राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

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द्वारा प्रस्तुत Shahrukh on Thu, 29/10/2026 - 14:44
Bhajan Lal Sharma CM Rajasthan
Scheme Permanently Closed
मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना इमेज
हाइलाइट
  • एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा रोज़गार।
  • प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य को रोज़गार उपलब्ध कराया जायेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001806127.
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर (शिकायत के लिए) :- 181.
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- [email protected].
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2226722.
  • स्वायत्त शासन विभाग फैक्स :- 0141 2222403.
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- [email protected] 
योजना का अवलोकन
योजना का नामराजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
शुरू होने की तारीख9 सितंबर 2022
लाभपात्र शहरी परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना।
लाभार्थीराजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु के पात्र निवासी।
नोडल विभागराजस्थान सरकार का स्थानीय स्वशासन विभाग
सब्सक्रिप्शनयोजना से जुड़ी जानकारी पाने के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें
आवेदन का तरीकाराजस्थान एसएसओ पोर्टल और योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।

महत्वपूर्ण अपडेट:

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

योजना के बारे में

राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है। इसे 9 सितंबर 2022 को शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लोगों को मजदूरी पर काम की गारंटी देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे शहरी परिवारों को सहायता देना और एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी आजीविका में सुधार करना है।

यह योजना उन लोगों पर ध्यान देती है, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। इनमें बेरोजगार लोग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और अपनी आजीविका के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर लोग शामिल हैं। 18 से 60 वर्ष की आयु वाले पात्र परिवार के सदस्य निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदकों को राजस्थान के किसी शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में रहना और जन आधार कार्ड रखना आवश्यक है।

राजस्थान शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकृत आवेदक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम की मांग कर सकते हैं। इस योजना में मुख्य रूप से अधिक श्रम वाले कार्य शामिल हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, साफ-सफाई, सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और नगर निकायों के अन्य स्वीकृत कार्य। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस योजना पर हर साल ₹800 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

पात्र आवेदकों को सबसे पहले राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अपना और परिवार के अन्य पात्र सदस्यों का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण और जॉब कार्ड बनने के बाद वे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से काम की मांग के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना की जानकारी के अनुसार, अधिकारियों को काम की मांग प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। आवेदकों को वर्तमान प्रक्रिया और काम की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखना चाहिए।

योजना के लाभ

राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र निवासियों को रोजगार सहायता दी जाती है। इस योजना के माध्यम से उन्हें स्वीकृत सार्वजनिक कार्यों में मजदूरी कमाने का अवसर मिलता है।

  • प्रत्येक पात्र परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी प्रदान करती है।
  • 18 से 60 वर्ष की आयु वाले पात्र परिवार के सदस्यों को योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।
  • शहरी क्षेत्रों में अधिक श्रम वाले सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से मजदूरी पर रोजगार के अवसर पैदा करती है।
  • पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, साफ-सफाई, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के रखरखाव और अन्य स्वीकृत गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
  • योजना की जानकारी के अनुसार, कार्यस्थलों पर पीने का पानी, प्राथमिक उपचार की सुविधा, गर्मियों में छाया और काम से संबंधित जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • उपलब्ध जानकारी के अनुसार, श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर उनके बैंक खातों में करने का प्रावधान है।

पात्रताएं

राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान के किसी शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में रहता हो।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास वैध जन आधार कार्ड होना चाहिए।
  • पंजीकरण के लिए चुने गए परिवार के सदस्यों को निर्धारित आयु संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी और वे उपलब्ध श्रम वाले कार्य करने में सक्षम होने चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अपना पंजीकरण करते समय और फिर काम करने हेतु आवेदन करते समय लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-

    • जन आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • निम्नलिखित में से कोई भी परिचय पत्र :-
      • आधार कार्ड।
      • पासपोर्ट।
      • पैन कार्ड।
      • राशन कार्ड।
      • वोटर आईडी कार्ड।

योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य

  • राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य पात्र व्यक्ति द्वारा शहरी क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार के एवज़ में किये जायेंगे :-

    पर्यावरण संरक्षण कार्य
    • सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षरोपण करना।
    • उद्यान संधारण सम्बन्धी काम।
    • फुटपाथ, डिवाइडर, व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुवे पौधों को पानी देना व संधारण करने का काम।
    • नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करना।
    • शमशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण करना।
    • उद्यानिकी से सम्बंधित काम।
    • फॉरेस्ट्री से सम्बंधित काम।
    जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य
    • तालाब, गिनाणी, टांके, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिटटी निकालना, सफाई करना, सुधार सम्बन्धी काम करना।
    • रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई करना।
    • जल स्त्रोतों के पुनर्रुद्धार सम्बंधित काम।
    स्वच्छता एवं सैनिटेशन से
    सम्बंधित कार्य
    • ठोस कचरा प्रबंधन के काम।
    • नगरीय अपशिष्ठ के घर घर संग्रहण एवं पृथक्कीकरण हेतु श्रमिक कार्य।
    • डम्पिंग साइट/एम.आर.एफ सेन्टर पर कचरे का पृथक्कीकरण का कार्य।
    • सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई व रखरखाव।
    • नाला/नालियों की सफाई करना।
    • सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों व घास की सफाई करना।
    • निर्माण एवं विध्वंस कार्यो से उत्पन्न हुई सामग्री को हटाना।
    संपत्ति विरूपण रोकने से
    सम्बन्धी कार्य
    • अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाना।
    • सड़क, डिवाइडर, रैलिंग, दीवार, सार्वजनिक दृश्य स्थल आदि की पुताई/पेंटिंग करना।
    कन्वर्जेन्स कार्य
    • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व मुख्यमंत्री जान आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।
    • केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घातक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।
    • नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य में मदद हेतु कन्वर्जेन्स।
    सेवा सम्बन्धी कार्य
    • कायन हाउस/गौशाला में श्रमिक कार्य।
    • नगरीय निकाय कार्यालयों में मल्टी टास्क सर्विसेज के कार्य जैसे रिकॉर्ड कीपिंग आदि।
    हेरिटेज संरक्षण
    • हेरिटेज संरक्षण से सम्बंधित कार्य करना।
    अन्य कार्य
    • नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि से सम्बंधित कार्य।
    • नगरीय क्षेत्र में पार्किंग विकास व पार्किंग स्थल के प्रबंधन के कार्य।
    • आवारा पशुओं को पकड़ने, रखने व उनके प्रबंधन के कार्य।
    • राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण।
    • राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले कार्य।

आवेदन करने की प्रक्रिया

पंजीकरण की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आवेदक को राजस्थान SSO पोर्टल पर अपना राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण व योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक के पास जन आधार कार्ड या आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • जन आधार नंबर डालने के पश्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
  • OTP का सत्यापन हो जाने के बाद पोर्टल द्वारा यूजरनाम व पासवर्ड आवेदक के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
  • यूजरनाम/ SSOID एवं पासवर्ड मिल जाने के पश्चात आवेदक को पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना सेक्शन चुनना होगा।
  • उसके बाद पुनः आवेदक को अपना जन आधार कार्ड संख्या या जन आधार पंजीयन संख्या दर्ज़ करनी होगी।
  • आवेदक के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी दर्ज़ करने के पश्चात आवेदक के सामने परिवार के सदस्यों की सूची आ जाएगी।
  • सूची में आवेदक को उन परिवार के सदस्यों का चयन करना होगा जो 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच है व श्रमिक काम करने में सक्षम है।
  • सदस्यों का चयन करने के पश्चात आवेदक को स्व घोषणा पत्र पढ़ कर आवेदन को सबमिट करना होगा।
  • आवेदक व पात्र सदस्य मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो गए है।
  • आवेदक अब अपना व अन्य पत्र सदस्यों का मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

महत्वपूर्ण बिन्दु

  • राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड बनाने हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • परिवार का मुख्य सदस्य एक जन आधार कार्ड से समस्त पात्र सदस्यों का जॉब कार्ड बना सकता है।
  • जॉब कार्ड के आधार पर काम मांगे जाने पर पात्र व्यक्ति को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलभ्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल उन कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी जो श्रमिकों के माध्यम से किये जा सकते है।
  • जॉब कार्ड धारक को उसी क्षेत्र या वार्ड क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिस नगर निकाय से जॉब कार्ड धारक सम्बन्धित होगा।
  • निम्नलिखित सुविधाएं योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को कार्य स्थल पर प्रदान की जाएँगी :-
    • पेयजल।
    • प्राथमिक चिकित्सा सुविधा।
    • गर्मियों में छाया के लिए शामियाना/ टेंट।
    • कार्य से सम्बंधित डिस्प्ले बोर्ड।
  • मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत को सम्बंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • राज्य के जन संपर्क पोर्टल के टोल फ्री नंबर 181 पर भी इस योजना से सम्बंधित शिकायत दर्ज़ की जा सकती है।
  • शिकायत मिलने के 7 दिन के भीतर उसका निराकरण किया जाना अनिवार्य है।
  • श्रमिकों को किये गए कार्य का भुगतान उनके बैंक अकाउंट में 15 दिन में कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क जानकारी

  • इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर :- 18001806127.
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर (शिकायत के लिए) :- 181.
  • इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन ईमेल :- [email protected].
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141 2226722.
  • स्वायत्त शासन विभाग फैक्स :- 0141 2222403.
  • स्वायत्त शासन विभाग हेल्पलाइन ईमेल :- [email protected]
  • स्वायत्त शासन विभाग का पता :- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार
    जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र,
    सी-स्कीम, निकट सिविल लाइन फाटक,
    जयपुर-16, राजस्थान।

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टिप्पणियाँ

ladies bhi apply kr skti hai…

टिप्पणी

baaki ke 265 din kya krnge…

टिप्पणी

kaam lgatar 100 din krna…

टिप्पणी

In reply to by chaitanya (सत्यापित नहीं)

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

टिप्पणी

हमें लगातार काम नहीं दिया जा रहा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मे हनुमान गढ टाउन नगरपालिका मे और न ही पूरे रुपये मिल रहे न ही छाया, मैडीकल ,पानी नहीं सुविधा दि जा रही है इस समाधान करे धन्यवाद आप का

In reply to by chaitanya (सत्यापित नहीं)

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

टिप्पणी

100 दिन का रोजगार मांगने पर नहीं मिलता है बार बार परेशान करते है 15 दिनो के भीतर रुप्ए नहीं मिल रहे हैं ना मैडिकल मिल रहा शिकायत करने पर भी ज्यादा परेशानीयो का सामना करना पड़ता है कृपया करके इस का समीधान करे धन्यवाद आप का

nrega me kaam krne wale bhi…

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payment kese milegi per day…

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mjhe ab tk koi kaam nhi mila…

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payment ka to kuch btaya hi…

टिप्पणी

physical kaam hi hai sirf…

टिप्पणी

छात्रवृति

आपका नाम
Ashok
टिप्पणी

क्या शहरी जॉब कार्ड धारी छात्रवृति के लिए आवेदन कर सकता हे, या नहीं।

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