- शहरी परिवारों को मांगने पर हर साल गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार मिलता है।
- जल संरक्षण, सफाई-व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव जैसे श्रम-आधारित कार्य शामिल हैं।
- मजदूरी सरकार द्वारा तय दर पर सीधे श्रमिक के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- रोजगार कानूनी अधिकार के तहत मिलता है, यानी मांग के तय दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर: 18001806127
- राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शिकायत नंबर: 181
- राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ईमेल सहायता: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (एमएसआरजीवाई) |
| शुरू होने का वर्ष | 2022 |
| लाभ | प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 125 दिनों तक मजदूरी पर काम मिलने की गारंटी। |
| लाभार्थी | राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवार, जिनके पात्र सदस्यों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। |
| नोडल विभाग | राजस्थान सरकार का स्थानीय स्वशासन विभाग |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें। |
| आवेदन का तरीका |
|
योजना के बारे में
राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (एमएसआरजीवाई) राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को मजदूरी पर काम करने के अवसर दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन शहरी परिवारों को काम और आय का सहारा देना है, जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके लिए पात्र निवासियों को सार्वजनिक विकास कार्यों, रखरखाव, साफ-सफाई और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कामों में लगाया जाता है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 125 दिनों तक मजदूरी पर काम मिल सकता है। इससे उन्हें आय अर्जित करने के साथ-साथ अपने शहरों और कस्बों के विकास में योगदान देने का अवसर मिलता है। शुरुआत में इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी। 2023 में राजस्थान सरकार ने इस गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ।
राजस्थान सरकार ने 2022 में इस योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से की थी। सरकार ने 25 नवंबर 2024 के एक आदेश के माध्यम से इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (एमएसआरजीवाई) कर दिया। यह योजना विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रोजगार की जरूरतों पर ध्यान देती है और राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में रहने वाले पात्र निवासियों को रोजगार सहायता प्रदान करती है।
राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना मुख्य रूप से राज्य के शहरी परिवारों पर केंद्रित है। ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र सरकार विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण) के तहत रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना को पहले मनरेगा कहा जाता था। ये योजनाएँ अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रोजगार की जरूरतों को पूरा करती हैं, ताकि पात्र ग्रामीण और शहरी निवासियों को अपनी-अपनी योजना के लागू नियमों के अनुसार मजदूरी पर काम मिल सके।
राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु वाले पात्र परिवार के सदस्य लागू नियमों और शर्तों के अनुसार पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदकों के पास जन आधार संख्या या जन आधार पंजीकरण का विवरण होना चाहिए। परिवार के पात्र सदस्यों के नाम परिवार के जन आधार रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए। आवेदक राजस्थान सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं या अधिकृत ई-मित्र केंद्र से सहायता ले सकते हैं। जिन लोगों के पास जन आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन करने से पहले जन आधार पंजीकरण पूरा कराने के लिए ई-मित्र केंद्र जाना चाहिए।
पंजीकरण के बाद पात्र परिवार के सदस्य जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और योजना के निर्धारित तरीके से रोजगार की मांग कर सकते हैं। आवेदकों को नवीनतम दिशा-निर्देशों, पंजीकरण संबंधी निर्देशों, काम की मांग करने की प्रक्रिया और योजना से जुड़े नए अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल देखना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
योजना के लाभ
राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को मजदूरी पर काम करने के अवसर दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य स्वीकृत सार्वजनिक विकास कार्यों, रखरखाव, साफ-सफाई और अन्य शहरी परियोजनाओं में काम देकर परिवारों की आय बढ़ाने में सहायता करना है।
- प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 125 दिनों तक मजदूरी पर काम मिलने की गारंटी।
- पंजीकृत सदस्य द्वारा काम की मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम दिया जाना आवश्यक है।
- दैनिक मजदूरी संबंधित कार्य के लिए निर्धारित आधिकारिक न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार दी जाती है।
- एक ही काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी दी जाती है।
- मजदूरी का भुगतान हर 15 दिन में सीधे श्रमिक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है।
- पूरे परिवार के लिए निःशुल्क जॉब कार्ड, जो 5 साल तक मान्य होता है।
- आवेदक के अपने वार्ड या क्षेत्र में काम देने को प्राथमिकता।
- कार्यस्थल पर पीने का पानी, प्राथमिक उपचार, गर्मियों में छाया और काम से जुड़ी जानकारी देने वाला सूचना बोर्ड जैसी बुनियादी सुविधाएँ।
- राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय अधिनियम, 2023 के तहत कानूनी गारंटी।
- महामारी या प्राकृतिक आपदा जैसी आपातकालीन स्थितियों में प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया जा सकता है।
दैनिक मजदूरी की दरें
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरें राजस्थान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार होती हैं। ये दरें किए गए काम की श्रेणी पर आधारित होती हैं:
| श्रमिक की श्रेणी | दैनिक मजदूरी की दर (2023) |
|---|---|
| अकुशल श्रमिक | ₹259 |
| अर्धकुशल श्रमिक / मेट | ₹271 |
| कुशल श्रमिक | ₹283 |
ध्यान दें: ये वर्ष 2023 में आधिकारिक रूप से बताई गई नवीनतम दरें हैं। श्रम विभाग समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी की दरों में बदलाव करता है। इसलिए इन दरों के आधार पर निर्णय लेने से पहले आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर वर्तमान दर की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
पात्रताएं
राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकरण कराने और जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
- परिवार राजस्थान के किसी शहरी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर रहता हो।
- परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु वाले सदस्य पंजीकरण कराने और काम की मांग करने के पात्र हैं।
- पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। इस योजना के तहत जन आधार कार्ड में दर्ज परिवार को ही परिवार की इकाई माना जाता है।
- जिन परिवारों के पास जन आधार कार्ड नहीं है, वे जन आधार पोर्टल पर सीधे आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इस बीच, योजना के लिए पंजीकरण कराने हेतु जन आधार नामांकन पहचान संख्या का उपयोग किया जा सकता है।
- प्रवासी श्रमिकों को केवल महामारी या प्राकृतिक आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में रोजगार दिया जा सकता है। यह नियमित रूप से पात्रता प्राप्त करने का तरीका नहीं है।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी तैयार रखनी चाहिए।
- जन आधार कार्ड
- जन आधार नामांकन पहचान संख्या, यदि परिवार ने पंजीकरण करा लिया है, लेकिन अभी तक कार्ड नहीं मिला है
- ओटीपी प्राप्त करने के लिए परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर
- जन आधार में पंजीकृत परिवार के सदस्यों का विवरण
योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के प्रकार
राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी विकास, साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव से जुड़े स्वीकृत कार्यों में रोजगार दिया जाता है। इस योजना के तहत अनुमत कार्य निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं।
| क्रम संख्या | कार्य की श्रेणी | अनुमत कार्यों की सूची |
|---|---|---|
| 1 | पर्यावरण संरक्षण |
|
| 2 | जल संरक्षण |
|
| 3 | साफ-सफाई और स्वच्छता |
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| 4 | सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा होने और खराब होने से बचाना |
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| 5 | सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय |
|
| 6 | सेवा से जुड़े कार्य |
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| 7 | ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण |
|
| 8 | अन्य स्वीकृत कार्य |
|
आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवार मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक एमएसआरजीवाई पोर्टल या एसएसओ आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा, वे नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:
आधिकारिक एमएसआरजीवाई पोर्टल के माध्यम से
- सुनिश्चित करें कि परिवार के पास जन आधार कार्ड है। यदि नहीं है, तो पहले जन आधार पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर पंजीकरण कराएँ।
- मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ और "काम के लिए आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें।
- परिवार का जन आधार कार्ड नंबर या जन आधार नामांकन पहचान संख्या दर्ज करें।
- परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।
- योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए परिवार के सदस्यों का चयन करें।
- आवेदन जमा करें और जॉब कार्ड डाउनलोड करें। संबंधित शहरी स्थानीय निकाय आवेदन की जाँच करता है और उसी कार्य दिवस पर जॉब कार्ड जारी करता है।
- जॉब कार्ड तैयार होने के बाद, संबंधित शहरी स्थानीय निकाय में काम की मांग के लिए आवेदन पत्र (प्रपत्र-1) जमा करें। इसमें उस महीने या 15 दिन की अवधि का उल्लेख करें, जिसके लिए रोजगार चाहिए।
- काम की मांग प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाना आवश्यक है।
एसएसओ पोर्टल के माध्यम से
- यदि आपके पास पहले से एसएसओ आईडी नहीं है, तो राजस्थान एसएसओ पंजीकरण पोर्टल पर जाकर एसएसओ आईडी बनाएँ।
- जन आधार से जुड़ी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का सत्यापन करें।
- सत्यापन सफल होने के बाद, आपको एसएमएस के माध्यम से अपना एसएसओ उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- राजस्थान एसएसओ लॉगिन पेज खोलें और अपनी एसएसओ आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन करें।
- उपलब्ध विकल्पों में से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की सेवा चुनें।
- माँगे जाने पर अपना जन आधार कार्ड नंबर या जन आधार नामांकन संख्या दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का सत्यापन करें।
- ओटीपी सत्यापन के बाद, पोर्टल पर जन आधार में पंजीकृत परिवार के सदस्यों की सूची दिखाई देगी।
- 18 से 60 वर्ष की आयु वाले उन परिवार के सदस्यों का चयन करें, जो योजना के तहत मजदूरी का काम करने में सक्षम हैं।
- स्व-घोषणा को ध्यान से पढ़ें, आवश्यक जानकारी भरें और योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करें।
- पंजीकरण सफल होने के बाद, अपने और चुने गए अन्य पात्र परिवार के सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड डाउनलोड करें।
- यदि आपको आवेदन करने में सहायता चाहिए, तो नजदीकी अधिकृत ई-मित्र केंद्र पर जाएँ और वहाँ के संचालक से एसएसओ पंजीकरण तथा योजना के आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में मदद लें।
ई-मित्र केंद्र के माध्यम से
- आवेदक पंजीकरण या आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नजदीकी अधिकृत ई-मित्र केंद्र पर जा सकते हैं।
- आवेदकों को अपना जन आधार विवरण और अधिकृत संचालक द्वारा माँगी गई आवश्यक जानकारी देनी चाहिए।
- संचालक योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन करने में सहायता करेगा।
- आवेदकों को भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन की पावती और जॉब कार्ड से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए।
ध्यान दें: जिन आवेदकों के पास जन आधार कार्ड नहीं है, उन्हें योजना के लिए आवेदन करने से पहले जन आधार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराने हेतु ई-मित्र केंद्र जाना चाहिए।
जॉब कार्ड जारी होने के बाद रोजगार के लिए आवेदन करना
जॉब कार्ड होने से अपने आप काम नहीं मिलता है। जब भी रोजगार की जरूरत हो, तब अलग से काम की मांग के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
- आधिकारिक एमएसआरजीवाई पोर्टल पर जाएँ और "काम के लिए आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें।
- जन आधार कार्ड नंबर या जन आधार नामांकन पहचान संख्या दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का सत्यापन करें।
- इस भाग में "जॉब कार्ड के लिए आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद पोर्टल पर परिवार का पहले से पंजीकृत विवरण दिखाई देगा।
- दिखाई गई सूची में से उन परिवार के सदस्यों का चयन करें, जिन्हें काम की जरूरत है।
- काम की मांग के लिए आवेदन जमा करने हेतु "आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें।
- संबंधित विभाग उपलब्ध काम के बारे में पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों से फोन पर संपर्क करता है और उसके अनुसार रोजगार की व्यवस्था करता है।
- काम की मांग के लिए आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर पंजीकरण
- राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर आवेदक लॉगिन
- मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों का विवरण
- मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड के लिए आवेदन करें
- राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड का विवरण
- राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देश
- मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए आवेदन करने की उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका
संपर्क जानकारी
- राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर: 18001806127
- राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शिकायत नंबर: 181
- राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ईमेल सहायता: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की एक योजना है, जिसके तहत राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को मजदूरी पर काम करने के अवसर दिए जाते हैं। शुरुआत में इस योजना को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से शुरू किया गया था।
इस योजना का पुराना नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (आईआरजीवाई-अर्बन) था। राजस्थान सरकार ने नवंबर 2024 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया।
इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 125 दिनों तक मजदूरी पर काम मिलने की गारंटी दी जाती है। राजस्थान सरकार ने 2023 में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया था।
राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्य रोजगार के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
यह योजना मुख्य रूप से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों के लिए है।
पात्र परिवार के सदस्यों का पंजीकरण कराने के लिए आवेदकों को जन आधार संख्या या जन आधार नामांकन का विवरण देना होगा। जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन करने से पहले पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अधिकृत ई-मित्र केंद्र जाना चाहिए।
पात्र आवेदक राजस्थान सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं या अधिकृत ई-मित्र केंद्र से सहायता ले सकते हैं।
नहीं। केवल राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर रहने वाले परिवार ही इस योजना के लिए पात्र हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम से एक अलग योजना है, जिसके तहत अतिरिक्त दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है।
नहीं। एक ही आवेदन के माध्यम से पूरे परिवार का एक जॉब कार्ड बनाया जाता है। इसके बाद परिवार के सभी वयस्क पात्र सदस्यों के नाम उसी जॉब कार्ड में जोड़े जाते हैं।
<p>जॉब कार्ड पंजीकरण की तारीख से 5 साल तक मान्य रहता है।</p>
नहीं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक ही काम करने वाले पुरुष और महिला श्रमिकों को समान मजदूरी देना अनिवार्य है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
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