :- 18001806127
- ई मित्र ई मेल :- [email protected]
[email protected]
सूचना विवरणिका
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योजना का अवलोकन
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|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना। |
| आरंभ होने की तिथि | 1 जनवरी 2022 |
| लाभ | पुरुष प्रार्थी को 4000/- रूपये प्रति माह, व ट्रांसजेंडर, महिला, एवं विशेष योग्यजन (निशक्तजन) प्रार्थी को 4500/- रूपये प्रति माह का बेरोज़गारी भत्ता |
| नोडल एजेंसी | कौशल रोज़गार और उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार। |
| आवेदन का तरीका | आवेदन ऑनलाइन किये जाएंगे। |
योजना के बारे मे
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित एक योजना है।
- यह योजना संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से लागू की गयी है।
- इस योजना के लागू करने के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य राजस्थान राज्य के बेरोज़गार युवाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है :-
- बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करना।
- कौशल परिक्षण देना।
- राजकीय विभाग में इंटर्नशिप
- बेरोज़गारी भत्ता वो भत्ता है जो लाभार्थियों को कौशल परिक्षण या इंटर्नशिप के दौरान सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- कौशल परिक्षण के अंतर्गत युवाओं के लिए रोज़गार प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कौशल परिक्षण दिया जायेगा।
- कौशल परीक्षण की अवधि न्यूनतम 3 माह है।
- पात्र युवाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा कौशल परिक्षण दिया जायेगा।
- इससे परिक्षण प्राप्त करने के पश्चात लाभार्थी को रोज़गार प्राप्त करने में आसानी होगी।
- पात्र लाभार्थी को राजकीय विभाग या किसी उपक्रम में इंटर्नशिप करनी होगी।
- इंटर्नशिप के दौरान लाभार्थी को प्रतिदिन ४ घंटे देना अनिवार्य होगा।
- बिना इंटर्नशिप या कौशल परीक्षण लिए लाभार्थी बेरोज़गारी भत्ते का लाभ नहीं ले सकता है।
- बेरोज़गारी भत्ता पाने के लिए आवेदक का स्थानिये रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- प्रतिवर्ष केवल 2 लाख युवाओं को ही बेरोज़गारी भत्ता दिया जायेगा।
- आवेदन करने के लिए पोर्टल को सरकार द्वारा हर वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून के बीच खोला जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र पुरुष प्रार्थी को 4000/- रूपये प्रति माह, व ट्रांसजेंडर, महिला, एवं विशेष योग्यजन (निशक्तजन) प्रार्थी को 4500/- रूपये प्रति माह का बेरोज़गारी भत्ता दिया जायेगा।
- बेरोज़गारी भत्ता केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए ही दिया जायेगा।
- अगर 2 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही लाभार्थी रोज़गार पाने या स्वयं का रोज़गार पा लेता है तो भत्ता देय नहीं होगा।
उद्देश्य
- स्नातक डिग्री धारक बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देना।
- कौशल प्रशिक्षण दे कर युवाओं को रोज़गार/ स्वरोज़गार के काबिल बनाना।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को हर माह बेरोज़गारी भत्ता दिया जायेगा।
- बेरोज़गारी भत्ते के अलावा आवेदको को सरकारी विभाग में कौशल परिक्षण भी दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाले बेरोज़गारी भत्ते की राशि निम्न प्रकार है :-
पुरुष प्रार्थी 4000/- रूपये प्रतिमाह महिला प्रार्थी 4500/- रूपये प्रतिमाह ट्रांसजेंडर प्रार्थी 4500/- रूपये प्रतिमाह विशेष योग्यजन (निशक्तजन) प्रार्थी 4500/- रूपये प्रतिमाह
पात्रतायें
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- अगर आवेदक महिला की शादी राजस्थान राज्य के मूल निवासी से हुई हो और आवेदक महिला के पास स्नातक की डिग्री है, तो महिला इस योजना के अंतर्गत पात्र मानी जायगी।
- आवेदक किसी भी सरकारी, गैर सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- आवेदक स्व रोज़गार भी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- निम्नलिखित आवेदकों की आयु सीमा इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 35 वर्ष है :-
- अनुसूचित जाती।
- अनूसूचित जनजाति।
- ट्रांसजेंडर।
- महिला।
- विशेष योग्यजन (निशक्तजन)।
- आवेदक का आवेदन करने से पूर्व स्थानीय रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- आवेदक द्वारा किसी अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार के भत्ते या छात्रवृत्ति का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी सरकारी विभाग से या संसथान से निकाला न गया हो।
- एक परिवार में अधिकतम 2 ही व्यक्ति बेरोज़गारी भत्ता पाने के पात्र होंगे।
योजना के अंतर्गत अपात्र युवा
- बेरोजगार इंजीनियर्स जो बगैर निविदा आमंत्रित योजना के अंतर्गत पात्र है।
- वो बेरोज़गार जो स्नातक के पश्चात भी अध्यन कर रहे है।
- वो बेरोज़गार जो किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे है।
- ऐसे बेरोज़गार जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक है।
- पूर्व की योजनाओं जैसे अक्षत योजना 2007, अक्षत कौशल योजना 2009, या मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2019 में भत्ता प्राप्त कर चुके लाभार्थी।
- किसी सरकारी विभाग या संस्था में कार्यरत व्यक्ति।
- जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले हो।
- जिसके पास स्वयं का रोज़गार हो।
- जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 10वीं की मार्कशीट।
- बोनाफाइड सर्टिफिकेट।
- बैचलर मार्कशीट।
- राशन कार्ड।
- जनआधार कार्ड।
- आधार कार्ड।
- जाती प्रमाण पत्र।
- निशक्तता प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक।
- आय प्रमाण पत्र।
- आवेदक की एसएसओ आईडी।
इंटर्नशिप प्रक्रिया
- बेरोज़गारी भत्ता लाभार्थी को इंटर्नशिप करना अनिवार्य है।
- इंटर्नशिप किसी भी राज्य सरकार के विभाग या उपकर्म में लाभार्थी को करनी होगी।
- लाभार्थी को प्रतिदिन इंटर्नशिप हेतु 4 घण्टे की सेवाएं देनी होगी।
- इंटर्नशिप की अवधि केवल 2 वर्ष की ही होगी।
- भत्ता जारी रहने तक लाभार्थी को इंटर्नशिप करना अनिवार्य है।
- लाभार्थी द्वारा अगर 2 वर्ष की अवधि से पूर्व इंटर्नशिप बंद कर दी जाती है तो भत्ता भी सरकार द्वारा बंद कर दिया जायेगा।
- एक माह में 1 दिन अनुपस्थित हो जाने पर लाभार्थी का भत्ता नहीं काटा जायेगा।
- अगर अनुपस्तिथि की अवधि बढ़ती है तो भत्ता नियमानुसार अनुपातिक रूप से काटा जायेगा।
- लाभार्थी को प्रतिमाह इंटर्नशिप का प्रमाणपत्र अपनी एसएसओ आईडी से पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- इंटर्नशिप प्रमाण पत्र लाभार्थी द्वारा केवल बेरोज़गारी भत्ता लेने के लिए ही इस्तेमाल में लाया जायेगा।
- इंटर्नशिप प्रमाण पत्र किसी भी नौकरी में प्राथमिकता का आधार नहीं है।
- जिला रोज़गार कार्यालय पोर्टल पर अपलोड प्रमाण पत्र की जांच के बाद बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान कर दिया जायेगा।
- इंटर्नशिप कर रहे लाभार्थियों को टी शर्ट, कैप और हर मौसम में पहनने वाली जैकेट दी जाएगी।
- टी शर्ट व जैकेट पर बड़े स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना लाभार्थी इंटर्न लिखा होगा।
- ड्यूटी के समय लाभार्थी को इससे पहनना अनिवार्य होगा।
कौशल परिक्षण की प्रक्रिया
- कौशल परिक्षण 3 माह की अवधि के लिए होगा, जो की पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- कौशल परिक्षण केवल राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम या उसके द्वारा मानयता प्राप्त संस्थानों से ही मान्य होगा।
- प्रोफेशनल कोर्स जैसे B.ed, B.Tech, MBBS, B.Sc Nursing, B.Pharma या डिप्लोमा धारक युवाओं को कौशल परिक्षण की आवस्यकता नहीं है।
- भत्ता केवल कौशल परिक्षण या प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही जारी किया जायेगा।
- प्रतिमाह उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है।
पंजीकरण कैसे करें
- बेरोज़गारी भत्ता पाने के लिए प्रार्थी को अपने स्थानीय रोज़गार कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक है :-
- निशक्तता प्रमाण पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- राज्य में अन्य राज्य की विवाहित महिला प्रार्थी का विवाह प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र या 10वीं का प्रमाण पत्र।
- स्नातक परीक्षा का प्रमाण पत्र।
- बचत खाते की पासबुक की प्रति।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- कौशल परिक्षण प्रमाण पत्र।
- हिंदी सस्वघोषणा पत्र।
- प्रार्थी स्वयं की SSO ID से लोग इन करके भी आवेदन कर सकता है।
- सबसे पहले तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर जाना होगा।
- उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन आवेदक अपने जनाधार कार्ड के नंबर से या अपने जीमेल अकाउंट से भी कर सकता है।
- रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात पोर्टल द्वारा एक यूनिक SSO ID और Password दिया जायेगा।
- लोग इन करने के पश्चात प्रार्थी को Employment Exchange Management System सेलेक्ट करना होगा।
- उसके पश्चात मांगी गयी गयी जानकारी ध्यान पूर्वक भर कर फॉर्म कको सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन सबमिट होने के पश्चात सम्बंधित विभाग द्वारा उसकी सत्यता की जांच की जायगी।
- जांच में सही पाए जाने पर आवेदक को बेरोज़गारी भत्ता मिलने हेतु रजिस्टर कर लिया जायेगा।
- आवेदक को बेरोज़गारी भत्ता इंटर्नशिप पूरी करने और उसका प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद ही जारी किया जायगा।
इंटर्नशिप हेतु राजकीय विभागों की सूचि
| विभाग | पद/कार्य |
|---|---|
| राजस्व विभाग |
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| कृषि विभाग बागवानी विभाग |
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| पशुपालन विभाग |
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| आयुर्वेद विभाग |
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| सर्किट हाउस |
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| सहकारी विभाग | ग्राम सेवा सहकारी समिति कृषि ऋण आदान प्रदान में सहायता। |
| शिक्षा विभाग | प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन। |
| तकनीकी शिक्षा विभाग | पॉलिटेक्निक, आई टी आई में अध्यापन। |
| रोज़गार विभाग | करियर काउंसलिंग में सहायता। |
| जलदाय विभाग | जल जीवन मिशन का कार्य। |
| सार्वजनिक निर्माण विभाग | B.Tech (Civil) द्वारा पर्यवेक्षण। |
| वन विभाग |
|
| ग्रह रक्षा विभाग | होमगार्ड सहायता। |
| उद्योग विभाग | रोज़गार योजनाओं में सहयोग। |
| सुचना प्रौद्योगिकी विभाग | सूचना सहायक सहायता। |
| महिला एवं बाल विकास विभाग |
|
| श्रम विभाग | BOCW व CESS में श्रमिक सहायता। |
| चिकित्सा विभाग |
|
| पुलिस विभाग | पुलिस, ट्रैफिक में सहायता। |
| समाज कल्याण विभाग | पेंशन, छात्रवृत्ति, छात्रावास में सहायता। |
| पर्यटन विभाग | पर्यटक गाइड सहायता। |
| ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज़ विभाग |
|
| परिवहन विभाग |
|
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल इंटर्नशिपि प्रमाण पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल इंटर्नशिप ज्वाईनिंग प्रमाण पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल कौशल प्रशिक्षण उपस्थिति प्रमाण पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल कौशल प्रशिक्षण ज्वाईनिंग प्रमाण पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की कोर्स लिस्ट।
महत्वपूर्ण लिंक
- ई मित्र पोर्टल।
- जिला रोज़गार कार्यालय अपॉइंटमेंट बुकिंग।
- बेरोज़गारी भत्ते की स्थिति।
- जन सूचना पोर्टल।
- राजस्थान सिंगल साइन ऑन (SSO)
- इंटर्नशिप हेतु राजकीय विभागों की सूचि।
- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम
- कौशल रोज़गार और उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार।
- योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश।
सम्पर्क करने का विवरण
- बेरोज़गारी भत्ते से सम्बंधित जानकारी हेतु :- 01412368850.
- ईमेल :- [email protected].
[email protected]. - ई मित्र टोल फ्री नंबर :- 18001806127
- ई मेल :- [email protected]
[email protected] - जनसूचना पोर्टल ईमेल :- [email protected]
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मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में अवकाश हेतु
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