- पात्र लाभार्थियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करती है।
- प्रति परिवार ₹5 लाख सालाना स्वास्थ्य कवरेज और निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त कवरेज दिया जाता है।
- इसमें इनडोर पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD), डे-केयर प्रक्रियाएँ, OPD दवाएँ, जाँच और आयुष उपचार शामिल हैं।
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) हेल्पलाइन नंबर: 181
- सेवारत कर्मचारियों के लिए RGHS हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
- पेंशनभोगियों के लिए RGHS हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना |
| लाभ | कैशलेस चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य कवरेज सुविधा |
| लाभार्थी | अधिसूचित सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य |
| नोडल विभाग | राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHAA) |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन |
योजना के बारे में
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (Rajasthan Government Health Scheme - RGHS) राजस्थान सरकार की एक कैशलेस स्वास्थ्य लाभ योजना है। यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य अधिसूचित श्रेणियों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करती है। वित्त (बीमा) विभाग ने 9 अप्रैल 2021 को इस योजना की शुरुआत की थी। वर्तमान में इसका क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHAA) द्वारा किया जाता है। RGHS के अंतर्गत इनडोर पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) उपचार, निर्धारित डे-केयर प्रक्रियाएँ, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) उपचार, विभिन्न जाँच और आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत उपचार सहित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य चिकित्सा सुविधाएँ शामिल हैं।
RGHS से पहले अलग-अलग श्रेणियों के लोगों को विभिन्न नियमों और योजनाओं के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएँ मिलती थीं। इनमें राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2013, राजस्थान राज्य पेंशनभोगी चिकित्सा रियायत योजना, 2014, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, न्यायिक अधिकारियों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लागू चिकित्सा नियम तथा राज मेडिक्लेम पॉलिसी शामिल थीं। सरकार ने इन विभिन्न श्रेणियों को एक कैशलेस स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से RGHS शुरू की। इस योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अस्पताल या फार्मेसी में अग्रिम भुगतान किए बिना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना है। हालाँकि, प्रत्येक श्रेणी को मिलने वाली सुविधाएँ उसके संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित होती हैं।
इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के मंत्रियों, अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों, सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, पुरानी तथा नई पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले सेवारत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वायत्त निकायों, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए भी योजना के अंतर्गत प्रावधान हैं। नए लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य कवरेज मिलता है।
इसके अतिरिक्त, सरकारी या योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कुछ निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के उपचार पर ₹5 लाख से अधिक के खर्च के लिए भी अतिरिक्त कवरेज का प्रावधान है। राज्य स्वायत्त निकायों (SAB) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का बीमा कवरेज, जिसमें OPD के लिए ₹20,000 शामिल हैं, तथा निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त ₹5 लाख का कवरेज उपलब्ध कराया जाता है।
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की पंजीकरण और लाभार्थी प्रबंधन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। लाभार्थी राजस्थान SSO पोर्टल पर जन आधार विवरण का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को एक RGHS ई-कार्ड नंबर दिया जाता है, जिसका उपयोग परिवार के पंजीकृत सदस्य कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों, सूचीबद्ध निजी अस्पतालों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) अस्पतालों और रेफरल अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध है।
OPD दवाएँ CONFED स्टोर और सूचीबद्ध फार्मेसियों से प्राप्त की जा सकती हैं। अस्पतालों को RGHS की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है। राज्य द्वारा अपनी दरें अधिसूचित किए जाने तक ये दरें केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों के अनुरूप होती हैं। प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल सीमित परिस्थितियों में उपलब्ध है, जैसे किसी गंभीर आपात स्थिति में गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार कराना, जहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध न हो। ऐसे मामलों में दावा RGHS पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है।
RGHS के अलावा, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए अन्य योजनाएँ भी संचालित करती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना नामांकित परिवारों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाएँ और जाँच उपलब्ध कराती है। वहीं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA योजना) पात्र परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी संबंधित लिंक पर देखी जा सकती है।
योजना के लाभ
RGHS के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उनकी श्रेणी पर लागू नियमों, स्वीकृत उपचार पैकेजों और योजना की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएँ मिलती हैं:
- कैशलेस अस्पताल उपचार: सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में बिना अग्रिम भुगतान के उपचार की सुविधा। इसमें सूचीबद्ध निदान एवं इमेजिंग केंद्रों पर उपलब्ध निर्धारित सेवाएँ भी शामिल हैं।
- ₹5 लाख का फैमिली फ्लोटर कवरेज: नए लाभार्थियों को पूरे परिवार के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलता है।
- गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त कवरेज: निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख की सीमा से अधिक के अस्पताल खर्च हेतु अतिरिक्त कवरेज का प्रावधान है।
- कैशलेस OPD दवाएँ: लाभार्थी निर्धारित दवाएँ CONFED स्टोर, जन औषधि केंद्रों और सूचीबद्ध फार्मेसियों से प्राप्त कर सकते हैं।
- डे-केयर और जाँच सुविधाएँ: सरकारी तथा सूचीबद्ध केंद्रों पर स्वीकृत डे-केयर प्रक्रियाओं और चिकित्सा जाँच की सुविधा।
- मातृत्व एवं शिशु देखभाल: CGHS के निर्धारित पैकेजों और दरों के अनुसार OPD, IPD, डे-केयर, मातृत्व और शिशु देखभाल संबंधी सुविधाएँ।
- आयुष उपचार: आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत उपचार।
- राजस्थान के बाहर उपचार: राज्य के बाहर स्थित कुछ विशेषज्ञ अस्पताल योजना में सूचीबद्ध हैं। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे अस्पतालों की संख्या 40 है। इन अस्पतालों में उपचार के लिए RGHS पोर्टल के माध्यम से रेफरल प्राप्त करना आवश्यक है।
- अस्पताल में वार्ड की सुविधा: वार्ड की पात्रता मूल वेतन के आधार पर निर्धारित होती है। इसमें निजी वार्ड से लेकर सबसे निम्न श्रेणी के किराये वाले वार्ड तक की सुविधा शामिल है।
- चिकित्सा अग्रिम राशि: विशेष परिस्थितियों में इनडोर उपचार के अनुमानित खर्च का 75% तक अस्पताल को अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए RGHS पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
- इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR): लाभार्थियों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली में सुरक्षित रखे जाते हैं।
- स्वयं ई-कार्ड प्रबंधन: लाभार्थी SSO लॉगिन के माध्यम से अपना RGHS कार्ड प्रिंट कर सकते हैं तथा पात्र आश्रितों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- कार्ड ट्रैकर: लाभार्थी SSO लॉगिन के माध्यम से अपनी OPD और IPD सीमाओं की जानकारी देख सकते हैं।
अस्पताल में वार्ड की पात्रता
संशोधित राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले अस्पताल वार्ड की श्रेणी उसके पे मैट्रिक्स में मूल वेतन के आधार पर निर्धारित होती है।
| मूल वेतन (पे मैट्रिक्स के अनुसार) | अस्पताल में आवास की श्रेणी |
|---|---|
| ₹64,000 या उससे अधिक | डीलक्स या कॉटेज वार्ड/निजी वार्ड |
| ₹36,000 या उससे अधिक, लेकिन ₹64,000 से कम | कॉटेज वार्ड/अर्ध-निजी वार्ड |
| ₹36,000 से कम | सबसे निम्न श्रेणी का किराये वाला वार्ड |
चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रावधान
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्य रूप से कैशलेस उपचार पर आधारित योजना है। इसलिए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति केवल सीमित परिस्थितियों में की जाती है।
- कैशलेस सुविधा उपलब्ध होने पर प्रतिपूर्ति नहीं: यदि संबंधित उपचार के लिए RGHS के अंतर्गत कैशलेस सुविधा उपलब्ध है, तो कार्डधारक सामान्यतः उस उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकते।
- आपातकालीन उपचार: गंभीर आपात स्थिति, जानलेवा बीमारी या दुर्घटना के कारण किसी गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में उपचार कराने पर निर्धारित शर्तों के अधीन प्रतिपूर्ति की जा सकती है। प्रतिपूर्ति RGHS की निर्धारित दरों या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है।
- आपात स्थिति का प्रमाण: कर्मचारी को उपचार करने वाले डॉक्टर के प्रमाणपत्र से समर्थित शपथपत्र प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मामलों में आगे का फॉलो-अप उपचार अनुमत नहीं है।
- केवल ऑनलाइन दावा: प्रतिपूर्ति के सभी दावों का निपटारा RGHS पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा: उपचार पूरा होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
पात्रताएं
RGHS राजस्थान के प्रत्येक निवासी के लिए उपलब्ध नहीं है। इस योजना की पात्रता लाभार्थी की सेवा, पेंशन या पद से संबंधित श्रेणी पर निर्भर करती है। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों को कवर किया जाता है:
- राजस्थान सरकार के मंत्री।
- सेवारत विधायक, पूर्व विधायक और पात्र पारिवारिक पेंशनभोगी।
- सेवारत और सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारी।
- सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी।
- पुरानी तथा नई पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले सेवारत राज्य सरकारी कर्मचारी।
- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी।
- राज्य के स्वायत्त निकायों, बोर्डों और निगमों के कर्मचारी तथा पेंशनभोगी। इनके लिए 1 जनवरी 2004 से पहले और इस तारीख को या इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में अलग-अलग प्रावधान लागू होते हैं।
- संबंधित नियमों के अनुसार पात्र आश्रित परिवार के सदस्य। राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में किसी परिवार के सदस्य को आश्रित मानने के लिए उसकी मासिक आय ₹6,000 तक होनी चाहिए। CPF, ग्रेच्युटी, प्राइज बॉन्ड और बीमा लाभों से प्राप्त आय की गणना इस उद्देश्य के लिए नहीं की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज
RGHS के लिए आवेदन करते समय सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेजों और विवरणों की आवश्यकता होती है:
- जन आधार आईडी या जन आधार नामांकन आईडी
- SSO आईडी
- कर्मचारी आईडी (सेवारत सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवरणों के सत्यापन के लिए)
- पेंशन संबंधी विवरण (पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए)
- परिवार के सदस्यों का विवरण (रक्त समूह, संबंध, वैवाहिक स्थिति और प्रत्येक आश्रित की मासिक आय)
- आय की घोषणा (सरकारी कर्मचारियों को RGHS पोर्टल पर अपने माता-पिता और बच्चों की आय का विवरण घोषित करना होता है)
- शपथपत्र और डॉक्टर का प्रमाणपत्र (केवल गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में आपातकालीन उपचार के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने की स्थिति में)
आवेदन प्रक्रिया
RGHS के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- राजस्थान SSO पोर्टल पर जाएँ और अपनी SSO आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन करें।
- यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है, तो पहले SSO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
- उपलब्ध एप्लिकेशन की सूची में से Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) का चयन करें।
- RGHS एप्लिकेशन के भीतर Beneficiary Registration विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने व्यवसाय या सेवा के अनुसार उपयुक्त श्रेणी चुनें, जैसे सेवारत कर्मचारी, AIS अधिकारी, पूर्व विधायक, सेवारत पत्रकार या पेंशनभोगी।
- उदाहरण के लिए, यदि आप सेवारत सरकारी कर्मचारी हैं, तो Employee Serving विकल्प चुनें।
- जब सिस्टम आपसे जन आधार आईडी या नामांकन आईडी के बारे में पूछे, तो Yes चुनें, आवश्यक विवरण दर्ज करें और Continue पर क्लिक करें।
- जन आधार से प्रदर्शित परिवार के सदस्यों की सूची में कर्मचारी का नाम खोजें। उसके सामने Government Employee विकल्प चुनकर आगे बढ़ें।
- सेवारत कर्मचारी की लागू श्रेणी चुनें, कर्मचारी आईडी दर्ज करें और सेवा संबंधी विवरण प्राप्त करने के लिए Verify पर क्लिक करें।
- जिन आश्रितों को योजना में शामिल करना चाहते हैं, उन्हें चुनें। इसके बाद उनका रक्त समूह, संबंध, वैवाहिक स्थिति, मासिक आय और जहाँ लागू हो, सेवानिवृत्ति की तारीख दर्ज करें। सेवानिवृत्ति की तारीख भरते समय अपने आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड का उपयोग करें।
- सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करें, पुष्टि संबंधी निर्देश स्वीकार करें और Submit पर क्लिक करें।
- पंजीकरण पूरा होने पर सिस्टम एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित करेगा।
- इसके बाद Beneficiary Module खोलें और Download RGHS Card विकल्प पर क्लिक करें। कार्ड पर दर्ज विवरणों की जाँच करें तथा ई-कार्ड डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
कैशलेस उपचार कैसे प्राप्त करें?
RGHS में पंजीकरण पूरा होने के बाद लाभार्थी निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं:
- आधिकारिक RGHS पोर्टल पर उपलब्ध जिलेवार सूची से योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों या फार्मेसियों की जानकारी प्राप्त करें।
- किसी अधिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास जाएँ। इसमें सरकारी अस्पताल, सूचीबद्ध निजी अस्पताल, PPP अस्पताल और रेफरल अस्पताल शामिल हो सकते हैं।
- अस्पताल में अपना RGHS कार्ड दिखाएँ। यदि कार्ड खो गया है, तो अपने विशिष्ट RGHS कार्ड नंबर का उपयोग करें।
- अपनी पात्रता और RGHS के निर्धारित उपचार पैकेजों के अनुसार चिकित्सा सुविधा प्राप्त करें।
- OPD दवाओं के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची को CONFED स्टोर या सूचीबद्ध फार्मेसी में प्रस्तुत करें। आप अपने SSO लॉगिन के माध्यम से OPD पर्ची अपलोड करने की सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं।
- राजस्थान के बाहर किसी रेफरल अस्पताल में उपचार कराने से पहले RGHS पोर्टल के माध्यम से आवश्यक रेफरल प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना लॉगिन
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना पंजीकरण
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) पोर्टल
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दिशा-निर्देश
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की अधिसूचना
संपर्क जानकारी
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) हेल्पलाइन नंबर: 181
- सेवारत कर्मचारियों के लिए RGHS हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
- पेंशनभोगियों के लिए RGHS हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
RGHS राजस्थान सरकार की कैशलेस स्वास्थ्य योजना है, जो पात्र सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, जनप्रतिनिधियों और उनके आश्रित परिवारों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करती है।
नहीं। RGHS केवल अधिसूचित सरकारी श्रेणियों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए है। यह सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना नहीं है।
RGHS का पंजीकरण केवल ऑनलाइन किया जाता है। लाभार्थी राजस्थान SSO पोर्टल पर RGHS एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
नए लाभार्थियों को ₹5 लाख प्रति वर्ष (पारिवारिक फ्लोटर) + गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त राशि मिलती है। एसएबी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को ₹5 लाख प्रति वर्ष (₹20,000 ओपीडी सहित) + गंभीर बीमारियों के लिए ₹5 लाख अतिरिक्त राशि मिलती है।
RGHS पंजीकरण जारी रहता है। नए कर्मचारियों को सेवा में शामिल होने के 3 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होता है।
राजस्थान SSO पोर्टल पर लॉगिन करें, RGHS एप्लिकेशन खोलें और Beneficiary Module में जाकर Download RGHS Card विकल्प पर क्लिक करें।
उपचार प्राप्त करने के लिए आप किसी अधिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के यहाँ अपने विशिष्ट RGHS कार्ड नंबर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, SSO पोर्टल पर लॉगिन करके अपना ई-कार्ड दोबारा प्रिंट कर सकते हैं।
हाँ। राज्य के बाहर योजना में सूचीबद्ध कुछ चुनिंदा अस्पतालों में उपचार कराया जा सकता है। इसके लिए RGHS पोर्टल के माध्यम से रेफरल प्राप्त करना आवश्यक है, विशेषकर तब जब संबंधित उपचार राजस्थान में उपलब्ध न हो।
लाभार्थी CONFED स्टोर, जन औषधि केंद्रों और RGHS में सूचीबद्ध फार्मेसियों से कैशलेस आधार पर दवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
RGHS में गंभीर आपात स्थिति में गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार कराने पर निर्धारित शर्तों के तहत प्रतिपूर्ति मिल सकती है। दावा उपचार पूरा होने के 2 वर्ष के भीतर करना आवश्यक है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
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